असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 5 फा(cid:227)गुन 1947 (श0)
(सं0 पटना 219) पटना, मंगलवार, 24 फरवर(cid:547) 2026 1971
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IX
वित्त विभागीय संकल्प सं॰-6649, दिनांक-28/07/2023 की कंडिका-3(IX)(ग) के प्रावधान के आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को महँगाई भत्ता 53 प्रतिशत हो जाने की तिथि-01/07/2024 से मृत्यु-सह-सेवानिवृति उपादान की अधिसीमा, 25 लाख रुपये अनुमान्य है।
- माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-19/05/2023 को पारित आदेश में मृत्यु-सह-सेवानिवृति उपादान के संबंध में निम्न आदेश है-
"The maximum limit for retirement gratuity/death gratuity shall be Rs. 20 lakhs
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 24 फरवर(cid:547) 2026 2 - उक्त आलोक में बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों के मृत्यु-सह-सेवानिवृति उपादान की अनुमान्य अधिसीमा (25 लाख रुपये) की प्रभावी तिथि-01/01/2024 से किया जाना राज्य सरकार के समक्षविचाराधीन था।
5- बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को वित्त विभागीय संकल्प संख्या-6649, दिनांक-28/07/2023 की कंडिका-3(IX)(ग) द्वारा अनुमान्य मृत्यु-सह-सेवानिवृति उपादान की अधिसीमा की प्रभावी तिथि-01/01/2024 करने की स्वीकृति दी जाती है। , सचिव संसाधन।
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