(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
5 फा(cid:227)गुन 1947 (श0)
(सं0 पटना 220) पटना, मंगलवार, 24 फरवर(cid:547) 2026
बिहार विधान सभा सचिवालय
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अधिसूचना
24 फरवरी 2026
सं॰ वि॰स॰वि॰-09/2026-1056/वि॰स॰।—''बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक-24 फरवरी, 2026 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।
आदेष से,
ख्याति सिंह, 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 24 फरवर(cid:547) 2026
[विúसúविú-04/2026º
बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026
-
चूँकि बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002" की धारा-5 के अनुसार आयोग, नियमावली में यथा प्रावधानित रु0 4800/- (चार हजार आठ सौ रूपये) ग्रेड पे (समय-समय पर यथा पुनरीक्षित) से कम ग्रेड पे वाले, राज्य सरकार एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन सभी सामान्य/तकनीकी/गैर तकनीकी सेवाओं/संवर्गों/पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा। परन्तु यह कि संविदा-नियोजनों, छंटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजनों, अनुुकम्पात्मक नियुक्तियों तथा मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्तियों के मामले में नियुक्तियाँ, आयोग की अनुशंसा प्राप्त किये बिना की जा सकेगी।" और चूँकि, बिहार राज्य के सभी बोर्ड/निगम/सोसाइटी/कम्पनी (बिहार सरकार का उपक्रम) के अधीन
मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत नियमित गैर तकनीकी पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई में एकरूपता एवं पारदर्शिता के साथ
करने के लिए उक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाना समीचीन है। इसलिए, अब भारत गणराज्य के सतहत्तरवें गणतंत्र में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-
1. -
(i) यह अधिनियम "बिहार कर्मचारी चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2026" कहा जा सकेगा। (ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
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- -उक्त अधिनियम की धारा-5 में "तकनीकी" शब्द को विलोपित करते हुए एक नया परन्तुक निम्नलिखित रूप में जोड़ा जायेगा :-
"परन्तु यह भी कि आयोग, बिहार राज्य के सभी बोर्ड/निगम/सोसाइटी/कम्पनी (बिहार सरकार का उपक्रम) के अधीन मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत नियमित गैर तकनीकी पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा। उक्त नियुक्ति हेतु प्रक्रियाएं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित की जा सकेंगी।" 3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 24 फरवर(cid:547) 2026
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चूँकि, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग गठित है एवं उक्त अधिनियम की धारा-05 में यथा प्रावधानित
"आयोग, नियमावली में यथा प्रावधानित रु0 4800/- (चार हजार आठ सौ रूपये) ग्रेड पे (समय-समय पर यथा पुनरीक्षित) से कम ग्रेड पे वाले, राज्य सरकार एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालयों के अधीन सभी सामान्य/तकनीकी/गैर तकनीकी सेवाओं/संवर्गों/पदों पर नियुक्ति हेतु अनुशंसा कर सकेगा।
परन्तु यह कि संविदा-नियोजनों, छंटनीग्रस्त कर्मचारियों के समायोजनों, अनुुकम्पात्मक नियुक्तियों तथा मेधावी खिलाड़ियों की नियुक्तियों के मामले में नियुक्तियाँ, आयोग की अनुशंसा प्राप्त किये बिना की जा सकेगी।" के बाद तकनीकी शब्द को विलोपित करते हुए तथा एक नया परन्तुक जोड़ते हुए बिहार राज्य के सभी बोर्ड/निगम/सोसाइटी/कम्पनी (बिहार सरकार का उपक्रम) के अधीन मंत्रिपरिषद् द्वारा स्वीकृत नियमित गैर तकनीकी पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई एकरूपता एवं पारदर्शिता के साथ करने के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा किया जाना समीचीन है।
इसलिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अधिनियम, 2002 (बिहार अधिनियम 7, 2002) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-5 को संशोधित करना इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।
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Hkkj&lk/kd lnL; A पटना दिनांक 24.02.2026
ख्याति सिंह, प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,