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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 24 February 2026

Published 24 February 2026

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-02-24.223
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

5 फा(cid:227)गुन 1947 (श0)

(सं0 पटना 223) पटना, मंगलवार, 24 फरवर(cid:547) 2026

बिहार विधान सभा सचिवालय

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24 फरवरी 2026

सं॰ वि॰स॰वि॰-08/2026-1053/वि॰स॰--''बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 2026'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक-24 फरवरी, 2026 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

आदेष से, ख्याति सिंह, प्रभारी सचिव।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 24 फरवर(cid:547) 2026 [foúlúfoú&03@2026]

-

चूँकि बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014" की धारा-8 में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह 'ख' एवं 'ग' के सभी तकनीकी सेवाओं/संवर्गों/पदों पर एवं स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के सभी पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा किया जाना है।

और चूँकि बिहार राज्य के सभी बोर्ड/निगम/सोसाइटी/कम्पनी (बिहार सरकार का उपक्रम) के अधीन मंत्रिपरिषद्‌ द्वारा स्वीकृत नियमित तकनीकी पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई में एकरूपता एवं पारदर्शिता के साथ करने के लिए उक्त पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा किया जाना समीचीन है।

इसलिए, अब भारत गणराज्य के सतहत्तरवें गणतंत्र में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

1. -

(i) यह अधिनियम "बिहार तकनीकी सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2026" कहा जा सकेगा। (ii) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। (iii) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।

-

- - उक्त अधिनियम की धारा-8 में एक नया परन्तुक निम्नलिखित रूप में जोड़ा जायेगाः-

"परन्तु यह भी कि आयोग, बिहार राज्य के सभी बोर्ड/निगम/सोसाइटी/कम्पनी (बिहार सरकार का उपक्रम) के अधीन मंत्रिपरिषद्‌ द्वारा स्वीकृत नियमित तकनीकी पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा। उक्त नियुक्ति हेतु प्रक्रियाएं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित की जा सकेंगी"

चूँकि, बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 द्वारा बिहार तकनीकी सेवा आयोग गठित है एवं उक्त अधिनियम की धारा-08 में यथा प्रावधानित "आयोग, इस अधिनियम की अनुसूची में यथा-सम्मिलित, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समूह -'ख' एवं 'ग' के सभी तकनीकी सेवाओें/संवर्गों/पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा। परन्तु आयोग स्वास्थ्य विभाग के अधीन बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग एवं बिहार चिकित्सा शिक्षा सेवा संवर्ग के विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारियों के सभी पदों पर नियुक्ति हेतु चयन एवं अनुशंसा कर सकेगा। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुसूची को समय-समय पर अधिसूचना द्वारा संशोधित किया जा सकेगा।" के बाद एक नया परन्तुक जोड़ते हुए बिहार राज्य के सभी बोर्ड/निगम/सोसाइटी/कम्पनी (बिहार सरकार का उपक्रम) के अधीन मंत्रिपरिषद्‌ द्वारा स्वीकृत नियमित तकनीकी पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई एकरूपता एवं पारदर्शिता के साथ करने के लिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा किया जाना समीचीन है। इसलिए, बिहार तकनीकी सेवा आयोग अधिनियम, 2014 (बिहार अधिनियम 13, 2014) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा-8 को संशोधित करना इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।

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पटना, प्रभारी सचिव, दिनांकः-24.02.2026 बिहार विधान सभा, पटना।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय, (cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त । (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 223-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 24 February 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-02-24.223/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-02-24.223.