िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 6 1947 (श0) सं(cid:201)या 8 पटना, बुधवार,———————— 25 2026(ई0) i`"B भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-10 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---
भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।
---
भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---
भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची
i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन
---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 11-14 पूरक
---
पूरक-क 15-15(cid:464)बहार गजट, 25 2026 2
भाग-1
िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन,बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। ————
(s) सेवा में, महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना।
पटना, दिनांक 7 जनवरी 2026 आदेश : स्वीकृत।
निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-18794 दिनांक 04.10.2025 के द्वारा बिहार सचिवालय सेवा के विभिन्न ग्रेड के पदों के पुनर्गठन/पुनर्निधारण के फलस्वरूप पथ निर्माण विभाग के लिए पुनरीक्षित अवर सचिव, कोटि के 06 (छः) पद, उप सचिव कोटि के 02 (दो) पद एवं संयुक्त सचिव कोटि के 01 (एक) पद को सृजित किया गया है। अपर सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति की दिनांक 24.12.2025 को आहूत बैठक में की गई अनुशंसा के आलोक में वर्णित समेकित पदों को निम्न रूप में कर्णांकित किया जाता है :-
| 1 | संयुक्त सचिव (मुख्यालय) | - | 02 |
| 2 | उप सचिव (मुख्यालय) | - | 06 |
| 3 | अवर सचिव (मुख्यालय) | - | 09 |
| 4 | अवर सचिव (लेखा) | - | 01 |
| 5 | अवर सचिव (यांत्रिक उपभाग) | - | 01 |
| 6 | अवर सचिव (रा॰उ॰पथ उत्तर) | - | 01 |
| 7 | अवर सचिव (के॰नि॰सं॰) | - | 01 |
| 8 | अवर सचिव (मुख्य अभियंता, उत्तर) | - | 01 |
| 9 | अवर सचिव, (मुख्य अभियंता, दक्षिण) | - | 01 |
| 10 | अवर सचिव, (रा॰उ॰पथ, दक्षिण) | - | 01 |
| 11 | अवर सचिव, सीमांचल उपभाग | - | 01 |
| 12 | अवर सचिव (अग्रिम योजना उपभाग) | - | 01 |
| 13 | अवर सचिव (सेतु प्रबंधन उपभाग) | - | 01 |
| 14 | अवर सचिव (पथ संधारण उपभाग) | - | 01 |
की जायेगी।
3. पूर्व में निर्गत आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय।
आदेश से, कृष्ण चन्द्र श्रीवास्तव, अवर सचिव (प्र॰को॰)। सं0 कौन/भी-119/2023-42/सी--श्री पूर्णेन्दु कुमार झा, तत्कालीन राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), बाढ़ अंचल, बाढ़ सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा अपने बाढ़ अंचल, बाढ़ के पदस्थापन काल में वित्तीय वर्ष 2020-21 में Refund of3 (cid:464)बहार गजट, 25 2026 ITC on export of goods and services without payment of Tax मद में सर्वश्री NITYA ENTERPRISES, मोकामा GSTIN-10BIVPG4585Q1ZI को दिनांक-20.10.2020 को रू0 51,48,000.00 के स्वीकृत रिफंड के मामले में राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना द्वारा अपने पत्रांक-858 दिनांक-04.11.2022 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध कराया गया। मुख्यालय स्तर पर भी उक्त मामले की जाँच की गयी।
राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना द्वारा की गयी जाँच एवं मुख्यालय स्तर पर की गयी जाँच में मुख्यतः निम्नलिखित तथ्य प्रतिवेदित किये गये :-
(i) सर्वश्री NITYA ENTERPRISES, मोकामा GSTIN-10BIVPG4585Q1ZI को दिनांक-20.10.2020 को रू॰ 51,48,000.00 के स्वीकृत रिफंड के मामले में आवेदक व्यवसायी द्वारा पश्चिम बंगाल स्थित सप्लायर सर्वश्री The Meridians, GSTIN-19AMGPG4858C1ZI से खरीद दर्शाया गया है जिनका निबंधन उनके निबंधन प्राप्त करने की तिथि-19.08.2020 के प्रभाव से सक्षम प्राधिकार द्वारा रद्द कर दिया गया है। इस तथ्य की जाँच किये बगैर श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा रिफंड स्वीकृत किया गया।
(ii) सर्वश्री NITYA ENTERPRISES, मोकामा GSTIN-10BIVPG4585Q1ZI को दिनांक-20.10.2020 को रू॰ 51,48,000.00 के स्वीकृत रिफंड के मामले में आवेदक व्यवसायी द्वारा वर्ष 2020-2021 में माह अगस्त 2020 एवं सितम्बर 2020 को छोड़कर शेष अन्य माह के लिये GSTR-3B एवं GSTR-1 विवरणी शून्य दाखिल किया गया है। आवेदक द्वारा रिफण्ड अवधि माह अगस्त 2020 की GSTR-3B विवरणी में रू॰ 2,90,89,248.00 का Export दर्शाते हुए IGST मद में रू॰ 52,36,064.64 का कर दायित्व स्वीकार किया गया है तथा इसका भुगतान ITC के माध्यम से किया गया है। जबकि इसी अवधि के लिए रिफण्ड प्राप्तकर्ता द्वारा Refund of ITC on account of Export without payment of Tax के मद में रिफंड का दावा किया गया है, जिसे अंचल द्वारा स्वीकृत किया गया। श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा इन तथ्योंं की अनदेखी की गयी। (iii) सर्वश्री NITYA ENTERPRISES, मोकामा GSTIN-10BIVPG4585Q1ZI को दिनांक-20.10. 2020 को रू॰ 51,48,000.00 के स्वीकृत रिफंड के मामले में माह अगस्त 2020 में रू॰ 51,48,000.00 का ITC उपलब्ध है तथा सितम्बर 2020 में मात्र रू॰ 2520.00 ITC उपलब्ध है, किन्तु आवेदक ने वर्ष 2020-21 की मासिक विवरणी GSTR- 3B में रू॰ 1.38 करोड़ का ITC Avail किया है। इस प्रकार आवेदक द्वारा अपनी मासिक विवरणी में अनुमान्यता से अधिक ITC Avail किया गया। स्पष्ट है कि कर की जिस राशि का भुगतान सप्लायर द्वारा किया ही नहीं गया है, आवेदक ने उस राशि का न केवल ITC के रूप में दावा किया बल्कि उसका रिफंड भी प्राप्त किया है। इस बिन्दु पर जाँच किये बगैर श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा रिफंड स्वीकृत किया गया।
इस प्रकार पाया गया कि श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा सर्वश्री NITYA ENTERPRISES, मोकामा GSTIN- 10BIVPG4585Q1ZI को दिनांक-20.10.2020 को रू॰ 51,48,000.00 के रिफन्ड आदेश पारित करने से पूर्व सभी आवश्यक बिन्दुओं एवं तथ्यों की सम्यक् एवं समुचित जाँच नहीं करते हुए Erroneous Refund स्वीकृत किया गया। राज्य कर अपर आयुक्त (प्रशासन), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मुख्यालय स्तर से की गयी जाँच के आलोक मेंं श्री झा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री झा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए उनके विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत आरोप पत्र गठित किया गया। श्री झा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में उनसे विभागीय पत्रांक-296/सी(अनु0) दिनांक-06.10.2023 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की माँग की गयी। जिसके आलोक में श्री झा द्वारा पत्रांक-शून्य दिनांक-08.11.2023 के माध्यम से अपना बचाव अभिकथन विभाग को उपलब्ध कराया गया। श्री पूर्णेन्दु कुमार झा से प्राप्त बचाव अभिकथन को समीक्षोपरांत अस्वी—त करते हुये उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में निहित प्रावधानों के आलोक में विहित रीति से विभागीय संकल्प ज्ञापांक-75/सी(अनु0) दिनांक-15.03.2024 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया। श्री पूर्णेन्दु कुमार झा के वार्द्धक्य सेवानिवृति की तिथि-31.10.2024 तक विभागीय कार्यवाही का निष्पादन नहीं होने के कारण उक्त विभागीय कार्यवाही को अधिसूचना संख्या-409/सी दिनांक-19.12.2024 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) में सम्परिवर्तित किया गया। श्री झा के विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-2196(अनु0) दिनांक- 30.12.2024 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें उनके द्वारा श्री झा पर लगाये गये आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया, जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक-40/सी(अनु0) दिनांक-04.02.2025 के द्वारा श्री झा से लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री झा द्वारा अपने पत्रांक-शून्य दिनांक-26.05.2025 के माध्यम से अपना लिखित अभ्यावेदन/निवेदन उपलब्ध कराया गया जिससे असहमत होते हुये बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) के(cid:464)बहार गजट, 25 2026 4 अंतर्गत उनके पेंशन से 15 प्रतिशत की कटौती स्थायी रूप से किये जाने एवं उनके पूर्ण उपदान तथा अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने का निर्णय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया। उक्त विनिश्चित दंड के प्रस्ताव पर बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) के संगत प्रावधानों एवं सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-14123 दिनांक-16.10.2019 में वर्णित प्रावधानाें के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग से विभागीय पत्रांक-276/सी (अनु0) दिनांक-19.08.2025 द्वारा परामर्श/सहमति की मांग की गयी। तदालोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-4416 दिनांक-05.02.2026 के माध्यम से उक्त विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त/प्रदान की गयी। अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दंड प्रस्ताव पर दी गयी सहमति/परामर्श के आलोक में श्री पूर्णेन्दु कुमार झा, तत्कालीन राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), बाढ़ अंचल, बाढ़ सम्प्रति सेवानिवृत के पेंशन से 15 प्रतिशत की कटौती स्थायी रूप से करते हुए उनके पूर्ण उपदान तथा अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगायी जाती है। उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विजय कुमार, उप सचिव। प्रेषक, मनोज कुमार सिन्हा, सरकार के उप सचिव सेवा में,
महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।
पटना, दिनांक 7 फरवरी 2026
(Special Auxiliary Police) Ex-Army
Ex-Paramilitary, CAPF
बिहार राज्य में उग्रवादी/हिंसात्मक गतिविधियों पर बेहतर नियंत्रण रखने एवं विधि व्यवस्था के सक्षम संधारण हेतु गृह विभाग (आरक्षी शाखा) के द्वारा स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस (SAP) का गठन करते हुए विविध संकल्प एवं स्वीकृत्यादेशों के माध्यम से इनके अनुबंध की अवधि समय-समय पर (वित्तीय वर्ष 2007-08 से 2025-26) विस्तारित की जाती रही है।
वर्तमान में नवनियुक्त सिपाही अभी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं एवं वास्तविक कार्यबल के रूप में इनकी सेवा प्राप्त होने में अभी विलम्ब है। उक्त परिस्थिति में राज्य में विधि-व्यवस्था संधारण हेतु अतिरिक्त सैप बलों को अनुबंध पर लिया जाना आवश्यक है।
अबतक सैप बलों के रूप में भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिक (Ex-Army) को ही अनुबंध पर लिया जाता रहा है। वर्तमान परिपे्रक्ष्य में सेवानिवृत्त सैनिकों (Ex-Army) के अतिरिक्त केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों (Ex-Paramilitary, CAPF) को भी अनुबंध पर लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
सैप बल के प्रभावकारी कार्य एवं पुलिस बल की आवश्यकताओं के परिपे्रक्ष्य में वर्तमान में ई0आर0एस0एस0 में अनुमान्य दरों को दृष्टिपथ में रखते हुए सैप बलों को युक्तियुक्त वर्द्धित दर के अनुसार जे0सी0ओ0 को 35,000/- रुपये, सैप जवानों को 30,000/- तथा रसोइया को 25,000/- रुपये प्रतिमाह मानदेय भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
वर्तमान मंहगाई दर को दृष्टिपथ में रखते हुये सैप बलों को आदेश निर्गत की तिथि से वित्तीय वर्ष 2025-26 में वर्द्धित मानदेय का भुगतान करने तथा वर्तमान में कार्यरत सैप जवानों के अनुबंध विस्तारीकरण सहित अगले वित्तीय वर्ष5 (cid:464)बहार गजट, 25 2026 2026-27 हेतु कुल 17000 पदों पर भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों (Ex-Army) एवं केन्द्रीय सशस्त्र पुलिसबल के सेवानिवृत्त अर्धसैनिक बलों (Ex-Paramilitary, CAPF) को सैप बल के रूप में अनुबंध पर नियोजित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।
चालू वित्तीय वर्ष में वर्तमान में कुल कार्यरत बल 1,717 (10 जे0सी0ओ0, 1698 सैप एवं 09 रसोइया) को वर्द्धित दर (जनवरी-मार्च, 2026) पर मानदेय भुगतान हेतु अनुमानित व्यय अंतर राशि-5,25,62,100/- के अतिरिक्त अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु कुल स्वीकृत बल 17000 (150 जे0सी0ओ0, 16300 सैप एवं 550 रसोइया) को वर्द्धित दर पर मानदेय भुगतान हेतु अनुमानित व्यय राशि-642,09,00,000/- की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जो व्यय मांग संख्या-22 मुख्य शीर्ष ''2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-109-जिला पुलिस, उपशीर्ष-0005-स्पेशल ऑक्जिलरी पुलिस हेतु, विषय शीर्ष-0005-28-02-संविदा सेवायें एवं विपत्र कोड संख्या-22-2055-00-109-0005 के अंतर्गत विकलनीय होगा। इस राशि पर पुलिस महानिदेशक, बिहार का सीधा नियंत्रण होगा। राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, पुलिस उप-महानिरीक्षक (प्रशासन), बिहार, पटना तथा जिला स्तर पर संबंधित जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक होंगे। राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी एवं जिला स्तर पर संबंधित जिला के कोषागार से की जायेगी।
उपर्युक्त में मंत्रिपरिषद् एवं आंतरिक वित्तीय सलाहकार की स्वीकृति प्राप्त है। उप सचिव। ---------- लघु जल संसाधन विभाग --------- अधिसूचनाएं 19 फरवरी 2026
अधि0सं0-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-09/2025-1248--MJC No.- 1401/2025 (स्नेही कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) तथा अन्य सदृश वादों एवं MJC No.- 1763/2025 (सुधांशु कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) तथा अन्य सदृश वादों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-29.08.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विज्ञापन सं0-02/2017 के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-07ए/स0अभि0 (असैनिक)01-03/2019{06}लो0से0ओ0/गो0 दिनांक-04.09.2025 द्वारा विभाग आवंटित करते हुए पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति हेतु उपलब्ध कराने के उपरान्त पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-7827(एस) दिनांक-08.09.2025 द्वारा अनारक्षित कोटि के कुल 24(चौबीस) अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा लघु जल संसाधन विभाग को उपलब्ध करायी गयी । 2. उक्त अनुशंसित अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों की जाँच दिनांक- 10.09.2025 को की गयी । उक्त तिथि को प्रमाण-पत्रों के सत्यापन में श्रीमती प्रियंका कुमारी सहित कुल-18(अठारह) अभ्यर्थी उपस्थित हुए ।
3. विभागीय अधिसूचना सं0-6885 दिनांक-12.09.2025 द्वारा दिनांक-10.09.2025 को प्रमाण-पत्रों के जाँच में उपस्थित 18(अठारह) अभ्यर्थियों को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 में सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर पुनरीक्षित वेतन स्तर-9(53,100-1,67,800) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदेय भत्तों के साथ लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन सहायक अभियन्ता(असैनिक) के रिक्त पदों के विरूद्ध औपबंधिक रूप से नियुक्त किया गया ।
4. विभागीय अधिसूचना सं0-6885 दिनांक-12.09.2025 द्वारा सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर नियुक्ति के पश्चात् अधिसूचना सं0-7375 दिनांक-03.10.2025 द्वारा श्रीमती प्रियंका कुमारी सहित कुल-15(पंद्रह) नवनियुक्त सहायक अभियन्ताओं(असैनिक) को विभागान्तर्गत विभिन्न कार्यालयों में पदस्थापित किया गया ।
5. विभागीय अधिसूचना सं0-6885 दिनांक-12.09.2025 की कंडिका-1 के क्र0सं0-15 में अंकित श्रीमती प्रियंका कुमारी, नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) का पदस्थापन विभागीय अधिसूचना सं0-7375(cid:464)बहार गजट, 25 2026 6 दिनांक-03.10.2025 की कंडिका-1 के क्र0सं0-12 द्वारा अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, लघु सिंचाई अंचल, गयाजी में सहायक अभियंता के पद पर करते हुए पदस्थापित स्थान पर अविलम्ब प्रभार ग्रहण करने का निदेश दिया गया ।
6. लगभग ढाई माह से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी श्रीमती कुमारी द्वारा पदस्थापित कार्यालय-अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, लघु सिंचाई अंचल, गयाजी में योगदान/प्रभार ग्रहण नहीं किया गया। तत्पश्चात् विभागीय पत्रांक-24 दिनांक-01.01.2026 द्वारा इन्हें पदस्थापित कार्यालय में दिनांक-15.01.2026 तक निश्चित रूप से प्रभार ग्रहण/योगदान करने का निदेश दिया गया । योगदान नहीं करने पर नियुक्ति को रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी, से संबंधित सूचना उक्त पत्र के माध्यम से श्रीमती कुमारी को दी गयी। 7. उक्त विभागीय निदेश के बावजूद भी श्रीमती प्रियंका कुमारी द्वारा निर्धारित समय-सीमा में अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, लघु सिंचाई अंचल, गयाजी में प्रभार ग्रहण/योगदान नहीं किया गया। अतएव सम्यक् विचारोपरांत विभागीय अधिसूचना सं0-6885 दिनांक-12.09.2025 की कंडिका-1 के क्र0सं0-15 द्वारा सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर औपबंधिक रूप से नियुक्त निम्नांकित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) की नियुक्ति रद्द की जाती है-
| Sl. No. | BPSC Sl. No. | Roll No. | Name | Combind Merit Serial | Date of Birth |
| 1 | 110 | 205011 | PRIYANKA KUMARI | 2683 | 25-04-1991 |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संगीता सिंह, अपर सचिव
----------
26 दिसम्बर 2025
| क्र0 सं0 | संयुक्त मेधा क्रमांक /अनुक्रमांक | अभ्यर्थी का नाम /जन्म तिथि/गृह जिला | पिता का नाम/स्थायी पता | मूल कोटि | अनुशंसित कोटि | फोटो |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 530 203362 | देवेन्द्र कुमार/ 03.06.1989/ बोकारो(झारखण्ड) | स्व0 लखन लाल बर्णवाल/ मकान सं0-745, जरीडीह बाजार, बेरमो, थाना-गाँधी नगर, जिला-बोकारो, राज्य-झारखण्ड, पिन कोड-829114 | UR | UR |
अधि0सं0-प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-01/2022(नियुक्ति)-9349--MJC No.- 1401/2025 (स्नेही कुमारी बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) तथा अन्य सदृश वादों एवं MJC No.- 1763/2025 (सुधांशु कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) तथा अन्य सदृश वादों में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक- 29.08.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में विज्ञापन सं0- 02/2017 के अन्तर्गत बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-07ए/स0अभि0(असैनिक) 01-03/2019{06} लो0से0ओ0/गो0 दिनांक-04.09.2025 द्वारा विभाग आवंटित करते हुए पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची नियुक्ति हेतु उपलब्ध करायी गयी । तत्पश्चात् पथ निर्माण विभाग के पत्रांक-7827(एस) दिनांक-08.09.2025 द्वारा लघु जल संसाधन विभाग को अनारक्षित कोटि के कुल 24(चौबीस) अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु अनुशंसा प्रेषित की गयी । अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं संगत प्रमाण-पत्रों के जाँच में उपस्थित निम्नांकित 01(एक) अभ्यर्थी को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 में सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर पुनरीक्षित वेतन स्तर-9 (53,100-1,67,800) में समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदेय भत्तों के साथ लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन सहायक अभियन्ता(असैनिक) के रिक्त पदों के विरूद्ध निम्न वर्णित शर्त्तों के साथ प्रभार ग्रहण/कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता हैः- अनुशंसित कोटि
7 (cid:464)बहार गजट, 25 20262 नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) को मासिक वेतनादि एवं अन्य वित्तीय लाभ सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर वास्तविक कार्यभार/प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा । प्रथम नियुक्ति होने के कारण प्रभार ग्रहण करने के लिए कोई या़त्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा । 3. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथमदृष्टया सही मानकर एवं पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन अनुकूल प्राप्त होने की प्रत्याशा में की जा रही है । सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी । 4. यह नियुक्ति अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों को सही मानकर इस शर्त पर की जा रही है कि भविष्य में शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों/अभिलेखों के संबंध में गलत सूचना पाये जाने की स्थिति में इनकी सेवा कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी एवं विधिसम्मत आवश्यक कार्रवाई भी की जायेगी । 5. यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से की जा रही है । यदि भविष्य में किसी भी नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) के विरूद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य/जानकारी अथवा उनसे संबंधित कोई त्रुटि/पार्थक्यता परिलक्षित होती है, तो बिना किसी पूर्व सूचना एवं कारण बताओ नोटिस के किसी भी समय सेवा समाप्त की जा सकती है । 6. सभी नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) को नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 01(एक) माह के अन्दर लघु जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना में योगदान करना अनिवार्य होगा । निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने पर उनकी नियुक्ति समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी । 7. वैसे अभ्यर्थी जो वर्तमान में किसी राज्य सरकार/भारत सरकार के सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों/निकायों में कार्यरत है, वैसे अभ्यर्थी का बिहार सरकार में नयी नियुक्ति के क्रम में बॉन्ड लिये जाने का प्रावधान नहीं है और बॉन्ड स्थानान्तरण का भी कोई प्रावधान नहीं है । संबंधी अभ्यर्थी पूर्व नियोक्ता से बॉन्ड का निपटारा कर ही विधिवत विरमित/तकनीकी त्याग-पत्र स्वीकृत/त्याग-पत्र स्वीकृत कराकर विभाग में योगदान समर्पित करेंगे । 8. नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) की सेवा 01(एक) वर्ष तक परीक्ष्यमान अवधि में रहेगी । इस हेतु सामान्य प्रशासन विभाग का बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024(समय-समय पर यथासंशोधित) प्रभावी होगी । 9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768 पे0को0, दिनांक- 03.07.2007 के अनुसार उक्त नवनियुक्त सहायक अभियन्ताओं(असैनिक) पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी । 10. प्रमाण-पत्रों की जाँच के क्रम में चरित्र प्रमाण-पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र/अनुमण्डल पदाधिकारी /कार्यपालक दंडाधिकारी से निर्गत प्रमाण-पत्र/दहेज नहीं लेने-देने संबंधी शपथ-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्र यदि समर्पित नहीं किया गया है, उन्हें तत्संबंधी प्रमाण-पत्र योगदान के पूर्व निश्चित रूप से समर्पित करना होगा । 11. यह नियुक्ति औपबंधिक है तथा माननीय न्यायालय के समक्ष इस संदर्भ में किसी भी विचाराधीन वाद में पारित आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा । 12. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है तो तद्नुसार संशोधित किया जायेगा । 13. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुशांत कुमार, अपर सचिव।
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ग्रामीण विकास विभाग ----------
अधिसूचना
6 फरवरी 2026
सं0 ग्रा0वि0-R/1/2022-SECTION-14-RDD (COM NO-174600)--5166430---श्री अमरेश कु मार मिश्रा, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-280958) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नारदीगंज (नवादा) सम्प्रति-प्रखंड(cid:464)बहार गजट, 25 2026 8 विकास पदाधिकारी, प्रतापगंज (सुपौल) के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, नवादा के पत्रांक-724 दिनांक-03.05.2022 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ। उक्त आरोपों पर श्री मिश्रा से लिखित बचाव अभिकथन प्राप्त किया गया। जिला पदाधिकारी, नवादा द्वारा आरोप पत्र में वर्णित आरोपों एवं श्री मिश्रा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत आरोपों की वृहत जांच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-1004952 दिनांक-16.06.2022 द्वारा निलंबित कर इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। पुन: विभागीय संकल्प संख्या-1407720 दिनांक- 01.12.2022 द्वारा इन्हें निलंबन से मुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जांच प्रतिवेदन एवं उक्त जांच प्रतिवेदन पर श्री मिश्रा द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत विभागीय अधिसूचना संख्या- 4675101 दिनांक-06.10.2025 द्वारा इनके विरूद्ध 'चेतावनी' (च ारित्र पुस्त में प्रविष्टि के साथ) अधिरोपित/संसूचित किया गया है।
उक्त अधिरोपित चेतावनी के विरूद्ध श्री अमरेश कु मार मिश्रा द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन दिनांक- 16.10.2025 को विभाग में समर्पित किया गया। श्री मिश्रा द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन की विभाग द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री मिश्रा के पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई भी नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है, जिसके आलोक में पूर्व के निर्णय को परिवर्तित किया जाय।
अत: समीक्षोपरांत श्री अमरेश कु मार मिश्रा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, नारदीगंज (नवादा) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रतापगंज (सुपौल) के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृ त किया जाता है । उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेश:- आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
मन्जु प्रसाद, अपर सचिव ।
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सं0 21/आयोग-03/2017,सा॰प्र॰- --भारत के संविधान के अनुच्छेद-318 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, बिहार लोक सेवा आयोग (सेवा-शर्त्तें) विनियमावली, 1960 के विनियम-15 के बाद निम्नलिखित नया विनियम-15 क तुरत के प्रभाव से अन्तः स्थापित करते हैं :- "15 क- आयोग के अध्यक्ष और सदस्य के पद से सेवानिवृत्त होने अथवा अन्यथा कारणों से पद पर न रह जाने के उपरांत कम-से-कम 02 वर्षों की अवधि तक वह निजी/व्यावसायिक कोचिंग संंंस्थानों अथवा किसी भी निजी/व्यावसायिक शैक्षणिक/ प्रशिक्षण संस्थान से किसी प्रकार से संबद्ध नहीं होगा, जो आयोग के परीक्षाओं से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संंबंधित हों।"
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार झा, अवर सचिव। सं0 21/आयोग-03/2017,सा॰प्र॰- सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-3699 दिनांक-20.02.2026 का निम्नलिखित अँग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अँग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मनोज कुमार झा, अवर सचिव।
The 20th February 2026
No. 21/Aayog-03/2017Gad-3699 In exercise of the powers conferred by article 318 of Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to insert the following new regulation9 (cid:464)बहार गजट, 25 2026 15A after Regulation 15 of the Bihar Public Service Commission (Conditions of Service) Regulations, 1960, with immediate effect :- "15A. After retiring from or otherwise ceasing to hold the office of Chairperson or Member of the Commission, he or she shall not be associated in any manner with any private/commercial coaching institution or any private/commercial educational/training institution for a period of at least two years, if such institutions are directly or indirectly related to the examinations conducted by the Commission."
By the order of Governor of Bihar, Manoj Kumar Jha, Under Secretary.
---------- जल संसाधन विभाग ------
विषयः-आगामी रब्बी सिंचाई 2025-26 के दौरान पश्चिमी कोशी नहर परियोजना का नहर संचालन बंद रखने के संबंध में। Subject:- Notice for closure of Western Kosi Project during upcoming Rabbi Irrigation 2025-26. पत्रांक-सिं॰यो॰मो॰-61/2023 पार्ट II-100--मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, दरभंगा के परिक्षेत्राधीन पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के विस्तारीकरण, नवीनकरण एवं आधुनिकीरण कार्य (पार्ट A) कराने हेतु नहरों में रब्बी सिंचाई 2025-26 के दौरान जलापूर्ति बंद रखने का निर्णय लिया गया है । अतः पश्चिमी कोशी नहर परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र के कृषकों को सूचित किया जाता है कि रब्बी सिंचाई 2025-26 के दौरान इन नहरों में जलापूर्ति नहीं की जा सकेगी । उनसे अनुरोध है कि उक्त अवधि में रब्बी सिंचाई हेतु वैकल्पिक व्यवस्था से पटवन करने का कष्ट करेंगे । उपरोक्त कार्य में किसानों का भरपूर सहयोग प्रार्थित है । आदेश से, आलोक कुमार, संयुक्त सचिव (अभियंत्रण)।
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सं0 15/औ॰-01-08/2026-156(15A)स्वा॰--विभागीय अधिसूचना संख्या-886(15), दिनांक-30.06.2021 द्वारा श्री नवनीत कुमार, औषधि निरीक्षक को पटना मुख्यालय में पदस्थापित करते हुए बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना में उपमहाप्रबंधक(ड्रग्स) के कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया गया था।
2. प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना के पत्रांक-13257, दिनांक-20.02.2026 के द्वारा सूचित किया गया है कि बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना में आपूरित दवा Rabeprazole Sodium Injection IP 20mg/Vial जाँच में अवमानक पाये जाने पर आपूर्तिकर्ता फर्म (M/s Martin & Brown Bio Science Pvt.Ltd.) को निगम के आदेश ज्ञापांक-4002, दिनांक-17.07.2025 द्वारा 02(दो) वर्ष हेतु ब्लैकलिस्टेड किया गया था। श्री नवनीत कुमार, औषधि निरीक्षक मुख्यालय सम्प्रति उपमहाप्रबंधक(ड्रग्स) BMSICL, पटना द्वारा संबधित फर्म को अनुचित लाभ पहुँचाने के उद्देश्य से संचिका में उपलब्ध अभिलेखों की समीक्षा किये बिना, तथ्यों को छिपाकर काली सूची में अंकित उस Injection के लिए उसी आपूर्तिकर्ता फर्म को आपूर्ति आदेश/प्रतिस्थापन आदेश निर्गत करने का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु संचिका उपस्थापित किया गया, जो श्री कुमार का कर्तव्य के प्रति उदासीनता, स्वेच्छाचारिता, कार्य दायित्व के निर्वहन में घोर लापरवाही का द्योतक है।
3. वर्णित तथ्यों के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-886(15), दिनांक-30.06.2021 द्वारा श्री कुमार का उपमहाप्रबंधक(ड्रग्स) BMSICL के कार्य हेतु की गयी प्रतिनियुक्ति को समाप्त करते हुए श्री कुमार को उक्त कृत्य/निगम द्वारा प्रतिवेदित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम-9 (1) (क) में वर्णित प्रावधानों के तह्त तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया जाता है।
4. निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी का कार्यालय मुंगेर निर्धारित किया जाता है।(cid:464)बहार गजट, 25 2026 10 5. श्री कुमार के निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम- 10 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। 6. संदर्भित आरोपों की जाँच हेतु इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विशेष सचिव। ————— अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 49—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in
11 (cid:464)बहार गजट, 25 2026भाग-9-ख
िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण
सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द। ————— सूचना --------
No. 171--I, Ratnesh Kumar, S/o-Umakant Singh, R/o-Vill-Kharjamma, Mahnar ward no.-03, P.O+P.S-Mahnar, Distt.-Vaishali, Bihar-844506. Do hereby solemnly affirm and declare that ISHA KUMARI is my daughter. In my daughter's educational documents of class 10th (CBSE), my name is mentioned as RATNESH KUMAR SINGH. But, in my Aadhar card as well as in my PAN card my name is mentioned as RATNESH KUMAR. Here, both the names belong to the names of the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as RATNESH KUMAR for all legal purposes. Affidavit no.– 4 Date:-03/01/2026.
Ratnesh Kumar.
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No. 172--I, Suresh Kumar Gupta, S/o-Buddhan Saw, R/o-Vrindavan Colony, Road no. 2, In Front of Walmi Gate, AIIMS Road, Phulwari, Patna, Bihar-801505. Do hereby solemnly affirm and declare that Santanu Sarwan is my son. And, in my Son's Aadhar card as well as in his educational document of class 10th (CBSE), my name is mentioned as Suresh Kumar. But, in my Aadhar card my name is mentioned as Suresh Kumar Gupta. Here, both the names belong to the names of the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as SURESH KUMAR GUPTA for all legal purposes. Affidavit no.–3176 Date:- 23/12/2025.
Suresh Kumar Gupta.
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No. 173--I, Amit Kumar, S/o-Santlal Harijan, R/o-Bharpurwa, P.O-Bharpurwa, P.S-Vijaipur, District- Gopalganj, State-Bihar, Pin-841508. Do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar card my name is mentioned as Amit Ram instead of Amit Kumar. Whereas in my educational documents of matriculation as well as in intermediate my name is mentioned as Amit Kumar, which is true and correct. Here, both the names 'Amit Ram' and 'Amit Kumar' belong to the same and one person i.e me. And, from now in my future I will be known as AMIT KUMAR for all my legal purposes. Affidavit no.–18793 Date:-22/09/2025.
Amit Kumar.
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No. 174--I, Musafir Mahto S/o Kauleshwar Mahto R/o Village-Shivganj P.O. Teldiha, P.S.-Madanpur, Aurangabad Bihar-824103 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 14461 dt. 11.04.25 that my name is written in Aadhar Card as Musafir Mehta where as in Pan Card Residence certificate, Income certificate written as Musafir Mahto. Both names are same and one person. From now I will be known as Musafir Mahto for all purposes.
Musafir Mahto.
(cid:464)बहार गजट, 25 2026 12No. 175--I, Sukan Prasad, S/o Ramnath Prasad, R/o Mahavir Chabutra, Ward No.-14 Daudnagar, Distt.-Aurangabad, Bihar-824143 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-176 dt. 4.10.25 that Sangita Kumari is my minor daughter her name is written as Sagita Kumari in Aadhar card. As per educational documents her name is Sangita Kumari. Both names are same and one person. From now she shall be known as Sangita Kumari for all purposes.
Sukan Prasad.
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सं0 176--म(cid:167), अवनीश कु मार, िपता- (cid:214)वo तपे(cid:309)र िसंह, िनवासी- देशर(cid:194)न पथ, हनुमान नगर, पटना, शपथ प(cid:253) सं.- 1306/17.01.26 से घोषणा करता ह(cid:243) ँ िक मेरी पु(cid:253)ी भूिवका अब भूिवका (cid:174)ी (BHUVIKA SHREE) के नाम से जानी व पहचानी जाएगी ।
अवनीश कु मार ।
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No. 177--I, SONI KUMARI, W/o-RAJ KUMAR, R/o-vill-Khiri, P.O.+ P.S.-Bhagwanpur, Kaimur (Bhabua), Pincode-821102, Bihar. Do hereby solemnly affirm and declare that in my educational documents of class 10th (BSEB), as well as in my residential certificate my name is mentioned as Soni Kumari. But, in my Aadhar card my name is mentioned as Soni Devi. Here, both the names belong to the names of the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as SONI KUMARI for all my legal purposes. Affidavit no.–2876 Date:-12/12/2025.
SONI KUMARI.
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No. 178--I Manju Devi W/o Arvind Kumar R/o Chandi Mor, P.O+P.S. Harnaut, Distt.- Nalanda, Bihar-803110 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No,-2802 dt. 09.12.2025 that my name is written in my minor daughter Anitya Kumari's C.B.S.E. Class 10th all educational documents as Manju Kumari. As per Aadhar Card my name is Manju Devi. Both names are same and one person: From now I shall be known as Manju Devi for all purposes.
Manju Devi.
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No. 179--I, Chhattu Mahto S/o Shiv Pujan Mahto, R/o 31, Kurji More Gate No.-71 to 77/27 to 67 Patna P.S-Digha, P.o-Sadakat Aashram Patna-800010, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-55 dt. 05.01.2026 that my name is written as Chhattu Ignatius Mahto in my son's 10th and 12th Educational documents In Aadhar Card my name is written as Chhattu Mahto, Both names are same and one person. From now I will be known as Chhattu Mahto for all purposes.
Chhattu Mahto.
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सं0 180--मैं Raunak Kumar (रौनक कुमार) पिता अषोक सिंह, निवासी-ग्राम+पो0-मानिकपुर, थाना-कोईलवर भोजपुर, बिहार-802163 षपथ पत्र सं0 2705, दिनांक 05.12.2025 द्वारा सूचित करता हूं कि मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम Raunak Kumar (रौनक कुमार) है जबकि Educational Certificate में Raunak Singh (रौनक सिंह) है दोनों नाम एक ही व्यक्ति का है जो मेरा है। भविष्य में अब मैं Raunak Singh (रौनक सिंह) के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा।
Raunak Kumar (रौनक कुमार).
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No. 181--I, Snehlata Bhengra (स्नेहलता भेंगरा) D/o Victor Bhengra (विक्टर भेंगरा) R/o Ashok Raj Path, Commissionary office campus, Bankipur Golghar, P.S.-Gandhi Maidan P.O.-G.P.O., Patna Bihar-800001. do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 15046 12.12.25 that from now I shall be known as Snehlata (स्नेहलता) for all future purposes.
Snehlata Bhengra (स्नेहलता भेंगरा).
13 (cid:464)बहार गजट, 25 2026No. 182--I, SHANKAR KUMAR, S/O Raghunath Prasad, R/O-MAA NIWAS, Near- Police Chouki Patna, Bihar-800026, do hereby solemnly affirm and declare as follows as per Affidavit No 700 Dated 23/06/2025 that SUMEET KUMAR is my son. that in Sumeet Kumar's 10th and 12th all educational certificates my name is wrongly mentioned as SHANKAR PRASAD. that my correct name is SHANKAR KUMAR according to my aadhar card. that instead of SHANKAR PRASAD I shall be known as SHANKAR KUMAR for all purposes.
SHANKAR KUMAR.
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No. 183--I Shashi Bala Kumari, W/O Jai Prakash R/O Baliya P.0-Dewpura, P.s- Rasulpur, District-Saran, Bihar- 841212 hereby affirm and declare as follows as per Affidavit No. 09 dated 3.12.2025. That Muskan Kumari is my daughter. That in Muskan Kumari's matriculation all educational certificates my name is wrongly mentioned as Shashibala Devi. That my correct name is mentioned in my aadhar card as Shashi Bala Kumari. That in place of Shashibala Devi I will be known as Shashi Bala Kumari for all purposes.
Shashi Bala Kumari.
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No. 184--I Jai Prakash S/O Prithwi Nath Sharma R/O Baliya P.O-Dewpura, P.s- Rasulpur, District-Saran, Bihar- 841212 hereby affirm and declare as follows as per Affidavit No. 22 dated 3.12.2025. That Muskan Kumari is my daughter. That in Muskan Kumari's matriculation all educational certificates my name is wrongly mentioned as JAIPRAKASH SHARMA. That my correct name is mentioned in my aadhar card as Jai Prakash. That in place of Jaiprakash Sharma I will be known as Jai Prakash for all purposes.
Jai Prakash.
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No. 195--I, Raju Kumar Srivastava S/o Praduman Prasad R/o Medani Mal Katra, Hajipur, P.o-Hajipur, Distt-Vaishali, Bihar-844101 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 145 dt. 08.01.2026 that my name is written as Raju Kumar in my daughter 10th educational certificate. In my Aadhar Card written as Raju Kumar Srivastava. Both names are same and one person. From now I will be known as Raju Kumar Srivastava for all purposes.
Raju Kumar Srivastava.
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No. 196--I, Manish Kumar S/o Mithlesh Ray R/ Gram-Lalganj, P.O-Dholbazza Bazar, P.S.-Rupauli, Distt.-Purnia, Bihar-853201 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.- 820 dt. 05.12.2025 that my name is written in my Aadhar Card as Manish Kumar Singh whereas in my Educational Documents as Manish Kumar. Both names are same and one person. From now I will be known as Manish Kumar for all purposes.
Manish Kumar.
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No. 197--I Amrita Kumari, W/O.-Sri Rakesh Kumar, Village+P.O-Darhis Asadhar, P.S.-Angarghat, District-Samastipur, 848134, do hereby solemnly affirm and declare as follows as per Affidavit No. 16 dated 15.10.2025 That RAUNIT KUMAR is my Son's. That in RAUNIT KUMAR 10th all educational certificate my name mistakely mentioned as AMRITA PANDEY. That in my Aadhar Card my name mentioned as AMRITA KUMARI. That I shall be known as AMRITA KUMARI for all purposes.
Amrita Kumari.
14(cid:464)बहार गजट, 25 2026 No. 207--I, Mamta Devi W/o Satya Prakash Singh R/o Village Makhnahi, P.O.-Bariaul, P.S.-Mabbi, Distt.-Darbhanga, Bihar-846005 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-4790 dt. 29.11.25 that my name is written as Mamta Singh in my daughter's Bharti Kumari CBSE class 10th all Educational documents. In my Aadhar card written as Mamta Devi. Both names are same and one person. From now I shall be known as Mamta Devi for all purposes.
Mamta Devi.
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No. 208--I, Kapil Kumar Jha S/o Dev Narayan Jha R/o-E-121, PC Colony Kankarbagh, Patna-800020 dp hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-14672 dt. 05.12.2025 that Shreya Jha is my minor daughter her name is written in her Aadhar Card as Shreya Kumari. From now she shall be known as Shreya Jha for all purposes.
Kapil Kumar Jha.
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No. 209--I, Veena Kumari, W/o- Ravindra Kumar, R/o - Mashrak takht, Mashtak, P.O. - Masrakh, Distt. - Saran, Bihar - 841417. Do hereby solemnly affirm and declare that Aditya Kumar is my son. And, in my Son's educational documents of class 10th (CBSE), my name is mentioned as Veena Soni. But, in my Aadhar card as well as in my PAN card my name is mentioned as Veena Kumari. Here, both the names belong to the names of the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as VEENA KUMARI for all legal purposes. Affidavit no. – 3113 Date: - 20/12/2025.
Veena Kumari.
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No. 210--I, Ravindra Kumar, S/o - Shri Kishun Sah, R/o - Mashrak takht, Mashrak, P.O- Masrakh, Distt. - Saran, Bihar - 841417. Do hereby solemnly affirm and declare that Aditya Kumar is my son. And, in my Son's educational documents of class 10th (CBSE), my name is mentioned as Rabindra Soni. But, in my Aadhar card as well as in my PAN card my name is mentioned as Ravindra Kumar. Here, both the names belong to the names of same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as RAVINDRA KUMAR for all legal purposes. Affidavit no. – 598 Date: - 29/01/2026.
Ravindra Kumar.
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No. 211--I, Mahesh Kumar, S/o Raj Kumar Mahato, R/o Badi Patandevi colony, P.S.- Alamganj, P.O.-Gulzarbagh Patna-800007, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-58 dt. 02.01.26 that my name is written as Mahesh Kumar in Aadhar card and Pan card. From now I will be known as Mahesh Kumar Mahato for all purpoes.
Mahesh Kumar.
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No. 215--I, Vinay Kumar S/o Late Munni Yadav R/o Dravtoli Nalapar Chowk Shikarpur, Patna, Bihar-800009 do hereby solemly affirm and declare as per aff. No.-1033 dt. 16.02.2026 that my name is written in Aadhar, Pan Card as Vinay Kumar. In my Service Book written as Binay Kumar. Both names are same and one person. From now I will be known as Vinay Kumar for all purposes.
Vinay Kumar.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 49—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in
15 (cid:464)बहार गजट, 25 2026बिहार गजट का पूरक(अ0) प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित
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सं0 एल/एच॰जी॰-14-18/2025--1880 गृह विभाग (विषेष शाखा) ------- संकल्प 17 फरवरी 2026
मुख्यालय, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, पटना के पत्रांक-129/गो॰, दिनांक-03.10.2025 के आलोक में विज्ञापन संख्या-01/2025 के तहत गृह रक्षक नामांकन की प्रक्रिया एवं अंतिम मेधा सूची के प्रकाशन के दौरान पाई गई त्रुटियों एवं अनियमितताओं की जाँच हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक-10790, दिनांक-06.10.2025 द्वारा बेगूसराय जिला से संबंधित मामले की उच्चस्तरीय जाँच हेतु समिति का गठन किया गया।
उक्त समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आलोक में यह पाया गया कि श्री अखिलेश कुमार ठाकुर, प्रमंडलीय समादेष्टा-सह-जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बेगूसराय द्वारा नामांकन प्रक्रिया में गंभीर त्रुटि/अनियमितता की गई है। इसके आलोक में उन्हें निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है।
2. उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1)(क) एवं (ग) के तहत श्री अखिलेश कुमार ठाकुर, प्रमंडलीय समादेष्टा-सह-जिला समादेष्टा, बिहार गृह रक्षा वाहिनी, बेगूसराय को आदेष निर्गत तिथि से निलंबित किया जाता है।
3. निलंबन अवधि में श्री ठाकुर का मुख्यालय, महानिदेषक-सह-महासमादेष्टा का कार्यालय, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निषमन सेवाएँ, बिहार, पटना निर्धारित किया जाता है।
4. निलंबन की अवधि में इन्हें बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के आलोक में जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान, निर्धारित मुख्यालय से किया जायेगा। आदेषः-आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाषित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उपेन्द्र प्रसाद, संयुक्त सचिव।