असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
7 फा(cid:227)गुन 1947 (श0)
(सं0 पटना 229) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 26 फरवर(cid:547) 2026
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विषयः- श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नाकामयाब मशीनों/स्क्रैप को कंडम घोषित करने हेतु गठित समिति में संशोधन के संबंध में।
श्रम संसाधन विभाग के स्वीकृतादेश सं0-2855 दिनांक-19.09.2016 के द्वारा श्रम संसाधन विभाग के अन्तर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नाकामयाब मशीनों/ स्क्रैप को कंडम घोषित करने एवं निलामी प्रक्रिया एम0एस0टी0सी0 लिमिटेड, भारत सरकार के उपक्रम के माध्यम से ई-ऑक्सन द्वारा करने की स्वीकृति दी गई है। 2. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के नाकामयाब मशीन/ स्क्रैप को कंडम घोषित करने हेतु समिति निम्न प्रकार गठित हैः-
(i) क्षेत्रीय उप निदेशक/क्षेत्रीय निरीक्षी पदाधिकारी - अध्यक्ष (ii) संबंधित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य - सदस्य सचिव (iii) निदेशक द्वारा नामित पदाधिकारी - सदस्य (iv) संबंधित प्रक्षेत्र के कारखाना निरीक्षक - सदस्य (v) उप प्राचार्य/सहायक अधीक्षक/ मुख्य अनुदेशक अथवा वरीय अनुदेश - सदस्य
3. विदित हो कि मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1569 दिनांक- 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 फरवर(cid:547) 2026 4. नए विभाग के श्रृजन के फलस्वरूप श्रम संसाधन विभाग के स्वीकृतादेश सं0-2855 दिनांक-19.09.2016
में आंशिक संशोधन करते हुए के स्थान पर परिवर्तित किया जाता है। 5. शेष अन्य कंडिकाएँ यथावत रहेंगी। आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधारण के सूचनार्थ सरकारी राजपत्र में इस संकल्प को प्रकाशित किया जाय और सभी संबंधित को इसकी एक प्रति दी जाय।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,