असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
7 फा(cid:227)गुन 1947 (श0)
(सं0 पटना 233) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 26 फरवर(cid:547) 2026
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सं0 IV-छूट-12-05/2026-1305--रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-78 द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल देवकुण्ड, औरंगाबाद मेें केन्द्रीय विद्यालय, देवकुण्ड, औरंगाबाद के भवन निर्माण हेतु 04.00 एकड़ भूमि 30 (तीस) वर्षों के लिए लीज पर अंतरित किये जाने संबंधी दस्तावेज के निबंधन पर प्रभार्य निबंधन शुल्क की शत-प्रतिशत छूट प्रदान करते हैं। 2. यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत होगा। सं0 IV-छूट-12-05/2026-1305 का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाषित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेष का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। The 25th February 2026 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 फरवर(cid:547) 2026 acres of land for construction of Kendriya Vidyalaya, Devkund, Aurangabad building at Devkund, Aurangabad for 30 (Thirty) years. 2. It shall come into force with immediate effect. By the Order of the Governor of Bihar, Ajay Yadav, Secretary to the Government.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,