(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
7 फा(cid:227)गुन 1947 (श0)
(सं0 पटना 236) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 26 फरवर(cid:547) 2026
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वीरचन्द पटेल पथ, पटना। बिहार, पटना।
अनुमंडल एवं जिला स्तर पर भू-राजस्व संबंधी कार्य बोझ लगातार बढ़ने के फलस्वरूप अनुमंडल एवं जिला स्तर के बीच राजस्व संबंधी मामलों में समन्वय स्थापित करने एवं भू-राजस्व संबंधी कार्यों के सफल क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक अनुमंडल में एक-एक अतिरिक्त प्रशासनिक पदाधिकारी को पदस्थापित किये जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के मूल कोटि में अपुनरीक्षित पे बैंड-9,300-34,800/-, ग्रेड पे-5,400/- तथा पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-9 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता के पदनाम से कुल-101 पद स्थायी रूप से सृजित करने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 फरवर(cid:547) 2026
बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग का नियंत्री विभाग सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना है। अतएव उपर्युक्त भूमि सुधार उप समाहर्ता का नवसृजित पद सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधीन रहेंगे।
नवसृजित पद-'भूमि सुधार उप समाहर्ता' के पद पर पदस्थापित पदाधिकारियों को संलग्न
परिशिष्ट-1 के तहत कार्याें के निष्पादन हेतु शक्तियाँ प्रदत्त होंगी।
भूमि सुधार उप समाहर्ता के 101 पदों के सृजन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय रू०-11,94,03,816.00 (ग्यारह करोड़ चौरानबे लाख तीन हजार आठ सौ सोलह) मात्र होगा (व्यय विवरणी परिशिष्ट-2 के रूप में संलग्न)। यद्यपि कि उपर्युक्त अनुमानित व्यय वेतनमान के निम्नतम प्रक्रम पर परिगणित किया गया है, इसमें पदाधिकारियों के पदस्थापन के अनुसार परिवर्तन होने की संभावना बनी रहेगी। इस वित्तीय भार का वहन 33-सामान्य प्रशासन विभाग के अधीन मुख्य शीर्ष जिला, 2053-जिला प्रशासन-00-094 अन्य स्थापनाएँ-0001-अनुमंडलीय स्थापना विपत्र कोड-33-2053000940001 के अन्तर्गत विकलनीय होगा।
दिनांक-28.01.2026 को सम्पन्न प्रशासी पदवर्ग समिति की बैठक में मद सं0-01 के रूप में उक्त
प्रस्ताव पर सहमति प्राप्त है।
दिनांक-29.01.2026 को सम्पन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में मद सं0-30 के रूप में उक्त प्रस्ताव पर
स्वीकृति प्राप्त है। ifjf'k"V&1 ———
भूमि विवाद, दाखिल-खारिज, जमाबंदी रद्दीकरण संबंधी प्रस्ताव, सिलिंग, बटाईदारी, लोक भूमि अतिक्रमण, भू-मापी, सैरात बन्दोबस्त/परता संबंधी कार्य, राजस्व न्यायालय के रूप में आदेश पारित करना तथा निम्नांकित विभिन्न राजस्व अधिनियमों/नियमावली के तहत प्रदत्त शक्तियों से संबंधित कार्याें के निष्पादन किये जाने की शक्तियाँ प्रदत्त होंगीः-
(क) बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम, 2009 (ख) बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत वादों का निर्णय। (ग) बिहार काश्तकारी अधिनियम, 1885 (घ) बिहार भूमि सुधार (अधिकतम सीमा निर्धारण एवं अधिशेष भूमि अर्जन) अधिनियम, 1961 (ड.) बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 (च) बिहार भूमि दाखिल-खारिज अधिनियम, 2011 (छ) बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (ज) बिहार खासमहाल हस्तक, 1953 (झ) मुख्यमंत्री गृह स्थल क्रय सहायता योजना, 2024 के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्य
साथ ही भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को पूर्णतः quasi-judicial officer के रूप में कार्य करने की शक्तियाँ होंगी तथा राज्य सरकार भविष्य में समय-समय पर बनाये जाने वाले राजस्व संबंधी विभिन्न अधिनियमों/नियमावली के तहत भूमि सुधार उप समाहर्ता को शक्तियाँ प्रत्यायोजित कर सकेंगी।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 फरवर(cid:547) 2026
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fu;fer LFkkiuk ds vUrxZr LFkk;h in l`tu dh O;;&fooj.kh
| % | % | |||||||
| 1 | भूमि सुधार उप समाहर्त्ता | 101 | लेवल-9 | 53,100.00 | 30,798.00 | 10,620.00 | ||
| 3,000.00 | 1,000.00 | 98,518.00 | 11,94,03,816.00 |
ग्यारह करोड़ चौरानवे लाख तीन हजार आठ सौ सोलह रूपये मात्र।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 236-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in