(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 7 फा(cid:227)गुन 1947 (श0)
(सं0 पटना 237) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 26 फरवर(cid:547) 2026 बिहार विधान सभा सचिवालय ——— अधिसूचना 26 फरवरी 2026
सं॰ वि॰स॰वि॰-10/2026-1108/वि॰स॰।—''बिहार सचिवालय सेवा (संशोधन) विधेयक, 2026'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक-26 फरवरी, 2026 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है।
आदेष से, ख्याति सिंह, प्रभारी सचिव।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 फरवर(cid:547) 2026
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भारत-गणराज्य के 77वें वर्ष में बिहार राज्य विधानमंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो- -
(1) यह अधिनियम
कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
उक्त अधिनियम की धारा-9(1)को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा- "9(1)(i) सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड के 85 प्रतिशत पदों को सीधी भर्त्ती द्वारा बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षाफल के आधार पर भरा जाएगा;
परन्तु, बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में चयनित सुयोग्य उत्कृष्ट खिलाड़ी की नियुक्ति सीधी भर्त्ती के लिए उपलब्ध पदों के 10 प्रतिशत के अन्तर्गत की जा सकेगी।
(ii) शेष 15 प्रतिशत पदों को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के उच्च वर्गीय लिपिकों की प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा। ऐसी प्रोन्नति वरीयता एवं एतद्र्थ गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा से दी जाएगी।"
उक्त अधिनियम की धारा-10को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा- "10. सहायक प्रशाखा पदाधिकारी ग्रेड में सीधी भर्त्ती से अथवा उत्कृष्ट खिलाड़ी से नवनियुक्त
सहायक प्रशाखा पदाधिकारी योगदान की तिथि से 01 (एक) वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 01(एक) और वर्ष के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी।"
उक्त अधिनियम की धारा-11(1)को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा- "(1) परिवीक्षा अवधि में सीधी भर्त्ती से अथवा उत्कृष्ट खिलाड़ी से नियुक्त व्यक्ति से ऐसा प्रशिक्षण लेने या ऐसी विभागीय परीक्षा में उत्तीर्ण होने की अपेक्षा की जाएगी जैसा सरकार/संवर्ग नियंत्री प्राधिकार द्वारा समय-समय पर विहित किया जाय।" ख्याति सिंह,
प्रभारी सचिव।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 फरवर(cid:547) 2026 चूँकि, बिहार सचिवालय सेवा के पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं सेवा-शर्त्तों के निर्धारण हेतु बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) (समय-समय पर यथा संशोधित) गठित है। परन्तु, यह कि, ''बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति नियमावली, 2023'' के नियम-6(i) एवं बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली, 2024 के नियम-3 में निहित प्रावधानों के आलोक में बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) की धारा-9(1), धारा-10 एवं धारा-11(1) में निहित एतद् विषयक प्रावधानों में संशोधन किया जाना समीचीन है।
इसलिए, बिहार सचिवालय सेवा अधिनियम, 2007 (बिहार अधिनियम 03, 2008) (समय-समय पर यथा-संशोधित) की धारा-9(1), धारा-10 एवं धारा-11(1) को संशोधित करना इसका उद्देश्य है, जिसे अधिनियमित करना ही इस विधेयक का अभीष्ट है।
iVuk] fnukad&26-02-2026
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,