असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 7 फा(cid:227)गुन 1947 (श0)
(सं0 पटना 240) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 26 फरवर(cid:547) 2026 बिहार विधान सभा सचिवालय ———— अधिसूचना 26 फरवरी 2026
विसवि-11/2026- 1117/ विस—बिहार अध्विक्ता कल्याण निध्ि (संशोध्न) विध्ेयक, 2026'', जो बिहार विधन सभा में दिनांक-26 पफरवरी, 2026 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधन सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।
ख्याति सिंह, प्रभारी सचिव।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 26 फरवर(cid:547) 2026 2 बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2026 [वि॰स॰वि॰-10/2026] बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 (बिहार अधिनियम 16, 1983) का संशोधन करने के लिए विधेयक। भारत गणराज्य के सतहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-
(1) यह अधिनियम ''बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2026'' कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम 16, 1983 की धारा 22 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) में वर्णित शब्द ''पच्चीस रुपये'' शब्द ''पचास रुपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
वित्तीय संलेख
बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 की धारा-22 की उपधारा (1) में संशोधन का प्रस्ताव है, जिसके फलस्वरुप राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प की वर्तमान राशि रु0-25/-(पच्चीस रुपये) से बढ़ाकर रु0-50/-(पचास रुपये) हो जायेगा, जिससे कि राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु अधिक निधि उपलब्ध हो सकेगा। इस संशोधन पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।
मंगल पाण्डेय, भार-साधक सदस्य।
उद्देश्य एवं हेतु
बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 की धारा 22 की उपधारा (1) में वर्णित वर्तमान राशि रु0-25/- (पच्चीस रुपये) है। उक्त राशि को अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु बढ़ाकर रु0-50/- (पचास रुपये) किये जाने का प्रस्ताव है, जिससे राज्य के अधिवक्ताओं के कल्याण हेतु अधिक निधि उपलब्ध हो सकेगा।
इसलिए बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 (बिहार अधिनियम, 16, 1983) की धारा-22 की उपधारा-(1) में आवश्यक संशोधन किया जाना आवश्यक है। यही इस संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य है तथा इसे अधिनियमित कराना ही इस संशोधन विधेयक का अभीष्ट है।
मंगल पाण्डेय, भार-साधक सदस्य। पटना, प्रभारी सचिव दिनांक-26.02.2026 बिहार विधन सभा, पटना।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,