असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
7 फा(cid:227)गुन 1947 (श0)
(सं0 पटना 242) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 26 फरवर(cid:547) 2026
बिहार विधान सभा सचिवालय
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26 फरवरी, 2026
सं॰ वि॰स॰वि॰-05/2026-1123/वि॰स॰--'''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2026'', जो बिहार विधान सभा में दिनांक-26 फरवरी, 2026 को पुरःस्थापित हुआ था, बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।
आदेष से, ख्याति सिंह, प्रभारी सचिव।2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 फरवर(cid:547) 2026 [foúlúfoú&12@2026]
जबकि, बिहार राज्य में मदरसा शिक्षा के विकास और बेहतर देख-रेख निमिा एक स्वायत बोर्ड के गठन का उपबंध करने हेतु भारत गणराज्य के 32वें वर्ष में बिहार विधानमंडल द्वारा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 दिनांक 17 जनवरी, 1981 के प्रभाव से अधिनियमित किया गया था;
अब, राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 के कुछ प्रावधानों को संशोधित करना आवश्यक समझा जा रहा है ताकि इन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुरूप प्रावधानित किया जा सके;
अतः अब भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
(1) यह अधिनियम ''बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड (संशोधन) अधिनियम, 2026'' कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।
उक्त
अधिनियम की धारा 7(2)(ढ) को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगाः- "(ढ) मदरसों की प्रबंध समिति का गठन इस रूप में करना कि सदस्य के रूप में मदरसा के प्रधान मौलवी, नौ अनुदायी प्रतिनिधि, एक शिक्षक प्रतिनिधि, दो अभिभावक प्रतिनिधि एवं बोर्ड द्वारा नामित एक सदस्य के अलावे इन चौदह सदस्यों द्वारा सहवाचित तीन अन्य सदस्य रहें जिन्हें मदरसा शिक्षा तथा इस्लामी अध्ययन में अभिरूचि हो।"
उक्त
अधिनियम की धारा 24 को निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जायेगाः-
मान्यता प्राप्त मदरसों में अनुमोदित
" ि शिक्षकों एवं शिक्षकेार कर्मचारियों की सेवाएँ संबंधित मदरसा के प्रबंध समिति के पर्यवेक्षण में रहेगी। (2) प्रबंध समिति द्वारा किसी शिक्षण/गैर शिक्षण कर्मचारी की सेवा से पद्च्यूत अथवा बर्खास्तगी के आदेश के विरूद्ध, आदेश पारित होने के तीन माह के भीतर बोर्ड के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा। ऐसे अपील दायर होने पर, खासकर उन मामलों में जहाँ पद्च्यूत अथवा बर्खास्तगी का आदेश नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतो का पालन किये बिना पारित किया गया है या प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण प्रकृति का है, बोर्ड अपीलार्थी के सम्पूर्ण सेवा इतिहास की मांग करेगा तथा सभी पक्षों को सुनने के उपरांत, लिखित रूप दर्ज किये जाने वाले कारणों के साथ, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो न्यायहित में हो। बोर्ड द्वारा पारित आदेश संबंधित मदरसों पर बाध्यकारी होगा।''
बिहार राज्य में मदरसा शिक्षा के विकास और बेहतर देख-रेख निमिा एक स्वायत बोर्ड के गठन का उपबंध करने हेतु भारत गणराज्य के 32वें वर्ष में बिहार विधानमंडल द्वारा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 दिनांक 17 जनवरी, 1981 के प्रभाव से अधिनियमित किया गया था।
राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 के कुछ प्रावधानों को संशोधित करना आवश्यक समझा जा रहा है ताकि इन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 30(1) के अनुरूप प्रावधानित किया जा सके। अतः इस उद्देश्य से बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1981 (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 7(2)(ढ) एवं धारा 24 में संशोधन किया जाना है जिसे अधिनियमित कराना इसका मुख्य अभीष्ट है।
(डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल) भार-साधक सदस्य पटना, दिनांक-26.02.2026
प्रभारी सचिव बिहार विधान सभा।