िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
7 फा(cid:227)गुन 1947 (श0)
(सं0 पटना 243) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 26 फरवर(cid:547) 2026
IV —
खान एवं भूतत्व विभाग ———— संकल्प 24 फरवरी 2026 विषयः- गया जिला में भारतमाला परियोजना अन्तर्गत 06 लेन ग्रीन फिल्ड वाराणसी-राँची-कोलकाता हाइवे के लिए ग्राम अनरबंसेलिया से ग्राम संग्रामपुर (कुल लंबाई 33.05 किलोमीटर) के निर्माण हेतु गया जिला में परियोजना के मार्गरेखन क्षेत्र में पड़ने वाले Hard Rock के क्रशिंग कार्य के लिये रियायतग्राही मेसर्स जी0आर0 वाराणसी कोलकाता हाइवे प्राइवेट लिमिटेड को 03 वर्षों की अवधि के लिए क्रशर स्थापना की स्वीकृति के संबंध में। बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम- 39(4) के अनुसार किसी भी व्यक्ति को पट्टा क्षेत्र के बाहर किसी स्टोन क्रशर लगाने, प्रतिष्ठापित करने या प्रचालित करने की अनुमति नहीं दी जायेगीय परन्तु विभाग लीजधारक को अथवा विभाग द्वारा यथा विनिश्चित शर्त्तों पर निर्माण क्रिया-कलाप में सीधे लगा हुआ व्यक्ति को पट्टा क्षेत्र सीमा के 500 मीटर की परिधि के भीतर मोबाइल क्रशर सहित किसी क्रशर के प्रतिष्ठान की स्वीकृति दे सकेगा।
1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, क्षेत्रीय कार्यालय, पटना के पत्रांक-NHAI/ RO-PAT/VAR-RNC- KOL/Pkg-7/2025/16/99 दिनांक 24.07.2025 एवं सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- एन0एच0-25/ विविध-01-17 /2021-2526 (अनु0) दिनांक 08.08.2025 द्वारा गया जिला में भारतमाला परियोजना अन्तर्गत 06 लेन ग्रीन फिल्ड वाराणसी-राँची- कोलकाता हाइवे के लिए ग्राम अनरबंसेलिया से ग्राम संग्रामपुर (कुल लंबाई 33.05 किलोमीटर) के निर्माण हेतु गया जिला क्षेत्र में पड़ने वाले पहाड़ी इलाकों से मक डिस्पोजल (Muck-Disposal) के लिए रियायतग्राही मे0 जी0आर0 वाराणसी कोलकाता हाइवे प्राइवेट(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 26 फरवर(cid:547) 2026 2 लिमिटेड को लोकहित में क्रशर स्थापना एवं संचालन की स्वीकृति 03 वर्षों की अवधि के लिए देने का अनुरोध किया गया है।
2. समाहरणालय, गया के पत्रांक 2818 दिनांक 04.09.2025 द्वारा भारतमाला परियोजना अन्तर्गत 06 लेन ग्रीन फिल्ड वाराणसी-राँची-कोलकाता हाइवे के लिए ग्राम अनरबंसेलिया से ग्राम संग्रामपुर (कुल लंबाई 33.05 किलोमीटर) के निर्माण हेतु गया जिला क्षेत्र में पड़ने वाले पहाड़ी इलाकों से मक डिस्पोजल (Muck- Disposal) के लिए रियायतग्राही मे0 जी0आर0 वाराणसी कोलकाता हाइवे प्राइवेट लिमिटेड को क्रशर इकाइयों के स्थापनार्थ एवं संचालनार्थ अनुमति प्रदान करने की अनुशंसा की गई है।
3. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-77 (1) निम्नवत् है :-
''77. इस नियमावली के किसी उपबंध के प्रवर्तन को शिथिल करने की सरकार की शक्ति- (1) राज्य सरकार इस नियमावली के एक या अनेक उपबंधों के प्रवर्तन को शिथिल कर सकेगी यदि सरकार के विचार से ऐसी शिथिलता लोक हित में आवश्यक हो।
4. सम्यक विचारोपरांत लोकहित में बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 के नियम-77 (1) में उल्लेखित प्रावधानों के तहत नियम-39(4) में वर्णित पट्टा क्षेत्र सीमा के 500 मीटर की परिधि के भीतर क्रशर की स्वीकृति के प्रावधान को क्षांत करते हुए मेसर्स जी0आर0 वाराणसी कोलकाता हाइवे प्राइवेट लिमिटेड को समाहर्त्ता, गया से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में 250 TPH क्षमता के 03 क्रशर इकाइयों (02 स्थायी क्रशर एवं 01 मोबाइल क्रशर) की स्थापना की अनुमति दी जानी है।
5. अतः गया जिला में भारतमाला परियोजना अन्तर्गत 06 लेन ग्रीन फिल्ड वाराणसी-राँची-कोलकाता हाइवे के लिए ग्राम अनरबंसेलिया से ग्राम संग्रामपुर (कुल लंबाई 33.05 किलोमीटर) के निर्माण हेतु गया जिला क्षेत्र में पड़ने वाले परियोजना के मार्गरेखन पहाड़ी इलाकों से Hard Rock को कटाई कर क्रशिंग करने के लिए रियायतग्राही मेसर्स जी0आर0 वाराणसी कोलकाता हाइवे प्राइवेट लिमिटेड को 03 वर्षों की अवधि के लिए क्रशर स्थापना की स्वीकृति निम्नलिखित शर्त्त एवं बंधेजों पर दी जाती हैः-
(i) यह स्वीकृति केवल बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित के नियम-39 (4) को नियम-77 (1) के तहत शिथिल कर क्रशर के स्थापना के लिये दी जा रही है। क्रशर संचालन हेतु सभी वैधानिक अनापत्ति प्राप्त करने के लिए रियायतग्राही उत्तरदायी होंगे, जिसका अनुश्रवण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियमित रूप से किया जायेगा।
(ii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रियायतग्राही के पक्ष में निर्गत सभी वैधानिक अनापत्ति की शर्त्तों के अनुपालन की स्थिति की नियमित रूप से जाँच की जायेगी एवं जाँच के फलाफल से समाहर्त्ता, गया को अवगत कराना अनिवार्य होगा।
(iii) बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित में विनिर्दिष्ट प्रावधानों के तहत रियायतग्राही को विहित प्रपत्र में ऐसे सभी क्रशर एवं उपयोग किये गये खनिज के लिये पंजी का संधारण करना अनिवार्य होगा, जिसे निरीक्षण के दौरान सक्षम पदाधिकारी या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 26 फरवर(cid:547) 2026 3 (iv) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियमित अंतराल पर रियायतग्राही द्वारा दिये गये रिटर्न (मासिक/वार्षिक एवं अन्य) एवं रजिस्टर के संधारण का जाँच किया जाना अनिवार्य होगा। किसी भी तरह की त्रुटि पाये जाने की स्थिति में रियायतग्राही के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी। (v) क्रशर का उपयोग मार्गरेखन क्षेत्र में पड़ने वाले केवल Hard rock की Crushing के लिये किया जायेगा।
(vi) क्रशर स्थल से क्रश्ड खनिजों का उपयोग मात्र 06 लेन ग्रीन फिल्ड वाराणसी-राँची-कोलकाता हाइवे परियोजना में किया जायेगा। खनिजों का प्रेषण ई-चालान के माध्यम से ही किया जायेगा। (vii) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि रियायतग्राही द्वारा उपरोक्त सभी शर्त्तो के अतिरिक्त बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित 2024 में निहित प्रावधानों का अक्षरशः अनुपालन किया जा रहा है। रियायतग्राही द्वारा उक्त नियमावली के नियम-39(1) में वर्णित आवेदन शुल्क का भुगतान कर भंडारण अनुज्ञप्ति (क्रशर संचालन हेतु) प्राप्त किया जाएगा। साथ ही निमय 37(1) का अनुपालन करते हुए विकास योजना की प्रक्रिया में प्राप्त हो रहे खनिज का उपयोग किये जाने के पूर्व विनिर्दिष्ट मात्रा के लिए रियायतग्राही द्वारा उक्त खनिज के निर्धारित स्वामिस्व एवं अन्य देय राशि का अग्रिम भुगतान कर खनिज निपटान परमिट प्राप्त किया जाएगा।
(viii) रियायतग्राही द्वारा गया जिला के प्रस्तावित हाईवे के निर्माणाधीन क्षेत्र में पड़ने वाले Muck/Debris का निष्पादन संबंधित नियमावली में उल्लेखित प्रावधानों के तहत किया जायेगा।
(ix) रियायतग्राही को किसी भी अन्य अधिनियम/नियम के तहत सभी प्रावधान के अनुपालन कराने की जिम्मेवारी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की होगी एवं क्रशर का संचालन तभी प्रारंभ किया जायेगा जब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण यह आश्वस्त हो जाए कि रियायतग्राही द्वारा सभी संबंधित नियमावाली का अनुपालन कर लिया गया है।
6. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक-20.02.2026 की बैठक के मद संख्या-02 में दी गई है। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भारत भूषण प्रसाद, सरकार के अपर सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 243-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 Website: : https://egazette.bihar.gov.in