असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
8 फा(cid:227)गुन 1947 (श0)
(सं0 पटना 246) पटना, शु(cid:272)वार, 27 फरवर(cid:547) 2026 ———
सं॰ 3/विविध-10104/2013-165--विभागीय अधिसूचना संख्या-814 दिनांक-19.05.2014 द्वारा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग सम्प्रति सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-2492 दिनांक- 30.11.2005 के द्वारा बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए अंगीकृत करते हुए लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग वाहन चालक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2014 का गठन किया गया।
2. उक्त नियमावली को निरसित करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-15200 दिनांक-14.08.2025 द्वारा बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2025 का गठन किया गया। उक्त नियमावली के नियम-3 (1) में प्रावधान है कि ''प्रत्येक विभाग (संलग्न कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय सहित) एवं प्रत्येक समाहरणालय के वाहन चालकों का एक पृथक संवर्ग होगा।''
3. साथ ही उक्त नियमावली के नियम-3 (4) एवं (5) में संवर्ग की संरचना निम्नवत् निर्धारित किये जाने का
| I | वाहन चालक (साधारण कोटि) | मूल कोटि | 35 प्रतिशत | अराजपत्रित |
| II | वाहन चालक (कोटि- II) | प्रथम प्रोन्नति स्तर | 30 प्रतिशत | अराजपत्रित |
| III | वाहन चालक (कोटि- I) | द्वितीय प्रोन्नति स्तर | 20 प्रतिशत | अराजपत्रित |
| IV | वाहन चालक (विशेष कोटि) | तृतीय प्रोन्नति स्तर | 15 प्रतिशत | अराजपत्रित |
| I | वाहन चालक (साधारण कोटि) | 88 का 35% = 30.8 अर्थात कुल-31 पद |
| II | वाहन चालक (कोटि- II) | 88 का 30% =26.4 अर्थात कुल-26 पद |
| III | वाहन चालक (कोटि- I) | 88 का 20% =17.6 अर्थात कुल-18 पद |
| IV | वाहन चालक (विशेष कोटि) | 88 का 15% =13.2 अर्थात कुल-13 पद |
(संलग्न कार्यालय एवं अधीनस्थ कार्यालय सहित) अन्तर्गत कोटिवार पदों की संख्या परिशिष्ट-1 में वर्णित है। 6. (i) लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग वाहन चालक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्ते) नियमावली, 2014 एवं संवर्ग के संबंध में नियत तिथि के पूर्व समय-समय पर निर्गत सभी संकल्प/नियमावली/आदेश इस हद तक निरसित समझे जायेंगे। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के लिए सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-15200 दिनांक-14.08.2025 द्वारा निर्गत बिहार वाहन चालक (भर्ती एवं सेवा शर्त्त) नियमावली, 2025 प्रभावी होगा।
(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व में निर्गत नियमावली/संकल्प/आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया कोई कार्य या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिसूचना द्वारा या इसके प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा, मानो यह अधिसूचना उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गयी थी।
7. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। ————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,