िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 20 1947 (श0) सं(cid:201)या 10 पटना, बुधवार,———————— 11 2026(ई0) पृष्ठ भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-16 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---
भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
---
भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 17-17 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---
भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची
पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-9—वि(cid:6980)ापन
---
भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 18-18 पूरक
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पूरक-क
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(cid:464)बहार गजट, 11 2026 2भाग-1
िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन,बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। ————
सं0 स्टे0/झा0/वि0-13/2025-1714--राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 16(1)(b) के तहत् पूर्वी क्षेत्रीय परिषद् के लिए बिहार से सदस्यों के रूप में श्री सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार एवं श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार को नामित किया जाता है।
2. राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 16(4)(C) के तहत् सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव, बिहार एवं अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार को नामित किया जाता है।
सं0 Estb/128/2025-SEC_2-ELECTION_DEPT-1/373712/2026--श्रीमती परवीन जहाँ, उप निर्वाचन पदाधिकारी, किशनगंज को अपने पति के हार्ट की सर्जरी एवं समुचित ईलाज कराने हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम-227, 240 तथा 248 (यथा संशोधित) में निहित प्रावधानों के अधीन एवं वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-PCFC/ELECTION/BELS/2012/0030/ 1524(23) दिनांक 31.10.2025 से प्राप्त आदेयता के आलोक में दिनांक 30. 06.2025 से दिनांक 01.08.2025 तक कुल 33 (तैंतीस) दिनों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त उपार्जित अवकाश की स्वीकृति के पश्चात दिनांक 29.06.2025 तक 300-33=267 दिन शेष रहेगी। 2. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, किशोर कुमार, उप सचिव। विधि विभाग -------- अधिसूचनाएं 5 जनवरी 2026
एस0ओ0 81, दिनांक 11 मार्च 2026--नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री भोला नाथ सिंह, (नामांकन सं0- BR/4505/1996) अधिवक्ता, शिवहर को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में शिवहर जिला के लिए शिवहर जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-521/2025/40/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)3 (cid:464)बहार गजट, 11 2026
5 जनवरी 2026
एस0ओ0 81, दिनांक 11 मार्च 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-521/2025/40/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 5th January 2026
S.O. 81 dated the 11th March 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Bhola Nath Singh (Enrolment No.- BR/4505/1996), Advocate, Sheohar a notary under the said Act who will act as such, in Sheohar district for the district of Sheohar for the next five years.
(File no. -A/Not-521/ 2025/40/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
--------
16 जनवरी 2026
एस0ओ0 82, दिनांक 11 मार्च 2026--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-848/जे0, दिनांक-29.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री राजीव कुमार रंजन, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-29.01.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री राजीव कुमार रंजन | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बांका | 29.01.2019 | बी0एस0सी0 एल0एल0बी0 | बांका जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-119/2018/438/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 11 2026 4
16 जनवरी 2026
एस0ओ0 82, दिनांक 11 मार्च 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-119/2018/438/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 16th January 2026
S.O. 82 dated the 11th March 2026--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Rajeev Kumar Ranjan, and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 848/J dated 29.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 29.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Rajeev Kumar Ranjan | Advocate-cum- Notary Civil Court, Banka | 29-.01.2019 | B.Sc L.L.B | Banka Distt.- |
(File no. -A/Not-119/2018/438/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
--------
16 जनवरी 2026
एस0ओ0 83, दिनांक 11 मार्च 2026--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-684/जे0, दिनांक-25.01.2019 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री रामादित्य प्रसाद, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-25.01.2024 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।5 (cid:464)बहार गजट, 11 2026
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री रामादित्य प्रसाद | अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडल न्यायालय, दाउदनगर, औरंगाबाद | 25.01.2019 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | जिला- औरंगाबाद |
(सं0 सं0-ए0/नोट-99/2018/439/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
16 जनवरी 2026
एस0ओ0 83, दिनांक 11 मार्च 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-99/2018/439/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
The 16th January 2026
S.O. 83 dated the 11th March 2026--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ramaditya Prasad, and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 684/J dated 25.01.2019 to practice as notary again for the next five year from 25.01.2024.
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Ramaditya Prasad | Advocate- cum-Notary Subdivison Court, Daudnagar, Aurangabad | 25.01.2019 | B.A L.L.B | Distt.- Aurangabad |
(File no. -A/Not-99/2018/439/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 11 2026 6
16 जनवरी 2026
एस0ओ0 84, दिनांक 11 मार्च 2026--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7356/जे0, दिनांक-04.10.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री गोपाल ठाकुर, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-04.10.2022 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री गोपाल ठाकुर | अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, बांका | 04.10.2012 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | बांका जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट(s)-101/2003/440/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
16 जनवरी 2026
एस0ओ0 84, दिनांक 11 मार्च 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट(s)-101/2003/440/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 16th January 2026
S.O. 84 dated the 11th March 2026--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Gopal Thakur, and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 7356/J dated 04.10.2012 to practice as notary again for the next five year from 04.10.2022.
7 (cid:464)बहार गजट, 11 2026| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Gopal Thakur | Advocate-cum- Notary Civil Court, Banka | 04.10.2012 | B.A L.L.B | Banka Distt.- |
(File no. -A/Not(s)-101/2003/440/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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28 जनवरी 2026
एस0ओ0 85, दिनांक 11 मार्च 2026--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री इन्द्रजीत कुमार, नोटेरी, सुपौल का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटेरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-164/जे0, दिनांक-10.01.2024 द्वारा की गयी थी, नोटेरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटेरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-18/2024/723/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
28 जनवरी 2026
एस0ओ0 85, दिनांक 11 मार्च 2026 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-18/2024/723/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 11 2026 8
The 28th January 2026
S.O. 85 dated the 11th March 2026--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Indrajeet Kumar, Notary, Supaul whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 164/J, dated- 10.01.2024 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/Not-18/2024/723/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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28 जनवरी 2026
एस0ओ0 86, दिनांक 11 मार्च 2026--नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री शंभू प्रसाद राय, नोटेरी, वैशाली का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटेरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-7424/जे0, दिनांक-05.10.2012 द्वारा की गयी थी, नोटेरी अधिनियम, 1952 (53 of 1952) की धारा-4 के अन्तर्गत नोटरियों के लिये संधारित नोटेरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-A/AJ-33/2012/765/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
28 जनवरी 2026
एस0ओ0 86, दिनांक 11 मार्च 2026 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-A/AJ-33/2012/765/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 28th January 2026
S.O. 86 dated the 11th March 2026--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Shambhu Prasad Rai, Notary, Vaishali whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7424 /J, dated-05-10-2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952.
(File No.-A/AJ-33/2012/765/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)9 (cid:464)बहार गजट, 11 2026
29 जनवरी 2026
एस0ओ0 87, दिनांक 11 मार्च 2026--नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री दीन दयाल यादव, (नामांकन सं0-1264/1993), अधिवक्ता, सिवान को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सिवान जिला के लिए सिवान जिला में कार्य करेंगे।
(सं0 सं0-ए0/नोट-522/2025/808/जे0) बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
29 जनवरी 2026
एस0ओ0 87, दिनांक 11 मार्च 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
((सं0 सं0-ए0/नोट-522/2025/808/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 29th January 2026
S.O. 87 dated the 11th March 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Din Dayal Yadav, (Enrolment No.- 1264/1993), Advocate, Siwan a notary under the said Act who will act as such, in Siwan district for the district of Siwan for the next five years.
(File no. -A/Not-522/2025/808/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
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10 फरवरी 2026
एस0ओ0 88, दिनांक 11 मार्च 2026--नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम संख्या-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरीज अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-7132/जे0, दिनांक-25.09.2012 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, अधिवक्ता, जिनका नोटरीज पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-25.09.2022 से पुनः अगामी पाँच वर्ष के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैंः-(cid:464)बहार गजट, 11 2026 10
| लेख्य प्रमाणक क नाम े | आवासीय / व्यवसायिक पता | लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । | अहर्त्ता | जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । | अभियुक्ति |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह | अधिवक्ता-सह-नोटरी, अनुमंडलीय न्यायालय, दाउदनगर | 25.09.2012 | बी0ए0 एल0एल0बी0 | औरंगाबाद जिला |
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-64/2001/1151/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
10 फरवरी 2026
एस0ओ0 88, दिनांक 11 मार्च 2026 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0 सं0-ए0/नोट-(एस)-64/2001/1151/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार,
संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)
The 10th February 2026
S.O. 88 dated the 11th March 2026--In exercise of the powers conferred by section- 5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act no. 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Surendra Prasad Singh, Advocate, whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No- 7132/J, dated 25.09.2012 to practice as notary again for the next five year from 25.09.2022:-
| Name of Notary | Residental/ professional address | Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. | Qualification | Area in which Notary to practice | Remarks |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Shri Surendra Prasad Singh | Advocate-cum- Notary, Subdivisional- Court, Daudnagar | 25.09.2012 | B.A L.L.B | Aurangabad District |
(File no. -A/Not(s)-64/2001/1151/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)11 (cid:464)बहार गजट, 11 2026
13 फरवरी 2026
एस0ओ0 89, दिनांक 11 मार्च 2026--नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री लक्ष्मी नारायण श्रीवास्तव, नोटेरी, पूर्णियाँ का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटेरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-4756/जे0, दिनांक-27.10.2004 द्वारा की गयी थी, उक्त अधिनियम की धारा-10(ख) एवं 10(च) के उल्लंघन के कारण नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटेरियों के लिये संधारित नोटेरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।
(सं0सं0-ए0/नोट-12/94/1283/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
13 फरवरी 2026
एस0ओ0 89, दिनांक 11 मार्च 2026 को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकारी से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।
(सं0सं0-ए0/नोट-12/94/1283/जे0)
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।
(सक्षम प्राधिकार)
The 13th February 2026
S.O. 89 dated the 11th March 2026--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Laxmi Narayan Srivastava Notary, Purnea whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 4756/J, dated- 27.10.2004 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952 With immediate effect due to violation of Section 10(b) and 10(f) of the said Act.
(File No.-A/Not-12/94/1283/J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary-cum-Additional Legal Remembrancer. (Competent Authority)
-------- पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ------- अधिसूचना 2 मार्च 2026 सं0 1/स्था0 (2) 03/ 2025-1140--वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-7566, दिनांक-14.07.2010 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य संकल्पों के संदर्भ में दिनांक-28.11.2025 को सम्पन्न विभागीय स्क्रीनिंग कमिटी की अनुशंसा एवं तदोपरांत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदनोपरांत निम्नांकित बिहार पशु चिकित्सा सेवा के पदाधिकारियों को 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के पश्चात उनके तृतीय रूपांतरित सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतन स्तर-13 (वेतन बैण्ड-4, ग्रेड वेतन रू0 8700/-) में निम्नवत सूची के क्रमांक-3 में अंकित तिथि से प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी जाती हैः-(cid:464)बहार गजट, 11 2026 12
| क्र0 सं0 | पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम | तृतीय एम0ए0सी0पी0 की देय तिथि |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | डा0 प्रभावती कुमारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, वैशाली | 26.05.2025 |
| 2 | डा0 पंकज कुमार, सहायक निदेशक (सामान्य), क्षेत्राीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, पटना | 24.05.2025 |
| 3 | डा0 दीपक कुमार कुशवाहा, जिला पशुपालन पदाधिकारी, नवादा | 05.05.2025 |
| 4 | डा0 शिवेन्द्र कुमार चौधरी, सेवानिवृत्त सहायक निदेशक (कुक्कुट) क्षेत्राीय कुक्कुट प्रक्षेत्रा, भागलपुर | 24.05.2025 |
| 5 | डा0 दिनकर कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) | 26.05.2025 |
| 6 | डा0 अमित कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, अरवल | 26.05.2025 |
| 7 | डा0 श्रीमती प्रमिला शरण, वरीय शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना | 02.05.2025 |
| 8 | डा0 कमलदेव यादव, जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुंगेर | 24.05.2025 |
| 9 | डा0 राजीव कुमार सिंह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, अररिया | 11.05.2025 |
| 10 | डा0 प्रमोद कुमार मेहता, जिला पशुपालन पदाधिकारी, कटिहार | 29.05.2025 |
| 11 | डा0 सतीश कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, किशनगंज | 24.05.2025 |
| 12 | डा0 अंजली कुमारी सिन्हा, जिला पशुपालन पदाधिकारी, भागलपुर | 24.05.2025 |
| 13 | डा0 उदय दत्त कुमार बोस, पशु चिकित्सा पदाधिकारी, संजय गाँधी जैविक उद्यान, पटना सम्प्रति पशु चिकित्सा पदाधिकारी, गया जी वन प्रमंडल, गया जी | 02.05.2025 |
| 14 | डा0 अशोक कुमार सिंह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, गोपालगंज | 24.05.2025 |
| 15 | डा0 राम सेवक साह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, बक्सर | 02.05.2025 |
| 16 | डा0 कुमुद रंजन, सहायक निदेशक (सामान्य), क्षेत्राीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, सारण क्षेत्रा, छपरा | 29.05.2025 |
| 17 | डा0 संजय कुमार, वरीय शोध पदाधिकारी, पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना | 06.05.2025 |
| 18 | डा0 अरविन्द कुमार, सहायक निदेशक (सामान्य), क्षेत्राीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, भागलपुर | 24.05.2025 |
| 19 | डा0 ओबैदुल्लाह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, सारण, छपरा | 06.05.2025 |
| 20 | डा0 श्याम किशोर, जिला पशुपालन पदाधिकारी, औरंगाबाद | 17.07.2025 |
| 21 | डा0 कुमुद कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, सहरसा | 24.05.2025 |
| 22 | डा0 राकेश कुमार कुमुद, जिला पशुपालन पदाधिकारी, बेगूसराय | 03.05.2025 |
| 23 | डा0 रमेश कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, नालन्दा | 06.05.2025 |
| 24 | डा0 मनोज कुमार मेहता, जिला पशुपालन पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर | 01.06.2025 |
| 25 | डा0 रामचन्द्र कुमार रवि, जिला पशुपालन पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया | 02.05.2025 |
| 26 | डा0 सुनील कुमार राय, आप्त सचिव, मुख्य सचेतक, मुख्य विरोधी दल, बिहार विधान सभा, पटना सम्प्रति जिला पशुपालन पदाधिकारी, गया जी | 02.05.2025 |
| 27 | डा0 चन्द्रशेखर आजाद, जिला पशुपालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ | 01.05.2025 |
| 28 | डा0 मनोज कुमार दास, सहायक निदेशक (सामान्य), क्षेत्राीय निदेशक पशुपालन कार्यालय, उत्तर बिहार क्षेत्रा, मुजफ्फरपुर | 26.05.2025 |
| 29 | डा0 राजीव रंजन, जिला पशुपालन पदाधिकारी, बांका | 02.05.2025 |
| 30 | डा0 राजेश कुमार, परियोजना पदा0 (प0वि0), फ्रोजेन सीमेन बैंक, मुजफ्फरपुर | 24.05.2025 |
| 31 | डा0 हिमांशु भूषण, आप्त सचिव, उप मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा, पटना सम्प्रति उप निदेशक (चारा), वृ0प0वि0परि0 (मु0स्तर), छपरा-सिवान, छपरा | 26.05.2025 |
| 32 | डा0 प्रमोदानन्द लाल दास, शोध पदाधिकारी (जनन शाखा), पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान, पटना | 03.05.2025 |
| 33 | डा0 पे्रम कुमार झा, जिला पशुपालन पदाधिकारी, सीतामढ़ी | 04.05.2025 |
| 34 | डा0 अमन श्रीवास्तव, जिला पशुपालन पदाधिकारी, समस्तीपुर | 28.05.2025 |
| 35 | डा0 विजय कुमार सिंह, जिला पशुपालन पदाधिकारी, मधेपुरा | 26.05.2025 |
| 36 | डा0 राजेश कुमार त्रिावेदी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, लखीसराय | 02.05.2025 |
| 37 | डा0 समरेन्द्र बहादुर सिंह, पशु शल्य चिकित्सक, लहेरियासराय, दरभंगा | 02.05.2025 |
| 38 | डा0 विनय कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जहानाबाद | 02.05.2025 |
| 39 | डा0 उज्जवल कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, जमुई | 30.05.2025 |
| 40 | डा0 कमलेश प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त जिला पशुपालन पदाधिकारी, कैमूर | 03.05.2025 |
| 41 | डा0 मो0 इन्तेखाब अखतर, जिला पशुपालन पदाधिकारी, दरभंगा | 05.05.2025 |
| 42 | डा0 अविनाश कौंडिल्य, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, आरा सदर | 04.05.2025 |
| 43 | डा0 अजीत सिंह, पशु शल्य चिकित्सक, बाढ़, पटना | 24.05.2025 |
| 44 | डा0 श्रीकान्त वर्मा, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, पटना सिटी, पटना | 03.05.2025 |
| 45 | डा0 प्रतिभा कुमारी, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, सदर गया जी | 16.05.2025 |
| 46 | डा0 ज्ञानेन्द्र शर्मा, पशु शल्य चिकित्सक, सिवान | 20.05.2025 |
| 47 | डा0 अनिल कुमार पाण्डेय, चारा विकास पदाधिकारी, बिहार, पटना | 10.05.2025 |
| 48 | डा0 श्रीमती रेखा चौबे, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, हाजीपुर, वैशाली | 15.05.2025 |
| 49 | डा0 संजय कुमार सिंह, पशु शल्य चिकित्सक, जमुई | 10.05.2025 |
| 50 | डा0 अशोक कुमार ंिसंह, पशु शल्य चिकित्सक, मुजफ्फरपुर | 01.06.2025 |
| 51 | डा0 प्रदीप कुमार, पशु शल्य चिकित्सक, मधुबनी | 18.05.2025 |
| 52 | डा0 राकेश कुमार सिंह, पशु शल्य चिकित्सक, गोपालगंज | 05.05.2025 |
| 53 | डा0 विजय कुमार सिंह, पशु शल्य चिकित्सक, बक्सर | 29.05.2025 |
| 54 | डा0 सुनील कुमार सिन्हा, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, बांका | 16.05.2025 |
| 55 | डा0 अनिल कुमार, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, कटिहार | 02.05.2025 |
| 56 | डा0 अवनीत झा, अवर प्रमंडल पशुपालन पदाधिकारी, जमुई | 02.05.2025 |
| 57 | डा0 अतुल कुमार श्रीवास्तव, पशु शल्य चिकित्सक, मोतिहारी | 10.06.2025 |
| 58 | डॉ0 अजय कुमार चौधरी, सेवानिवृत्त क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, दरभंगा क्षेत्र, दरभंगा | 08.10.2013 |
| 59 | स्व0 डॉ0 सुधाकर झा, भू0पू0 क्षेत्रीय निदेशक, पशुपालन, केन्द्रीय क्षेत्र, पटना | 01.01.2009 |
| 60 | डॉ0 शोभानंद झा, सेवानिवृत्त विशेष उप निदेशक (प0वि0), वृ0प0वि0परि0 (मु0स्तर), पटना | 01.01.2009 |
| 61 | स्व0 डॉ0 प्रमोद कुमार ठाकुर, भू0पू0 पशुपालन पदाधिकारी, वृ0प0वि0परि0 (क्षे0स्तर), लखीसराय | 01.01.2009 |
| 62 | डॉ0 सत्य प्रकाश नारायण, सेवानिवृत्त पशु शल्य चिकित्सक, छपरा, सारण | 28.04.2016 |
2. उपर्युक्त पदाधिकारियों को सुनिश्चित वित्तीय उन्नयन से संबंधित वेतन पूर्जा महालेखाकार/वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना द्वारा विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्णता अथवा विमुक्ति प्रदान किये जाने की स्थिति सम्पुष्ट करने के बाद विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने अथवा विमुक्ति की तिथि से ही वित्तीय उन्नयन का आर्थिक लाभ अनुमान्य करते हुए निर्गत किया जाएगा।
3. उपर्युक्त एम0ए0सी0पी0 का लाभ प्रदान किये जाने के निमित भविष्य में किसी प्रकार की त्रुटि (यथा वेतनमान, ग्रेड पे, पे बैण्ड एवं देय तिथि) पाये जाने पर संबंधित पदाधिकारियों को प्रदान की गयी वित्तीय योजना के लाभ से संबंधित आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा उन्हे अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली एकमुश्त कर ली जायेगी। सेवानिवृति की स्थिति में यह वसूली देय पावनाओं से की जायेगी।
4. उपर्युक्त वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप संबंधित पदाधिकारियों के वेतन का निर्धारण वित्त विभागीय संकल्प में निहित प्रावधान के आलोक में किया जायेगा तथा मौलिक नियमावली के नियम 22 (1) (ए) (1) के आलोक में वेतन निर्धारण का विकल्प की तिथि, अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह में यदि चाहें तो देंगे।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जीतेन्द्र कुमार मिश्रा, अवर सचिव। अधिसूचना सं0 1/स्था॰ (2) 09/2023-1143 सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के क्रम में गठित विभागीय स्क्रीनिंग समिति की दिनांक-27.01.2026 को आयोजित बैठक की अनुशंसा के आलोक में पूर्णतः अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार मत्स्य सेवा अंतर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) को सहायक अभियंता (असैनिक) में, उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-9) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार प्रदान किया जाता है :-
| क्र॰सं॰ | कनीय अभियंता का नाम | मूल पद |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | श्री शशि भूषण सिंह, कनीय अभियंता, जिला मत्स्य कार्यालय, लखीसराय। | कनीय अभियंता (असैनिक) |
2. संबंधित पदाधिकारी पदस्थापन होने तक वर्तमान धारित पदस्थापन पर ही उत्क्रमित पद का प्रभार ग्रहण करेंगे। 3. अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में उच्चतर पद का प्रभार प्राप्त करने वाले पदाधिकारी के संबंध में भविष्य में अर्हता को प्रभावित करने वाले किसी प्रकार की त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर संबंधित कर्मी को प्रदत्त प्रभार आदेश को रद्द/संशोधित कर दिया जायेगा तथा भुगतान की गयी अंतर राशि को भी वसूली कर ली जायेगी।
4. कार्यकारी व्यवस्था के तहत विहित वेतनमान में उच्चतर पद पर उत्क्रमित करते हुये दिया गया कार्यकारी प्रभार माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील सं॰-4880/2017, बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य तथा अन्य सम्बद्ध वादों में पारित होने वाले आदेश के फलाफल से प्रभावित होगा।
5. उपर्युक्त अनुशंसा सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 से निर्गत अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था नियमावली, 2023 के प्रावधानों के आलोक में की गयी है, जो इस नियमावली में किसी भी परिवर्तन के फलाफल से प्रभावित होगी।
6. उपर्युक्त पदाधिकारी द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक सहायक अभियंता (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-9) में उत्क्रमित किया जाता है।
7. उपर्युक्त पदाधिकारी का पदभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक अभियंता के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, जीतेन्द्र कुमार मिश्रा, अवर सचिव।
-------
सं0 06(स॰) निगम (अध्यक्ष)-03/26-1244--श्री कुन्दन कुमार, भा॰प्र॰से॰, सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य औद्योगिक विकास निगम लि॰, पटना के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के सुसंगत धाराओं के प्रावधान के तहत निदेशक पर्षद में निदेशक के रूप में नियुक्त करते हुए निदेशक मंडल का अध्यक्ष मनोनीत किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, देवेश नारायण ठाकुर, उप सचिव।
—————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 51—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in
17 (cid:464)बहार गजट, 11 2026भाग-2
बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। —————
सं0 1/स्था0 (2) 03/2025-1147--विभागीय अधिसूचना संख्या-592-सह-पठित ज्ञापांक-593, दिनांक-03.02.
के 2026 के क्रम संख्या-6 के स्तम्भ-2 में अंकित पदनाम स्थान पर
शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए।
2. विभागीय अधिसूचना संख्या-592-सह-पठित ज्ञापांक-593, दिनांक-03.02.2026 के क्रम संख्या-18 के स्तम्भ-2 में अंकित पदनाम
के स्थान पर शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए। 3. विभागीय अधिसूचना संख्या-592-सह-पठित ज्ञापांक-593, दिनांक-03.02.2026 के क्रम संख्या-67 के स्तम्भ-2 के स्थान में अंकित पदनाम पर
शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाए।
उक्त अधिसूचना की शेष बातें यथावत रहेगी।
आदेष से, जीतेन्द्र कुमार मिश्रा, अवर सचिव। सं0 1/स्था0 (2) 03/2025-1149--विभागीय अधिसूचना संख्या-1140-सह-पठित ज्ञापांक-1141, दिनांक-02.03.2026 में अंकित विभाग का नाम
के स्थान पर
शुद्ध रूप में पढ़ा एवं समझा जाय।
उक्त अधिसूचना की शेष बातें यथावत रहेगी।
आदेष से, जीतेन्द्र कुमार मिश्रा, अवर सचिव।
—————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 51—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in
(cid:464)बहार गजट, 11 2026 18भाग-9-ख
िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण
सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द। ————— सूचना --------
PRACHI.