िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 20 फा(cid:227)गुन 1947 (श0)
(सं0 पटना 261) पटना, बुधवार,11 माच(cid:91) 2026 fof/k foHkkx ———— vf/klwpuk 9 ekpZ 2026
lh0@,0,l0&50&40@2014&1993@ts0—''लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012'' की धारा-32(1) में निहित प्रावधानानुसार सहरसा जिला में लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत् विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होने तक कार्यकारी व्यवस्था के तहत् श्री शिवेन्द्र प्रसाद, अपर लोक अभियोजक (पंजीयन संख्या-2942/1999) को अनन्य विशेष लोक अभियोजक, पॉक्सो एक्ट के रूप में कार्यों का संचालन करने हेतु राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी है।
2. श्री शिवेन्द्र प्रसाद, अपर लोक अभियोजक का कार्यकाल पॉक्सो एक्ट के तहत् अनन्य विशेष लोक अभियोजक के रूप में, सहरसा जिला में अपर लोक अभियोजक का नवीन पैनल गठन अथवा उक्त न्यायालय में अनन्य विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, प्रभावी रहेगी। 3. इनके द्वारा अनन्य विशेष लोक अभियोजक के रूप में केवल पॉक्सो एक्ट से संबंधित मामलों का संचालन किया जायेगा अन्य किसी भी मामले का संचालन नहीं किया जायेगा।
4. ये अपर लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट के संदर्भ में अनन्य विशेष लोक अभियोजक समझे जायेंगे। 5. विधि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1547/जे0, दिनांक-24.02.2023 में अन्तर्निहित प्रावधानों के तहत् उक्त प्राधिकृत अनन्य विशेष लोक अभियोजक को, विशेष लोक अभियोजक का निर्धारित मासिक शुल्क अनुमान्य होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, सरकार के सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,