असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 20 फा(cid:227)गुन 1947 (श0)
(सं0 पटना 262) पटना, बुधवार,11 माच(cid:91) 2026 fof/k foHkkx ———— vf/klwpuk 9 ekpZ 2026
| 1. | श्री महेन्द्र प्रसाद साह | 1610/1994 | लैंगिक अपराध से बालको का संरक्षण ं अधिनियम (POCSO) |
| 2. | श्री इन्द्रजीत कुमार आजाद | 1811/1996 | बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम |
| 3. | श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह | 287/1975 | मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम |
| 4. | श्री रविन्द्र कुमार | 1985/1997 | पर्यावरण एवं वन विभाग |
| 5. | श्री विनय भूषण सिंह | 1228/1995 | मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम (कोर्ट-1) |
| 6. | श्री राज नारायण देव | 1499/1994 | आवश्यक वस्तु अधिनियम (अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय वीरपुर के लिए) |
| 7. | श्रीमती कविता कुमारी-1 | 2394/2000 | मानव व्यापार एवं बाल श्रमिक अधिनियम |
| 8. | श्री गणेश कुमार सिंह | 330/2005 | श्रम अधिनियम |
| 9. | श्री श्याम सुन्दर कुमार | 658/1996 | एन0डी0पी0एस0 अधिनियम |
2 2. कंडिका-1 में अंकित नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजकों की कालावधि पी0पी0 मैनुअल के नियम-137 के प्रावधानानुसार तीन वर्षों की होगी। इस आलोक में कालावधि समाप्ति के 04 माह पूर्व नई नियुक्ति हेतु अनुशंसा सूची उपलब्ध कराने के संबंध में जिला दण्डाधिकारी, सुपौल द्वारा आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।
3. इस नियुक्ति के फलस्वरूप संबंधित अधिनियम के तहत जिला में पूर्व से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक/प्रभारी विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
4. विधि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1547, दिनांक-24.02.2023 के प्रावधानानुसार नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजकों को निर्धारित मासिक शुल्क देय होगा।
5. कंडिका-1 में अंकित नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजक अगर पूर्व में अपने जिला में किसी विधि पदाधिकारी यथा-विशेष लोक अभियोजक, सरकारी वकील, अपर लोक अभियोजक, सहायक सरकारी वकील इत्यादि के पद पर अथवा किसी सरकारी परियोजना में कार्यरत हो तो उन्हें कार्यरत पदों में से जिस पद का निर्धारित मासिक शुल्क अधिकतम होगा, केवल वही शुल्क अनुमान्य होगा।
6. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। 7. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, सरकार के सचिव।