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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 March 2026

Published 11 March 2026

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-03-11.263
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

20 फा(cid:227)गुन 1947 (श0)

(सं0 पटना 263) पटना, बुधवार,11 माच(cid:91) 2026 fof/k foHkkx ———— vf/klwpuk 9 ekpZ 2026

05@,0,l0&50&04@2026&fof/k@ ts0] 2006—बिहार नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 एवं बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 के प्रावधानानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवहर के परामर्श से जिला दंडाधिकारी, शिवहर द्वारा प्राप्त अनुशंसा सूची के आलोक में सम्यक्‌ विचारोपरांत राज्य सरकार ने निम्नांकित स्तम्भ-4 में अंकित अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्तम्भ-2 में अंकित अधिवक्ताओं को उनके पद ग्रहण की तिथि से तीन वर्षों के लिए विशेष लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त करने की कृपा की हैः-
1- श्री दिलीप कुमार 8403/1996 मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम
2- श्री गणेश कुमार पटेल 1646/2003 अनु0जाति एवं अनु0जनजाति (अत्याचार निवाण) अधिनियम
3 श्रीमती तुलसी कुमारी 2582/2010 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
4- श्री राजेश्वर कुमार 4760/1996 लैंगिक अपराध से बालको का संरक्षण ं अधिनियम (POCSO)
5- श्री देशबंधु शर्मा 0010/2013 निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम
6- श्री कौशल किशोर मिश्रा 2255/2005 पर्यावरण एवं वन विभाग
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 11 माच(cid:91) 2026

2 2. कंडिका-1 में अंकित नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजकों की कालावधि पी0पी0 मैनुअल के नियम-137 के प्रावधानानुसार तीन वर्षों की होगी। इस आलोक में कालावधि समाप्ति के 04 माह पूर्व नई नियुक्ति हेतु अनुशंसा सूची उपलब्ध कराने के संबंध में जिला दण्डाधिकारी, शिवहर द्वारा आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी।

3. इस नियुक्ति के फलस्वरूप संबंधित अधिनियम के तहत जिला में पूर्व से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक/प्रभारी विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

4. विधि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1547, दिनांक-24.02.2023 के प्रावधानानुसार नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजकों को निर्धारित मासिक शुल्क देय होगा।

5. कंडिका-1 में अंकित नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजक अगर पूर्व में अपने जिला में किसी विधि पदाधिकारी यथा-विशेष लोक अभियोजक, सरकारी वकील, अपर लोक अभियोजक, सहायक सरकारी वकील इत्यादि के पद पर अथवा किसी सरकारी परियोजना में कार्यरत हो तो उन्हें कार्यरत पदों में से जिस पद का निर्धारित मासिक शुल्क अधिकतम होगा, केवल वही शुल्क अनुमान्य होगा।

6. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। 7. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अंजनी कुमार सिंह, सरकार के सचिव।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय, (cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त । (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 263-571+50-डी0ट(cid:547)0पी0 Website: : https://egazette.bihar.gov.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 March 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-03-11.263/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-03-11.263.