असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 20 फा(cid:227)गुन 1947 (श0)
(सं0 पटना 268) पटना, बुधवार, 11 माच(cid:91) 2026 fof/k foHkkx ——— vf/klwpuk 9 ekpZ 2026
| 1. | श्री सुरेन्द्र मोहन ठाकुर | 77/1978 | आवश्यक वस्तु अधिनियम |
| 2. | श्री राजीव कुमार | 860/2011 | मानव व्यापार एवं बाल श्रमिक अधिनियम |
| 3. | श्रीमती किशोरी बबीता चौधरी | 2929/1995 | दहेज प्रतिषेध अधिनियम |
| 4. | श्री उदय कुमार केशरी | 5091/1996 | मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम (कोर्ट-1) |
| 5. | श्रीमती पूर्णिमा सिन्हा | 2109/2010 | लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) (ए0डी0जे0-VI dk U;k;ky;) |
| 6. | श्री शम्भु आनंद | 2751/1994 | एन0डी0पी0एस0 अधिनियम |
| 7. | श्री अजय कुमार महतो | 2783/1998 | निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम |
| 8. | श्री भास्कर कुमार | 2702/2011 | बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम |
| 9. | श्री अरूण कुमार मिश्रा | 37/2001 | मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम |
2. कंडिका-1 में अंकित नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजकों की कालावधि पी0पी0 मैनुअल के नियम-137 के प्रावधानानुसार तीन वर्षों की होगी। इस आलोक में कालावधि समाप्ति के 04 माह पूर्व नई नियुक्ति हेतु अनुशंसा सूची उपलब्ध कराने के संबंध में जिला दण्डाधिकारी, द्वारा आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी। 3. इस नियुक्ति के फलस्वरूप संबंधित अधिनियम के तहत जिला में पूर्व से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक/प्रभारी विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।
4. विधि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1547, दिनांक-24.02.2023 के प्रावधानानुसार नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजकों को निर्धारित मासिक शुल्क देय होगा।
5. कंडिका-1 में अंकित नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजक अगर पूर्व में अपने जिला में किसी विधि पदाधिकारी यथा-विशेष लोक अभियोजक, सरकारी वकील, अपर लोक अभियोजक, सहायक सरकारी वकील इत्यादि के पद पर अथवा किसी सरकारी परियोजना में कार्यरत हो तो उन्हें कार्यरत पदों में से जिस पद का निर्धारित मासिक शुल्क अधिकतम होगा, केवल वही शुल्क अनुमान्य होगा।
6. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। 7. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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