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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 11 March 2026

Published 11 March 2026

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-03-11.268
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 20 फा(cid:227)गुन 1947 (श0)

(सं0 पटना 268) पटना, बुधवार, 11 माच(cid:91) 2026 fof/k foHkkx ——— vf/klwpuk 9 ekpZ 2026

laŒ 05@,0,l0&50&04@2026&fof/k@2008@ts0—बिहार नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 एवं बिहार विधि पदाधिकारी (वचनबद्धता) नियमावली, 2023 के प्रावधानानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, के परामर्श से जिला दंडाधिकारी, द्वारा प्राप्त अनुशंसा सूची के आलोक में सम्यक्‌ विचारोपरांत राज्य सरकार ने निम्नांकित स्तम्भ-4 में अंकित अधिनियम के प्रावधानों के तहत स्तम्भ-2 में अंकित अधिवक्ताओं को उनके पद ग्रहण की तिथि से तीन वर्षों के लिए विशेष लोक अभियोजक के पद पर नियुक्त करने की कृपा की हैः-
1. श्री सुरेन्द्र मोहन ठाकुर 77/1978 आवश्यक वस्तु अधिनियम
2. श्री राजीव कुमार 860/2011 मानव व्यापार एवं बाल श्रमिक अधिनियम
3. श्रीमती किशोरी बबीता चौधरी 2929/1995 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
4. श्री उदय कुमार केशरी 5091/1996 मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम (कोर्ट-1)
5. श्रीमती पूर्णिमा सिन्हा 2109/2010 लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम (POCSO) (ए0डी0जे0-VI dk U;k;ky;)
6. श्री शम्भु आनंद 2751/1994 एन0डी0पी0एस0 अधिनियम
7. श्री अजय कुमार महतो 2783/1998 निःशक्त व्यक्ति अधिकार अधिनियम
8. श्री भास्कर कुमार 2702/2011 बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम
9. श्री अरूण कुमार मिश्रा 37/2001 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 11 माच(cid:91) 2026

2. कंडिका-1 में अंकित नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजकों की कालावधि पी0पी0 मैनुअल के नियम-137 के प्रावधानानुसार तीन वर्षों की होगी। इस आलोक में कालावधि समाप्ति के 04 माह पूर्व नई नियुक्ति हेतु अनुशंसा सूची उपलब्ध कराने के संबंध में जिला दण्डाधिकारी, द्वारा आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई की जायेगी। 3. इस नियुक्ति के फलस्वरूप संबंधित अधिनियम के तहत जिला में पूर्व से नियुक्त विशेष लोक अभियोजक/प्रभारी विशेष लोक अभियोजक की सेवा स्वतः समाप्त हो जायेगी।

4. विधि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-1547, दिनांक-24.02.2023 के प्रावधानानुसार नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजकों को निर्धारित मासिक शुल्क देय होगा।

5. कंडिका-1 में अंकित नवनियुक्त विशेष लोक अभियोजक अगर पूर्व में अपने जिला में किसी विधि पदाधिकारी यथा-विशेष लोक अभियोजक, सरकारी वकील, अपर लोक अभियोजक, सहायक सरकारी वकील इत्यादि के पद पर अथवा किसी सरकारी परियोजना में कार्यरत हो तो उन्हें कार्यरत पदों में से जिस पद का निर्धारित मासिक शुल्क अधिकतम होगा, केवल वही शुल्क अनुमान्य होगा।

6. उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। 7. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय, (cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 268-571+50-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 11 March 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-03-11.268/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-03-11.268.