असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
25 फा(cid:227)गुन 1947 (श0)
(सं0 पटना 278) पटना, सोमवार, 16 माच(cid:91) 2026 ———
| 1. | High Level Committee नीति के नियमन, कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों के अनुसार वित्तीय सहायता की राषि निर्धारित करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति (High Level Committee) का निम्नानुसार गठन किया गया है :- I. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल | High Level Committee नीति के नियमन, कार्यान्वयन, अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों के अनुसार वित्तीय सहायता की राषि निर्धारित करने हेतु एक उच्च स्तरीय समिति (High Level Committee) का निम्नानुसार गठन किया गया है :- I. मुख्य सचिव - अध्यक्ष |
| सचिवालय विभाग - अध्यक्ष II. सचिव (व्यय), वित्त विभाग - सदस्य III. निदेषक, वायुयान स गठन ं निदेषालय - सदस्य IV. प्रषासी पदाधिकारी, वायुयान संगठन निदेषालय - सदस्य सचिव | II. सचिव (व्यय), वित्त विभाग - सदस्य III. सचिव, सिविल विमानन विभाग - सदस्य | |
| 2. | iii- अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता (व्यवहार्यता अंतर निधि) की राषि निम्नानुसार होगी 1. पटना-काठमांडू (यात्री क्षमता ः न्यूनतम 150 यात्री) - ₹5,00,000 प्रति राउंड ट्रिप अधिकतम | iii- अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों के लिए अधिकतम वित्तीय सहायता (व्यवहार्यता अंतर निधि) की राषि निम्नानुसार होगी 1. पटना-काठमांडू (यात्री क्षमताः न्यूनतम 150 यात्री) - ₹5,00,000 प्रति राउंड ट्रिप अधिकतम के अतिरिक्त ATR-72 या Q-400 जैसे छोटे विमान हेतु वी0जी0एफ0 (Viability Gap Funding) की राषि ₹2,50,000 प्रति राउंड ट्रिप अधिकतम । |
जाय।
' में किये गये उपरोक्त संषोधनों की स्वीकृति के प्रस्ताव पर दिनांक 20.02.2026 को मद संख्या 21 के रूप में मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है। 5. उपरोक्त वर्णित संषोधित प्रावधान संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होंगें। आदेष दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित कर इसकी प्रतिलिपि सरकार के सभी विभागों एवं महालेखाकार, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।
————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,