िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 27 1947 (श0) सं(cid:201)या 11 पटना, बुधवार,———————— 18 2026(ई0) i`"B भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-10 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---
भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।
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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---
भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।
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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---
भाग-4—बिहार अधिनियम ---
विषय-सूची
i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---
भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---
भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।
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भाग-9—वि(cid:6980)ापन
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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---
भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 11-14 पूरक
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पूरक-क 15-17(cid:464)बहार गजट, 18 2026 2
भाग-1
िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन,बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। ————
उच्च शिक्षा विभाग ------
सं0 15/ ए 6-02/2008 (अंश)-408--प्रो0 (डॉ0) एन0के0 अग्रवाल, निदेशक, उच्च शिक्षा को अपने कार्यों के अतिरिक्त बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अगले आदेश तक प्राधिकृत किया जाता है। उक्त पद पर नियमित नियुक्ति अथवा अन्य कोई आदेश निर्गत होने के पश्चात् यह कार्यकारी व्यवस्था स्वतः समाप्त हो जायेगी। प्रस्ताव पर माननीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, अजीत कुमार सिंह, उप सचिव।
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सं॰ 01/स्था॰(मु॰) 10-02/2024-101/सू॰ज॰स॰वि॰--बिहार सूचना सेवा के निम्नांकित पदाधिकारियों को अपने कार्यों के अतिरिक्त नवसृजित विभाग का अतिरिक्त प्रभार तथा कतिपय पदाधिकारियों को स्थानांतरित करते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ-3 में अंकित स्थान पर पदस्थापित करते हुए स्तम्भ-4 में अंकित स्थान का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए दिया जाता हैः-
| 1. | श्री दिनेश कुमार, उप निदेशक | शिक्षा विभाग | उच्च शिक्षा विभाग | |
| 2. | आतिफ इकबाल, सहायक निदेशक-सह-जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी | पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग | 1) संसदीय कार्य विभाग 2) नागर विमानन विभाग | |
| 3. | श्री संजय कुमार, सहायक निदेशक-सह-जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी | ऊर्जा विभाग | युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग | |
| 4. | नीरज कुमार, सहायक निदेशक- सह-जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी | कृषि विभाग | पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग | |
| 5. | तपिश कुमार, सहायक निदेशक- सह-जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी | नगर विकास एवं आवास विभाग | सूचना प्रावैधिकी विभाग |
2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
उप सचिव।3 (cid:464)बहार गजट, 18 2026 -------
सं0 9/युवा(आरोप)-01/2026-127--श्री परमजय सिंह, सहायक निदेशक प्रशिक्षण, निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (प्रशिक्षण पक्ष), बिहार, पटना को निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के गठित धावा दल द्वारा दिनांक-06.02.2026 को 5,00,000/-(पाँच लाख रूपये) रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। निगरानी विभाग द्वारा श्री परमजय सिंह के विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या-15/2026, दिनांक-06.02.2026 में भ्र0नि0अधि0,1988 (संशोधित अधिनियम 2018) की धारा-7(a)/(ंंc)/12 एवं बी0एन0एस0-2023 की धारा-61(2) दर्ज किया गया है।
2. उक्त के आलोक में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9 में निहित प्रावधानों के आलोक में श्री परमजय सिंह को दिनांक-06.02.2026 के प्रभाव से अगले आदेश तक निलंबित किया जाता है।
3. निलंबन की अवधि में कारा निरोध समाप्ति (जमानत पर छुटने) की स्थिति में श्री परमजय सिंह का मुख्यालय उप निदेशक (प्रशिक्षण), सहरसा का कार्यालय होगा।
4. निलंबन की अवधि में श्री परमजय सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
5. नियंत्री पदाधिकारी के पूर्वानुमति के बिना श्री सिंह मुख्यालय नहीं छोड़ेगें। 6. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
, उप-सचिव। -------
सं॰ 1/श्रम वि॰स्था॰(1)10-25/2019 श्र॰सं॰-98/श्र0स0--श्रीमती प्रियंका, श्रम अधीक्षक, औरंगाबाद को बिहार सेवा संहिता के नियम 220A में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 04.10.2025 से 15.12.2025 तक कुल 73 दिनों के शिशु देख-भाल अवकाश की स्वी—ति दी जाती है। 2. श्रीमती प्रियंका के शिशु देख-भाल अवकाश के छुट्टी-लेखा में 657 दिन छुट्टी आदेय रह जायेगा।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
संयुक्त सचिव सं॰ 1/विविध-48/2012-604(s)--बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण अधिनियम-2008 की धारा-3 की उपधारा-2 एवं बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक-2020 के अधीन न्यायमूर्त्ति श्री प्रभास कुमार सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश को बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
2. यह नियुक्ति बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम-2008 एवं बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक-2020 की धारा-4 उपधारा-1 के अनुसार पद-ग्रहण की तिथि से तीन वर्षों तक या 70 (सत्तर) वर्ष की आयु पूरी करनेतक (दोनों में जो पहले हो) वैध होगी।
3. अध्यक्ष, बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण के अन्य सभी सेवा शर्त्त पूर्ववत रहेगी।
(cid:464)बहार गजट, 18 2026 4सं॰ 1/विविध-48/2012-606(s)--बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम-2008 की धारा-3 की उपधारा-2 एवं बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक-2020 के अधीन श्री विनय कुमार, भा॰प्र॰से॰, प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को अपने दायित्वों के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण का सदस्य नियुक्त किया जाताहै। सं॰ 1/विविध-48/2012-608(s)--बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण अधिनियम-2008 की धारा-3 की उपधारा-2 एवं बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम न्यायाधिकरण (संशोधन) विधेयक-2020 के अधीन श्री ब्रजेश मोहन, अभियंता प्रमुख (मुख्यालय), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को अपने दायित्वों के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थम् न्यायाधिकरण का सदस्य नियुक्त किया जाता है। सं० 01/रा॰स्था॰(उच्चत्तर प्रभार)-40/2025 सह॰-213--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ में उसके विहित वेतनमान (वेतर स्तर-13) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः-
| क्रमांक | पदाधिकारी का नाम | वर्तमान कोटि | सिविल लिस्ट क्रमांक |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री संतोष कुमार झा | संयुक्त निबंधक, स०स० | 04/25 |
| 2. | श्री विकास कुमार बरियार | संयुक्त निबंधक, स०स० | 09/25 |
निहित शर्त्तों के अध्ययीन है।
3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-13) में उत्क्रमित किया जाता है।
4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।
5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव। सं० 01/रा॰स्था॰(उच्चत्तर प्रभार)-40/2025 सह॰-214--सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ में उसके विहित वेतनमान (वेतर स्तर-12) सहित, अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार दिया जाता हैः-
| क्रमांक | पदाधिकारी का नाम | वर्तमान कोटि | सिविल लिस्ट क्रमांक |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री अरविन्द कुमार पासवान | उप निबंधक, स०स० | 26/25 |
| 2. | श्री बाबू राजा | उप निबंधक, स०स० | 31/25 |
| 3. | श्री मिथिलेश कुमार | उप निबंधक, स०स० | 33/25 |
| 4. | श्रीमती लवली | उप निबंधक, स०स० | 34/25 |
2. यह अधिसूचना सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अधिसूचना संख्या-19300, दिनांक-13.10.2023 में निहित शर्त्तों के अध्ययीन है।
3. उपर्युक्त पदाधिकारियों द्वारा वर्तमान में धारित पद को अगले आदेश तक संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (विहित वेतनमान-वेतन स्तर-12) में उत्क्रमित किया जाता है।
4. उपर्युक्त पदाधिकारियों को पदभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ के पद पर अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी प्रभार का आर्थिक लाभ देय होगा।
5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव। सं० 01/रा०स्था० (सेवा सम्पुष्टि)-73/2025 सह०-235--बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा सवंर्ग के निम्न पदाधिकारी को मूल कोटि पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्ट किया जाता है :-
| 1 | श्री संतोष कुमार, सहायक निबंधक, स0स0 | प्रबंध निदेशक, दी मुजफ्फरपुर सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, मुजफ्फरपुर | 01.01.2022 | 16.06.2025 |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव। सं० 01/रा॰स्था॰(MACP)-67/2025 सह॰-532--बिहार राज्य कर्मचारी सेवा-शर्त्त (रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना) नियमावली 2025'' के प्रावधानों के तहत बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के निम्न पदाधिकारियों को स्तम्भ-04 में अंकित तिथि से लेवल-13 में तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन की स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-
| क्रमांक | पदाधिकारी का नाम/ सिविल लिस्ट क्रमांक | वर्तमान पदस्थापन | तृतीय रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन अनुमान्यता की तिथि |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | श्री विकास कुमार बरियार, 09/25 | अपर निबंधक, सहयोग समितियाँ (न्यायिक), बिहार, पटना। | 14.12.2025 |
| 2. | श्री विकास रंजन प्रसाद, 10/25 | संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ (योजना), बिहार, पटना। | 28.11.2025 |
| 3. | श्री मो० निसार अहमद, 11/25 | संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, कोशी प्रमंडल, सहरसा। | 04.12.2025 |
| 4. | श्री भरत कुमार, 15/25 | संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना। | 27.12.2025 |
| 5. | श्री प्रभाकर कुमार, 16/25 | संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर। | 11.12.2025 |
2. वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप पदाधिकारियों का वेतन निर्धारण रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना नियमावली, 2025 के प्रावधानों एवं समय-समय पर इस सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के अनुरूप किया जायेगा।
3. गैर संवर्गीय/बाह्य सेवा शर्त्तों/सहकारी संस्थाओं में पदस्थापन अवधि का एम०ए०सी०पी० लाभ स्वीकृति के फलस्वरूप बकाया राशि का भुगतान सम्बंधित संस्थाओं द्वारा किया जायेगा।
4. रूपान्तरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन योजना का लाभ स्वीकृति में किसी कारणों से भविष्य में संशोधन की आवश्यकता होने पर सम्बंधित पदाधिकारी को स्वीकृत लाभ से सम्बंधित अधिसूचना को रद्द/संशोधित किया जा सकेगा तथा उन्हें भुगतान की गयी अधिक राशि की वसूली/प्रतिपूर्ति की जा सकेगी।
5. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव।(cid:464)बहार गजट, 18 2026 6 सं० 01/रा॰स्था॰निजी-61/2022 सह॰/937--वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-235(22) दिनांक-29.01.2026 के आलोक में सुश्री दिव्या झा, सहायक निबंधक (अ॰र॰), सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को स्वंय की विवाह हेतु बिहार सेवा संहिता के नियम 227, 230 एवं 248 के तहत दिनांक-12.12.2025 एवं 13.12.2025 के साप्ताहिक अवकाशों का पश्च् लग्न (सफिक्स) के रूप में उपभोग के अनुमति के साथ दिनांक-26.11.2025 से दिनांक-12.12.2025 तक कुल 17 (सत्रह) दिनों का उपार्जित अवकाश एवं दिनांक-26.11.2025 से दिनांक-14.12.2025 तक मुख्यालय से बाहर रहने की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।
2. उक्त स्वीकृति के पश्चात् 112 दिनों का उपार्जित अवकाश शेष रहेगा। 3. सुश्री दिव्या झा को निदेश दिया जाता है कि वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-5632 दिनांक- 26.06.2015 की कंडिका-8(iii) के आलोक में उक्त छुट्टी से लौटने के उपरान्त वेतन पुर्जा निर्गत करने हेतु अपने धारित पद का प्रभार ग्रहण प्रतिवेदन वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध करायी जाय।
4. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव। सं० 01/रा॰स्था॰(निजी)-52/2022 सह॰-939--बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा सवंर्ग के निम्न पदाधिकारी को मूल कोटि पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्ट किया जाता है :-
| 1 | श्री नेश गोल्ड, सहायक निबंधक, स॰स॰ | जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद | 21.06.2022 (अपराह्न) | 21.08.2024 |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव। सं० 01/रा॰स्था॰(SPARROW SYSTEM)-49/2021 सह॰/1024--बिहार सहकारिता सेवा (प्रशासनिक एवं अंकेक्षण) सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों के वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति के संबंध मेें पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-1764 दिनांक-20.05.2022 द्वारा SPARROW System के तहत बिहार सहकारिता प्रशासनिक एवं अंकेक्षण सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों का ससमय कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन के लिए प्रतिवेदक, समीक्षी एवं स्वीकरण पदाधिकारी निर्धारित किया गया है, जो क्रमशः परिशिष्ट ''क'' एवं ''ख'' में निर्धारित है।
2. वर्त्तमान में राज्य सरकार द्वारा वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति आलेखन में अनावश्यक विलम्ब के फलस्वरूप प्रोन्नति इत्यादि कार्यो में समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए सरकारी सेवा के पदाधिकारियों का निर्धारित समयावधि में ससमय कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (Performance Appraisal Report) अभिलिखित किया जाना है, परन्तु प्रतिवेदित पदाधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण, कार्य क्षेत्र की प्रकृति में भिन्नता तथा प्रशासनिक दृष्टि से सुगम एवं प्रभावी बनाने के आलोक में कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन आलेखन हेतु निर्धारित प्रतिवेदक एवं समीक्षी पदाधिकारियों में संशोधन की आवश्यकता को देखते हुए परिशिष्ट ''क'' को और युक्तिसंगत बनाने का निर्णय लिया गया है, जिससे कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन (Performance Appraisal Report) अभिलेखन की प्रक्रिया को निर्धारित समयावधि में निष्पादित किया जा सके।
3. उक्त के आलोक में विभागीय अधिसूचना संख्या-1764 दिनांक-20.05.2022 द्वारा निर्धारित परिशिष्ट ''क'' में अपेक्षित संशोधन किया जाता है। संशोधित परिशिष्ट ''क'' संलग्न है।
4. बिहार सहकारिता प्रशासनिक एवं अंकेक्षण सेवा संवर्ग के पदाधिकारियों का वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति/कार्य निष्पादन मूल्यांकन प्रतिवेदन के अभिलेखन के संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-1764 दिनांक-20.05.2025 के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे।
5. यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव।7 (cid:464)बहार गजट, 18 2026 बिहार सहकारिता सेवा (प्रशासनिक प्रभाग) के प्रतिवेदित पदाधिकारियों का वार्षिक गोपनीय अभ्युक्ति अभिलेखन हेतु
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | अपर निबंधक, स॰स॰, बिहार, पटना। | निबंधक, स॰स॰, बिहार। | सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग। | मा॰ मंत्री, सहकारिता। | |
| 2 | प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, स॰स॰। | निबंधक, स॰स॰, बिहार। | सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग। | मा॰ मंत्री, सहकारिता। | |
| 3 | संयुक्त निबंधक, स॰स॰, बिहार/संयुक्त निबंधक, स॰स॰ (पणन)/ | निबंधक, स॰स॰, बिहार। | सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग। | मा॰ मंत्री, सहकारिता। | |
| 4 | प्रमडलीय उप निबंधक, स॰स॰। | प्रमडलीय संयुक्त निबंधक, स॰स॰। | निबंधक, स॰स॰, बिहार। | सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग। | |
| 5 | उप निबंधक, स॰स॰ (मुख्यालय)/न्यायिक/ (ईख)/विशेष पदाधिकारी (उपभोक्ता)। | संयुक्त निबंधक, स॰स॰। | निबंधक, स॰स॰, बिहार। | सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग। | |
| 6 | जन सम्पर्क पदाधिकारी/सहायक निबंधक, स॰स॰, बिहार (अवकाश रक्षित/प्रशिक्षण रक्षित)। | संयुक्त निबंधक, स॰स॰। | निबंधक, स॰स॰, बिहार। | सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग। | |
| 7 | सचिव, बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिकरण। | अध्यक्ष, बिहार स्वावलम्बी सहकारी समिति अधिकरण। | निबंधक, स॰स॰, बिहार। | सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग। | |
| 8 | जिला सहकारिता पदाधिकारी। | जिला पदाधिकारी। | निबंधक, स॰स॰, बिहार। | सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग। | |
| 9 | आंचलिक सहायक निबंधक, स॰स॰। | जिला सहकारिता पदाधिकारी। | निबंधक, स॰स॰, बिहार। | ||
| 10 | प्राचार्य, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा। | प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, स॰स॰। | निबंधक, स॰स॰, बिहार। | सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग। |
| 11 | सहायक निबंधक, स॰स॰ (खादी), बिहार, पटना। | संयुक्त निबंधक, स॰स॰, पटना। | निबंधक, स॰स॰, बिहार। | सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग। | ||
| 12 | सहायक निबंधक, स॰स॰ (हस्तकरघा/बुनकर), उद्योग विभाग। | उप निदेशक (हस्तकरघा)। | निदेशक हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय, पटना। | निबंधक, स॰स॰, बिहार। | ||
| 13 | प्रबंध निदेशक, शीर्ष/राज्य स्तरीय सहकारी संस्था। | निबंधक, स॰स॰, बिहार। | सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग। | मा॰ मंत्री, सहकारिता। | ||
| 14 | ||||||
| 15 | प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक। | निबंधक, स॰स॰, बिहार। | सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग। | |||
| 16 | ||||||
| 17 | व्याख्याता, सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा। | प्राचार्य सहकारिता प्रशिक्षण केन्द्र, पूसा। | प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, स॰स॰। | निबंधक, स॰स॰, बिहार। | ||
| 18 | राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास परियोजना, बिहार। | निबंधक, स॰स॰, बिहार। | सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग। | मा॰ मंत्री, सहकारिता। | ||
| 19 | सहायक अनुश्रवण पदाधिकारी/महा प्रबंधक, समेकित सहकारी विकास परियोजना। | राज्य अनुश्रवण पदाधिकारी, समेकित सहकारी विकास परियोजना, बिहार। | निबंधक, स॰स॰, बिहार। | सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव सहकारिता विभाग। |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव। सं० 01/रा॰स्था॰(निजी)-18/2021 सह॰-1108--श्री विजय कुमार सिंह, संयुक्त निबंधक, स॰स॰, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा को अपने कार्यों के अतिरिक्त श्री अरूण कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा के अवकाश अवधि से वापस आने तक जिला सहकारिता पदाधिकारी, दरभंगा का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से दिया जाता है।
2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, स्मृति कुमारी, उप सचिव। सं० 01/रा॰स्था॰ (विविध)-100/2024 सह॰-1293--श्री मिथिलेश कुमार, जिला सहकारिता पदाधिकारी, गयाजी (अतिरिक्त प्रभार-प्रबंध निदेशक, दी मगध सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, गयाजी) के पत्रांक-370 दिनांक-16.02.2026 द्वारा9 (cid:464)बहार गजट, 18 2026 स्वास्थ्य कारणों के कारण दिनांक-17.02.2026 से 21.02.2026 तक पाँच दिनों की आकस्मिक अवकाश पर बिना पूर्व अनुमति के ही मुख्यालय से प्रस्थान किया गया। पुनः पूर्व में दिये गये अवकाश आवेदन को 15 दिनों के लिए विस्तारित किया गया है। विदित है कि विभागीय पत्रांक-260 दिनांक 14.01.2026 द्वारा मुख्यालय छोड़ने के संबंध में सभी पदाधिकारियों को निदेशित किया गया है कि विभाग स्तर से स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही मुख्यालय से प्रस्थान करेंगे।
श्री मिथिलेश कुमार के बिना पूर्व अनुमति अवकाश पर चले जाने के कारण विभागीय कार्यों एवं अधिप्राप्ति जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के संचालन के दृष्टिगत किसी पदाधिकारी को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने की आवश्यकता है।
2. उक्त आलोक में श्री गेन्धारी पासवान, सहायक निबंधक, स0स0, गयाजी अंचल, गयाजी को जिला सहकारिता पदाधिकारी, गयाजी एवं श्री नेश गोल्ड, जिला सहकारिता पदाधिकारी, जहानाबाद को प्रबंध निदेशक, दी मगध सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि॰, गयाजी का अतिरिक्त प्रभार अपने कार्यों के अतिरिक्त तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है।
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संयुक्त सचिव। सं० 01/रा॰स्था॰(स्था0/पद0)-43/2025 सह॰-1294--बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ-02 में अंकित निम्नांकित पदाधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से कार्यहित में स्तम्भ-05 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक दिया जाता है :-
| क्रम सं॰ | पदाधिकारियों का नाम/गृह जिला | पदनाम | वर्त्तमान पदस्थापन पद/स्थान | अतिरिक्त प्रभार |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री जय प्रकाश सिंह, सुपौल | सहायक निबंधक, स0स0 | सहायक निबंधक, स0स0, कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा (अतिरिक्त प्रभार-जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहरसा) | सहायक निबंधक, स0स0, सहरसा |
| 2 | श्री भुवनेश्वर झा, मधुबनी | सहायक निबंधक, स0स0 | सहायक निबंधक, स0स0, कार्यालय, जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेगूसराय | जिला सहकारिता पदाधिकारी, बेगूसराय/ सहायक निबंधक, स0स0, बेगूसराय/महाप्रबंधक, आई0सी0डी0पी0, बेगूसराय |
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संयुक्त सचिव। सं० 01/रा॰स्था॰(स्था॰/पद॰)-01/2025 सह॰-1295--बिहार सहकारिता प्रशासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ-02 में
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री नरोत्तम पाण्डेय, 115/25, जहानाबाद | सहायक निबंधक, स॰स॰ | सहायक निबंधक, स॰स॰, पटना (अतिरिक्त प्रभार-सहायक निबंधक, स॰स॰, बाढ़) | सहायक निबंधक, स॰स॰, पटना सिटी |
| 2 | श्री संजीव कुमार, अररिया | सहायक निबंधक, स॰स॰ | सहायक निबंधक, स॰स॰, बेनीपुर | नोडल पदाधिकारी, न्यायालय, माननीय मंत्री सहकारिता/सहायक निबंधक, स॰स॰, दरभंगा/महाप्रबंधक, आई॰सी॰डी॰पी॰, दरभंगा |
2. संबंधित पदाधिकारी अतिरिक्त प्रभार वाले पद पर अविलम्ब योगदान/प्रभार ग्रहण करेंगे एवं इसकी सूचना सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संयुक्त सचिव। सं० 01/रा॰स्था॰(स्था॰/पद॰)-42/2025 सह॰-1296--बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के स्तम्भ-02 में
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | श्री वेद प्रकाश गुप्ता, सारण | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰ | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰, जहानाबाद। | जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰, गयाजी। |
सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिश्चित करेंगे।
3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संयुक्त सचिव। ————— अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 52—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in
11 (cid:464)बहार गजट, 18 2026भाग-9-ख
िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण
सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द। ————— सूचना --------
No. 249--I, Deo Lachhani Devi, W/o Shiv Kumar Mochi, R/o Yakopur Nagwan, Ward No.- 03, Sorampur, Patna, Sorampur, Bihar - 801505. That my name spelling is wrongly mentioned in my Aadhar Devlaxni Devi Aadhar no. 4292 6509 5701. My correct name is Deo Lachhani Devi vide Affi. no. 9198/06.10.25.
Deo Lachhani Devi.
--------
No. 250--I, Anil Kumar Vishwakarma, S/o Ganesh Lal Vishwakarma, R/o Mungeriganj, Ward No.-32, Begusarai Sadar, Distt.-Begusarai, Bihar-851101 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1282 dt. 28.03.25 that my name is written in my son Amrit's all educational docuemtns as Anil Vishwakarma whereas in my Aadhar Card my name is written as Anil Kumar Vishwakarma which is correct. Both names are same and one person. From now I shall be known as Anil Kumar Vishwakarma for all purposes.
Anil Kumar Vishwakarma.
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No. 265--I, SHASHANK S/o Upendra Prasad Singh Reside C-53 New Patrakar nagar, Hanuman Nagar Kankarbagh, Patna-800020 declare vide affidavit no. 1117 dt. 19.01.26 shall be known as Shashank Singh .
SHASHANK.
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No. 266--I, Om Prakash Thakur S/o Chhote Thakur R/o Ward No.-05, Vill+P.O- Madhopur, P.S.-Bathnaha Sitamadhi, Bihar-843322 Vill+P.O-Middle School, Old Motihari Road Bairia, P.S-Kanti, Muzaffarpur, Bihar-843108 do hereby solemny affirm and declare as per aff. No.-752 dt, 05.02.2026 that my daughter/Swechchha Kumari's (स्वेच्छा कु मारी) name is written in Aadhar Çard as Sweksha Kumari (स्वेक्षा कु मारी). As per birth certificate her name is Swechchha Kumari (स्वेच्छा कु मारी). Both names are same and one person. From now she will be known as Swechchha Kumari (स्वेच्छा कु मारी) for all purposes.
Om Prakash Thakur.
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No. 267--I, Kajal Kumari, D/o - Rajesh Goswami, R/o - Main road, ward no. - 11, Purani Bazar, Lakhisarai, Bihar - 811311. Do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar my name is mentioned as KAJAL KUMARI. But, in my educational documents of class 10th (CBSE) my name is mentioned as KAJAL KUMARI GOSWAMI. Here, both the names belong to the names of the same person. And, from now in my future I will be known as KAJAL KUMARI for all legal purposes. Affidavit no. – 76 Date: - 02/01/2026.
Kajal Kumari.
(cid:464)बहार गजट, 18 2026 12No. 268--I, Amrit S/o Anil Kumar Vishwakarma, R/o Mungeriganj, Ward No.-32, Begusarai Sadar, Distt.-Begusarai, Bihar-851101 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1283 dt. 28.03.25 that my name is written in all educational Aadhar Card, Pan Card and other documents as Amrit. From now I will knwon as Amrit Anand for all purposes.
Amrit.
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No. 269--I, Shailendra Kumar Singh, S/o Awadhesh Kumar Singh, R/o Road No.- 1G Vrindawan Colony Phulwari, Distt.-Patna Bihar-801505 solemnly affirm vide affidavit No.-2963 dated 15.12.2025 that Thakur Yuvraj Singh in my minor son. That is Aadhar card his name is written as Yuvraj Singh & 10th Educational documents his name is written as Thakur Yuvraj Singh. That both Yuvraj Singh & Thakur Yuvraj Singh are same. That now he will be known as Thakur Yuvraj Singh.
Shailendra Kumar Singh.
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No. 270--I, Sanjay Yadav, S/o- Kishori Yadav, R/o- vill- Daboor ward No.- 05, P.o- Daboor, P.s- Konch Dabur, Dist- Gaya, Bihar-824118 Do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar card my name is mentioned as Sanjay Kumar. But, in my Voter Id Card my name is mentioned as Sanjay Yadav which is true and correct. Here, both the name belongs to the name of same person i.e me. And, from now in my future I will be known as SANJAY YADAV for all my legal purposes. Affidavit no.- 2378 Date: - 18/11/2025.
Sanjay Yadav.
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No. 271--I, Bandhu Kumar Poddar, son of Lal Babu Poddar, Village-Rahmatpur Ward No. 02, Police Station and District- Samastipur. My actual name is Bandhu Kumar Poddar which is also mentioned as in my Aadhar and Voter Id Card. But in my Son's (Ankit Kumar's) Class 10th (CBSE) all educational certificate my name is mistakenly mentioned as Bandhu Poddar. That from now in my future I will be known as Bandhu Kumar Poddar for all my legal purposes. Affidavit No.- 2873 Date- 27/01/2026.
Bandhu Kumar Poddar.
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No. 272--I, Aruna Kumari, w/o Bhupendra Narayan Singh, am a permanent resident of 329, road no. 3H, new patliputra colony, opposite raghubans apartment, boring road, patna, bihar- 800013. Do hereby solemnly affirm and declare that in my Aadhar card as well as in my educational certificates (matriculation & Intermediate) my name is mentioned as Aruna kumari. But, in my voter ID card and in my PAN card as well as in my residence certificate my name is mentioned as Aruna Devi. Here, both the names Aruna Kumari and Aruna Devi belong to the same person i.e. me. And, from now in my future I will be known as Aruna Devi for all legal purposes. Affidavit no. – 1887 Date:- 11/10/2025.
Aruna Kumari. No. 273--I, Sneha D/o Ramesh Prasad Raut R/o Kannu Lal Road, Dayanand Girls High Shcool, Mithapur, P.O-G.P.O. P.S.-Jakkanpur, Patna, Bihar-800001 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. no. 377 dt. 19.01.2026 that my name is written in Aadhar Cad, Pan Card, educational and other documents as Sneha. From now I shall be known as Sneha Raut for all purposes.
Sneha.
13 (cid:464)बहार गजट, 18 2026No. 274--I Niranjan Prasad S/O- Ramesh Prasad R/O- Kujapi,P.S-chandauti District Gaya, Bihar Declare vide affidavit number 58977/ 17.12.2025 that my name in Aadhar is Niranjan Prasad and in my son Suraj kumar's matriculation certificate my name is Niranjan Pandey is wrong.I will be known as Niranjan Prasad for all purposes.
Niranjan Prasad.
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No. 277--I Mohmmad Gulroz Khan, S/o Mohmmad Nurul Hoda Khan, Mohalla-Ganj No. 1 Naya Tola, P.S.-Bettiah, Distt.-West Champaran. I declare through Affidavit No. 37619, Date: 18.09. 2025 that my son Md. Tanweer Khan matriculation Document My name is wrongly mentioned as Md. Gulroz Khan. My Correct name is Mohmmad Gulroz Khan. That from now I will be know as Mohmmad Gulroz Khan for All future purpose.
Mohmmad Gulroz Khan.
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No. 278--I, AMAR Kumar S/O Late Ram kewal Verma R/O Flat No.509, Bolck-A, Alankar Sun Suncity Apartment, Sandalpur, PO- Mahendru, PS -Alamganj, Dist.- Patna, 800006, Bihar Vide Afd.No 1195 Dt.-13/02/2026 my name mentioned in Adhar Card & all educational certificate as Amar Kumar and Voter ID & Driving Licence Amar Kumar Verma. Now I shall be known as Amar Kumar Verma for all purposes.
AMAR Kumar.
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No. 279--I, Mithilesh Kumar S/o Rambhajan Yadav R/o Vill-Ramuachak, Tola-Shivsagar, P.O.-Shyam Nagar Nima, PS.-Amas, Distt.-Gaya, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-35 dt. 09.01.2026 that my name is written as Mithilesh Yadav in my son Piyush Raj's Class 10th passed Examination. As per Aadhar Card my name is Mithilesh Kumar. Both names are same and one person. From now I will be known as Mithilesh Kumar for all future purposes.
Mithilesh Kumar.
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No. 280--I, Ramakant Pandit, S/o- Naresh Pandit, R/o - Saidpur, P.O.- Hati, jehanabad, Mainawan, Jehanabad, Bihar - 804420. Do hereby solemnly affirm and declare that in my daughter's (Sweety Kumari's) educational documents as well as in her birth certificate her name is mentioned as Sweety Kumari. But, in her Aadhar card her name is mentioned as Sviti Kumari. Here, both the names SWEETY KUMARI and SVITI KUMARI belong to the names of my same daughter. And, from now in her future she will be known as SWEETY KUMARI for all her legal purposes. Affidavit no. – 2493 Date : - 25-11-2025.
Ramakant Pandit.
(cid:464)बहार गजट, 18 2026 14No. 295--I, Satvik Kanojia, S/o Rahul Kanojia, R/o Ratan Villa Lane No.-9, Home No.- 196, Ranjan Path, Nehra Path, P.O-Danapur Cantt., P.S.-Danapur, Distt.-Patna, Bihar-801503 Gulzarbagh Patna do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-877, dt. 10.02.2026 that my name is written on Aadhar Card and Birth Certificate as Satvik Kanojia. From now I will be known as Satvik Ratan for all purposes.
Satvik Kanojia.
--------
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट, 52—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।
Website: https://egazette.bihar.gov.in
15 (cid:464)बहार गजट, 18 2026बिहार गजट
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पूरक(अ0)
प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित
—————
सं0 कारा/नि0को0(मुक0)-09-27/2023--1746 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------- संकल्प 10 मार्च 2026
केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ में संसीमित विचाराधीन बंदी रॉकी सिंह उर्फ राकेष कुमार सिंह, पे0-रमेष कुमार सिंह के समुचित इलाज के अभाव में दिनांक-14.07.2018 को हुई मृत्यु की घटना में बरती गई लापरवाही एवं कर्त्तव्यहीनता के प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक-5523 दिनांक-03.08.2018 द्वारा श्री विधु कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए निलंबनावस्था में उनका मुख्यालय केन्द्रीय कारा, बक्सर निर्धारित किया गया। साथ ही उक्त प्रतिवेदित आरोपों के लिए श्री विधु कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10 दिनांक-02.01.2019 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके संचालन हेतु अपर समाहर्त्ता, विभागीय जाँच, समाहरणालय, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोप पत्र में गठित सभी पाँच (05) आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।
2. विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संषोधित) के नियम-14 (vi) के प्रावधान के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9467 दिनांक-06.11.2019 द्वारा श्री विधु कुमार को निम्नांकित दंड अधिरोपित करते हुए उन्हें निलंबन से मुक्त किया गया :- '' संचयात्मक प्रभाव से चार (04) वेतनवृद्धियाँ अवरूद्ध करने का दंड ''।
3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-11 के उप नियम-7 एवं 8 के आलोक में अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-4933 दिनांक-22.07.2020 द्वारा श्री विधु कुमार के निलंबन अवधि दिनांक-03.08.2018 से 05.11.2019 तक के संबंध में निम्न आदेश पारित किया गया :-
''निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा, परन्तु इस अवधि की गणना पेंषन प्रदायी सेवा के रूप में की जायेगी।''
4. उपर्युक्त दण्ड के विरूद्ध श्री विधु कुमार द्वारा पत्रांक-235 दिनांक-17.01.2021 के माध्यम से पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री विधु कुमार से प्राप्त उक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के समीक्षोपरान्त अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-2261 दिनांक-08.03.2021 द्वारा श्री विधु कुमार के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया गया।
5. उपर्युक्त दण्डादेष एवं पुनर्विलोकन अभ्यावेदन के अस्वीकृति संबंधी आदेष के विरूद्ध श्री विधु कुमार द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. No-9090/2023 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-01.07.2025 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा न्यायादेश पारित किया गया, जिसका कार्यशील अंश निम्नवत् है :-
"The entire enquiry report is based upon the submissions made by the Presenting Officer. No witness was examined during the course of enquiry nor any document was tendered by any of the witness. In spite of that, the Enquiry Officer arrived on the conclusion(cid:464)बहार गजट, 18 2026 16 that all the charges levelled against the petitioner were found duly proved. The Disciplinary Authority, while passing the impugned order also did not consider these aspects."
"Taking into consideration the above facts and circumstances, the orders impugned dated 06.11.2019 and 08.03.2021 are hereby set aside."
"Petitioner is entitled to get all consequential benefits." "The writ petition is allowed." 6. C.W.J.C. No-9090/2023 (विधु कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-01.07.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री विधु कुमार, तत्कालीन अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, पूर्णियाँ सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, बेगूसराय के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-9467 दिनांक-06.11.2019 द्वारा अधिरोपित दंड एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक-22़61 दिनांक-08.03.2021 द्वारा संसूचित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वीकृति संबंधी आदेष को निरस्त किये जाने एवं श्री विधु कुमार को निलंबन अवधि में पूर्व में दिये गये जीवन निर्वाह भत्ता का समायोजन कर पूर्ण वेतन एवं भत्ते का भुगतान करने तथा उन्हें अनुमान्य सभी परिणामी लाभों का भुगतान किये जाने का आदेष दिया जाता है। 7. उपर्युक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजीव जमुआर, अपर सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।
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श्री एम0 सुनील कुमार नायक, भा0पु0से0 (2005),तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, मुंगेर सम्प्रति-पुलिस महानिरीक्षक-सह-अपर महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटनाके विरूद्ध र्काव्य के प्रति लापरवाही बरतने से संबंधित कृत्य के लिए पुलिस महानिदेशक, बिहार द्वारा पत्रांक-149/एन0जी0ओ0, दिनांक 07.03.2011 के माध्यम से अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी थी। . और चूँकि, उक्त अनुशंसा के आलोक में सर्वप्रथम आरोप-पत्र बनाकर श्री नायक से स्पष्टीकरण मांगने का निर्णय लिया गया। फलस्वरूप बिहार पुलिस मुख्यालय के पत्रांक 1726, दिनांक 25.09.2020 द्वारा श्री नायक के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया कि श्री नायक के विरूद्ध लगाये गये आरोप के बचाव में उनका समर्पित स्पष्टीकरण तथ्यहीन एवं अतार्किक है। और चूँकि, उक्त के आलोक में श्री एम0 सुनील कुमार नायक, भा0पु0से0 (2005) के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने एवं इस निमिा पुलिस महानिदेशक को आरोप-पत्र गठित करने का निदेश हेतु अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया। उक्त के आलोक में पुलिस महानिरीक्षक (मुख्यालय), बिहार, पटना के पत्रांक-10/निगरानी, दिनांक-16. 07.2024 द्वारा श्री एम0 सुनील कुमार नायक, भा0पु0से0 (2005), तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, मुंगेर सम्प्रति पुलिस महानिरीक्षक-सह-अपर महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, बिहार, पटना के विरूद्ध आरोप-पत्र (आर्टिकल्स ऑफचार्ज, ''स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन्स ऑफ मिसविहेवियर एंड मिसकंडक्ट''), साक्ष्य/गवाहों की सूची उपलब्ध कराया गया। और चूँकि, उक्त के आलोक में विभागीय ज्ञापन सं0-9615, दिनांक-21.08.2024 द्वारा श्री नायक के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने के निमिा आरोप-पत्र (आर्टिकल्स ऑफ चार्ज, ''स्टेटमेंट ऑफ इम्प्यूटेशन्स ऑफ मिसविहेवियर एंड मिसकंडक्ट''), साक्ष्य/गवाहों की सूची निर्गत करते हुए अखिल भारतीय सेवाएँ (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम 8(5) के तहत ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से 30 दिनाें के अंदर बचाव-बयान समर्पित करने का अवसर दिया गया।
और चूँकि, उक्त के आलोक में श्री नायक द्वारा पत्रांक-105/गो0, दिनांक 24.09.2025 के माध्यम से अपना लिखित बचाव समर्पित किया गया। और चूँकि, श्री एम0 सुनील कुमार नायक, भा0पु0से0 (2005) के द्वारा समर्पित लिखित बचाव अभिकथन के समीक्षोपरांत उसे संतोषप्रद पाते हुए और मामला अत्यन्त पुराना होने के कारण उक्त मामले को संचिकास्त करने का निर्णय लिया गया।17 (cid:464)बहार गजट, 18 2026 अतः श्री एम0 सुनील कुमार नायक, भा0पु0से0 (2005),तत्कालीन पुलिस अधीक्षक, मुंगेर सम्प्रति-पुलिस महानिरीक्षक-सह-अपर महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटनाके विरूद्ध विभागीय ज्ञापन सं0-9615, दिनांक-21.08.2024 द्वारा निर्गत आरोप पत्र को निरस्त करते हुए प्रकरण को संचिकास्त किया जाता है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, दीपक कुमार, अवर सचिव।