असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
2 चै(cid:287) 1948 (श0)
(सं0 पटना 287) पटना, सोमवार, 23 माच(cid:91) 2026
—2875/ ———— ladYi 23 ekpZ 2026
वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-7487, दिनांक-08.11.2021 एवं यथासंशोधित परिपत्र संख्या-10517, दिनांक- 28.11.2023 द्वारा स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत विभिन्न स्तर के लोक-सेवकों/पदाधिकारियों के उपयोग के लिए सरकारी वाहन क्रय हेतु व्यय की अधिसीमा निर्धारित है।
| 1- | माननीय मंत्री/उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश एवं समकक्ष के लिए | ₹ 30 लाख | ₹ |
| 2- | अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव एवं समकक्ष के लिए | ₹ 25 लाख | ₹ |
| 3- | न्यायाधीश/जिला पदाधिकारी एवं समकक्ष प्रधान जिला एवं सत्र के लिए | ₹ 20 लाख | ₹ |
| 4- | पुलिस अधीक्षक एवं समकक्ष के लिए | ₹ 16 लाख | ₹ |
| 5- | अन्य पदाधिकारी (जिन्हें वाहन अनुमान्य है) के लिए | ₹ 14 लाख | ₹ |
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,