िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 11 चै(cid:287) 1948 (श0)
(सं0 पटना 304) पटना, बुधवार, 1 अ(cid:292)ील 2026 विधि विभाग ———— अधिसूचना 1 अप्रील 2026
,yúthú&01&10@2026@2624 yst%—बिहार विधन मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अध्निियम, जिस पर माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2026 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व-साधरण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1 अ(cid:292)ील 2026 2
[बिहार अधिनियम 07, 2026]
बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2026
बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, 1983 (बिहार अधिनियम 16, 1983) का संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के सतहतरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।-
(1) यह अधिनियम ''बिहार अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, 2026'' कहा जा सकेगा। (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा।
2. बिहार अधिनियम 16, 1983 की धारा 22 का संशोधन।- उक्त अधिनियम की धारा 22 की उप धारा (1) में वर्णित शब्द ''पच्चीस रुपये'' शब्द ''पचास रुपये'' द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
1 अप्रील 2026
,yúthú&01&10@2026@2625 yst%—बिहार विधन मंडल द्वारा यथापारित और माननीय राज्यपाल द्वारा दिनांक 30 मार्च, 2026 को अनुमत बिहार अध्विक्ता कल्याण निध् ि (संशोध्न) अध्निियम, 2026 (बिहार अध्निियम 07, 2026) का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद माननीय बिहार राज्यपाल के प्राध्किार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधन के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अध्ीन उक्त अध्निियम का अंग्रेजी भाषा में प्राध्किृत पाठ समझा जायेगाः- (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 1 अ(cid:292)ील 2026 3 [Bihar Act, 07, 2026] Bihar Advocates' Welfare Fund (Amendment) Act, 2026
AN
ACT
to amend the Bihar Advocates' Welfare Fund Act, 1983 (Bihar Act 16, 1983) Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the Seventy Seventh year of the Republic of India as follows:-
1. Short title, Extent and Commencement.-
(1) This Act may be called the Bihar Advocates' Welfare Fund (Amendment) Act, 2026.
(2) It shall extend to the whole of the State of Bihar.
(3) It shall come into force from the date of its publication in the official gazette.
2. Amendment of Section-22 of the Bihar Act-16, 1983.- The words "Twenty Five Rupees" mentioned in Sub-Section (1) of Section 22 of the said Act shall be substituted by the words "Fifty Rupees".
Basno Shanker Mehrotra, Sepicial Secretary-cum- Secretary Incharge to the Government.
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,