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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 April 2026

Published 06 April 2026

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-04-06.309
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

16 चै(cid:287) 1948 (श0)

(सं0 पटना 309) पटना, सोमवार, 6 अ(cid:292)ील 2026

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सं॰ जनगणना कोषांग (अधिसूचना)-12/02-2025-83/रा0—जनगणना नियम, 1990 के नियम-6 का और नियम-6 'घ' के साथ पठित जनगणना अधिनियम-(1948 का 37 की धारा 3 और धारा 17 क द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल भारत की जनगणना 2027 से संबंधित मकान सूचीकरण का कार्य 02 मई से 31 मई तक के दौरान बिहार राज्य के सभी जिलों में कुल-30 दिनों के अवधि के दौरान किया जाएगा।

उपरोक्त के क्रम में जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 37) की सुसंगत धाराओं के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार सरकार एतद्‌ द्वारा आगामी 'भारत की जनगणना-2027' के सफल संचालन हेतु अधिनियम के विधिक प्रावधानों को अक्षरशः निम्नवत्‌ अधिसूचित करती हैः- (i) जनगणना अधिकारी उस स्थानीय क्षेत्र की सीमा में जिसके लिए नियुक्ति की गई है सभी व्यक्तियों से ऐसे सभी प्रश्न पूछ सकेगा जिन्हें पूछने के लिए, उसे केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित जारी और राजपत्र में प्रकाशित किए गए अनुदेशों द्वारा निदिष्ट किया जाए।

ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिससे उपधारा (1) के अधीन प्रश्न पूछा जाता है, अपनी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार प्रश्न का उत्तर देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होगा। परन्तु कोई भी व्यक्ति अपने परिवार के किसी स्त्री सदस्य का नाम बताने के लिए आबद्ध नहीं होगा, और कोई भी स्त्री अपने पति या मृत पति का अथवा ऐसे किसी अन्य व्यक्ति का नाम बताने के लिए आबद्ध नहीं होगी जिसका नाम बताने के लिए वह रूढ़ि द्वारा निषिद्ध की गई हो। किसी गृह, अहाते, जलयान या अन्य स्थान का अधिभोग करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जनगणना अधिकारियों को उसमें ऐसा प्रवेश करने देने की अनुज्ञा देगा जिसकी वे जनगणना के प्रयोजनों के लिए अपेक्षा करें तथा जो देश की रूढ़ियों को2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 अ(cid:292)ील 2026 ध्यान में रखते हुए युक्तियुक्त हो, और वह उनको ऐसे अक्षरों, चिन्हों या संख्यांकों से जो जनगणना के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हो, उस स्थान को अंकित करने की, या उनको उस स्थान पर लगाने देने की अनुज्ञा देगा।

(i) ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जैेसे जनगणना आयुक्त इस निमित्त जारी करे, जनगणना अधिकारी, ऐसे स्थानीय क्षेत्र में जिसके लिए उसकी नियुक्ति की गई है, किसी निवासगृह में या किसी वाणिज्यिक अथवा औद्योगिक स्थापन के प्रबन्धक या किसी अधिकारी के पास एक अनुसूची, जनगणना करने के समय, यथास्थिति, ऐसे गृह या उसके किसी भाग में सहवासियों, या ऐसे प्रबन्धक या अधिकारी के अधीन नियोजित व्यक्तियों के बारे में, ऐसे गृह या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग के अधिभोगी द्वारा या ऐसे प्रबन्धक या अधिकारी द्वारा उसमें ऐसी विशिष्टियाँ, जैसी जनगणना आयुक्त निदिष्ट करें, भरने के प्रयोजन के लिए रख सकेगा या रखवा सकेगा। (ii) जब ऐसी अनुसूची इस प्रकार रख दी जाए तब, यथास्थिति, उक्त अधिभोगी, प्रबन्धक या अधिकारी, पूर्वोक्त समय पर, यथास्थिति, ऐसे गृह या उसके किसी भाग के सहवासियों या उसके अधीन नियोजित व्यक्तियों के संबंध में, उसे अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार भरेगा या भरवाएगा, और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा, और जब उससे ऐसी अपेक्षा की जाए, तब वह इस प्रकार भरी गई और हस्ताक्षरित अनुसूची, जनगणना अधिकारी को या ऐसे व्यक्ति को जिसे जनगणना अधिकारी निदिष्ट करें, परिदत्त करेगा।

(i)

(क) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए विधिपूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम द्वारा उस पर अधिरोपित किसी कर्तव्य का पालन करने से इंकार करेगा या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्त्तव्य का पालन करने में अन्य व्यक्ति को प्रतिबंधित या बाधित करेगा, या (कक) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी या जनगणना करने में सहायता देने के लिए विधिपूर्वक अपेक्षित कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अनुसार उस पर अधिरोपित किसी कर्त्तव्य का पालन करने में या उसके दिये गये किसी आदेश के पालन करने में युक्तियुक्त तत्परता बरतने में उपेक्षा करेगा, या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी ऐसे कर्तव्य का पालन करने में या किसी ऐसे आदेश का पालन करने में, अन्य व्यक्ति को प्रतिबंधित या बाधित करेगा, या

(ख) कोई ऐसा जनगणना अधिकारी, जो साशय कोई संतापकारी या अनुचित प्रश्न करेगा या जानते हुए कोई मिथ्या विवरणी तैयार करेगा, या केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना, कोई ऐसी जानकारी प्रकट करेगा जो उसने जनगणना विवरणी से, या उसके प्रयोजन के लिए, प्राप्त की है, या

(ग) कोई ऐसा सार्टर, संकल्प या जनगणना कर्मचारिवृन्द का अन्य सदस्य, जो किसी जनगणना दस्तावेज का अपसारण करेगा, उसे छिपाएगा, उसको नुकसान पहुँचाएगा या उसे नष्ट करेगा अथवा किसी जनगणना दस्तावेज को इस प्रकार व्यवहार में लाएगा जिससे जनगणना परिणामों के सारणीयन का मिथ्याकरण या हृास होना संभाव्य हो, या (गक) कोई स्थानीय प्राधिकारी, जो धारा 4क के अधीन किए गए किसी आदेश का पालन करने में असफल रहेगा, या

(घ) कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना अधिकारी द्वारा उससे पूछे गए किसी ऐसे प्रश्न का, जिसका उत्तर देने के लिए वह धारा 8 द्वारा वैध रूप से आबद्ध है, साशय मिथ्या उत्तर देगा, या अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार उत्तर देने से इंकार करेगा, या (ड़) किसी गृह, अहाते, जलयान या अन्य स्थान का अधिभोग करने वाला कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना अधिकारी को उसमें ऐसा युक्तियुक्त प्रवेश करने देने से इन्कार करेगा जैसा कि वह धारा 9 द्वारा अनुज्ञा देने के लिए अपेक्षित है, या

(च) कोई ऐसा व्यक्ति, जो किन्हीं ऐसे अक्षरों, चिन्हों या संख्यांको को, जिन्हें जनगणना के प्रयोजनों के लिए अंकित किया या लगाया गया है, हटाएगा, मिटाएगा, परिवर्तित करेगा, या उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, या

(छ) कोई ऐसा व्यक्ति, जिससे धारा 10 के अधीन अनुसूची भरने की अपेक्षा की गई हो, जानते हुए और बिना पर्याप्त हेतुक के उस धारा के उपबन्धों का अनुपालन करने में असफल रहेगा, या उसके अधीन कोई मिथ्या विवरणी देगा, या3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 अ(cid:292)ील 2026 (ज) कोई ऐसा व्यक्ति, जो जनगणना कार्यालय में अतिचार करेगा, जुर्माने से, जो एक हजार रूपए तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा और भाग (क), भाग (ख) या भाग (ग) के अधीन दोषसिद्धि की दशा में कारावास से भी, जो तीन वर्ष तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा। जो कोई उपधारा-(1) के अधीन किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, वह जुर्माने से, जो एक हजार रूपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

किसी भी व्यक्ति को, जनगणना अधिकारी द्वारा उस हैसियत में अपने कर्त्तव्य के निर्वहन में तैयार की गई किसी पुस्तक, रजिस्टर या अभिलेख का, अथवा धारा 10 के अधीन परिदत्त किसी अनुसूची का, निरीक्षण करने का अधिकार नहीं होगा, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का 47) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी ऐसी पुस्तक, रजिस्टर, अभिलेख या अनुसूची में की कोई भी प्रविष्टि किसी ऐसे कार्य या लोप के लिए, जो इस अधिनियम के अधीन अपराध बनता है इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किए गए अभियोजन से भिन्न किसी भी प्रकार की किसी सिविल कार्यवाही में अथवा किसी दाण्डिक कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में ग्राहृ नहीं होगी।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 309-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 06 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-04-06.309/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-04-06.309.