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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 April 2026

Published 09 April 2026

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-04-09.315
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

19 चै(cid:287) 1948 (श0)

(सं0 पटना 315) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 9 अ(cid:292)ील 2026 ifjogu foHkkx ———— vf/klwpuk 8 vizhy 2026 II —मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59, 1988) की धारा-67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य में परिचालित की जाने वाली बसों के लिये यात्री किराया की दर पुनर्निर्धारित करना चाहते हैं, जिसका निम्नलिखित प्रारूप, एतद द्वारा इससे प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है, जिसे परिवहन विभाग की वेबसाईट-https://state.bihar.gov.in/transport पर देखा जा सकता है और इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर उपर्युक्त सूचना प्रारूप पर प्राप्त आपाियों/सुझावों पर विचार किया जायेगा। राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के क्षेत्र के लिए प्रति कि0मी0 की दर से बसों के यात्री किराया का पुनर्निर्धारण

% % % % % %
1.50 रू0 1.73 रू0 1.71 रू0 1.70 रू0 1.68 रू0 1.67 रू0 1.65 रू0
1.70 रू0 1.96 रू0 1.94 रू0 1.92 रू0 1.90 रू0 1.89 रू0 1.87 रू0
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 9 अ(cid:292)ील 2026 2
% % % % % %
2.0 रू0 2.30 रू0 2.28 रू0 2.26 रू0 2.24 रू0 2.22 रू0 2.20 रू0
2.50 रू0 2.88 रू0 2.85 रू0 2.83 रू0 2.80 रू0 2.78 रू0 2.75 रू0
1.60 रू0 (प्रथम 04 कि0मी0 के लिए प्रति कि0मी0 एवं अगले प्रत्येक 02 कि0मी0 के लिए 1.5 रू0) 1.84 रू0 (प्रथम 04 कि0मी0 के लिए प्रति कि0मी0 एवं अगले प्रत्येक 02 कि0मी0 के लिए 1.73 रू0)

1. उपर्युक्त दर पर Point to Point किराया निर्धारण क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जायेगा। 2. नगरीय सेवा के लिए प्रथम स्टेज 04 कि0मी0 का एवं अगला स्टेज प्रत्येक 02 कि0मी0 का होगा। 3. जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रत्येक बस पड़ाव पर बस भाड़े की तालिका सुगोचर ढंग से प्रदर्शित की जायेगी।

4. निर्धारित भाड़े की दर अधिकतम दर है। अतः किसी भी परिस्थिति में निर्धारित दर से अधिक भाड़ा वसूल नहीं किया जायेगा।

5. प्रत्येक वाहन स्वामी/चालक अपने वाहन में किराये/भाड़े की तालिका को सुगोचर रूप से प्रदर्शित करेंगे। 6. वाहन स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक स्थान पर यत्र-तत्र बसों का ठहराव नहीं किया जायेगा, बल्कि जिला प्रशासन/स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित बस स्टैण्ड पर ही बसों का ठहराव किया जायेगा। 7. इस भाड़े का निर्धारण बैठान क्षमता के आधार पर किया गया है। अतः यदि इस बैठान क्षमता से अधिक यात्री को बैठाया जाता है तो उसे ओवर लोडिंग मानते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 में विहित प्रावधानों के आलोक में दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।

8. प्रत्येक बस में एक शिकायत पंजी रहेगी। 9. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-7118, दिनांक-15-11-2021 को इस हद्‌ तक संशोधित समझा जाय।

आदेश से, कृत्यानन्द रंजन, अपर सचिव। ————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 315-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 Website: : https://egazette.bihar.gov.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-04-09.315/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-04-09.315.