असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
19 चै(cid:287) 1948 (श0)
(सं0 पटना 316) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 9 अ(cid:292)ील 2026 ———
8 vizhy 2026
A — स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग) भारत सरकार द्वारा भारत का राजपत्र के असधारण अंक में दिनांक-24.04.2025 को प्रकाशित औषधि और प्रसाधन सामग्री (अपराधों का शमन) नियमावली, 2025 के नियम 3 के उप-नियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार के राज्यपाल द्वारा औषधि नियमावली, 1945 के नियम 50 के अन्तर्गत नियुक्त नियंत्रण प्राधिकारी (राज्य औषधि नियंत्रक) को अधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से संपूर्ण बिहार राज्य हेतु औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की धारा 32ख के तहत् अपराधों को शमन करते समय अपनाई जाने वाली प्रक्रिया औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की लागू धारा के अनुसार होगी एवं उसके अधीन बनाए गए नियम ''औषधि और प्रसाधन सामग्री (अपराधों का शमन) नियमावली, 2025'' के प्रयोजनार्थ यथाः-औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अधीन बने नियमों के अधीन विनिर्माण, आयात, बिक्री, वित्तरण या अन्य गतिविधि में सम्मिलित व्यक्ति/व्यक्तियों/कम्पनी से संबंधित उत्पन्न मामलों के संबंध में उपाय/निराकरण करने के लिए शमन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।
2. नियमावली, 2025 के नियम-04 के तहत् आवेदक अभियोजन प्रारंभ होने से पूर्व या पश्चात् अपराध/ अपराधों के शमन के लिए सुसंगत सूचनाओं/दस्तावेजों के साथ विहित प्रपत्र में शमन प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करेंगें।
3. नियमावली, 2025 के नियम-05(1) के तहत् प्राप्त आवेदन के आलोक में शमन प्राधिकारी संबंधित रिपोर्टिंग पदाधिकारी (सहायक औषधि नियंत्रक) से आवेदन के संदर्भ में रिपोर्ट की मांग करेंगे। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 9 अ(cid:292)ील 2026 5. नियमावली, 2025 के नियम-05(5) के तहत् शमन प्राधिकारी द्वारा रकम भुगतान किये जाने के आदेश के अनुसार आवेदक द्वारा आदेश प्राप्ति के तारीख से तीस दिनों के अन्दर रकम भुगतान करेंगे एवं ऐसे किये गए भुगतान का साक्ष्य शमन प्राधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।
6. नियमावली, 2025 के नियम-06 एवं 07 के तहत् अभियोजन से उन्मुक्ति एवं अभियोजन उन्मुक्ति वापस लिए जाने के संबंध में शमन प्राधिकारी द्वारा औषधि और प्रसाधन सामग्री (अपराधों का शमन) नियम, 2025 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे। '
————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,