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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 09 April 2026

Published 09 April 2026

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-04-09.318
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 19 चै(cid:287) 1948 (श0)

(सं0 पटना 318) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 9 अ(cid:292)ील 2026 uxj fodkl ,oa vkokl foHkkx ———— vf/klwpuk 2 vizhy 2026

—चूँकि बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026 (बिहार गजट के असाधारण अंक में दिनांक 12.03.2026 को प्रकाशित) के द्वारा नगर निकाय के सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन निर्वाचित वार्ड पार्षदों के गुप्त मतदान के द्वारा बहुमत के आधार पर जिला पदाधिकारी के पर्यवेक्षण, निर्देशन एवं नियंत्रण में कराने का प्रावधान किया गया है, इसलिए राज्य सरकार नगर निकायों की सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए निम्न प्रकार से प्रक्रिया निर्धारित करती है;

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-27 (3) के अनुरूप नगर निकाय की सशक्त स्थायी समिति के निर्वाचन के लिए राज्य सरकार द्वारा तिथि निर्धारित की जाएगी।

तदनुसार जिला पदाधिकारी द्वारा नगर निकाय की सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के निर्वाचन के लिए सभी वार्ड पार्षदों को कम से कम एक सप्ताह पूर्व स्थान एवं समय की सूचना दी जाएगी।

सशक्त स्थायी समिति के प्रत्येक सदस्य की रिक्ति के विरूद्ध एक ही समय में अलग-अलग निर्वाचन कराया जाएगा और इसके लिए प्रत्येक रिक्ति के अनुसार मतपेटिका को क्रमानुसार (क्रमांक संख्या-1, 2, 3 इत्यादि) चिह्नित की जाएगी।

वार्ड पार्षद के पद पर प्रत्येक निर्वाचित सदस्य सिर्फ एक ही रिक्ति के विरूद्ध नामांकन कर सकेंगे। यदि किसी वार्ड पार्षद द्वारा एक से अधिक रिक्ति के लिए नामांकन किया जाता है, तो उनके द्वारा किये गये नामांकन में से न्यूनतम क्रमांक वाली मतपेटिका में किया गया नामांकन ही वैध माना जायेगा। नामांकन प्रपत्र परिशिष्ट- 01 की तरह होगा।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 9 अ(cid:292)ील 2026 2 प्रत्येक निर्वाचित वार्ड पार्षद सभी रिक्तियों के विरूद्ध एक-एक बार मतदान कर सकेंगे, अर्थात यदि सशक्त स्थायी समिति की रिक्तियों की संख्या 7 हो तो प्रत्येक निर्वाचित वार्ड पार्षद किसी एक रिक्ति के विरूद्ध नामांकन तथा सभी 7 रिक्तियों के विरूद्ध होने वाले मतदान में बारी-बारी से एक-एक मतदान कर सकेंगे। नामांकन के तुरंत बाद प्रत्येक रिक्ति के विरूद्ध हिन्दी (देवनागरी लिपि) में वर्णानुक्रम में मतपत्र तैयार किया जाएगा, जो परिशिष्ट 2 के अनुरूप होगा। इसके पश्चात नगर निकाय के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के द्वारा रिक्तियों के लिए क्रमांकित मतपेटियों में गुप्त रूप से मत डाले जाएंगे।

मतदान के लिए जिला पदाधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार समय का निर्धारण किया जाएगा। मतदान समाप्त होने के ठीक बाद नगर निकाय के निर्वाचित वार्ड पार्षदों के समक्ष रिक्तिवार मतपेटियों को खोलकर मतगणना की जाएगी और अधिकतम मत पाने वाले नामांकित वार्ड पार्षद को संबंधित रिक्ति के विरूद्ध निर्वाचित घोषित किया जाएगा तथा परिशिष्ट-3 में विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र निर्गत किया जाएगा। निर्वाचन की प्रक्रिया समाप्त होने के तुरंत बाद बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-24 के तहत सशक्त स्थायी समिति के निर्वाचित सदस्यों को गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी।

नामांकन से लेकर सशक्त स्थायी समिति के निर्वाचित सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाने तक की कार्रवाई प्रातः 8 बजे से आरम्भ होगी तथा बिना विराम के पूरी की जाएगी।

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अपरिहार्य स्थिति में कारण अंकित करते हुए जिला पदाधिकारी निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित करते हुए राज्य सरकार का निदेश पालन कर अगली कार्रवाई कर सकते हैं। निर्वाचन की पूरी कार्रवाई की विडियोग्राफी कराई जाएगी और सभी अभिलेख नगर निकाय के अगले आम निर्वाचन तक के लिए अथवा किसी न्यायिक कार्यवाही के पूर्ण होने तक सुरक्षित रूप से संधारित किये जाएंगे।

जिला पदाधिकारी सशक्त स्थायी समिति की प्रत्येक रिक्ति के लिए एक सहायक निर्वाचन पदाधिकारी तथा निर्वाचन में सहयोग करने वाले अन्य पदाधिकारी एवं कर्मियों की प्रतिनियुक्ति करने में सक्षम होंगे। जिला पदाधिकारी उक्त निर्वाचन को पूरा करने के लिए अन्य सभी उचित प्रबंध करने के लिए सक्षम होंगे।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, विनय कुमार, सरकार के प्रधान सचिव।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 9 अ(cid:292)ील 2026 3 मैं- ........................................ नगरपालिका- ....................................... के वार्ड सं॰- ........................ का निर्वाचित वार्ड पार्षद हूँ। मैं नगरपालिका - .................................. के सशक्त स्थायी समिति के सदस्य सं॰- ................... के पद पर नामांकन करता हूँ। -

X

मैं ...................................................निर्वाची पदाधिकारी इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैंने दिनांक ........................

....माह ........................ वर्ष......................... को श्री/सुश्री/श्रीमती ..................................................... जो श्री/श्रीमती ...................

............................... के/की पुत्र/पुत्री/पत्नी हैं और जो ........................................... के/का निवासी हैं, को सशक्त स्थायी समिति सदस्य संख्या .......................... के रूप में ........................... नगरपालिका से निर्वाचित घोषित किया है तथा प्रमाण स्वरूप मैंने उन्हें यह निर्वाचन प्रमाण-पत्र दिया है। - (पदनाम की मुहर) ————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 318-571+300-डी0ट(cid:547)0पी0

Website: : https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 09 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-04-09.318/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-04-09.318.