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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 15 April 2026

Published 15 April 2026

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-04-15.15
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 25 1948 (श0) सं(cid:201)या 15 पटना, बुधवार,———————— 15 2026(ई0) पृष्ठ भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-13 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---

भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 14-20 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची

पृष्ठ भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

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भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 21-44 पूरक

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पूरक-क

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(cid:464)बहार गजट, 15 2026 2

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन,बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। ————

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सं॰ 4/कृ०बी०नि०-01/2017-1941/—0--कृषि विभागीय अधिसूचना संख्या-4462, दिनांक-05.10.2025 के द्वारा बिहार कृषि सेवा, कोटि-01 (षष्य) के कतिपय पदों के पदनाम सम्परिवर्तन के फलस्वरूप बिहार राज्य बीज निगम लि0, पटना के निदेषक पर्षद हेतु निर्गत कृषि विभागीय अधिसूचना संख्या-3677, दिनांक-17.12.2020 के क्रमांक-09 पर अंकित संयुक्त निदेषक (षष्य), फसल एवं प्रक्षेत्र के स्थान पर सम्परिवर्तित पदनाम संयुक्त निदेषक (षष्य), प्रक्षेत्र एवं बीज उत्पादन पढ़ा जाय।

2. पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-3677, दिनांक-17.12.2020 के शेष सभी बिन्दु यथावत रहेंगे। 3. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

सरकार के विषेष सचिव।

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सं0 स्टे0/झा0/वि0-13/2025-1714--राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 की धारा 16(1)(b) के तहत्‌ पूर्वी क्षेत्रीय परिषद्‌ के लिए बिहार से सदस्यों के रूप में श्री सम्राट चौधरी, माननीय उप मुख्यमंत्री, बिहार एवं श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री, जल संसाधन एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार को नामित किया जाता है।

2. राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 16(4)(C) के तहत्‌ सलाहकार के रूप में मुख्य सचिव, बिहार एवं अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, बिहार को नामित किया जाता है।

------ विधि विभाग ------

एस0ओ0 96, दिनांक नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री चक्रपाणि चौधरी, नोटेरी, दरभंगा का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटेरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-7459/जे0, दिनांक- 08.10.2012 द्वारा की गयी थी, उक्त अधिनियम की धारा-10(ख) एवं 10(च) के उल्लंघन के कारण नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटेरियों के लिये संधारित नोटेरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/एबी-19/85/1845/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)3 (cid:464)बहार गजट, 15 2026 एस0ओ0 96, दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/एबी-19/85/1845/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 27th February 2006

S.O. 96, Dated The 15th April 2026--In exercise of the powers conferred under Section- 10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Chakrapani Chaudhary, Notary, Darbhanga whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7459/J, dated- 08.10.2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952 With immediate effect due to violation of Section 10(b) and 10(f) of the said Act.

(No.-A/AB-19/85/1845/J) By Order of the Governor of Bihar Nitish kumar Joint Secretary to the Government of Bihar -Cum- Additional Legal Remembrancer (Competent Authority)

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एस0ओ0 97, दिनांक नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री तैयब हुसैन खाँ, नोटेरी, दरभंगा का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटेरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-7459/जे0 दिनांक- 08.10.2012 द्वारा की गयी थी, उक्त अधिनियम की धारा-10(ख) एवं 10(च) के उल्लंघन के कारण नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटेरियों के लिये संधारित नोटेरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0सं0-ए0/नोट-78/92/1668/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

24 फरवरी 2026

एस0ओ0 97, दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0 ए0/नोट-78/92/1668/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 15 2026 4

The 24th February 2026

S.O.-97 Dated The 15th April 2026-- In exercise of the powers conferred under Section- 10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Taiyab Hussain Khan, Notary, Darbhanga whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7459/J, dated- 08.10.2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952 With immediate effect due to violation of Section 10(b) and 10(f) of the said Act.

(No. A/NOT-78/92/1668/J) By Order of the Governor of Bihar Nitish kumar Joint Secretary to the Government of Bihar -Cum- Additional Legal Remembrancer (Competent Authority)

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एस0ओ0 98, दिनांक नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री मो0 मोजिब अख्तर खाँ, नोटेरी, पूर्णियाँ का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटेरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-392/जे0, दिनांक-25.01.1993 द्वारा की गयी थी, उक्त अधिनियम की धारा-10(ख) एवं 10(च) के उल्लंघन के कारण नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटेरियों के लिये संधारित नोटेरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है। (सं0सं0-ए0/नोट 12 92/1524/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

19 फरवरी 2026

एस0ओ0 98, दिनांक को अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। (सं0सं0-ए0/नोट 12 92/1524/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 19th February 2026

S.O. 98, Dated The 15th April 2026--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Md. Mojib Akhtar Khan, Notary, Purnea whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 392/J, dated- 25.01.1993 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952 With immediate effect due to violation of Section 10(b) and 10(f) of the said Act.

(No.-A/AB-12/92/1524/J) By Order of the Governor of Bihar Nitish kumar Joint Secretary to the Government of Bihar -Cum- Additional Legal Remembrancer (Competent Authority)5 (cid:464)बहार गजट, 15 2026 एस0ओ0 99, दिनांक नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-847/जे0, दिनांक-08.03.2006 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री आशीर्वाद कुमार भारतीय, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-08.03.2026 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री आशीर्वाद कुमार भारतीय अधिवक्ता-सह-नोटरी व्यवहार न्यायालय, शेखपुरा 08.03.2006 बी0ए0 एल0एल0बी0 शेखपुरा जिला

(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-32/2002/1843/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) एस0ओ0 99, दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

सं0सं0-ए0/(एस)नोट-32/2002/1843/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 27th February 2026

S.O. 99, dated The 15th April 2026--In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Ashirbad Kumar Bhartiya, and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 847/J dated 08.03.2006 to practice as notary again for the next five year from 08.03.2026

N ame of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Ashirbad Kumar Bhartiya Advocate-cum- Notary Civil Court, Sheikhpura 08.03.2026 B.A L.L.B Sheikhpura Distt.-

(No.-A/NOT-32/2002/1843/J) By Order of the Governor of Bihar Nitish kumar Joint Secretary to the Government of Bihar -Cum- Additional Legal Remembrancer (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 15 2026 6 एस0ओ0 100, दिनांक नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-5 (2) के द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा-3 और नोटरी नियमावली, 1956 (यथा संशोधित) के नियम-8 के उप नियम (4) के अधीन विधि विभाग की अधिसूचना संख्या-2027/जे0, दिनांक-13.06.2006 के द्वारा नियुक्त लेख्य प्रमाणक, श्री प्रदीप कुमार झा, अधिवक्ता, जिनका नोटरी पंजी के अनुसार ब्योरा निम्नलिखित है, को दिनांक-13.06.2026 से पुनः आगामी पाँच वर्षों के लिए लेख्य प्रमाणक के रुप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

लेख्य प्रमाणक क नाम े आवासीय / व्यवसायिक पता लेख्य प्रमाणक पंजी में नाम अंकित होने की तिथि । अहर्त्ता जिस क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अभियुक्ति
1 2 3 4 5 6
श्री प्रदीप कुमार झा अधिवक्ता-सह-नोटरी अनुमंडल न्यायालय, नवगछिया, जिला-भागलपुर 13.06.2001 बी0ए0 (प्रतिष्ठा) एल0एल0बी0 भागलपुर-जिला

(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-32/97/1844/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। एस0ओ0 100, दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट(एस)-32/97/1844/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

The 27th February 2006

S.O. 100, dated The 15th April 2026-- In exercise of the powers conferred by section-5(2) of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to authorise Shri Pradip Kumar Jha, and whose detail according to Notary Register is given below, the Notary appointed under section-3 of the Notaries, Act, 1952 and sub-rule (4) of Rule-8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended) by the State Government in Law Department Notification No. 2027/J dated 13.06.2001 to practice as notary again for the next five year from 13.06.2026.

7 (cid:464)बहार गजट, 15 2026
Name of Notary Residental/ professional address Date of which the name of the Notary has been entered in the Register. Qualification Area in which Notary to practice Remarks
1 2 3 4 5 6
Shri Pradip Kumar Jha Advocate-cum-Notary Subdivision Court, Naugachiya, Distt- 13.06.2001 B.A(Hons) L.L.B Bhagalpur Distt.-

(No.-A/NOT-32/97/1844/J) By Order of the Governor of Bihar Nitish kumar, Joint Secretary to the Government of Bihar -Cum- Additional Legal Remembrancer (Competent Authority)

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एस0ओ0 101, दिनांक नोटेरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटेरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री श्याम सुन्दर शर्मा, (नामांकन सं0-2730/2006), अधिवक्ता, अररिया को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटेरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में अररिया जिला के लिए अररिया जिला में कार्य करेंगे।

(सं0सं0-ए0/नोट-523/2025/2381/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, सरकार के संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) एस0ओ0 101, दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0सं0-ए0/नोट-523/2025/2381/जे0)

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 15 2026 8

The 20th March 2006

S.O. 101, dated The 15th April 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Shyam Sunder Sharma, (Enrolment No.- 2730/2006), Advocate, Araria a notary under the said Act who will act as such, in Araria district for the district of Araria for the next five years.

(No. A/Not-523/2025/2381/J) By order of the Governor of Bihar Nitish Kumar Joint Secretary to the Government of Bihar -Cum- Additional Legal Remembrancer (Competent Authority) ------

एस0ओ0 102, दिनांक नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री राजेश कुमार चौधरी, (नामांकन सं0- BR/1468/1995) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-474/2025/2453/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार) एस0ओ0 102, दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-474/2025/2453/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 23th February 2026

S.O. 102, dated The 15th April 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar Choudhary (Enrolment No.- BR/1468/1995), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(File no. -A/Not-474/ 2025/2453/J) By order of the Governor of Bihar Nitish Kumar Joint Secretary to the Government of Bihar -Cum- Additional Legal Remembrancer (Competent Authority)9 (cid:464)बहार गजट, 15 2026 एस0ओ0 103, दिनांक नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री नितेश कुमार, (नामांकन सं0- BR/709/2013) अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-438/2025/7159/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार) एस0ओ0 103, दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल का प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-438/2025/7159/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार) The 10th November 2025

S.O. 103, dated The 15th April 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Nitesh Kumar (Enrolment No.- BR/709/2013), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.

(File no. -A/Not-438/ 2025/7159/J) By order of the Governor of Bihar Nitish Kumar Joint Secretary to the Government of Bihar -Cum- Additional Legal Remembrancer (Competent Authority)

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एस0ओ0 104, दिनांक नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री सत्य प्रकाश निराला, (नामांकन सं0- BR/4108/1999) अधिवक्ता, सीतामढ़ी को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में सीतामढ़ी जिला के लिए सीतामढ़ी जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-178/2025/6689/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)(cid:464)बहार गजट, 15 2026 10 एस0ओ0 104, दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-178/2025/6689/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 14th October 2025

S.O. 104, dated The The 15th April, 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Satya Prakash Nirala (Enrolment No.- BR/4108/1999), Advocate, Sitamarhi a notary under the said Act who will act as such, in Sitamarhi district for the district of Sitamarhi for the next five years.

(No. A/Not-178/ 2025/6689J) By order of the Governor of Bihar Nitish Kumar Joint Secretary to the Government of Bihar -Cum- Additional Legal Remembrancer (Competent Authority)

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एस0ओ0 105, दिनांक नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री विजय कुमार गुप्ता, (नामांकन सं0- BR/2861/2003) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-106/2025/5971/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार,संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार) एस0ओ0 105, दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-106/2025/5971/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)11 (cid:464)बहार गजट, 15 2026 The 16th September 2025

S.O. 105, dated The 15th April, 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Vijay Kumar Gupta (Enrolment No.- BR/2861/2003), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(No. A/Not-106/ 2025/5971J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary to the Government of Bihar -Cum- Additional Legal Remembrancer (Competent Authority)

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एस0ओ0 106, दिनांक नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री नरेन्द्र कुमार, (नामांकन सं0-BR/1760/2009) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-38/2025/5972/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार) एस0ओ0 106, दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-38/2025/5972/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी। (सक्षम प्राधिकार)

The 16th September 2025

S.O. 106, The The 15th April, 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Narendra Kumar (Enrolment No.- BR/1760/2009), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(No.-A/Not-38/ 2025/5972J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary to the Government of Bihar -Cum- Additional Legal Remembrancer (Competent Authority)(cid:464)बहार गजट, 15 2026 12 एस0ओ0 107, दिनांक नोटरी अधिनियम 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) (समय-समय पर यथा संशोधित) की धारा 3 सह-पठित नोटरी नियमावली, 1956 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 8 के उप नियम (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य सरकार श्री अनिल कुमार, (नामांकन सं0- BR/1841/1996) अधिवक्ता, पटना को उक्त अधिनियम के अधीन अगले पाँच वर्षों के लिए नोटरी नियुक्त करती हैं, जो इस रूप में पटना जिला के लिए पटना जिला में कार्य करेंगे।

(सं0 सं0-ए0/नोट-09/2025/6673/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार) एस0ओ0 107, दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-09/2025/6673/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से, नितीश कुमार, संयुक्त सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 14th October 2025

S.O. 107, dated The 15th April, 2026--In exercise of the powers conferred by Section-3 of the Notaries Act, 1952 (Act No.-53 of 1952) (As Amended from time to time) read with sub-rule (4) of rule 8 of the Notaries Rules, 1956 (As Amended from time to time) the State Government of Bihar is pleased to appoint Shri Anil kumar (Enrolment No.- BR/1841/1996), Advocate, Patna a notary under the said Act who will act as such, in Patna district for the district of Patna for the next five years.

(No.-A/Not-09/ 2025/6673J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary to the Government of Bihar -Cum- Additional Legal Remembrancer (Competent Authority)

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एस0ओ0 108, दिनांक नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का अधिनियम सं0-53) की धारा-10 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल, श्री सीताराम प्रसाद, नोटेरी, जहानाबाद का नाम, जिनकी नियुक्ति नोटेरी के रूप में विधि विभाग की अधिसूचना ज्ञाप सं0-7347/जे0, दिनांक-04.10.2012 द्वारा की गयी थी, उक्त अधिनियम की धारा-10(ख) एवं 10(च) के उल्लंघन के कारण नोटेरी अधिनियम, 1952 की धारा-4 के अन्तर्गत नोटेरियों के लिये संधारित नोटेरी पंजी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश देते है।

(सं0 सं0-ए0/नोट-81/2012/2604/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)13 (cid:464)बहार गजट, 15 2026 एस0ओ0 108, दिनांक का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

(सं0 सं0-ए0/नोट-81/2012/2604/जे0) बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

नितीश कुमार, सचिव-सह-अपर विधि परामर्शी।

(सक्षम प्राधिकार)

The 1st April 2026

S.O. 108, dated The 15th April, 2026--In exercise of the powers conferred under Section-10 of the Notaries Act, 1952 (Act 53 of 1952), the Governor of Bihar is pleased to remove the name of Shri Sita Ram Prasad, Notary, Jehanabad whose appointment had been made as notary under Law Department's Notification memo no. 7347/J, dated- 04.10.2012 from the notary register maintained for Notaries under Section-4 of the Notaries Act, 1952 With immediate effect due to violation of Section 10(b) and 10(f) of the said Act.

(No.-A/Not-81/ 2012/2604J) By order of the Governor of Bihar, Nitish Kumar, Joint Secretary to the Government of Bihar -Cum- Additional Legal Remembrancer (Competent Authority)

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 4—571+50-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

(cid:464)बहार गजट, 15 2026 14

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और

नियम आदि।

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बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

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आदेश

11 नवम्बर 2025

सं॰ 2086--श्री बाबा कुषेष्वरनाथ महादेव मंदिर, ग्राम-रामपुर राउत उर्फ रौता, पत्रालयथाना-कुषेष्वरस्थान, अंचल-कुषेष्वरस्थान (पूर्वी), जिला-दरभंगा पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है जिसकी निबंधन सं0 1664 है।

उक्त मंदिर के सुप्रबंधन हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 372, दिनांक 25.06.2025 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, विरौल की अध्यक्षता में 08 सदस्यीय न्यास समिति का गठन 05 वर्षो के लिए किया गया है। तत्‌पश्चात्‌ पर्षदीय आदेष ज्ञापांक 1380, दिनांक 29.08.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक 209, दिनांक 15.05.2025 द्वारा प्रेषित सूची में नामित दो अन्य नामों पर विचारोपरांत (1) श्री बाबू कांत झा, पिता श्री गोपालजी झा एवं (2) श्री संतोष पोद्‌दार, पिता श्री राम चंद्र पोद्‌दार को न्यास समिति का सदस्य नियुक्त किया गया।

न्यास समिति सदस्य, श्री बाबू कांत झा के संबंध में आज पर्षद के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि उनपर दो अपराधिक मुकदमा क्रमषः टी0आर0 370/22/सी0आर0आई0/25/12 और सी0आर0 केस सं0 21/2024 चल रहा है जिसमें न्यायायिक मजिस्ट्रेट द्वारा दफा 406 और 420 आई0पी0सी0 तथा धारा 323, 341, 385/34 आई0पी0सी0, जो एक संज्ञेय अपराध है; के तहत संज्ञान लिया जा चुका है एवं उपरोक्त मामलों में सुनवाई चल रही है। खेदजनक है कि उपरोक्त तथ्यों को मेरे समक्ष पूर्व में नहीं लाया गया है।

सदस्य, श्री बाबू कांत झा की नियुक्ति पर्षद के यह निर्देष कि ''न्यास समिति के कोई सदस्य यदि आपराधिक पृष्ठभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अहर्त्ता समाप्त हो जाएगी'' तथा सी0डब्लु0जे0सी0 नं0 17322/22 में पारित आदेष दिनांक 23.07.2024 में प्रदान किए गए निर्देष के विरूद्ध है।

अतः उपरोक्त परिस्थितियों में न्यास समिति सदस्य, श्री बाबू कांत झा की नियुक्ति को नियुक्ति की तिथि से ही शुन्य माना जाता है और उनकी सदस्यता को समाप्त की जाती है। अध्यक्ष।

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19 दिसम्बर 2025

सं॰ 2277--माँ जगदम्बा मंदिर, आनन्दधाम, कचहरी रोड, पोस्ट वो थाना-मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण जो पर्षद में सार्वजनिक धार्मिक न्यास के रूप में निबंधित है, जिसकी निबंधन संख्या 3340 है।

इस न्यास के सुचारू संचालन हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 2575, दिनांक 15.12.1998 द्वारा न्यास समिति का गठन अगले आदेष तक के लिए किया गया था। जिसके अधिकांष सदस्यों की मृत्यु हो गयी है। नयी न्यास समिति गठन हेतु पर्षदीय पत्रांक 4763, दिनांक 21.01.2025 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, मोतिहारी, जिला-पूर्वी चम्पारण से नाम मांगा गया था। जो अबतक अप्राप्त है। निवर्त्तमान सचिव श्री चन्द्रकिषोर मिश्र से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक 18.12.2025 में भी मंदिर की सुचारू व्यवस्था एवं संचालन हेतु न्यास समिति का पुर्नगठन करने का आग्रह किया है। अतः उपरोक्त परिस्थति में निम्नांकित रूप से न्यास समिति का पुर्नगठन किया जाता है :-

01. श्री चन्द्रकिषोर मिश्र, राजा बाजार, मोतिहारी - अध्यक्ष 02. श्री मनोज पासवान, बरियारपुर, मोतिहारी, - उपाध्यक्ष 03. श्री विजय सहनी, छोटा बरियारपुर, मोतिहारी, - सचिव15 (cid:464)बहार गजट, 15 2026 04. श्री अरविन्द सिंह, हवाई अड्‌डा, मोतिहारी, - कोषाध्यक्ष

05. श्री संतोष कुमार सिंह उर्फ पप्पु सिंह, मजुरहा, मोतिहारी, - सदस्य 06. श्री संजय सिंह, मजुरहा, मोतिहारी, - सदस्य 07. श्री राधाकान्त ठाकुर, छोटा बरियारपुर, मोतिहारी - सदस्य 08. श्री रामजीत पासवान, मजुराहा, मोतिहारी - सदस्य 09. श्री राजन मिश्रा, गोपालपुर, मोतिहारी, - सदस्य 10. श्री राजीव द्विवेदी, गोपालपुर, मोतिहारी - सदस्य 11. श्री रतनेष तिवारी, चीनी मिली बरियारपुर, मोतिहारी - सदस्य

उपरोक्त न्यास समिति का कार्यकाल पुर्नगठन की तिथि से पाँच वर्षो का होगा और वो निम्नांकित कार्यो का निष्पादन करेगी :-

1. इस न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

2. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष या सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

3. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी। 4. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिष्चत करेंगे तथा वार्षिक आय का विवरण बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत एवं देय शुल्क राषि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।

5. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय तथा पट्‌टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा।

6. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद्‌ को प्रेषित की जायेगी। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगें।

7. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद्‌ को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

8. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

9. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद्‌ में निहित होगा।

10. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकुल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।

11. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होगें तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास समिति द्वारा किसी भी प्रकार का किराया/बन्दोबस्ती आदि तीन वर्ष से अधिक नहीं दिया जाएगा। 13. न्यास समिति के सभी सदस्योें को अधिसूचना की तिथि से एक माह के अन्दर नोटरीकृत स्व-घोषणा हलफनामा पर्षद में दाखिल करना अनिवार्य है कि वे उसी क्षेत्र के निवासी है, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि विषय-वस्तु गलत है, तो वह कानून के अनुसार 'बोर्ड' द्वारा दंडनीय होगें। ऐसा नहीं करने पर उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी। ------ 16 दिसम्बर 2025

सं॰ 2243--मुजफ्फरपुर नगर सरैयागंज मुहल्ला स्थित सेवा संघ न्यास पर्षद के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन संख्या 3992 है। इस न्यास की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण, सुचारू प्रबंधन तथा सम्यक विकास हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 2010, दिनांक 07.10.2016 द्वारा एक योजना का निरूपण तथा इसके कार्यान्वयन एवं संचालन के लिए निम्नांकित व्यक्तियों की एक न्यास समिति का गठन पाँच वर्षो के लिए किया गया था, जिसके कार्यकाल समाप्ति उपरान्त पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 3340, दिनांक 28.12.2022 द्वारा एक वर्ष और पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक 3239, दिनांक 28.12.2023 द्वारा अगले दो वर्ष (दिनांक 27.12.2025) के लिए बढ़ाया गया था।(cid:464)बहार गजट, 15 2026 16 1. श्री सरेश चन्द्र पाण्डेय (अ0 प्रा0 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीष) - अध्यक्ष,

2. श्री सच्चिदानन्द प्रसाद, पुत्र स्व0 चर्तुभुज साह, - उपाध्यक्ष, 3. श्री दिलीप जालान, पुत्र स्व0 पशुपति जालान - सचिव, 4. श्री रेवती प्रसाद गोयनका, पुत्र स्व0 नन्दलाल गोयनका - कोषाध्यक्ष, 5. श्री राजेन्द्र पटेल, पुत्र स्व0 भगवान सिंह - सदस्य, 6. प्रो0 मनोज सिंह, पुत्र स्व0 षिवपूजन सिंह - सदस्य, 7. श्री प्रदीप कुमार केजरीवाल पुत्र स्व0 ओम प्रकाष केजरीवाल - सदस्य, 8. श्री राज कुमार पासवान पुत्र स्व0 नगीना पासवान - सदस्य, 9. श्री पंचम राय, पुत्र स्व0 विष्वनाथ राय - सदस्य, 10. श्री अषेष्वर राय, पुत्र स्व0 रामअवतार राय, - सदस्य, 11. श्री अनील कुमार महतो, पुत्र श्री विष्वनाथ महतो - सदस्य,

न्यास समिति द्वारा मंदिर और मंदिर की भूमि की व्यवस्था हेतु सुचारू रूप से कार्य किया जा रहा है तथा न्यास के विकास हेतु आवष्यक कार्रवाई की जा रही है, जो संतोषजनक प्रतीत होता है। साथ हीं न्यास के सार्वजनिक स्वरूप को बनाये रखने के लिए वर्तमान न्यास समिति द्वारा कई मुकदमों मे पैरवी भी की जा रही है।

अतएव उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए न्यास समिति का कार्यकाल दिनांक 28.12.2025 से अगले पाँच वर्ष (दिनांक 27.

12.2030) के लिए बढ़ाया जाता है। न्यास समिति अधिसूचना ज्ञापांक 2010, दिनांक 07.10.2016 में वर्णित शर्तो का पालन करेगी। साथ हीं न्यास समिति के उपाध्यक्ष सच्चिदानन्द प्रसाद के निधन उपरांत उनके स्थान पर समिति की बैठक दिनांक 12.12.2024 में लिए गए निर्णय के आलोक में श्री पंचम राय को न्यास समिति के उपाध्यक्ष के पद पर तथा प्रो0 मनोज सिंह सदस्य जो न्यास समिति के बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं के स्थान पर क्रमषः श्री रंजन कुमार साहू पुत्र स्व0 बैद्यनाथ प्रसाद एवं रिक्त पद पर श्री कमल अग्रवाल पुत्र स्व0 अमर चंद अग्रवाल को सदस्य के रूप में मनोनित किया जाता है। अध्यक्ष।

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29 जुलाई 2025

सं॰ 841--श्री बालेष्वर स्थान (विद्यापति धाम), ग्रामपो0-विद्यापतिनगर, अनुमंडल-दलसिंहसराय, जिला-समस्तीपुर बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा-34 के अंतर्गत एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है जिसकी निबंधन संख्या-1917/07 है।

उक्त न्यास की सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण एवं सुप्रबंधन हेतु जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर की अध्यक्षता मेें पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-4021 दिनांक-27.02.2023 द्वारा अस्थायी रूप से 11 सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया गया था। तत्पष्चात्‌ सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-17322/22 में पारित आदेष दिनांक-23.7.2024 में निहित निर्देष के आलोक में पर्षदीय पत्रांक-2911 दिनांक-24.02.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से नवीन न्यास समिति गठन हेतु स्वच्छ छवि के व्यक्तियों की सूची पर्षद को उपलब्ध कराने का आग्रह किया गया। जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर प्रतिवेदन पत्रांक-61 दिनांक- 04.4.2025 के आलोक में पर्षदीय पत्रांक-84 दिनांक-28.04.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर से विस्तृत जांच प्रतिवेदन की मांग की गयी। पर्षदीय पत्रांक-151 दिनांक-07.05.2025 द्वारा न्यास समिति के कार्य पर रोक लगाते हुये, जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर को अस्थायी न्यासधारी नियुक्त किया गया। तत्पष्चात्‌ ग्रामीणों की बैठक दिनांक-17.07. 2025 में लिये गये निर्णय के आलोक में पर्षदीय आदेष ज्ञापांक-721 दिनांक-23.07.2025 द्वारा नवीन न्यास समिति के गठन होने तक पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक-4021 दिनांक-27.02.2023 द्वारा गठित अस्थायी न्यास समिति को पुनः कार्य करने की अनुमति प्रदान की गयी। इस बीच पर्षदीय पत्रांक-84 दिनांक-28.04.2025 के आलोक में जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर का विस्तृत प्रतिवेदन पत्रांक-114 दिनांक-30.06.2025, जिसके साथ आम सूचना दिनांक-28.03.2025, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विद्यापतिनगर, जिला-समस्तीपुर का प्रतिवेदन पत्रांक-446, दिनांक-02.04.2025 एवं पत्रांक-1106, दिनांक-24. 06.2025 की छायाप्रति संलग्न है तथा ग्रामीणों का आवेदन दिनांक-28.07.2025 भी पर्षद को प्राप्त है। जिसमें जिला पदाधिकारी समस्तीपुर के प्रतिवेदन पत्रांक-61, दिनांक-04.04.2025 के आलोक में प्रस्तावित न्यास समिति के गठन का आग्रह किया गया है।

उपरोक्त सभी परिस्थितियों पर विचारोपरान्त न्यास के सुचारू प्रबंधन हेतु जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर के प्रतिवेदन पत्रांक-61 दिनांक-04.04.2025 के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी दलसिंहसराय जिला-समस्तीपुर की अध्यक्षता में नवीन न्यास समिति के गठन का निर्णय लिया गया है।

अतः मैं प्रो0 रणवीर नन्दन, अध्यक्ष बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा 32 में एवं बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास पर्षद की उपविधि सं0 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए श्री बालेष्वर स्थान (विद्यापति धाम), ग्रामपो0-विद्यापतिनगर, अनुमंडल-दलसिंहसराय, जिला-समस्तीपुर के सम्पत्तियों की सुरक्षा, संरक्षण तथा सुप्रबंधन,17 (cid:464)बहार गजट, 15 2026 प्रषासन तथा निधियों के नियोजन एवं व्ययन के लिए योजना का निरूपण करता हूॅ और इसे मूर्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठित की जाती है।

योजना

1. अधिनियम की धारा-32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री बालेष्वर स्थान (विद्यापति धाम), न्यास योजना, ग्रामपो0-विद्यापतिनगर, अनुमंडल-दलसिंहसराय, जिला-समस्तीपुर होगा तथा इसके कार्यान्यवन एवं संचालन के लिये गठित न्यास समिति का नाम ''श्री बालेष्वर स्थान (विद्यापति धाम), ग्रामपो0-विद्यापतिनगर, अनुमंडल-दलसिंहसराय, जिला-समस्तीपुर होगी जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्ति के संधारण एवं संचालन का अधिकार निहित होगा। 2. न्यास की समस्त आय न्यास के नाम किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा अध्यक्ष या सचिव और कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से इसका संचालन होगा।

3. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी। 4. न्यास समिति बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप-विधि में वर्णित सभी प्रावधानों का सम्यक अनुपालन सुनिष्चित करेंगे तथा वार्षिक आय-व्यय का विवरण, बजट एवं अंकेक्षण प्रतिवेदन बैठक का कार्यवृत एवं देय शुल्क राषि पर्षद को ससमय भेजेंगे तथा न्यास परम्परा का पालन करेंगे।

5. न्यास समिति का मुख्य कर्त्तव्य न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं सुसंचालन तथा मंदिर की परम्परा एवं आचारों के अनुकूल पूजा-पाठ एवं साधु-सेवा की समुचित व्यवस्था करना होगा।

6. न्यास समिति/पदाधिकारी/सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति का हस्तान्तरण, बदलैन, बिक्रय, रेहन तथा पट्‌टा पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा अगर वे एैसा करते है तो शुन्य वो अवैध होगा। अगर कोई सदस्य/पदाधिकारी इस तरह की कार्रवाई करेंगे तो उनपर अपराधिक मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जायेगी।साथ ही न्यास समिति के पदाधिकारियों का यह प्रथम कर्त्तव्य होगा कि न्यास की सभी भू-सम्पत्तियों का जमाबंदी न्यास के नाम से कराकर पर्षद को सूचित करेगें। इसमें किसी प्रकार की कोताही नहीं बरतेगें।

7. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव न्यास समिति की बैठक आहूत करेंगे। न्यास समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार अवष्य बुलायी जायेगी और बैठक की कार्यवृत पर्षद्‌ को प्रेषित की जायेगी।

8. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष न्यास समिति के बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 9. न्यास समिति द्वारा कोई नयी योजना न्यास हित में आवष्यक समझा जायेगा तो इस हेतु निर्धारित विषेष बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद्‌ को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

10. न्यास समिति न्यास की सम्पत्ति की सुरक्षा एवं व्यवस्था के साथ-साथ अतिक्रमित/हस्तांतरित भूमि यदि कोई है, को वापसी के लिए समुचित वैधानिक कार्रवाई करेगी।

11. इस योजना में परिर्वतन, परिबर्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद्‌ में निहित होगा।

12. न्यास समिति के कोई सदस्य प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से न्यास सम्पत्ति से लाभ उठाते पाए जायेंगे या न्यास हित के प्रतिकुल कार्य करेंगे तो इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त कर समुचित कार्रवाई की जाएगी। न्यास के प्रतिकुल कार्य करते पाये जाने की स्थिति में सदस्य को समिति के कार्यकाल की अवधि के दौरान ही उन्हे सदस्यता से मुक्त किया जा सकता हैं।

13. न्यास समिति के सदस्य की यदि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि होगी या वे आपराधिक काण्ड में आरोप-पात्रित होंगे तो उनकी अर्हता स्वतः समाप्त हो जायेगी। इस योजना को मूर्त्त रूप देने के लिए समाहर्त्ता, समस्तीपुर से प्राप्त नामों में से निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति का गठन किया जाता है।

14. गोवंष एवं अन्य पशुओं और उनके प्रति होने वाली क्रुरता, पशु क्रुरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा-11, एवं भारतीय दंड संहिता की धारा-325 के तहत दंडनीय अपराध है। अतः न्यास/मंदिर/मंठ आदि में रहने वाले गोवंष एवं अन्य पशुओं (गोवंष/गोधन) को बेसहारा खुला छोड़ना/भोजन नहीं देना/ऐसा कोई कार्य करना जिससे किसी पशु के प्रति क्रूुरता एवं परिणाम वध/मृत्यु होता हो या ऐसे कार्यो को बढ़ावा मिलता हो ऐसा कोई कार्य कोई भी न्यासधारी/सेवायत/महंत या न्यास समिति के सदस्यों द्वारा नहीं किया जायेगा।

15. न्यास समिति के अध्यक्ष को छोड़कर शेष सभी सदस्योें को अधिसूचना निर्गत की तिथि से एक माह के अन्दर नोटरीकृत स्व-घोषणा हलफनामा पर्षद में दाखिल करना अनिवार्य है कि वे उसी क्षेत्र के निवासी है, उनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और यदि विषय-वस्तु गलत है, तो वह कानून के अनुसार 'बोर्ड' द्वारा दंडनीय होगें। ऐसा नहीं करने पर उनके सदस्य बने रहने की अर्हता समाप्त हो जायेगी।

उक्त योजना को मूर्त रूप देने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की न्यास समिति का गठन किया जाता है। इन लोगों का चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन पर्षद को प्राप्त है।

01. अनुमंडल पदाधिकारी, दलसिंहसराय, जिला-समस्तीपुर -पदेन अध्यक्ष 02. श्री मनिकांत सिंह, पिता-श्री रमेन्द्र सिंह -सदस्य ग्राम-साहिट, पो0थाना-विद्यापतिनगर, जिला-समस्तीपुर। 03. श्री रत्नषंकर भारद्वाज, पिता-स्व0 कपिलेष्वर गिरि, -सदस्य(cid:464)बहार गजट, 15 2026 18 ग्रामपो0थाना-विद्यापतिनगर, जिला-समस्तीपुर।

04. श्री धर्मराज चैतन्य, पिता-स्व0 पशुपतिनाथ सिंह, -सदस्य ग्राम-मलकलीपुर, पो0थाना-विद्यापतिनगर, जिला-समस्तीपुर। 05. श्री संजय कुमार ठाकुर, पिता-स्व0 महावीर ठाकुर, -सदस्य ग्राम-मिर्जापुर, पो0थाना-विद्यापतिनगर, जिला-समस्तीपुर। 06. श्री जोखन राय, पिता-राम बहादुर राय, -सदस्य ग्राम-सुभानीपुर, पो0थाना-विद्यापतिनगर, जिला-समस्तीपुर। 07. श्री कैलास पासवान, पिता-रामजी पासवान, -सदस्य ग्राम-वृन्दावन गाछीटोल, पो0थाना-विद्यापतिनगर, जिला-समस्तीपुर 08.श्री नवीन कुमार गिरि, पिता-देव नारायण गिरि, -सदस्य ग्रामपो0थाना-विद्यापतिनगर, जिला-समस्तीपुर। 09. श्री प्रवीन गिरि, पिता-सत्तो गिरि, -सदस्य ग्रामपो0थाना-विद्यापतिनगर, जिला-समस्तीपुर। 10. श्री दिनदयाल गिरि, पिता-ताराकान्त गिरि, -सदस्य ग्रामपो0थाना-विद्यापतिनगर, जिला-समस्तीपुर। 11. श्री हरिओम गिरि, पिता-विष्वनाथ गिरि -सदस्य ग्रामपो0थाना-विद्यापतिनगर, जिला-समस्तीपुर।

न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना हस्ताक्षर की तिथि से 05 वर्ष होगी। न्यास समिति अपनी प्रथम बैठक में अपने मध्य से उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन कर पर्षद को अनुमोदन के लिए भेजेगी।

आदेश से, प्रो0 रणवीर नन्दन।

बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद

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अधिसूचना

2 जनवरी 2026

सं॰ 2382-- श्री बड़ी देवीजी मंदिर, मारूफगंज, थाना- मालसलामी, पटना सिटी, जिला- पटना बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 34 के अन्तर्गत निबंधित एक सार्वजनिक धार्मिक न्यास है, जिसकी निबंधन सं0- 4612/22 है।

उक्त न्यास की व्यवस्था हेतु पर्षदीय अधिसूचना ज्ञापांक- 5350, दिनांक- 02/03/2022 द्वारा अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी की अध्यक्षता में ग्यारह सदस्यीय न्यास समिति का गठन किया किया गया था। गठित न्यास समिति द्वारा मंदिर का नवनिर्माण कराया गया। माननीय पटना उच्च न्यायालय ने CWJC No.- 6567/2022 प्रहलाद कुमार यादव बनाम्‌ बिहार सरकार के वाद में दिनांक- 08/10/2024 को न्यास समिति के दो सदस्य क्रमषः प्रहलाद कुमार यादव एवं अतानु साह को उनके विरूद्ध अपराधिक वाद लंबित होने के कारण कार्य करने से रोक लगा दी। साथ ही आदेष के कंडिका- 7 एवं 8 में इस न्यास की व्यवस्था हेतु स्थायी समिति गठन करने का समाचार पत्र में विज्ञापन प्रकाषित कर तथा सभी आवेदनों का चरित्र-सत्यापन करवाकर न्यास समिति गठित करने का निर्देष दिया। पर्षद द्वारा उक्त आदेष के अनुपालन में पर्षदीय पत्रांक- 2265, दिनांक- 16/11/2024 द्वारा जिलाधिकारी, पटना को माननीय उच्च न्यायालय के आदेष के अनुपालन हेतु पत्र निर्गत किया गया। जिलाधिकारी, पटना का प्रतिवेदन अप्राप्त होने की दषा में न्यास समिति गठन हेतु पर्षदीय पत्रांक- 327, दिनांक- 04/06/2025 द्वारा स्मार-पत्र निर्गत किया गया। समाहरणालय, पटना का पत्रांक- 6267, दिनांक- 16/12/2025 द्वारा न्यास समिति गठन हेतु जांचोपरांत स्वच्छ चरित्र के व्यक्तियों की सूची पर्षद को प्राप्त हुयी। प्राप्त नामों में से 21 व्यक्तियों का अपराधिक इतिहास शून्य अंकित किया गया तथा 05 व्यक्तियों का अपराधिक इतिहास पाया गया है।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में समाहरणालय, पटना से प्राप्त सूची में प्रस्तावित नामों में से ग्यारह नामों का चयन करते हुये एक न्यास समिति का गठन एवं इसके कार्यान्वयन हेतु योजना का निरूपण करने का निर्णय लिया गया। अतः मैं, प्रो॰ रणवीर नन्दन, अध्यक्ष बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम 1950 की धारा- 32 में धार्मिक न्यास पर्षद को प्रदत्त अधिकार जो बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की उप विधि सं0- 43 (द) के तहत अध्यक्ष को प्राप्त है, का प्रयोग करते हुए ''श्री बड़ी देवीजी मंदिर, मारूफगंज, थाना- मालसलामी, पटना सिटी, जिला- पटना'' के सुचारू प्रबंधन, सम्पत्तियों की सुरक्षा तथा सम्यक्‌ विकास हेतु नीचे लिखे योजना का निरूपण तथा इसे मूर्त्त रूप देने के लिए एक न्यास समिति का गठन करता हूँ।

योजना

1. बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम, 1950 की धारा- 32 के तहत निरूपित इस योजना का नाम ''श्री बड़ी देवीजी मंदिर न्यास योजना, मारूफगंज, थाना- मालसलामी, पटना सिटी, जिला- पटना'' होगा और इसके कार्यान्वयन एवं संचालन19 (cid:464)बहार गजट, 15 2026 के लिए गठित न्यास समिति का नाम ''श्री बड़ी देवीजी मंदिर न्यास समिति, मारूफगंज, थाना- मालसलामी, पटना सिटी, जिला- पटना'' होगी, जिसमें न्यास की समग्र चल-अचल सम्पत्तियों एवं धर्मषाला के संधारण एवं संचालन का अधिकार रहेगा।

2. न्यास समिति न्यास के सुचारू प्रबंधन के साथ-साथ पूजा-अर्चना, राग-भोग, अतिथि-सेवा आदि समस्त धार्मिक आचारों का सम्यक संचालन सुनिष्चित करेगी।

न्यास की समग्र आय के लेखा का सम्यक्‌ संधारण किया जायेगा और समीप के किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में न्यास के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा तथा आवष्यकतानुसार राषि निकासी कर व्यय किया जायेगा।

4. न्यास के खाते का संचालन दो सदस्यों (अध्यक्ष / सचिव एवं कोषाध्यक्ष) के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। 5. मंदिर / मठ परिसर में जगह-जगह भेंटपात्र रखे जायेंगे, जिसमें दान एवं चढ़ावे की राषि डाली जायेगी, जो निर्धारित तिथि को न्यास समिति द्वारा अधिकृत दो सदस्यों के समक्ष खोली जायेगी और सही गणना कर प्राप्त राषि को शीघ्र बैंक में जमा किया जायेगा।

6. दाताओं से प्राप्त होने वाले राषि के लिए उन्हें रसीद दी जायेगी और सत्यापित पंजी में दर्ज कर उन्हें बैंक में जमा की जायेगी।

7. मठ परिसर में स्वच्छता एवं पवित्रता का विषेष ख्याल रखा जायेगा और मठ की गरिमा को अक्षुण रखा जायेगा। महिला दर्षनार्थियों की सुविधा का विषेष ध्यान रखा जायेगा।

8. न्यास समिति द्वारा मठ/मन्दिर के पुजारी की अर्हता का निर्धारण एवं नियुक्ति की जायेगी एवं उनके वेतन का भुगतान न्यास कोष से होगा।

9. न्यास समिति यह सुनिष्चित करेगी कि मठ/मन्दिर परिसर में भक्तों का शोषण नहीं हो और पूजा के नाम पर उनसे जबरन बसूली नहीं हो।

10 न्यास समिति, बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम एवं उप विधि में वर्णित नियमों का अनुपालन करते हुए बजट, आय-व्यय विवरणी, अंकेक्षित प्रतिवेदन, कार्यवृत आदि का पर्षद को सम्यक प्रेषण करेगी।

11. न्यास समिति के कोई सदस्य यदि न्यास हित के प्रतिकूल कार्य करेंगे या न्यास की परिसम्पत्तियों से प्रत्यक्ष या परोक्ष लाभ उठाते हुए पाये जायेंगे अथवा आपराधिक पृष्टभूमि के होंगे, तो उनके सदस्य बने रहने की अह्‌र्ता समाप्त हो जायेगी।

12. न्यास की आय-व्यय में आर्थिक शुचिता एवं पारदर्षिता रखना न्यास समिति की असली कसौटी होगी। 13. अध्यक्ष की अनुमति से सचिव प्रत्येक तिमाही में बैठक बुलायेंगे। बैठक की अध्यक्षता, अध्यक्ष करेंगे और निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। अध्यक्ष की अनुपलब्धता की स्थिति में उपाध्यक्ष के द्वारा बैठक की अध्यक्षता की जायेगी। 14. सचिव, समिति द्वारा पारित प्रस्तावों/निर्णयों को मूर्त्त रूप देने के लिए उत्तरदायी होंगे और कोषाध्यक्ष आय-व्यय के लेखा संधारण एवं पर्यवेक्षण के उत्तरदायी होंगे।

15. जिन विषयों का उल्लेख इस योजना में नहीं हो और मठ के हित में आवष्यक हो, तो उन बिन्दुओं पर न्यास समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर पर्षद के पास अनुमोदन हेतु भेजेगी।

16. इस योजना में परिवर्तन, परिवर्द्धन या संषोधन तथा आकस्मिक रिक्तियों की पूर्ति का अधिकार पर्षद में निहित होगा।

17. न्यास समिति, न्यास स्थल पर किये जाने वाले विकास कार्य के संबंध में बैठक द्वारा प्रस्ताव पारित करेगी तथा किसी भी भौतिक संरचना के निर्माण से पूर्व बैठक में पारित प्रस्ताव को पर्षद के अनुमोदनार्थ प्रेषित करेगी। पर्षद से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरांत कोई भी निर्माण कार्य किया जायेगा।20 (cid:464)बहार गजट, 15 2026 उपर्युक्त योजना को मूर्त्तरूप देने के लिए निम्नलिखित सदस्यों की न्यास समिति स्थायी रूप से 05 वर्ष के लिए गठित की जाती हैः-

1. अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सिटी, जिला- पटना - अध्यक्ष 2. श्री भगवान दास पिता- राम सेवक लाला दास, मारूफगंज, मालसलामी, पटना सिटी, जिला- पटना- संरक्षक 3. श्री संत प्रसाद गोलवारा पिता- स्व॰ रामेष्वर प्रसाद गोलवारा, था॰- खाजेकला, जिला-पटना - उपाध्यक्ष 4. श्री ईष्वर लाल अग्रवाल पिता- स्व॰ जैसी लाल राम अग्रवाल, झाउगंज, थाना- चौक, जिला- पटना- उपाध्यक्ष 5. डॉ॰ राजेष कुमार पिता- स्व॰ अनिल कुमार, मारूफगंज, मालसलामी, पटना सिटी, जिला- पटना - सचिव 6. श्री सुनील कुमार बंका पिता- स्व॰ मदन मोहन बंका, झाउगंज, चौक, पटना- कोषाध्यक्ष 7. श्री नारायण प्रकाष साह पिता- स्व॰ हीरा लालजी साह, मालसलामी, पटना सिटी, जिला- पटना- सदस्य 8. श्री अजय कुमार केषरी पिता- स्व॰ रामचंद्र प्रसाद केषरी, मारूफगंज, मासलामी, पटना सिटी, जिला-पटना - सदस्य 9. श्री पुरण जायसवाल पिता- स्व॰ अर्जुन प्रसाद जायसवाल, मालसलामी, पटना सिटी, जिला- पटना - सदस्य 10. श्री कमल कुमार पिता- स्व॰ रामचंद्र प्रसाद, मारूफगंज, मालसलामी, पटना सिटी, जिला- पटना - सदस्य 11. श्री प्रभात कुमार भरतीया पिता- स्व॰ गोविन्द प्रसाद भरतीया, भरतीया हाउस, चौक, पटना सिटी, जिला- पटना - सदस्य उक्त न्यास समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से अगले 05 वर्ष तक के लिए होगी। उक्त आदेष के आलोक मेें ''श्री बड़ी देवीजी मंदिर, मारूफगंज, थाना- मालसलामी, पटना सिटी, जिला- पटना'' के नाम मेें किसी प्रकार को कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

नोटः- न्यास समिति / पदाधिकारी / सदस्य को न्यास की कोई भी सम्पत्ति / भूमि का हस्तान्तरण / बदलैन / विक्रय / पट्‌टा/लीज आदि पर देने या किसी प्रकार से न्यास सम्पत्ति का दुरूपयोग करने का अधिकार नहीं होगा। अगर वे ऐसा करते हैं तो शुन्य वो अवैध होगा तथा न्यास समिति के विरूद्ध विधि-सम्मत कार्रवाई की जा सकती है।

आदेष से, प्रो॰ रणवीर नन्दन, अध्यक्ष।

Office of The Commissioner, Magadh Division, GayaJi ------ Office Order 4 April 2026

No.XI-K-रा0-05/2024-69--In the light of proposal received from District Magistrate, Nawada vide letter No.-139, dated- 23.03.2026 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases u/s 3(3) of Bihar &Orrisa Public Demand Recovery Act. 1914.

Sl. No. Officers Name Designation Remarks
01 Sri Sunil Kumar Singh District Statistical Officer, Nawada. District Level
02 SmtNirupama Shankar District Programme officer, Nawada District Level
03 Sri Ajay Kumar District Sub Registrar, Nawada District Level

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt 02.04.2026 Sd/-Illegible, Secretary to Commissioner, Magadh Division, GayaJi.

————— अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय (cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट, 4—571+50-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in21 (cid:464)बहार गजट, 15 2026

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द।

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सूचना --------

No.351--I, SHREEKANT, S/o Late Mohini Mohan Srivastava, R/o 258, Nehru Nagar, P.S. Patliputra, Patna 800013, state that instead of Shree Kant, I Shall be known as Shreekant for all purposes, vide affidavit no. 1151, dated 22 May 2025.

SHREEKANT. No. 352--I, SANGITA Jha, D/o Late Chandra Shekhar Jha, residing at 258 Nehru Nagar, P.S. Patliputra, Patna 800013, have changed my name from Sangita and Sangita Srivastava to Sangita Jha vide affidavit No. 4298 dated 27 Sept. 2024, sworn before Executive Magistrate Patna Sada.

SANGITA Jha. No. 353--I, NARENDRA Kumar Tiwari S/o Gauri Shankar Tiwari R/o Naya Tola Proffessor Colony Azad Path, Saristabad, Patna. My name wrongly mentiond as Narendra Tiwari in my son Chahat Tiwari 10th CBSE certificate my name is Narendra Kumar Tiwari. Both names belongs to same and one person. I shall be known as Narendra Kumar Tiwari for futue purposes. Affidavit No. 28 dated 9.1.2026

NARENDRA Kumar Tiwari. No. 355--I, Anjan Kumar Srivastava S/o Late Nagendra Prasad Srivastava R/o Vodaphone Tower, Postmortam Road, Purnia, Bihar-854301 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 2895 dt. 28.07.2025 that my name is written in my son Animesh Anand's 10th all educational documents as Anjan Srivastava whereas in my Aadhar Card as Anjan Kumar Srivastava. Both names are same and one person. From now I will be known as Anjan Kuamr Srivastava for all purposes.

Anjan Kumar Srivastava. No. 356--मैं अशोक साह पिता-नत्थू साह साकिन-रेखा सुन्दरपट्टी, पो.-झखरा, थाना-नौतन, जिला-प. ं कि मेरी पुत्री दिव्या कु मारी (Divya चम्पारण, बिहार शपथ पत्र सं.-3484, दिनांक 21.01. 2026 द्वारा सूचित करता हू Kumari) के के न्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा उत्तीर्ण माध्यमिक परीक्षा के अंक विवरणिका सह प्रमाण पत्र में मेरा नाम अशोक गुप्ता (Ashok Gupta) दर्ज हो गया है। मेरा सही नाम अशोक साह (Ashok Sah) है। भविष्य में इसी नाम से जाना व पहचाना जाऊं गा।

अशोक साह।(cid:464)बहार गजट, 15 2026 22 No. 357--I Akshara D/o Niraj Kumar R/o Mahatma Gandhi Path, Kurjeepull, PS- Digha, Patna 800010 do hereby solemnly and declare as per affidavit no. 752 dated 06.03.2026 that my name is written in Aadhar card, Pan card and All Educational Documents in my name is written as Akshara, where as birth certificate in my name is written as Akshara shah. Akshara and akshara shah both are the same and one person. From now I shall be known as Akshara shah for all purpose.

Akshara. No. 358--I, Mohammad Amjad Hussain S/o Mohammad Akhtar Hussain R/o Mohalla Ward No.-23, L.N. Road, Islampur, P.S.-Town, P.O.-H.P.O., Muzaffarpur- 842001 Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per affidavit No.-38 dt.- 04.10.24 that my name is written in my son Afroz Hussain's CBSE 10th and 12th all educational decuments as Amjad Hussain which is wrong. As per aadhar Card my true/ correct name is Mohammad Amjad Hussain. Mohammad Amjad Hussain and Amjad Hussain both are same and one person. From now I will be known as Mohammad Amjad Hussain for all purposes.

Mohammad Amjad Hussain. No. 359--I, KUMARI MADHU D/o Uma Shankar Prasad R/o Road No. 15 E, Rajiv Nagar, Patna-800024 declare vide affidavit no. 2324 dated 11.02.26 shall be known as Madhu Gupta.

KUMARI MADHU. No. 360--I, Nagendra Kumar S/o Krishna Singh R/o Chhotki Murari Kako Jehanabad, P.O- Bhadsara, P.S.-Pali, Distt.-Jehanabad, Bihar-804418 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-261 dt. 14.01.2026 that my name is written as Nagendra Singh in my son Bhanu Pratap Singh's CBSE 10th all educational documents. In Aadhar Card and Pan Card written as Nagendra Kumar. Both names are same and one person. From now I will be known as Nagendra Kumar for all purposes.

Nagendra Kumar. No.361--I, Rinku Kumari W/o Nagendra Kumar R/o Chhotki Murari, Kako Jehanabad, P.O.-Bhadrsa, P.S.-Pali, Disst.- Jehanabad, Bihar-804418 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-260 dt. 14.01.2026 that my name is wrriten in Rinku Devi in my son Bhanu Pratap Singh's CBSE 10th all educational documents. In Aadhar Card and Pan card written as Rinku Kumari. Both names are same and one person. From now I shall be know as Rinku Kumari for all purposes.

Rinku Kumari. No. 362--I, Punam Kumari, w/o Sri Shashi Bhushan Sinha, R/O Mohalla Kamla Bhawan, Opposite Kali Bari, Sahmir Takiya Road, P.S. Civil Lines, Distt. Gaya, declare vide affidavit no. 20074 dated 09.02.26 that Ayush Srivastava is my son, and in the educational documents of my son namely Ayush Srivastava, the name of his mother is mentioned as Punam Srivastava. In Aadhaar card my name is mentioned as Punam Kumari. Punam Kumari and Punam Srivastava both are same and one person. I will be known as Punam Kumari for all purposes.

Punam Kumari. No. 363--I, Alpana Kumari W/o Ravi Ranjan Kumar R/o Vill+P.O.-Sarbadhi, P.S.- Manpur, Distt.-Nalanda, Bihar-803107 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-22 dt. 06.02.2026 that my name is written in my son Gaurav Patel's C.B.S.E. Class 10th all educational documents as Alpana Devi. In Aadhar Card written as Alpana Kumari. Both names are same and one person. From now I shall be known as Alpana Kumari for all Purposes.

Alpana Kumari.

23 (cid:464)बहार गजट, 15 2026

No. 364--I, Ravi Ranjan Kumar S/o Rajendra Pasad R/o Vilage+P.O-Sarbahdi, P.S.-. Manpur, Distt.-Nalanda, Bihar-803107 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-21 dt. 06.02.2026-that my name is written in my son Gaurav Patel's C.B.S.E. Class 10th all educational documents as Ravi Ranjan. In Aadhar Card written as Ravi Ranjan Kumar. Both names are same and one person. From now I shall be known as Ravi Ranjan Kumar for all purposes.

Ravi Ranjan Kumar. No. 370--I, Kumari Nitu Nirmal W/o Lalan Kumar Yadav R/o Raje Manigachhi, Lilababu Tola, P.O-Manigachhi Darbhanga-847424, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-835, dt. 12.02.2026 that my name is written in my Aadhar Card as Nitu Devi. In my educational Certificate written as Kumari Nitu Nirmal. Both names are same and one person. From now I shall be known as Kumari Nitu Nirmal for all future purposes.

Kumari Nitu Nirmal.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 4—571+50-डी0ट(cid:547)0पी0।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 15 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-04-15.15/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-04-15.15.