िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 26 चै(cid:287) 1948 (श0)
(सं0 पटना 364) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 16 अ(cid:292)ील 2026 ifjogu foHkkx ———— vf/klwpuk 13 vizhy 2026
DTO II —परिवहन विभाग की अधिसूचना सं0-2569, दिनांक-06.04.2026 द्वारा श्री रंजीत कुमार को सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0-19300, दिनांक-13.10.2023 के आलोक में अस्थायी स्थानापन्न कार्यकारी व्यवस्था के तहत जिला परिवहन पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर में उसके विहित वेतनमान (वेतन स्तर-9) सहित उच्चतर प्रभार प्रदान किया गया है।
2. मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा-213(1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा-3 का प्रयोग करते हुए श्री कुमार को जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी, नालंदा की शक्तियाँ प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।
बिहार-राज्यपाल के आदेश से, इन्दु कुमारी, सरकार के संयुक्त सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,