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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 22 April 2026

Published 22 April 2026

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-04-22.16
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 2 1948 (श0) सं(cid:201)या 16 पटना, बुधवार,———————— 22 2026(ई0) i`"B भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-07 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---

भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची

i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

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भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 8-09 पूरक 10-11 पूरक-क

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(cid:464)बहार गजट, 22 2026 2

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन,बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। ————

सहकारिता विभाग ------

vf/lwpuk,a

16 मार्च 2026

सं॰ 01/रा०स्था० (निजी)-47/2022 सह०-1488--बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा सवंर्ग के निम्न पदाधिकारी को मूल कोटि के पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्ट किया जाता है :-

1 श्री सुदर्षन कुमार जिला सहकारिता पदाधिकारी, मधुबनी 09.05.2022 (अपराह्‌न) 22.08.2024

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उप सचिव।

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16 मार्च 2026

सं॰ 01/रा०स्था०(निजी)-16/2026 सह०-1489--बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा सवंर्ग के निम्न पदाधिकारी को मूल कोटि के पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्ट किया जाता है :-

1. श्री प्रषांत कुमार जिला सहकारिता पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर 31.12.2021 (पूर्वाह्‌न) 31.12.2023

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उप सचिव।

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16 मार्च 2026

सं॰ 01/रा०स्था० (सेवा सम्पुष्टि)-73/2025 सह०-1503--बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा सवंर्ग के निम्न पदाधिकारियों को मूल कोटि के पद सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ/समकक्ष के स्थायी पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-5 में अंकित तिथि से सेवा संपुष्ट किया जाता है :-

1 श्री पप्पू कुमार प्रबंध निदेषक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0, भागलपुर 10.02.2024 (पूर्वाह्‌न) 10.02.2025
2 श्री दीपक कुमार प्रबंध निदेषक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰, सुपौल 18.03.2024 (पूर्वाह्‌न) 18.03.2025
3 (cid:464)बहार गजट, 22 2026

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उप सचिव।

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17 मार्च 2026

सं॰ 01/रा॰स्था॰ (स्था॰/पद॰)-42/2025 सह॰-1547-बिहार सहकारिता अंकेक्षण सेवा संवर्ग के स्तम्भ-02 में

1 श्री कुमार रितेष चन्द्र, नालन्दा जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰ जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰, वैषाली (हाजीपुर) जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰, पटना (दि॰-01.04.2026 के प्रभाव से)
2 श्री विनोद कुमार, रोहतास, सासाराम जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰ जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰, औरंगाबाद जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, स॰स॰, अरवल

को भेजना सुनिष्चित करेंगे।

3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उप सचिव।

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2 अप्रील 2026

सं॰ 01/रा॰स्था॰(Vegfed)-89/2023 सह॰-1707--बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ-02 में

1 2 3 4 5
1 मो॰ सैयद मषरूख आलम, 03/25, पष्चिमी चम्पारण। संयुक्त निबंधक, स॰स॰। संयुक्त निबंधक, स॰स॰, सारण प्रमंडल, छपरा । मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, सारण प्रमंडल विपणन सहकारी संघ लि॰, छपरा।
2 श्री विजय कुमार सिंह, 08/25, रोहतास। संयुक्त निबंधक, स॰स॰। संयुक्त निबंधक, स॰स॰, दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, दरभंगा प्रमंडल विपणन सहकारी संघ लि॰, दरभंगा।
3 श्री प्रभाकर कुमार, 16/25, मुंगेर। संयुक्त निबंधक, स॰स॰। संयुक्त निबंधक, स॰स॰, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भागलपुर प्रमंडल विपणन सहकारी संघ लि॰, भागलपुर।
4 मो॰ अमजद हयात बर्क, 18/25, मुजफ्फरपुर। संयुक्त निबंधक, स॰स॰। संयुक्त निबंधक, स॰स॰, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, पूर्णियाँ प्रमंडल विपणन सहकारी संघ लि॰, पूर्णियाँ।
5 श्री बीरेन्द्र शर्मा, 29/25, पटना। उप निबंधक, स॰स॰। प्रबंध निदेषक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ मुंगेर-जमुई, मुंगेर। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुंगेर प्रमंडल विपणन सहकारी संघ लि॰, मुंगेर।

2. संबंधित पदाधिकारी अतिरिक्त प्रभार वाले पद पर अविलम्ब योगदान/प्रभार ग्रहण करेंगे एवं इसकी सूचना सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिष्चित करेंगे।(cid:464)बहार गजट, 22 2026 4 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उप सचिव।

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2 अप्रील 2026

सं॰ 01/रा॰स्था॰(स्था॰/पद॰)-01/2025 सह॰-1708--बिहार सहकारिता प्रषासनिक सेवा संवर्ग के स्तम्भ-02 में अंकित पदाधिकारी को स्तम्भ-05 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार अपने कार्यों के अतिरिक्त तत्काल प्रभाव से अगले आदेष तक दिया जाता है :-

1 2 3 4 5
1 श्री निकेष कुमार, 21/25, संयुक्त निबंधक, स॰स॰। संयुक्त निबंधक, स॰स॰ (पणन), बिहार, पटना। संयुक्त निबंधक, स॰स॰, पटना प्रमंडल, पटना।

सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिष्चित करेंगे। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उप सचिव।

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2 अप्रील 2026

सं॰ 01/रा॰स्था॰(विविध)-136/2024सह॰-1709-बिहार सहकारिता प्रषासनिक/ अंकेक्षण सेवा संवर्ग के स्तम्भ-02 में अंकित पदाधिकारी को स्तम्भ-05 में अंकित पद का अतिरिक्त प्रभार तत्काल प्रभाव से अगले आदेष तक दिया जाता है :-

1 2 3 4 5
1 श्री प्रभाकर कुमार, 16/25, मु गेर। ं मुंगेर। संयुक्त निबंधक, स॰स॰। संयुक्त निबंधक, स॰स॰, भागलपुर प्रमंडल, भागलपुर। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, भागलपुर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि॰, भागलपुर।
2 श्री सुभाष चन्द्र वर्मा, 10/24, मुंगेर। उप मुख्य अंकेक्षक, स॰स॰। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि॰, पटना। (अतिरिक्त प्रभार-जिला अंकेक्षण पदा॰, स॰स॰, भोजपुर, आरा)। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, शाहाबाद सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि॰, सासाराम, रोहतास।
3 श्री बीरेन्द्र शर्मा, 29/25, पटना। उप निबंधक, स॰स॰। प्रबंध निदेषक, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक लि॰ मुंगेर-जमुई, मुंगेर। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, मुंगेर सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि॰, मुंगेर।
4 श्री दीपक कुमार, 62/25, कैमूर। सहायक निबंधक, स॰स॰। जिला सहकारिता पदाधिकारी, पटना। मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, हरित सब्जी प्रसंस्करण एवं विपणन सहकारी संघ लि॰, पटना।

2. संबंधित पदाधिकारी अतिरिक्त प्रभार वाले पद पर अविलम्ब योगदान/प्रभार ग्रहण करेंगे एवं इसकी सूचना सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को भेजना सुनिष्चित करेंगे। 3. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, उप सचिव।5 (cid:464)बहार गजट, 22 2026

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गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

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अधिसूचना

20 अप्रील 2026

सं॰-08/ब.2-10-06/2026/गृह॰आ॰-5010-विभागीय अधिसूचना सं॰-4488, दिनांक-10.04.2023 द्वारा नियुक्त वर्तमान बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री के॰एस॰ द्विवेदी, सेवानिवृत भा॰पु॰से॰ (1984), पूर्व पुलिस महानिदेषक, बिहार, पटना का वर्तमान कार्यकाल पूरा होने के पश्चात्‌ बिहार राज्यपाल बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग अधिनियम, 2016 (बिहार अधिनियम-06, 2016) की धारा-4 द्वारा प्रदत्त षक्तियों का प्रयोग करते हुये, उनके कार्यकाल का विस्तार 68 वर्ष की आयु अथवा अगले आदेष तक जो भी पहले हो, तक करने की कृपा करते है। ------ लघु जल संसाधन विभाग अधिसूचनाएं ------ 17 अप्रील 2026

सं0 प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-09/2025-2580--माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के विज्ञापन सं0-02/2017 के अन्तर्गत विभागीय अधिसूचना सं0-9349 दिनांक-26.12.2025 द्वारा सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर नियुक्ति के उपरान्त विभाग में योगदान करने वाले निम्नांकित नवनियुक्त सहायक अभियन्ता को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ-4 में अंकित स्थान पर अगले आदेश तक पदस्थापित किया जाता है-

क्र0 सं0 संयुक्त मेधा क्रमांक/ अनुक्रमांक नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) का नाम/ जन्म तिथि/गृह जिला नव पदस्थापन स्थान अभ्युक्ति
1 2 3 4 5
1 530 203362 देवेन्द्र कुमार/ 03.06.1989/ बोकारो(झारखण्ड) सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल, गयाजी

वेतनादि एवं अन्य वित्तीय लाभ देय होगा ।

3. संबंधित कार्यालय प्रधान नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) सेे प्रभार ग्रहण के समय शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य संगत प्रमाण-पत्रों की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति प्राप्त करेंगे एवं मूल प्रमाण-पत्रों से मिलान कर संतुष्ट हो लेंगे ।

4. प्रथम पदस्थापन होने के कारण प्रभार ग्रहण करने के लिए कोई या़त्रा भत्ता अनुमान्य नहीं होगा। 5. पूर्ववृत सत्यापन(पुलिस भेरिफिकेशन) प्रतिकूल पाये जाने पर अस्थायी नियुक्ति तुरन्त रद्द कर दी जायेगी ।

6. मूल प्रमाण-पत्र जाँच के क्रम में अवैध पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति रद्द कर दी जायेगी । 7. संबंधित कार्यालय प्रधान द्वारा नवनियुक्त सहायक अभियन्ता का नई अंशदायी पेंशन योजना अन्तर्गत स्थायी लेखा संख्या(PRAN No.) अवश्य रूप से खोल लिया जायेगा ।

8. नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) जो वर्तमान में यदि किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें पदस्थापित स्थान का प्रभार ग्रहण के समय त्याग-पत्र/विरमन आदेश प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

9. (क) नवनियुक्त सहायक अभियन्ता(असैनिक) अपने पस्थापित स्थान पर अविलम्ब प्रभार ग्रहण करेंगे ।(cid:464)बहार गजट, 22 2026 6 (ख) पदाधिकारी का जहाँ पदस्थापन किया जा रहा है, उस अंचल के अधीक्षण अभियन्ता

पदस्थापित सहायक अभियन्ता को तत्काल प्रभार दिलाना सुनिश्चित करेंगे ।

10. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है तो तद्‌नुसार संशोधित कर दिया जायेगा ।

11. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, सुशांत कुमार, अपर सचिव।

------

सं0 प्र0-01/ल0ज0सं0/स्था0(राज0)-05/2026-2639--बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-13 दिनांक-27.02.2026 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Civil Appeal No.- 54/2026(Arising out of SLP(C) No.-22323 of 2023) Abhay Kumar Patel & Ors. Vs. The State of Bihar & Ors. एवं अन्य सदृश्य वाद में दिनांक-06.01.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में लघु जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन विज्ञापन सं0-03/2019 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों की संशोधित अनुशंसा उपलब्ध करायी गयी है ।

2. परीक्षाफल में संशोधन के पश्चात्‌ विभागान्तर्गत पूर्व में विज्ञापन सं0-03/2019 के अन्तर्गत अनुशंसित उम्मीदवारों में से 03 उम्मीदवार अब चयन की परिधि से बाहर है । वैसे उम्मीदवारों की सूची निम्न प्रकार हैः-

SI. No. Roll No. NAME Remarks
1 300185 AMIT KUMAR अब अनुशंसा की परिधि से बाहर
2 301252 MEGHA RANI अब अनुशंसा की परिधि से बाहर
3 303890 MANTU KUMAR SINGH अब अनुशंसा की परिधि से बाहर

सिंह वर्तमान में विभागान्तर्गत सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर कार्यरत हैं ।

3. पूर्व में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-47 दिनांक-14.11.2023 द्वारा लघु जल संसाधन विभाग के अधीन विज्ञापन सं0-03/2019 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता, असैनिक के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों की अनुशंसा के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-7422 दिनांक-29.12.2023 एवं 1165 दिनांक-05.03.2024 द्वारा क्रमशः 06(छः) एवं 04(चार) उम्मीदवारों की नियुक्ति सहायक अभियन्ता(असैनिक) के रिक्त पदों के विरूद्ध की गयी ।

विभागीय अधिसूचना सं0-7422 दिनांक-29.12.2023 की कंडिका-1 के क्र0 सं0-1 द्वारा श्री अमित कुमार एवं विभागीय अधिसूचना सं0-1165 दिनांक-05.03.2024 की कंडिका-1 के क्र0 सं0-1 द्वारा श्री मन्टु कुमार सिंह की नियुक्ति औपबंधिक रूप से सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर की गयी ।

4. विज्ञापन सं0-03/2019 के अन्तर्गत संशोधित अनुशंसा में चयन की परिधि से बाहर हो रहे उम्मीदवारों के सम्बन्ध में सिविल अपील सं0-54/2026 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा दिनांक-06.01.2026 को पारित न्यायादेश में अंकित टिप्पणी निम्न प्रकार हैः- "45. It has been informed that the State has made appointments pursuant to the impugned judgment of the High Court which stands set-aside, however, their services may be dispensed with, in accordance with law. We also make it clear that the direction as issued shall not have any adverse impact if the State of Bihar wishes to continue the services of the persons appointed as above, if they are deemed fit, on the vacancies available, if any, or by creating supernumerary post without affecting the merit list as indicated above."

5. बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं0-03/2019 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों की संशोधित अनुशंसा में पूर्व में अनुशंसित उम्मीदवारों में से चयन की परिधि से बाहर हुए 03 उम्मीदवार, जिनमें से 02 उम्मीदवार वर्तमान में विभाग के अधीन सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर कार्यरत हैं, की सेवा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Civil7 (cid:464)बहार गजट, 22 2026 Appeal No.-54/2026 में दिनांक-06.01.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में बरकरार रखने के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग के परामर्श के उपरान्त विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता का परामर्श प्राप्त किया गया । विद्वान महाधिवक्ता का मुख्य परामर्श निम्नवत्‌ हैः- "In context of facts stated on Page 10/N and advisory of GAD, keeping in view observation of Hon'ble Supreme Court as contained in Paragraph 45 referred to above, I am in agreement with the advice of GAD contained in paragraph-5(i) and (ii). Hon'ble Supreme Court has left it for the State Government to continue the services of all persons, if they are deemed fit, on the vacancies available, if any, or by creating supernumerary post without affecting the merit list as indicated above."

6. अतएव माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Civil Appeal No.-54/2026(Arising out of SLP(C) No.-22323 of 2023) में दिनांक-06.01.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार लोक सेवा आयोग के विज्ञापन सं0-03/2019 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता, असैनिक के पदों पर नियुक्ति हेतु परीक्षाफल में संशोधन के उपरान्त विभागान्तर्गत पूर्व में अनुशंसित उम्मीदवारों में से चयन की परिधि से बाहर हुए वैसे निम्नांकित उम्मीदवारों, जो वर्तमान में सहायक अभियन्ता(असैनिक) के पद पर कार्यरत हैं, की सेवा सामान्य प्रशासन विभाग एवं विद्वान महाधिवक्ता, बिहार के परामर्श के आलोक में सम्यक्‌ विचारोपरान्त उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध समायोजित कर बरकरार रखी जाती हैः-

क्र0 सं0 सहायक अभियन्ता(असैनिक) का नाम/गृह जिला/जन्म तिथि अनुक्रमांक वर्तमान पदस्थापन
1 2 3 4
1. श्री अमित कुमार/ सारण/21.12.1985 300185 अवर प्रमण्डल पदाधिकारी, लघु सिंचाई अनुमण्डल, औरंगाबाद ।
2. श्री मन्टु कुमार सिंह/ गोपालगंज/02.05.1993 303890 प्राक्कलन पदाधिकारी-सह-सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, नालन्दा ।

7. इस निर्णय के तहत सेवा में बरकरार रखे गये उपरोक्त सहायक अभियन्ता विज्ञापन सं0-03/2019 के अन्तर्गत नियुक्त अन्य सहायक अभियन्ताओं से वरीयता सूची में सबसे नीचे रखे जायेंगे । 8. यदि इस अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है तो तद्‌नुसार संशोधित किया जायेगा ।

9. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से, सुशांत कुमार, अपर सचिव। ————— अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय (cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट, 5—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in(cid:464)बहार गजट, 22 2026 8

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द।

—————

सूचना --------

No. 426--I PANKAJ KUMAR SINGH, S/O.-Hareshwar Prasad Singh, R/o Rampur Ami, P.o- Ami, Dist- saran, Pin.no-841207 Bihar do hereby solemnly affirm and declare vide Affidavit. No. 19940 dated.-24.09.25 That my name is mentioned in my Aadhar card and pan card as PANKAJ KUMAR SINGH is Correct. That my daughter SNEHA KUMARI 10th Matriculation Educational documents my name has been wrongly mentioned as PANKAJ SINGH. That I will be know as PANKAJ KUMAR SINGH for All future purpose.

PANKAJ KUMAR SINGH. No. 427--I, Pushpa Singh W/o Sanjay Kumar Singh R/o Vill-Sonpur Nakhas, P.O+P.S.- Sonpur, Distt.-Saran-841101, Bihar do hereby solmenly affirm and declare as per aff. No. 1076 dt.21.02.2026 that my name is wrongly written in my daughter Shalu Kumari's educational documents as Pushpa Devi. As per Aadhar and Pan Card written as Pushpa Singh. Both names are same and one person. From now I shall be known as Pushpa Singh for all purposes.

Pushpa Singh. No. 428--I, Md. Anisur Rahman S/o Md. Fakhrul Hasan R/o Anis Manzil, Lilly Cottage, Kunkun Singh Lane, Mohalla Lal Bagh, Sampatchak, P.O.-Mahendru, Dist-Patna, Bihar- 800006, do hereby Solemnly affirm and declare as per aff. No.-81 dt. 06.02.2026 that my name is written in my daughter Saima Naz's class 10th (Matriculation) Education Certificate and MBBS academic records as Mohammad Anisur Rahman which is wrong. As per Aadhar, Pan card, Voter ID my correct name is Md Anisur Rahman. Both names are same and one person. From now I will be known as Md Anisur Rahman for all future purposes.

Md. Anisur Rahman. No. 429--I, SANJAY Mandal S/o Sri Moti Lal Mandal, R/o Urmila Niwas, Near Delhi Public School, Priyadarshi Nagar, Bailey Road, Patna-801503 do hereby solemnly affirm and declare follows as vide Affidavit No 5512 dated 11.11.2025. That I want to my Daughter add surname to YADAV. That my Minor Daughter's Aadhar card name has been written as LAVANYA. That from now she will be know as LAVANYA YADAV for All future purpose.

SANJAY Mandal. No. 431--I, Ajit Kumar Tiwari, S/o Sita Ram Tiwari, R/o Village-sidhipur, P.O.- Kesath, P.S.-Basudewa O.P., Distt.-Buxar, Bihar-802125 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-194 dt. 20.03.2026 that my name is written in my son Aashish Tiwary's Class 10 and 12th all educational documents as Ajit Tiwary. In my aadhar card my name is written as Ajit Kumar Tiwari. Both names are same and one person. From now I will be known as Ajit Kumar Tiwari for all purposes.

Ajit Kumar Tiwari.

9 (cid:464)बहार गजट, 22 2026

No. 432--I, Archana Devi, wife of Sanjay Kumar, resident of Vil-Dawai Bigha, P.O.- Eksara, PS-Ben, Dist Nalanda, do hereby solemnly affirm and declare That my name has been incorrectly mentioned as Archana Kumari in the Matriculation Certificate of my Son, Amit Kumar My Correct name is Archana Devi. Affidavit No. 8764/25, Dated:13/09/2025.

Archana Devi. No. 433--I, Km. Rambha Diwedi, W/o Manindra Mishra, R/o-Vill-Dorapur, P.O.- Siswaniya, P.S.-Uchkagaon, Distt.-Gopalganj, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 1069 dt. 16.03.2026 that my name is written in my minor Son Arpit Kumar Mishra's C.B.S.E. Class 10th marksheet as Rambha Devi. In Aadhar Card written as Km. Rambha Diwedi. Both names are same and one person. From now I shall be known as Km. Rambha Diwedi for all purposes.

Km. Rambha Diwedi. No. 434--I, Jyoti Kumari W/o Ramesh Chandra R/o House No.-B/2C Meera Sadan, Ramjaipal Nagar, Gola Road, Baily Road near Shivam clinic, Dinapur cum Khagaul Danapur Cantt, Patna, Bihar-801503 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-259 dt. 14.01.26 that my name is written as Jyoti Tiwaari in my daughter Shubhi Tiwari's all educational documents. In Aadhar card and Pan card written as Jyoti Kumari. Both names are same and one person. From now I shall be known as Jyoti Kumari for all future purposes.

Jyoti Kumari. No. 435--I, Nikhil Kumar S/o Chandrashekhar Kumar R/o , Kachhi Saray Chakbasu, Hathi Chowk, P.O.-Ramna, P.S.-Mithanpura, Muzaffarpur, Bihar-842002 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-2262, dt. 22.08.2025 that my name is written in my Aadhar, Pan Card as Nikhil Harsha. In all educational documents written as Nikhil Kumar. Both names are same and one person. From now I wll be known as Nikhil Kumar for all purposes.

Nikhil Kumar. No. 436--I, SHARAD KUMAR, S/O LALJEE PRASAD, R/o K.L. GUPTA AUTO CENTRE, RAMNA ROAD, P.S. CIVIL LINE, DIST-GAYA-823001, BIHAR, DO HERE BY DECLARE VIDE AFFIDAVIT NO-10064, DATED-25-02-2026, THAT PRANSHU GUPTRA IS MY SON, THAT IN HIS C.B.S.E. 10TH AND 12TH CERTIFICATE MY NAME IS INCORRECTLY MENTIONED AS SHARAD KUMAR GUPTA. THAT MY CORRECT NAME IS SHARAD KUMAR & I SHALL BE KNOWN AS SHARAD KUMAR FOR ALL PURPOSE.

SHARAD KUMAR.

No. 437--I, Tanima Singh W/o Navin Kumar Singh R/o 47, Near Bari Mathiya Mahavir Tola, Arrah, Distt.- Bhojpur, Bihar-- 802301 do hereby solemnly affirm and declare as per aff.no. 1113 dt. 18.02.26 that my name is written in my educational documents as Tanima Chatterjee. In my Aadhar, Pan Card, Passport written as Tanima Singh. Both names are same and one person. From now I shall be known as Tanima Singh for all purposes.

Tanima Singh.

No. 438--I, Lovely W/o Sanjay Kumar Srivastava R/o Mohalla-Takshal Sanghat Jaani Bazar, Sasaram, P.O+P.S.- Sasaram Rohtas, Bihar do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No. 03 dt. 22.11.2025 that my name is written in my daughter Sanskriti Srivastava's CBSE Board Class 10th Mark Sheet as Lovely Srivastava. As per Aadhar Card my correct name is Lovely. Both names are same and one person. From now I shall be known as Lovely for all purposes.

Lovely.

————— अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय (cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट, 5—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in(cid:464)बहार गजट, 22 2026 10

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं॰ कारा/नि0को0(मुक0)-09-09/2023-3662 कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय गृह विभाग (कारा) ------ संकल्प 15 अप्रील 2026

श्री राम सुमेर शर्मा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी (सम्प्रति केन्द्रीय कारा, मोतिहारी से सेवानिवृत्त काराधीक्षक) के विरूद्ध उनके मंडल कारा, मधुबनी में उपाधीक्षक के पद पर पदस्थापन के दौरान कारा परिसर में मंदिर निर्माण एवं रंगाई-पुताई के लिए अवैध रूप से बंदियों को कारा से बाहर निकाल कर कार्य कराने के क्रम में मौके का लाभ उठाकर दिनांक-11.09.2012 को विचाराधीन बंदी मो0 साबिर के पलायन के प्रतिवेदित आरोपों के लिए विभागीय आदेष ज्ञापांक-2404 दिनांक-08.05.2013 द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई थी। उक्त विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरान्त विभागीय आदेष ज्ञापांक-4794 दिनांक-03.09.2014 द्वारा उन्हें ''निन्दन'' एवं ''दो वेतनवृद्धि संचयात्मक प्रभाव से रोक का दंड'' अधिरोपित किया गया था।

2. उक्त दंडादेष के विरूद्ध श्री शर्मा द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को अपीलीय प्राधिकार-सह-प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना द्वारा अस्वीकृत करते हुए दंड को यथावत्‌ रखा गया, जो विभागीय ज्ञापांक-6724 दिनांक-29.12.2014 द्वारा संसूचित है।

3. उक्त दंडादेष एवं अपील आदेष के विरूद्ध श्री शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. No.-922/2015 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-07.05.2018 को पारित न्यायादेष में विभागीय दण्डादेष ज्ञापांक-4794 दिनांक-03.09.2014 एवं अपीलीय प्राधिकार के आदेष ज्ञापांक-6724 दिनांक 29.12.2014 को निरस्त करते हुए सक्षम प्राधिकार को नये सिरे से आरोप पत्र गठित कर विभागीय कार्यवाही करने को स्वतंत्र रखा गया। 4. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उक्त न्यायादेष के आलोक में विभागीय आदेष ज्ञापांक-4493 दिनांक-03.07.2018 द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया एवं उनके विरूद्ध विहित प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र गठित किया गया।

5. अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-7243 दिनांक-10.10.2018 द्वारा श्री शर्मा के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई, जिसके संचालन हेतु आयुक्त पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को संचालन पदाधिकारी एवं अधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

6. इसी बीच श्री शर्मा एक अन्य मामले में निलंबनावस्था में दिनांक-31.01.2019 को केन्द्रीय कारा, मोतिहारी से सेवानिवृत्त हो गये। फलस्वरूप विभागीय आदेष ज्ञापांक-1089 दिनांक-07.02.2019 द्वारा उनकी सेवानिवृाि की तिथि-31.01. 2019 के प्रभाव से उनके विरूद्ध संचालित उक्त विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम-43 (बी) के तहत सम्परिवर्तित किया गया।

7. उक्त विभागीय कार्यवाही के जाँचोपरान्त संचालन पदाधिकारी-सह-आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ के पत्रांक-156 दिनांक 20.01.2022 द्वारा जाँच उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री शर्मा के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित सभी दोनों आरोपों को अंषतः प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया।

8. उक्त विभागीय कार्यवाही के फलाफल के उपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10600 दिनांक-14.10.2022 द्वारा श्री राम सुमेर शर्मा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी (सम्प्रति केन्द्रीय11 (cid:464)बहार गजट, 22 2026 कारा, मोतिहारी से सेवानिवृत्त काराधीक्षक) के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम-43(बी) के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :- ''देय पेंशन से 20% (बीस प्रतिशत) राशि की कटौती का दंड पाँच (05) वर्षों के लिए''।

9. उपर्युक्त दण्डादेष के विरूद्ध श्री राम सुमेर शर्मा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत्त काराधीक्षक द्वारा पुनर्विलोकन अभ्यावेदन दिनांक-24.11.2022 समर्पित किया गया है, जिसे सम्यक्‌ विष्लेषणोपरान्त अनुषासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार विभागीय संकल्प ज्ञापांक-13880 दिनांक-22.12.2022 द्वारा श्री शर्मा के पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

10 उक्त दंडादेष एवं पुनिर्विलोकन अस्वीकृति आदेश के विरूद्ध श्री शर्मा द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में C.W.J.C. No.-4553/2023 (राम सुमेर शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-19.02.2026 को न्यायादेष पारित किया गया, जिसका कार्यशील अंश निम्नवत्‌ है :-

"………….Accordingly, the impugned order contained in Memo No. 10600 dated 14.10.2022 and Memo No. 13880 dated 22.12.2022 deserves to set aside and are accordingly set aside.

Since, during the pendency of the departmental proceeding, the petitioner has already retired, therefore there is no justification in remitting the matter back to the disciplinary authority to proceed afresh in view of different judicial pronouncements, including the judgment passed by the Hon'ble Supreme Court of India in Punjab National Bank & Ors. versus Kunj Behari Misra reported in AIR 1998 SC 2713.

The respondent authorities are directed to pay the petitioner the entire pension, for which he is entitled and to return the amount of pension which has been deducted by the respondent authorities in terms of order contained in Memo No. 10600 dated 14.10.2022.

The entire exercise must be completed within a period of three months from the date of receipt/production of a copy of the order.

The writ petition is allowed in the aforementioned terms. Pending applications, if any, shall also stand disposed of."

11. उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में C.W.J.C. No.-4553/2023 (राम सुमेर शर्मा बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक-19.02.2026 को पारित न्यायादेश के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री राम सुमेर शर्मा, तत्कालीन उपाधीक्षक, मंडल कारा, मधुबनी (सम्प्रति केन्द्रीय कारा, मोतिहारी से सेवानिवृत्त काराधीक्षक) के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10600 दिनांक-14.10.2022 द्वारा अधिरोपित दंड एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक-13880 दिनांक-22.12.2022 द्वारा संसूचित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वीकृति संबंधी आदेष को निरस्त किया जाता है। तदनुसार श्री शर्मा को पूर्ण पेंषन एवं भत्ते का भुगतान करने तथा विभागीय संकल्प ज्ञापांक-10600 दिनांक-14.10.2022 के द्वारा पेंषन से कटौती किये गये राषि को विमुक्त करने का आदेष अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी को दिया जाता है। आदेशः- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजीव जमुआर, अपर सचिव-सह-निदेषक (प्र0)।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 5—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 22 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-04-22.16/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-04-22.16.