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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 April 2026

Published 29 April 2026

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-04-29.388
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

9 वैशाख 1948 (श0)

(सं0 पटना 388) पटना, बुधवार, 29 अ(cid:292)ील 2026

foÙk foHkkx ——— vf/klwpuk 29 vizhy 2026 -3964@foŒ—बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-118 दिनांक-04.03.2024 द्वारा (विज्ञापन संख्या-05/2021) प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर बिहार अंकेक्षण सेवा के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु अनुशंसित निम्नलिखित अभ्यर्थी को अधोलिखित शर्त्तों के अधीन वेतन स्तर-7 में (राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर स्वीकृत अनुमान्य भत्तों सहित) परीक्ष्यमान रूप से सहायक अंकेक्षण अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हुए स्तंभ-8 में अंकित विभाग/कार्यालय में पदस्थापित किया जाता हैः-

1 2 3 4 5 6 7 8
1 510906 गुरूदेव साह सारण 29 05.06.1989 सामान्य (ST-03) दरभंगा प्रमंडल, दरभंगा

(i) पूर्व वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त होने की प्रत्याशा में यह नियुक्ति अगले छः माह के लिए की जाती है। यह पूर्णतः औपबंधिक होगी।(ii) यह नियुक्ति NPS से आच्छादित होगी। (iii) अभ्यर्थी द्वारा समर्पित शैक्षणिक प्रमाण-पत्र एवं अन्य प्रमाण-पत्रों से संबंधित बोर्ड/संस्था से सत्यापन तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन के क्रम में यदि कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होता है, तब इनकी सेवा तत्कालिक प्रभाव से रद्द कर दी जाएगी एवं इनके विरुद्ध आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई की जा सकेगी। (iv) उक्त नव नियुक्त पदाधिकारी की परीक्ष्यमान अवधि 01 वर्ष की होगी तथा उनकी वरीयता नियमानुसार निर्धारित होगी। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 29 अ(cid:292)ील 2026 (v) यदि अभ्यर्थी ने प्रमाण सत्यापन के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत वांछित प्रमाण पत्र/कागजात समर्पित नहीं किया है, वे वित्त विभाग (मुख्यालय) में योगदान करने के समय वांछित प्रमाण पत्र सत्यापन हेतु समर्पित करेंगे, अन्यथा उनका योगदान स्वीकृत नहीं किया जा सकेगा।

(vi) अभ्यर्थी योगदान के समय इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेंगे कि उनके विरुद्ध कोई अपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। यदि वृत्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं अन्य प्रमाण-पत्रों में प्रतिकूल तथ्य पाया जाता है तो उनकी पात्रता रद्द करने का अधिकार नियोक्ता का होगा।

(vii) उक्त अभ्यार्थी सामान्य प्रशासन विभाग (कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग) द्वारा निर्गत संकल्प संख्या-1919 दिनांक-18.01.1976 के अनुपालन में दहेज न लेने/न देने संबंधी घोषणा-पत्र योगदान/प्रभार ग्रहण करते समय अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे।

(viii) सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं॰-2160 दिनांक-05.02.2025 के आलोक में वरीयता का निर्धारण किया जायेगा।

(ix) उक्त अभ्यर्थी को यह निदेश दिया जाता है कि अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से आगामी 15 दिनों के अन्दर वे अपना योगदान नव पदस्थापित कार्यालयों में देना सुनिश्चित करेंगे। (x) सरकार के निदेश के आलोक में उन्हें प्रशिक्षण में भी भेजा जा सकेगा।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 388-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-04-29.388/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-04-29.388.