िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 9 वैशाख 1948 (श0)
(सं0 पटना 398) पटना, बुधवार, 29 अ(cid:292)ील 2026 fcgkj jkT; fuokZpu izkf/kdkj ———— vf/klwpuk 17 ekpZ 2026 — चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।
2. और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है, जो अवक्रमित है अथवा जिनका निर्वाचन देय है।
3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा संलग्न कंडिका 4 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार
के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु की तिथि नियत करता है तथा संघ के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन संघ के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने
मतदाता सूची तैयार करने के लिए निर्धारित की गयी है एवं तद््नुसार मतदाता सूची का
को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।
4. के प्रबंध समिति के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता हैः-(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अ(cid:292)ील 2026 2
| (i) | निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई॰ 1 में सूचना का प्रकाशन | 23.03.2026 (सोमवार) |
| (ii) | नामांकन की तिथि एवं समय | 08.04.2026 (बुधवार) एवं 09.04.2026 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (iii) | संवीक्षा की तिथि एवं समय | 10.04.2026 (शुक्रवार) एवं 11.04.2026 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (iv) | अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि | 13.04.2026 (सोमवार) 11 बजेे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (v) | मतदान, अगर आवश्यक हो | 20.04.2026 (सोमवार) 07ः00 बजे पूर्वाह्न से 04ः30 बजे अपराह्न तक |
| (vi) | मतगणना | 20.04.2026 (सोमवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्) |
| (vii) | निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति | 22.04.2026 (बुधवार) |
5. बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगाः-
(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधन लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
(ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
(iii) उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियाें के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे। (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।
में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना 6. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए अनुलग्नक-2 पर संलग्न को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। को प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्ति करेंगे। निर्वाचन कार्यक्रम का मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका ( 20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित) के अघ्याय-3 की कंडिका-(1) से (5) में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समाचार के रूप में कवरेज हेतु इस कार्यक्रम की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों को भी भेजी जायेगी। उपर्युक्त का साक्ष्य अभिलेख के रूप में संधारित किया जायेगा। 7. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका, 20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित, में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को ([email protected])(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 29 अ(cid:292)ील 2026 3 द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही 8. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए मानक में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना निर्धारित तिथियों को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। 7:00 4:30 प्राधिकार का निर्देश है कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त प्रतिवेदन पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मतदान की 7:00 3:00 निर्धारित की जा सकती है। इस मतदान की अवधि का उल्लेख अपरिहार्य रूप से उक्त तिथियों को प्रकाशित की जाने वाली सूचना (प्रपत्र-ई॰ 1) में किया जायेगा। 9. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰) के विवेक पर छोड़ा जाता है कि मतगणना यथास्थिति मतदान के पश्चात् उसी दिन अथवा अगले दिन को सुबह 08ः00 बजे से शुरू की जाय। यदि मतगणना मतदान के दिन ही होती है तो कोई वज्रगृह बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु यदि दूसरे दिन मतगणना करायी जाती है तो वज्रगृह की स्थापना की जायेगी तथा वज्रगृह में मतदत्त पेटियों को रखने, वज्रगृह को सील करने तथा दूसरे दिन वज्रगृह को खोलकर मतपेटियों को मतगणना केन्द्र पर ले जाने के समय की सूचना अनिवार्य रूप से सभी अभ्यर्थियों को लिखित में मतदान केन्द्र एवं मतगणना रूप में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी। केन्द्र का स्पष्ट उल्लेख किया जायगा। सभी प्रपत्रों ''ई'' (यथा-ई 1, ई 2 इत्यादि) में संशोधन किया गया है। अतः सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु ''निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित)'' में उल्लिखित प्रपत्रों का ही उपयोग किया जायेगा। उक्त प्रपत्र प्राधिकार के वेबसाईट https://.bsea.bihar.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
10. मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के दृष्टिकोण से वज्रगृह को सील करने, खोलने, सीलबंद मतपत्र की मतपेटिका को खोलने आदि महत्वपूर्ण घटनाओं की यथासंभव विडियोग्राफी भी करायी जायेगी।
11.
12.
13. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 134-139 पर देखे जा सकते हैं।
आदेश से, कयूम अंसारी, संयुक्त सचिव।
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| 1 | सारण | मकेर | सोनहो सी0डी0सी0एम0 यूनियन लिमिटेड | |
| 2 | सारण | एकमा | चैनवा सहयोग विकास एवं ईख क्रय-विक्रय संघ समिति, चैनवा |
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,