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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 29 April 2026

Published 29 April 2026

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-04-29.400
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

9 वैशाख 1948 (श0)

(सं0 पटना 400) पटना, बुधवार, 29 अ(cid:292)ील 2026

(cid:464)बहार रा(cid:207)य िनवा(cid:91)चन (cid:292)ािधकार

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अिधसूचना

सं॰ नि॰ प्रा॰/नि॰ 1-41/2023- —चूँकि बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) में निहित्त प्रावधान के अनुसार बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति अधिनियम, 1996 के तहत निबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के बोर्ड, जिनका निर्वाचन देय है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है। 2. और चूँकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न अनुलग्नक- 1 में अंकित के विभिन्न पदों का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) की धारा-7 तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद्‌ द्वारा में अंकित कार्यक्रम के अनुसार

तथा संबंधित स्वाबलम्बी सहकारी समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र से मतदाता सूची तैयार

करने के लिए 31.01.2026 निर्धारित की गयी थी एवं तद्‌नुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 29 अ(cid:292)ील 2026
(i) निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई॰ 1 में सूचना का प्रकाशन 23.03.2026 (सोमवार)
(ii) नामांकन की तिथि एवं समय 08.04.2026 (बुधवार) एवं 09.04.2026 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्‌न से 03 बजे अपराह्‌न तक
(iii) संवीक्षा की तिथि एवं समय 10.04.2026 (शुक्रवार) एवं 11.04.2026 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्‌न से 03 बजे अपराह्‌न तक
(iv) अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि 13.04.2026 (सोमवार) 11 बजेे पूर्वाह्‌न से 03 बजे अपराह्‌न तक
(v) मतदान, अगर आवश्यक हो 20.04.2026 (सोमवार) 07ः00 बजे पूर्वाह्‌न से 04ः30 बजे अपराह्‌न तक
(vi) मतगणना 20.04.2026 (सोमवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्‌)
(vii) निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति 22.04.2026 (बुधवार)

5. बिहार स्वाबलम्बी सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम, 2013 (बिहार अधिनियम-7, 2013) द्वारा बिहार अधिनियम 2, 1997 की धारा-26 में किये गए संशोधन के आलोक में बोर्ड के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा :-

(I). निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।

(II). स्वाबलम्बी सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।

(III). उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या बोर्ड के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

(IV). अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियाें के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।

(V). अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर संघ की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।

(VI). अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर बोर्ड में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद खाली रहेंगे।

(VII). जिन समितियों में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या 12 (बारह) से कम होगी, उनमें निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक- 4992 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में पदों की संख्या 12 (बारह) मानकर एवं तद्‌नुसार उपर वर्णित आरक्षण के प्रावधानों को लागू कर निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 29 अ(cid:292)ील 2026 6. निर्वाचन पदाधिकारी, उक्त स्वाबलंबी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड के बोर्ड/निदेशक पर्षद के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए संलग्न में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना

को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। को प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्ति करेंगे। निर्वाचन कार्यक्रम का मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका ( 20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित) के अघ्याय-3 की कंडिका-(1) से (5) में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समाचार के रूप में कवरेज हेतु इस कार्यक्रम की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों को भी भेजी जायेगी। उपर्युक्त का साक्ष्य अभिलेख के रूप में संधारित किया जायेगा। 7. जिन स्वाबलंबी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समिति के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका, 20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित, में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को ([email protected]) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही 8. मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के दृष्टिकोण से वज्रगृह को सील करने, खोलने, सीलबंद मतपत्र की मतपेटिका को खोलने आदि महत्वपूर्ण घटनाओं की यथासंभव वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी। 9. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कतिपय प्रविष्टियों के साथ अभिलेखों को भी प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। इसके संंबंध में संलग्न परिशिष्ट-01 में निदेश दिये गये है। 10. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात्‌ प्रपत्र-ई-18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन संपन्न हुआ है) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर परिशिष्ट-01 के निदेर्शोें के अनुरूप अपलोड कराएँगे। अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

11. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात्‌ तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 134-142 पर देखे जा सकते हैं।

Đमांक िजला Ĥखंड सͧमǓत का नाम संबɮध संघ
1 2 3 4 5
1 सीतामढ़ी बथनाहा कोदवारा स्वावलंबी दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 400-571+50-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 29 April 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-04-29.400/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-04-29.400.