(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 10 वैशाख 1948 (श0)
(सं0 पटना 414) पटना, वृह(cid:232)पितवार 30 अ(cid:292)ील 2026 ifjogu foHkkx ——— अिधसूचना 30 vizhy 2026 —NALSA के दिशा-निर्देशों के अनुसार शमन के रूप में निर्गत ई0 चालान से संबंधित लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण निपटारे हेतु राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित करने का कार्यक्रम जारी किया गया है। उक्त के आलोक में परिवहन विभाग द्वारा अत्यधिक संख्या में जारी किये गये वैसे ई0 चालान जिनके भुगतान की कार्रवाई 90 दिन से अधिक अवधि व्यतीत होने के बावजूद भी नहीं किये गये है, जिनमें इस हेतु कतिपय मामलों में न्यायालय में अभियोजन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये गये है या नहीं समर्पित किये गये है, इस प्रकार के 31.03.2026 तक के लंबित यातायात ई0 चालान के निपटान को सुगम बनाने हेतु बिहार सरकार (परिवहन विभाग) द्वारा तत्काल प्रभाव से ''एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना, 2026'' की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यह योजना चालू वित्तीय वर्ष, 2026-27 तक के लिए प्रभावी होगी। उल्लंघनकर्ताओं द्वारा ऐसे चालानों के निपटान के लिए भुगतान की जाने वाली न्यूनतम राशि उक्त योजना में निर्धारित की गयी है। शमन के रूप में निर्गत चालानों मे से वैसे चालान जो 90 दिनों से अधिक समय से लंबित है, इस प्रकार के चालान को वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत से निष्पादित करने की कार्रवाई की जायेगी, जो नीचे वर्णित अनुसूची के अनुरूप निष्पादित होगी।
| 1 | 177 | प्रावधानों नियमों, विनियमो ं और अधिसूचनाओं का उल्लंघन। | 500/- |
| 2 | 177-क | धारा 118 (चालन विनियम) के अधीन विनियमों का उल्लंघन। | 500/- |
| 3 | 178 | पास या टिकट के बीना यात्रा करना। | 500/- |
| 4 | 179 | आदेशों, निर्देशों की जानबुझ कर अवज्ञा, बाधा डालना और प्राधिकारी को जानकारी देने से इन्कार करना। | मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत विहित शास्ति (चालान में यथावर्णित) की 50 प्रतिशत राशि |
| 5 | 180 | अप्राधिकृत व्यक्तियों को यान चलाने की अनुज्ञा देना। | 2,500/ |
| 6 | 181 | बीना चालक अनुज्ञप्ति अथवा निर्धारित आयु से कम आयु के व्यक्ति द्वारा वाहन का परिचालन करना। | 2,500/- |
| 7 | 182(1) | अन्हर्ता के पश्चात् यान चलाना। | 10,000/- |
| 8 | 182(2) | परिचालक के रूप में कार्यरत अनर्ह परिचालक या अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन करना या अभिप्राप्त करना। | 10,000/- |
| 9 | 182क(1) | मोटरयानों और उनके संघटको ं के सन्निर्माण, रख-रखाव, बिक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड | 1,00,000/- |
| 10 | 182क(3) | मोटरयानों और उनके संघटको ं के सन्निर्माण, रख-रखाव, बिक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड | 1,00,000/- |
| 11 | 182क(4) | मोटरयानों और उनके संघटको ं के सन्निर्माण, रख-रखाव, बिक्रय और परिवर्तन से संबंधित अपराधों के लिए दंड | 5,000/- |
| 12 | 182ख | धारा 62क (दोषपूर्ण मोटरवाहन का परिचालन) के उपबंधों का उल्लंघन। | 5,000/- |
| 13 | 183 (1) | अत्यधिक गति से यान चालना। (i) एल.एम.वी. (ii) एम.एम.वी./एच.एम.वी | 1,000/- |
| 2,000/- | |||
| 14 | 186 | मानसिक एवं शारीरिक रूप से अयोग्य व्यक्ति द्वारा यान चलाना | 1,000/- |
| 15 | 189 | सार्वजनिक स्थान में दौड़ और गति का मुकाबला | 2,500/- |
| 16 | 192 | रजिष्ट्रीकरण या अनुज्ञापन के बिना यान का उपयोग | 2,000/- |
| 17 | 192क | परमिट के बिना यान का उपयोग | 10,000/- |
| 18 | 194क | अधिक यात्रियों का वहन | 1,000/- |
| 19 | 194ख (1) | सुरक्षा बेल्टों का उपयोग और बालको ं का बैठना | 500/- |
| 20 | 194ख (2) | बालक है जिसने चौदह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है और जो सुरक्षा बेल्ट या किसी बाल अवरोध प्रणाली द्वारा सुरक्षित नहीं है | 500/- |
| 21 | 194ग | मोटर साईकिल ड्राइवरों और पिछली सवारियों के लिए सुरक्षा उपायों के उल्लंघन के लिए शास्ति | 500/- | ||
| 22 | 194घ | सिर के सुरक्षा पहनावे को न पहनने के लिए शास्ति | 500/- | ||
| 23 | 194ङ | आपातकालीन यानों को अबाध रूप से गुजरने देने में असफलता | 5,000/- | ||
| 24 | 194च | हार्न और ध्वनिमंद क्षेत्र मे हार्न बजाना ं | 1,000/- | ||
| 25 | 196 | बीमा न किये गये यान को चलाना | 1,000/- | ||
| 26 | 198 | यान में अनधिकृत हस्तक्षेप | 1,000/- | ||
| 27 | 201 | यातायात के मुक्त प्रवाह मे अवरोध ं डालना | 500/- | ||
| 28 | 184 (क) | दो पहिया वाहन | लाल बत्ती को पार करना। | 1,000/- | परिवहन विभाग के अधिसूचना संख्या-6506 दिनांक 18.08.2023 द्वारा पूर्व से अधिसूचित न्यूनतम राशि |
| तीन पहिया वाहन | 2,000/- | ||||
| चार पहिया वाहन (छोटा वाहन) | 3,000/- | ||||
| मध्यम वाहन | 4,000/- | ||||
| भारी वाहन (सभी प्रकार के) | 5,000/- | ||||
| 29 | 184 (ख) | दो पहिया वाहन | स्टॉप साईन का उल्लंघन | 1,000/- | |
| तीन पहिया वाहन | 2,000/- | ||||
| चार पहिया वाहन (छोटा वाहन) | 3,000/- | ||||
| मध्यम वाहन | 4,000/- | ||||
| भारी वाहन (सभी प्रकार के) | 5,000/- | ||||
| 30 | 184 (ग) | वाहन चलाते समय मोबाईल का प्रयोग | 5,000/- | ||
| 31 | 184 (घ) | विधि के विरूद्ध किसी रीति में अन्य यानों के पास से गुजरना या उनसे आगे निकलना। | 5,000/- | ||
| 32 | 184 (ङ) | दो पहिया वाहन | यातायात के प्राधिकृत प्रवाह के विरूद्ध चालन करना। | 1,000/- | |
| तीन पहिया वाहन | 2,000/- | ||||
| चार पहिया वाहन (छोटा वाहन) | 3,000/- | ||||
| मध्यम वाहन | 4000/- | ||||
| भारी वाहन (सभी प्रकार के) | 5,000/- | ||||
| 33 | 184 (च) | सभी प्रकार के वाहनों के लिए | किसी ऐसी रीति मे गाड़ी चलाना, जो ं उससे बहुत कम है, जिसकी सक्षम और सावधान चालक से अपेक्षा की जायेगी और जहाँ किसी सक्षम और किसी सावधान चालक को यह स्पष्ट होगा कि उस रीति में गाड़ी चलाना खतरनाक होगा, से ऐसे रीति में चलाना जो पब्लिक के लिए खतरनाक है, अभिप्रेत होगा। | 5,000/- |
| 34 | 190 की उपधारा (2) | दो पहिया वाहन | सड़क सुरक्षा, ध्वनि नियंत्रण या वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों के उल्लंघन में यान चलवाना या चलाने देना (प्रदूषण प्रमाण पत्र के बिना वाहन का परिचालन) | 1,000/- | परिवहन विभाग के अधिसूचना सं0-10094 दिनांक-02.09.2024 द्वारा पूर्व से अधिसूचित न्यूनतम राशि |
| तीन पहिया वाहन | 1,500/- | ||||
| हल्के मोटरयान (LMV) | 2,000/- | ||||
| मध्यम मोटरयान (MMV) | 3,000/- | ||||
| भारी मोटरयान (HMV) | 5,000/- | ||||
| अन्य वाहन | 1,500/- |
2. वर्चुअल कोर्ट के क्रियाशील होने तक के लिए संबंधित जिला परिवहन कार्यालय के माध्यम से राष्ट्रीय लोक अदालत द्वारा ई0 चालान से संबंधित मामलों का निष्पादन किया जाएगा।
3. यह अधिसूचना बिहार गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से 05 कार्य दिवस के पश्चात प्रभावी होगी। ————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,