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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 May 2026

Published 05 May 2026

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-05-05.429
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

15 वैशाख 1948 (श0)

(सं0 पटना 429) पटना, मंगलवार, 5 मई 2026

LokLF; foHkkx

————

vf/klwpuk

4 ebZ 2026

(6B)—बिहार एवं उड़िसा नर्सेज रजिस्टे्रशन एक्ट 1935 की धारा 17 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, स्वास्थ्य विभाग के अधीन नर्सेज टे्रनिंग रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इग्जामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग रूल्स-1997 में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-

-

(1) यह नियमावली

कही जा सकेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी। ''नर्सेज टे्रनिंग रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इग्जामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग

रूल्स-1997'' के नियम-2 (2) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :-

''संबद्धता'' (एफिलिएशन) का तात्पर्य है, बिहार अधिनियम 19, 2021 द्वारा प्रख्यापित बिहार स्वास्थ्य

विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत संबद्धता।''

''नर्सेज टे्रनिंग रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इग्जामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग

रूल्स-1997'' के नियम-4(II)'अ' के बाद एक परन्तुक निम्नवत्‌ जोड़ा जायेगा :-

''परन्तु आवेदन की प्रक्रिया के निर्धारण हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किया जा सकेगा।''

''नर्सेज टे्रनिंग रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इग्जामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग

रूल्स-1997'' के नियम-4(III)'छ' को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा :- ''(छ) सरकारी अनुमति से स्थापित मान्यता प्राप्त संस्थानों में पठन-पाठन की गुणवत्ता एवं समय-समय पर उत्पन्न आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक तीन वर्ष के अंतराल पर अथवा इसके पूर्व यदि सरकार द्वारा निर्णय लिया जायेगा, इस नियमावली के नियम-4(III)(ग) में निहित विशेषज्ञ समिति अथवा इस कार्य में दक्ष अन्य एजेंसी से निरीक्षण कराया जा सकेगा। निरीक्षण हेतु विहित प्रक्रिया के निर्धारण हेतु सरकार द्वारा समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किया जा सकेगा। निरीक्षण का शुल्क, जो समय-समय पर सरकार (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 5 मई 2026 2

द्वारा निर्धारित की जायेगी, संबंधित उपचर्या (परिचारिका) प्रशिक्षण विद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा तथा निरीक्षण के दौरान संस्थान में उपलब्ध संसाधन एवं सुविधाएँ इस नियमावली के नियम-4(I) के अनुरूप नही पाये जाने पर निरीक्षण प्रतिवेदन में इंगित कमियों/त्रुटियों का अधिकतम छह माह के भीतर निराकरण करने हेतु संस्थान को सूचित किया जायेगा तथा निर्धारित समय सीमा के अंदर संस्थान द्वारा कमियों/त्रुटियों का निराकरण नहीं किये जाने पर मान्यता प्राप्त सीटों की संख्या में कमी की जा सकेगी अथवा त्रुटियों की गंभीरता के आलोक में संस्थान को पूर्व में प्रदत्त मान्यता को रद्‌द किया जा सकेगा।''

''नर्सेज टे्रनिंग रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इग्जामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग

रूल्स-1997'' के नियम 4(iv) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- ''iv.संबद्धता :- अनुमति एवं मान्यता की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही संबंधित संस्थान को बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से संबद्धता प्राप्त करना होगा।'' ''नर्सेज टे्रनिंग रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इग्जामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग

रूल्स-1997'' के नियम 7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- ''7. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2021 के आलोक में निर्गत स्वास्थ्य विभागीय अधिसूचना संख्या-1/विविध-55/2022-107(1), दिनांक- 17.02.2023 में संसूचित निर्णय एवं प्रावधान के अन्तर्गत सामान्य परिचारिका एवं मिडवाईफरी महिला स्वास्थ्य परिदर्शिका/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता की परीक्षा का संचालन बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा किया जायेगा तथा पाठ्‌यक्रमवार प्रत्येक पाठ्‌यक्रम का प्रतिवर्ष प्रकाशित परीक्षाफल की एक प्रति बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्‌, पटना को उपलब्ध कराया जायेगा। सरकार द्वारा समय-समय पर ऐसे परीक्षाओं में स्वच्छता एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किया जा सकेगा।''

''नर्सेज टे्रनिंग रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इग्जामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग

रूल्स-1997'' के नियम 8(घ) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगाः- ''(घ) डिप्लोमा, स्नातक तथा स्नातकोत्तर विज्ञान डिग्री की अंतिम अथवा सभी परीक्षाएँ, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा आयोजित की जायेगी।''

''नर्सेज टे्रनिंग रिकोगनिशन एफिलिएशन एवं कंडक्ट ऑफ इग्जामिनेशन ऑफ स्कूल ऑफ नर्सिंग

रूल्स-1997'' के नियम 9 के उपरांत उक्त नियमावली में एक नियम-10 निम्नवत जोड़ा जायेगाः-

''10. नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण एवं उच्च शैक्षणिक स्तर बनाये रखने तथा नियमावली के क्रियान्वयन के क्रम में उत्पन्न कठिनाईयोें के निराकरण हेतु समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा जारी किया जा सकेगा।'' बिहार-राज्यपाल के आदेश से, लोकेश कुमार सिंह, सरकार के सचिव। ————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 429-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0

Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 May 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-05-05.429/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-05-05.429.