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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 05 May 2026

Published 05 May 2026

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-05-05.431
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

15 वैशाख 1948 (श0)

(सं0 पटना 431) पटना, मंगलवार 5 मई 2026

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ladYi

4 ebZ 2026

इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना सहित राज्य अंतर्गत सरकारी क्षेत्र में कुल 15 (एम्स एवं ESIC, Bihta सहित) चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल वर्तमान में संचालित है। साथ ही कुल 10 स्थानों पर चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल निर्माणाधीन है एवं अन्य सभी जिलों में भी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना की स्वीकृति अथवा सैद्धांतिक स्वीकृति सरकार के स्तर से प्राप्त है।2. इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में वर्तमान में विकसित किये जा रहे 1200 शैय्‌या के अस्पताल के साथ ही इसके बेड की संख्या 3000 से अधिक हो जायेगी। पटना चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, पटना को 5462 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, दरभंगा को 2500 बेड के अस्पताल के रूप में विकसित किया जा रहा है। इन सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में मरीजों की संख्या काफी अधिक है। मरीजों के साथ उनके परिजन भी ईलाज के दौरान आते हैं। अस्पताल के पास उचित दर पर आवासन की सुविधा नहीं होने पर इन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। 3. अतः इन चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के परिसर में उपचार हेतु आने वाले रोगियों के परिजनों हेतु उचित एवं सस्ते दर पर गुणवत्तापूर्ण आवासन हेतु विश्राम गृह निर्मित किये जाने की आवश्यकता है। इस हेतु Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत उचित प्रस्ताव आने पर इसके निर्माण की सहमति दिया जाना जनहित में होगा। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 5 मई 2026 4. Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत विश्राम गृह निर्मित करने वाली संस्था एवं स्वास्थ्य विभाग के बीच समझौता ज्ञापन ¼Memorandum of Understanding½ होगा, जिसकी शर्त्तें निम्नवत्‌ होंगे :-

¼i½ स्वास्थ्य विभाग द्वारा इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना सहित अन्य चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल में उचित भूखंड निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। भूखंड हेतु सिर्फ अनापत्ति प्रदान की जायेगी। इस हेतु भूमि का हस्तांतरण संबंधित संस्थान को नहीं किया जायेगा। विश्राम गृह के निर्माण हेतु संबंधित संस्थान द्वारा MOU किया जायेगा, जो 30 वर्षों तक जारी रहेगा। आपसी सहमति पर अगले दो बार दस वर्षों के लिए समझौता ज्ञापन अवधि का विस्तार किया जा सकेगा। MOU की समाप्ति के पश्चात्‌ विश्राम गृह सभी आवश्यक उपस्करों के साथ अस्पताल को हस्तगत हो जायेगा। विश्राम गृह के सफल एवं सुचारू रूप से संचालन हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा। संबंधित अनुश्रवण समिति सावधिक निरीक्षण एवं अनुश्रवण कर सकेगी। साथ ही अनुश्रवण समिति विश्राम गृह के कमरों का दर, भोजन का दर एवं सेवा का मानक तय करेगी एवं विश्राम गृह के संचालन में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। उक्त अनुश्रवण समिति में स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्रतिनिधि एवं संबंधित विश्राम गृह के निर्माण एवं संचालन से संबंधित संस्था के प्रतिनिधि होंगे। ¼ii½ संबंधित विश्राम गृह के निर्माण से संबंधित संस्था द्वारा उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं किया जायेगा अथवा तृतीय पक्ष का अधिकार सृजित नहीं किया जायेगा। संस्था को पूर्णतः अपने व्यय पर विश्राम गृह का डिजाइन, निर्माण, वित्त पोषण करना होगा। निर्माण लागत के साथ ही सभी वैधानिक अनुमति, अनुमोदन, अनुज्ञप्ति, बीमा इत्यादि प्राप्त करने की जिम्मेवारी संबंधित संस्थान की होगी। सुरक्षा मानकों, अग्निशमन विनियम एवं सफाई के मानकों के अनुपालन की जिम्मेवारी भी संबंधित संस्था की होगी। संबंधित विश्राम गृह का संचालन संबंधित संस्थान द्वारा बगैर लाभ हानि के सिद्धांत ¼no profit no loss½ के आधार पर किया जायेगा। 5- उपरोक्त के अनुरूप विश्राम गृह का प्रस्ताव आने पर वित्त विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार राज्य कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ¼CSR) नीति, 2025 से संबंधित निर्गत संकल्प संख्या-1113/वि॰, दिनांक-17.07. 2025 के आलोक में गठित समिति के द्वारा विहित प्रक्रिया के अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

6. अतः उपरोक्त के आलोक में इंदिरा गॉधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना सहित राज्य अंतर्गत सभी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पतालों में रोगियों के परिजनों हेतु Corporate Social Responsibility (CSR) के तहत विश्राम गृह की स्थापना की स्वीकृति दी गई है।

7. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद्‌ की बैठक दिनांक-29.04.2026 के मद संख्या-43 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।

———— अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय, (cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 431-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in
Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 05 May 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-05-05.431/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-05-05.431.