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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 06 May 2026

Published 06 May 2026

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-05-06.18
Languages
English, Hindi

click here for IIIF manifest

िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 16 1948 (श0) सं(cid:201)या 18 पटना, बुधवार,———————— 6 2026(ई0) i`"B भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-08 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---

भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 09-09 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची

i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

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भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 10-10 पूरक 11-12 पूरक-क

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(cid:464)बहार गजट, 06 2026 2

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन,बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। ————

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vf/lwpuk सं॰ गव्य (ग0-01)01/2006-492--श्री विनय कुमार चौधरी, उप निदेशक (मु0) अतिरिक्त प्रभार, निदेशक (गव्य), गव्य विकास निदेशालय, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट डेयरी कॉरपोरेशन लि0, पटना के पद पर अगले आदेश तक मनोनित किया जाता है।

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गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

अधिसूचनाएं

29 अप्रील 2026

5390--श्री राकेश राठी, भा0पु0से0 (BH:2002), सम्प्रति पुलिस महानिरीक्षक, विशेष शाखा, बिहार, पटना को सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम के तहत केन्द्र में प्रतिनियुक्ति के आधार पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार में संयुक्त सचिव (Joint Secretary) के पद पर पद ग्रहण की तिथि से 05 वर्षों की अवधि अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप उक्त पद पर प्रभार ग्रहण करने हेतु वर्त्तमान पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित करते हुए उनकी सेवाएँ गृह मंत्रालय, भारत सरकार को साैंपी जाती हैं। 2. श्री राकेश राठी को निदेश दिया जाता है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार में योगदान कर प्रतिवेदन इस विभाग को प्रस्तुत करें।

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-I-21023/43/2025-IPS.III, दिनांक-14.04.2026 द्रष्टव्य)। दीपक कुमार, अवर सचिव। 29 अप्रील 2026 5391--श्री नवीन चन्द्र झा, भा0पु0से0 (BH:2009), सम्प्रति पुलिस उप-महानिरीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना को प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र में भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में उप-महानिरीक्षक के पद पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति की सामान्य नियमों एवं शर्तों के अनुसार नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप उक्त पद पर प्रभार ग्रहण करने हेतु वर्तमान पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित करते हुए उनकी सेवाएँ गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सौंपी जाती हैं।

2. श्री नवीन चन्द्र झा को निदेश दिया जाता है कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) में योगदान कर प्रतिवेदन इस विभाग को प्रस्तुत करें।

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-I-21016/13/2026-IPS.III, दिनांक-24.03.2026 द्रष्टव्य)। दीपक कुमार, अवर सचिव।3 (cid:464)बहार गजट, 06 2026 30 अप्रील 2026 5560--श्री दीपक बरनवाल, भा0पु0से0 (BH:2010), सम्प्रति पुलिस उप-महानिरीक्षक, (सुरक्षा), विषेष शाखा, बिहार, पटना को प्रतिनियुक्ति के आधार पर केन्द्र में सषस्त्र सीमा बल (SSB) में पुलिस उप-महानिरीक्षक के पद पर केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति सामान्य नियमों एवं शर्तों के अनुसार नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप उक्त पद पर प्रभार ग्रहण करने हेतु वर्तमान पद का प्रभार त्याग करने की तिथि से विरमित करते हुये उनकी सेवाएँ गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सौंपी जाती हैं।

2. श्री दीपक बरनवाल को निदेष दिया जाता है कि सषस्त्र सीमा बल (SSB) में योगदान कर प्रतिवेदन इस विभाग को प्रस्तुत करें।

(गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्रांक-I-21016/16/2026-IPS.III, दिनांक-10.04.2026 द्रष्टव्य)। दीपक कुमार, अवर सचिव।

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ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

15 अप्रील 2026

सं0 सं0-ग्रा0वि0-14(द0)मधु0-02/2021-5458659--श्री राजकु मार चौधरी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फु लपरास, मधुबनी के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मधुबनी के पत्रांक- 17 दिनांक- 05.01.2021 एवं पत्रांक- 1041 दिनांक- 27.04.2021 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया कि इनके द्वारा माननीय लोकायुक्त, बिहार, पटना में वाद संख्या- 155/2010 में दर्ज मामले में माननीय न्यायालय द्वारा वित्तीय अनियमितता से संबंधित अंके क्षण प्रतिवेदन का अनुपालन ससमय नहीं भेजने के लिये गंभीर टिप्पणी की गयी है । श्री चौधरी द्वारा अंके क्षण प्रतिवेदन को छिपाये अथवा दबाये जाने का प्रयास किया गया है ।

जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा प्रतिवेदित आरोपों पर श्री चौधरी से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुये सम्यक विचारोपरांत अधिसूचना संख्या-673896 दिनांक-21.12.2021 द्वारा 'असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतन वृद्धि पर रोक का दंड' अधिरोपित किया गया ।

दंड अधिरोपणोपरांत श्री राजकु मार चौधरी द्वारा दिनांक-11.01.2022 को पुनर्विचार अभ्यावेदन विभाग में समर्पित किया गया । विभाग द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन की समीक्षा की गयी जिसमें कोई भी नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अधिसूचना संख्या-947316 दिनांक-24.05.2022 द्वारा पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृ त किया गया ।

उक्त के क्रम में विभागीय अधिसूचना संख्या-673896 दिनांक-21.12.2021 के विरूद्ध श्री राजकु मार चौधरी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फु लपरास, मधुबनी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में CWJC No- 17331/2023 दायर किया गया। दायर वाद के आलोक में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिनांक- 18.09.2025 को आदेश पारित किया गया कि "...........the order contained in the notification no. 947316 dated 24.05.2022 passed by the Revisional Authority and the order contained in the notification no.673896 dated 21.12.2021 passed by the Disciplinary Authority, are hereby quashed.''

अतएव माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालनार्थ श्री राजकु मार चौधरी, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फु लपरास, मधुबनी सम्प्रति प्रखंड विकास पदाधिकारी, वैसा (पूर्णियां) के विरूद्ध अधिसूचना संख्या-673896 दिनांक-21.12.2021 द्वारा अधिरोपित दंड को निरस्त किया जाता है ।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि अधिसूचना की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मन्जु प्रसाद,अपर सचिव ।(cid:464)बहार गजट, 06 2026 4

24 अप्रील 2026

सं० ग्रा0वि0-14(सा०)सि०-11/2020-5502207--श्री सुनील कु मार गौड़, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-131322), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जीरादेई (सिवान) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैरगनिया, सीतामढ़ी के विरूद्ध माह अप्रैल एवं मई-2019 में बाल विकास परियोजना कार्यालय, रघुनाथपुर में टेक होम राशन (THR) एवं (HCM) वितरण नहीं किये जाने की लापरवाही एवं पदीय दायित्वों के निर्वहन में चूक तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा उपरोक्त लापरवाही के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग किये जाने पर उनके द्वारा प्रतिउत्तर नहीं दिये जाने का आरोप बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-3(1)(i),(ii) एवं (iii) के प्रतिकू ल रहने के आरोपों पर समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2379 दिनांक-22.06.2021 द्वारा आरोप पत्र प्राप्त हुआ ।

समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर श्री गौड़ से विभागीय पत्रांक-502162 दिनांक-26.07.2021 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी । कार्यालय, प्रखंड विकास पदाधिकारी, बंजरिया (पूर्वी चम्पारण) के पत्रांक-501 दिनांक-11.12.2021 के माध्यम से श्री गौड़ द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया । श्री गौड़ द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3897151 दिनांक-28.03.2025 द्वारा समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से मंतव्य की मांग की गयी ।

समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-8089 दिनांक-19.12.2025 द्वारा श्री गौड़ के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया जिनमें प्रतिवेदित किया गया है कि नये सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं होने के कारण टी०एच०आर०/एच०सी०एम० का वितरण नहीं होना एक बहाना है। एक साथ बिहार के सम्पूर्ण परियोजनाओं में लागू हुआ था, जिन परियोजनाओं के पदाधिकारियों द्वारा सक्रियता दिखाई गयी वहां टी०एच०आर०/एच०सी०एम० का वितरण हुआ। यह बात सत्य है कि उक्त अवधि में कई अन्य परियोजनाओं में भी टी०एच०आर०/एच०सी०एम० का वितरण नहीं हो पाया था। उन सभी परियोजनाओं के पदाधिकारियों के विरूद्ध एक वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से अवरूद्ध किया गया है । तदनुसार श्री गौंड़ के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए सदृश्य निर्णय लेने का मंतव्य दिया गया है ।

श्री सुनील कु मार गौड़ के विरूद्ध समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप, श्री गौड़ द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री गौड़ का स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री सुनील कु मार गौड़, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-131322), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह-बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, जीरादेई (सिवान) सम्प्रति-प्रखंड विकास पदाधिकारी, बैरगनिया, सीतामढ़ी के विरूद्ध ''असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने'' का दंड अधिरोपित किया जाता है ।

आदेश दिया जाता है कि श्री सुनील कु मार गौड़ के चरित्रपुस्त में इसकी प्रविष्टि की जाय। उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

मन्जु प्रसाद, अपर सचिव । 24 अप्रील 2026

सं० ग्रा0वि0-14(म०)गया-01/2021-5502227--श्री उदय कु मार, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-100349), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, टेकारी, गया सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुनपुन, पटना के विरूद्ध प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) एवं जिला जल तथा स्वच्छता योजनाओं के कार्यान्वयन में लापरवाही, वरीय पदाधिकारियों के आदेश का उल्लंघन, उच्चाधिकारी को भ्रामक प्रतिवेदन5 (cid:464)बहार गजट, 06 2026 समर्पित करने तथा निर्वाचन जैसे कार्य में पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाने के आरोप पर उप विकास आयुक्त, गया के पत्रांक-3305 दिनांक-17.11.2018 द्वारा आरोप पत्र तथा नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक-3709 दिनांक- 20.10.2020 द्वारा इनके विरूद्ध आरोप प्रतिवेदन प्राप्त हुआ ।

श्री कु मार के विरूद्ध उप विकास आयुक्त, गया एवं नगर एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा गठित आरोप पत्र पर श्री कु मार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। श्री कु मार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में भ्रामक प्रतिवेदन भेजने एवं अन्य आरोपों की वृहत जांच हेतु विभागीय संकल्प संख्या-397172 दिनांक-25.02.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी । संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जांच प्रतिवेदन में श्री कु मार के विरूद्ध उप विकास आयुक्त, गया से प्राप्त आरोप पर इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है। जबकि श्री कु मार के विरूद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रतिवेदित आरोप पर इनके स्पष्टीकरण को आंशिक रूप से स्वीकार योग्य प्रतिवेदित किया गया है।

श्री उदय कु मार के विरूद्ध उप विकास आयुक्त, गया एवं नगर एवं आवास विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त आरोप, संचालन पदाधिकारी का जांच प्रतिवेदन एवं श्री कु मार द्वारा समर्पित लिखित अभ्यावेदन की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी । समीक्षोपरांत पाया गया कि उप विकास आयुक्त, गया से प्राप्त आरोप पर इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में अपेक्षित सुधार हो जाने के आलोक में स्वीकार योग्य है । श्री कु मार के विरूद्ध नगर विकास एवं आवास विभाग से प्राप्त आरोप पर संचालन पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध कराये गये जांच प्रतिवेदन में आरोपी पदाधिकारी का स्पष्टीकरण आंशिक स्वीकार योग्य है । श्री कु मार के विरूद्ध निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में भ्रामक प्रतिवेदन भेजने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना का आरोप अंशत: प्रमाणित होता है ।

अतएव सम्यक विचारोपरांत श्री उदय कु मार, (ग्रा०वि०से०, अनुक्रमांक-100349), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी-सह- कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, टेकारी, गया सम्प्रति- प्रखंड विकास पदाधिकारी, पुनपुन, पटना के विरूद्ध ''असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि अवरूद्ध करने'' का दंड अधिरोपित किया जाता है । आदेश दिया जाता है कि श्री उदय कु मार के चरित्रपुस्त में इसकी प्रविष्टि की जाय। उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मन्जु प्रसाद, अपर सचिव । सं॰ 7/शक्ति प्र0-13-02/2025 सा0प्र0 --भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को सहरसा जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की घटनोत्तर स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-

1 जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के पत्रांक-58-1/विधि दिनांक 15.04.2026 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 प्राथमिक —षि साख सहयोग समितियाँ निर्वाचन, 2026 मतदान कार्य हेतु दिनांक 24.04.2026 के लिए विधि व्यवस्था विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी सहरसा
(cid:464)बहार गजट, 06 2026 6

सं॰ 7/शक्ति प्र0-13-02/2025 सा0प्र0 --भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को सहरसा जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की घटनोत्तर स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-

1 जिला दण्डाधिकारी, सहरसा के पत्रांक-39-1/विधि दिनांक 14.3.2026 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 प्राथमिक —षि साख सहयोग समितियाँ निर्वाचन, 2026 मतदान कार्य हेतु दिनांक 18.03.2026 के लिए विधि व्यवस्था विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी सहरसा

सं॰ 7/शक्ति प्र0-13-03/2024 सा0प्र0 --भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को मधेपुरा जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की घटनोत्तर स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-

1 जिला दण्डाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक-1587 दिनांक 01.04.2026 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 दिनांक 01.04.2026 से 30.09.2026 तक (छः माह के लिए) विधि व्यवस्था विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी मधेपुरा
7 (cid:464)बहार गजट, 06 2026

सं॰ 7/शक्ति प्र0-13-02/2026 सा0प्र0 --भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को मधेपुरा जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की घटनोत्तर एवं आगामी अवधि की स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-

1 जिलाधकारी, मधेपुरा के पत्रांक-1587/गो॰ दिनांक 01.04.2026 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 दिनांक 01.04. 2026 से 30.09. 2026 तक परीक्षा/त्योहार/निर्वाचन एवं अन्य अवसरों पर विधि व्यवस्था हेतु। विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी मधेपुरा

सं॰ 7/शक्ति प्र0-13-02/2025 सा0प्र0 --भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को दरभंगा एवं शेखपुरा जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की घटनोत्तर स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-

1 जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰)-सह-जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-2775/सी॰ दिनांक 18.04.2026 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 पैक्स निवार्चन, 2026 मतदान कार्य हेतु दिनांक 20.04.2026 के लिए विधि व्यवस्था विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी दरभंगा
2 जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰)-सह-जिला पदाधिकारी, शेखपुरा के पत्रांक-04/का॰ाको॰ दिनांक 16.04.2026 के संलग्न सूची मं अंकित कार्मिक। े भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 पैक्स निवार्चन, 2026 मतदान कार्य हेतु दिनांक 20.04.2026 के लिए विधि व्यवस्था विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी श्षेखपुरा
(cid:464)बहार गजट, 06 2026 8

सं॰ 7/शक्ति प्र0-13-03/2024 सा0प्र0 --भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियाें का प्रयोग करते हुए बिहार-राज्यपाल निम्नांकित अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लेखित कार्मिकों को उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ में अंकित विवरणी के अनुसार दण्डाधिकारी नियुक्त करते हैं। उक्त कार्मिकों को बक्सर एवं औरंगाबाद जिला में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (46, 2023) की संगत धारा के अंतर्गत विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने की घटनोत्तर स्वी—ति प्रदान की जाती हैः-

1 जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स॰स॰)-सह-जिला पदाधिकारी, बक्सर के पत्रांक-06/कार्मिक दिनांक 18.04.2026 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 पैक्स निवार्चन, 2026 मतदान कार्य हेतु विधि व्यवस्था विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी बक्सर
2 जिला निर्वाचन पदाधिकारी -सह-जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद के पत्रांक-2731/गो॰ दिनांक 18.04.2026 के संलग्न सूची में अंकित कार्मिक। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-15 पैक्स निवार्चन, 2026 मतदान कार्य हेतु दिनांक 20.04.2026 के लिए विधि व्यवस्था विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी श्औरंगाबाद

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 7—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

9 (cid:464)बहार गजट, 06 2026

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और

नियम आदि।

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ग्रामीण विकास विभाग

श्षुद्धि-पत्र

21 अप्रील 2026

सं॰ सं॰ R-504/17/2004-SECTION 14-RDD-RDD-5492373--विभागीय अधिसूचना संख्या-5458642 दिनांक 15.04.2026 के प्रतिलिपि में अंकित जिला पदाधिकारी, मधेपुरा के स्थान पर जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी पढ़ा जाय। 2. शेष यथावत रहेंगे।

आदेश से,

मन्जु प्रसाद, अपर सचिव ।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 7—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

(cid:464)बहार गजट, 06 2026 10

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द।

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सूचना --------

No. 466--I,Md Rajee Alam Mansuri, S/o Md Mokhtar Alam Mansuri, At-Vill – Kulkula Asthan P.O +P.S – Haveli Kharagpur, Distt – Munger, do hereby declare vide Affidavit no.10102/25, Dt.15.12.2025. That Md Sohel is my Son. In my Son's 10th educational certificate my name is written as MD RAJEE ALAM. whereas my aadhar card my name is written as MD RAJEE ALAM MANSURI.MD RAJEE ALAM and MD RAJEE ALAM MANSURI both is same and one Person.From now I will be known as MD RAJEE ALAM MANSURI for all purposes.

Md Rajee Alam Mansuri. No. 467--I, ANJUM BEGAM W/o Mustaque Hussain R/o Chhoti Bazar, Mogalpura, Patna City, P.O.-Jhauganj, P.S.-Khajekalan, Dist.-Patna, Pincode-800008 (Bihar). My daughter NIKHAT JAHAN'S BSEB all educational documents in my name is written as ANJUM BEGUM. My Aadhar Card, my name is written as ANJUM BEGAM. ANJUM BEGUM and ANJUM BEGAM both are same and one person. Now I will be known as ANJUM BEGAM for all purposes. Affidavit no. 1179 date 23.02.26.

ANJUM BEGAM. No. 468--I, Kiran Verma W/o Lakshman Kumar Verma R/o Village+P.O-Saraiya, P.S.- Krishnagarh, Distt.-Bhojpur, Bihar-802313 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. no.-1181 dt. 27.02.2026 that my name is written in Class 10th and 12th educational documents as Kiran Kumari. In Aadhar Card and Voter Id my name is written as Kiran Verma. Both names are same and one person. From now I shall be known as Kiran Verma for all purposes.

Kiran Verma.

No. 469-- I, MUSTAQUE HUSSAIN S/o Late RIYASAT HUSSAIN R/o Chhoti Bazar, Mogalpura, Patna City, P.O. Jhauganj, P.S.-Khajekalan, Dist.-Patna, Pincode- 800008 (Bihar). My daughter NIKHAT JAHAN'S BSEB all educational documents, Aadhar Card, Pan Card and Voter ID Card in my name is written as MUSHTAQUE HUSSAIN. My Aadhar Card, my name is written as MUSTAQUE HUSSAIN, MUSHTAQUE HUSSAIN and MUSTAQUE HUSSAIN both are same and one person. Now I will be known as MUSTAQUE HUSSAIN for all purposes. Affidavit no. 1564 Date 23.03.26.

MUSTAQUE HUSSAIN.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 7—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

11 (cid:464)बहार गजट, 06 2026

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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सं0-R-504/17/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM-374676)-5458642 ------ ग्रामीण विकास विभाग ------ संकल्प श्री संजीव कु मार (अनुक्रमांक-167852), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, परिहार (सीतामढ़ी) सम्प्रति- परियोजना पदाधिकारी-सह-निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, समस्तीपुर के विरूद्ध पंचायत आम निर्वाचन, 2021 के क्रम में ग्राम पंचायत राज, कोरिया पिपरा के वार्ड संख्या-08 में आरक्षित पद अनुसूचित जाति के विरूद्ध अनुसूचित जनजाति कोटि का नाम निर्देशन पत्र प्राप्त कर विजयी घोषित करने के आरोप में जिला पदाधिकारी (सीतामढ़ी) के पत्रांक-933/ग्रा०पं० दिनांक-19.03.2024 द्वारा आरोप प्रपत्र 'क' उपलब्ध कराया गया है । जिला पदाधिकारी (सीतामढ़ी) से प्राप्त आरोप प्रपत्र 'क' पर विभागीय पत्रांक-I/131665/2024 दिनांक- 14.05.2024 द्वारा श्री संजीव कु मार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी एवं अनेको स्मार पत्र द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित करने हेतु निदेशित किया गया। स्मारोपरांत श्री कु मार का स्पष्टीकरण विभाग में सम्प्रति अप्राप्त है । अनेको स्मारो के बावजूद श्री संजीव कु मार द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं करना विभागीय निदेश की अवहेलना का परिचायक है। अतएव श्री संजीव कु मार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त के आलोक में श्री संजीव कु मार (अनुक्रमांक-167852), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, परिहार (सीतामढ़ी) सम्प्रति-परियोजना पदाधिकारी-सह-निदेशक, राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, समस्तीपुर के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु आयुक्त, मुजफ्फरपुर प्रमंडल को संचालन पदाधिकारी एवं जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सीतामढ़ी को उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

एतद् द्वारा श्री संजीव कु मार को आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति प्राप्त होने पर संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जैसा कि संचालन पदाधिकारी आदेश दें अपना स्पष्टीकरण/लिखित बचाव बयान (साक्ष्य सहित) उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

विभागीय कार्यवाही संचालन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मन्जु प्रसाद, अपर सचिव ।(cid:464)बहार गजट, 06 2026 12 सं 0 R-504/38/2024-SECTION 14-RDD-RDD (COM-406915)-5458623 ------

श्री राजीव कु मार-अनुक्रमांक-000362, मूल पद-प्रसार पदाधिकारी (उद्योग एवं वाणिज्य), तत्कालीन अंचलाधिकारी, मोहनियां, कै मूर सम्प्रति- सेवानिवृत्त के विरूद्ध नियमों के अनदेखी कर मौजा-भरखर, खाता संख्या- 439, खेसरा-1515, रकवा-0.64 एकड़ किस्म पोखरा खेसरा-1511, रकबा-2.25 एकड़ किस्म ताल की भूमि को वाद संख्या-04/2022-23 में वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के लिए मुन्ना चौधरी, पिता- बिगु चौधरी के नाम पर मत्सय सैरात बंदोवस्त किया गया, जिसके कारण CWJC No-13716/2023 मुन्ना चौधरी बनाम बिहार सरकार एवं अन्य वाद दायार होने एवं श्री राजीव कु मार द्वारा विभागीय परिपत्रों/संकल्पों/निर्देशों का अनदेखी कर ताल पोखरा की अनावाद सर्वसाधारण की भूमि को मत्सय सैरात बंदोबस्त करने संबंधी लोगों के साथ मिली भगत एवं निजी संलिप्पता तथा सरकारी कर्तव्य की प्रति लापरवाही, बल्कि पदीय दायित्व का निर्वहन नहीं करने, विभागीय दिशा-निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के आरोप पर जिला पदाधिकारी, कै मूर (भभुआ) के पत्रांक-758/स्था० दिनांक-25.06.2024 द्वारा आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया है ।

जिला पदाधिकारी, कै मूर (भभुआ) से प्राप्त आरोप पत्र पर विभागीय पत्रांक-3265341 दिनांक-16.10.2024 द्वारा श्री राजीव कु मार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी । श्री राजीव कु मार द्वारा दिनांक-21.11.2024 को अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित किया गया । श्री कु मार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-3790384 दिनांक-05.03.2025 द्वारा जिला पदाधिकारी, कै मूर (भभुआ) से मंतव्य की मांग की गयी । जिला पदाधिकारी, कै मूर (भभुआ) के पत्रांक-226 दिनांक-07.02.2026 द्वारा मंतव्य प्राप्त है ।

श्री राजीव कु मार के विरूद्ध जिला पदाधिकारी कै मूर (भभुआ) द्वारा उपलब्ध कराये गये आरोप पत्र श्री राजीव कु मार द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं जिला पदाधिकारी कै मूर (भभुआ) द्वारा उपलब्ध कराये गये मंतव्य की समीक्षा विभाग द्वारा की गयी ।

समीक्षोपरान्त पाया गया कि जिला पदाधिकारी कै मूर (भभुआ) द्वारा आरोपी पदाधिकारी के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है । श्री राजीव कु मार के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, कै मूर (भभुआ) द्वारा प्रतिवेदित आरोप गंभीर प्रकृ ति के हैं जिसकी वृहत एवं गहण जॉ ंच की आवश्यकता है । तदालोक में श्री राजीव कु मार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है ।

उक्त के आलोक में श्री राजीव कु मार (अनुक्रमांक-000362), तत्कालीन अंचलाधिकार, मोहनियां, कै मूर सम्प्रति- सेवानिवृत्त के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु विभागीय जांच आयुक्त (प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना) को संचालन पदाधिकारी एवं उपस्थापन पदाधिकारी नियुक्त करने हेतु जिला पदाधिकारी, कै मूर (भभुआ) को निदेश दिया जाता है।

एतद् द्वारा श्री राजीव कु मार को आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति प्राप्त होने पर संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर जैसा कि संचालन पदाधिकारी आदेश दें अपना स्पष्टीकरण/लिखित बचाव बयान (साक्ष्य सहित) उनके समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

विभागीय कार्यवाही संचालन के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय ।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, मन्जु प्रसाद, अपर सचिव ।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 7—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 06 May 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-05-06.18/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-05-06.18.