(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 16 वैशाख 1948 (श0)
(सं0 पटना 442) पटना, बुधवार 6 मई 2026
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4 ebZ 2026
1994
'' Abdomino- Pelvic Ultra Sonography
Level one
Abdomino-Pelvic Ultra Sonography
गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान-तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 (1994 का 57) की धारा 32 के उपधारा (2) के खण्ड (i) के आलोक में गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) (छः महीने का प्रशिक्षण) नियम-2014 (The Pre- Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques) (Prohibition of Sex Selection) (Six months training) Rules, 2014 स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग), भारत सरकार के क्रमांक- सा0का0नि0 14(अ), दिनांक-09 जनवरी, 2014 द्वारा अधिसूचित है।
इन नियमों के अधीन दिये जाने वाले छः महीने का प्रशिक्षण को ''उदरीय श्रोणी अल्ट्रासोनोग्राफी (Abdomino- Pelvic Ultra Sonography) के मूलभूत एम0बी0बी0एस0 डॉक्टरों के लिए स्तर एक (Level One)'' के रूप में जाना जाता है। पुनः इन नियमों का आंशिक संशोधन करते हुए गर्भधारण पूर्व एवं प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) (छः महीने का प्रशिक्षण) संशोधित नियमावली, 2020 अधिसूचित है। इन नियमों के तहत प्रशिक्षण की पात्रता, प्रशिक्षण उपरांत दिये जाने वाले प्रमाण पत्र, प्रशिक्षण की अवधि, प्रशिक्षण हेतु निर्धारित संस्थान तथा इनमें सीटों की संख्या का निर्धारण के साथ-साथ समस्त प्रक्रियाओं का संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति के संदर्भ में विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता हैः-2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 मई 2026 1. प्रशिक्षण की पात्रता हेतु कोई एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (M.B.B.S. Degree Holder Registered Medical Practitioner) छः महीने का प्रशिक्षण को करने के लिए पात्र होगें।
2. प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण की अवधि 300 घंटे की होगी।
3. प्रशिक्षण पाठ्यचर्या के निमित्त, एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (M.B.B.S. Degree Holder Registered Medical Practioner) को ज्ञान वृत्तिक कौशल (Professional Skill), रूख और नैदानिक सक्षमता (Attitudes and clinical Competencies) के साथ सिद्धान्त आधारित ज्ञान सज्जित करने के लिए कौशल आधारित ज्ञान (Skill based knowledge) तथा लॉगबुक निर्धारण (Logbook Assesment) निर्धारित है। 4. ऐसे विद्यमान एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (M.B.B.S. Degree Holder Registered Medical Practitioner), जो एक वर्ष के अनुभव या छः महीने का प्रशिक्षण के आधार पर किसी जननिक क्लिनिक या अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक या इमेजिंग केन्द्र में, अल्ट्रसाउण्ड की प्रक्रिया को संचालित कर रहे हैं, उन्हें उक्त प्रशिक्षण को करने से छूट प्राप्त होगी, यदि वे उक्त नियम की अनुसूची-2 में विर्निदिष्ट दक्षता आधारित मूल्यांकन परीक्षा (CBA) में उत्तीर्ण हो जाते हैं। इस उत्तीर्णता हेतु उन्हें तीन बार अवसर प्रदान किया जायेगा।
यदि कोई एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी (M.B.B.S. Degree Holder Registered Medical Practioner) तीन प्रयासों के बाद भी दक्षता आधारित मूल्यांकन परीक्षा (CBA) में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं तो उन्हें रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के प्रयोजन के लिए इन नियमों के अधीन यथा उपबंधित छः महीने का प्रशिक्षण को पूरा करना आवश्यक होगा। 5. अल्ट्रासोनोग्राफी और सक्षमता आधारित परीक्षा में छः महीने का प्रशिक्षण उत्तीर्ण किये जाने का प्रमाण-पत्र चिकित्सा शिक्षा निदेशक (Director Medical Education) (स्वास्थ्य विभाग) द्वारा जारी होगा तथा उत्तीर्ण प्रमाण पत्र निदेशक प्रमुख नर्सिंग-सह-राज्य समुचित प्राधिकार (PC & PNDT) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा।
6. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना (Bihar University of Health Sciences) आवेदन प्रक्रिया और परीक्षाओं के संचालन हेतु नामित प्राधिकरण होगा जिसमें पात्रता मानदण्ड इस प्रकार है :-
| दक्षता आधारित मूल्यांकन | पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0, अधिनियम (छः महीने का प्रशिक्षण) नियम-2014 (अर्थात् 10-10-2014) के शुरू होने से पहले अल्ट्रासाउण्ड प्रक्रियाओं का संचालन करने के लिए जिला समुचित प्राधिकार के साथ प जीकृत ं कोई भी मौजूदा प जीकृत ं एम0बी0बी0एस0 डिग्रीधारी (M.B.B.S. Degree Holder Registered Medical Practitioner) चिकित्सक एक वर्ष के अनुभव या छः माह के प्रशिक्षण के आधार पर पात्र होंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित गर्भधारण पूर्व और प्रसवपूर्व निदान अधिनियम-1994 एवं नियम-2014 एवं नियम-2020 के अनुसार कार्रवाई की जायेगी। |
| एम0बी0बी0एस0 डॉक्टरों के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी में छः महीने का प्रशिक्षण | -बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग अन्तर्गत कार्यरत चिकित्सा पदाधिकारी जिनकी आयु 50 (पचास) वर्ष से कम हो एवं जिन्होंने उक्त संवर्ग अन्तर्गत तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण की है। - उम्मीदवार पहले से ही पी0सी0 एंड पी0एन0डी0टी0 के तहत् पंजीकृत है, लेकिन 03 प्रयासो में दक्षता आधारित मूल्यांकन परीक्षा (CBA) ं को उत्तीर्ण नहीं कर सके है। - उम्मीदवार जो नामांकन के समय प्रभावी नीट पी0जी0 प्रवेश में योग्यता के आधार पर नए सिरे से आवेदन करते हैं। |
7. इन संस्थानों को प्रशिक्षण के लिए मान्यता प्राप्त है और वर्त्तमान चक्र के लिए सीटें इस प्रकार है :-
| 1 | अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया जी | 04 |
| 2 | भगवान महावीर इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईन्सेस, पावापुरी, नालन्दा | 04 |
| 3 | दरभंगा मेडिकल कॉलेज लहेरियासराय, दरभंगा | 08 |
| 4 | गर्वमेन्ट मेडिकल कॉलेज, बेतिया | 04 |
| 5 | गर्वमेन्ट मेडिकल कॉलेज, पूर्णिया | 00 |
| 6 | इन्दिरा गाँधी इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साईन्सेस, पटना | 36 |
| 7 | जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज एण्ड हास्पिटल, मधेपुरा | 00 |
| 8 | जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर | 08 |
| 9 | नालन्दा मेडिकल कॉलेज, पटना | 12 |
| 10 | पटना मेडिकल कॉलेज, पटना | 16 |
| 11 | श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर | 04 |
8. प्रशिक्षण विभाग के प्रमुख (एच0ओ0डी0) रेडियोलॉजी या (एच0ओ0डी0) प्रसूति और स्त्री रोग की देखरेख में किया जाएगा। रेडियोलॉजी और प्रसूति एवं स्त्री रोग दोनों विभागों में थ्योरी और प्रैक्टिकल कक्षाएं ली जाएंगी। उपरोक्त संख्या मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में रेडियोलॉजी विभाग में कार्यरत शिक्षकों (Teaching Faculty) के आलोक में 1ः4 के अनुपात है। आगे स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग तथा संबंधित विषयों में डी0एन0बी0 पाठ्यक्रम के आधार पर सीटों की संख्या स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित की जा सकेगी।
9. सीट आवंटन के लिए दिशानिर्देश इस प्रकार है :-
(i) कुल सीटों का 50 प्रतिशत सीटें श्रेणी के लिए आंवटित किया जायेगा। (ii) कुल सीटों में से 25 प्रतिशत सीटें श्रेणी 2 के लिए आवंटित की जायेंगी। (iii) कुल सीटों का 25 प्रतिशत सीटें श्रेणी 3 के लिए आवंटित किया जायेगा। (iv) किसी श्रेणी में सीटें खाली रहने की स्थिति में, निम्नलिखित मैट्रिक्स का पालन किया जायेगा,
| श्रेणी (सीट रिक्तियों की संख्या) | प्रथम प्राथमिकता | द्वितीय प्राथमिकता |
| श्रेणी प्रथम | श्रेणी द्वितीय | श्रेणी तृतीय |
| श्रेणी द्वितीय | श्रेणी तृतीय | श्रेणी प्रथम |
| श्रेणी तृतीय | श्रेणी द्वितीय | श्रेणी प्रथम |
(v) श्रेणी तृतीय के आवेदकों के चयन के मामले में बिहार सरकार के तत्समय प्रवृत्त आरक्षण प्रावधान लागू होंगे।
(vi) आवेदन शुल्क (Application Fee), दक्षता आधारित मूल्यांकन परीक्षा शुल्क (CBA Exam Fee), प्रशिक्षण शुल्क (Training Fee) आदि का निर्धारण स्वास्थ्य विभाग, बिहार द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जायेगा।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 6 मई 2026 10. उपरोक्त छः मासिक प्रशिक्षण की समस्त प्रक्रिया/कार्रवाई का संचालन एवं देखरेख पर्यवेक्षण समिति
| (i) | निदेशक प्रमुख (नर्सिंग) सह-राज्य समुचित प्राधिकार, पी0सी0 एंड पी0एन0डी0टी0, बिहार | - | अध्यक्ष |
| (ii) | अपर निदेशक, स्वास्थ्य | - | सदस्य |
| (iii) | अपर निदेशक, स्वास्थ्य | - | सदस्य |
| (iv) | कुलपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (बी0यू0एच0एस0) | - | सदस्य |
| (v) | निदेशक, स्वास्थ्य शिक्षा, बिहार | - | सदस्य |
| (vi) | विभागाध्यक्ष (रेडियोलॉजी), नालन्दा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, पटना | - | सदस्य |
| (vii) | विभागाध्यक्ष (स्त्री एवं प्रसूति रोग), पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल | - | सदस्य |
| (viii) | राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी, पी0सी0 एंड पी0एन0डी0टी0, बिहार | - | संयोजक |
| (ix) | परीक्षा नियंत्रक (बी0यू0एच0एस0) | - | समन्वयक |
11. संकल्प में निहित प्रक्रियाओं के क्रियान्वयन के क्रम में समय-समय पर आवश्यक दिशानिर्देश, आवेदकों के चयन, मूल्यांकन की प्रक्रिया एवं निकाय निर्दिष्ट संस्थानों की सूची एवं सीटों की संख्या आदि में दिशानिर्देश निर्गत करने अथवा आवश्यकता अनुसार उक्त दिशानिर्देश में संशोधन स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जा सकेगा। ————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 442-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in