िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
22 वैशाख 1948 (श0)
(सं0 पटना 463) पटना, मंगलवार, 12 मई 2026 ———
69,79,08,000.00 न्याय के साथ विकास के सिद्धांत के आधार पर सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के लिए किये गये कार्यों को आगे बढ़ाना सरकार का –ढ़ संकल्प है, जिसके अन्तर्गत ''सबका सम्मान-जीवन आसान'' (Ease of Living) के लिए आधुनिक तकनीक, नवाचार एवं संवेदनशील प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाने पर कार्य किया जाना है।
वर्त्तमान में जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 एवं जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 के आलोक में राज्य स्तर पर बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधन) नियमावली, 2025 एवं बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2025 अधिसूचित की गयी है। उक्त नियमावली के आलोक मेंं योजना एवं विकास विभाग की अधिसूचना संख्या- 232 दिनांक 24.02.2023 एवं अधिसूचना संख्या-714 दिनांक 19.05.2025 द्वारा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु रजिस्ट्रार/उप रजिस्ट्रार/अधिसूचक, अधिसूचित हैं। इस क्रम में पंचायत स्तर पर जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु संबंधित पंचायत सचिव को रजिस्ट्रार अधिसूचित किया गया है।
इसी को दृष्टिपथ रखते हुए राज्य में बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 2025 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुरूप, मृत्यु के पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को अधिक कुशल, पारदर्शी एवं समयबद्ध बनाये जाने का विचार है। वर्तमान में मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करने में होने वाले विलंब से आमजनों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र के आमजनों को, असुविधा का सामना करना पड़ता है। विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक 12.01.2026 को आहूत की गयी बैठक में राज्य अन्तर्गत जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 मई 2026 सुदृढ़ीकरण एवं आम नागरिकों को इसकी सुविधा प्रदान करने हेतु मृत्यु की घटित घटनाओं का शत-प्रतिशत रजिस्ट्रीकरण कर 24 घंटा के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया था।
इस हेतु ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि पर अवस्थित मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के संचालन/रख-रखाव एवं मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में निम्नवत् व्यवस्था किया जाएगा :-
ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि पर अवस्थित मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के संचालन/रख-रखाव एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने से संबंधित कार्याें के लिए एक प्रभारी की व्यवस्था की जायेगी। ग्राम पंचायत के जिस वार्ड में सरकारी भूमि पर मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान अवस्थित है, उस वार्ड के वार्ड सदस्य उस मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के प्रभारी होंगे। वार्ड सदस्य की रिक्ति/अनिच्छा पर संबंधित वार्ड के पंच एवं पंच की रिक्ति/अनिच्छा की स्थिति में उस वार्ड के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सचिव मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के प्रभारी होंगे। मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के प्रभारी मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अधिसूचक एवं मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के केयर टेकर के रूप में भी कार्य करेंगे। जिस मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह में अंत्येष्टि का कार्य डोम राजा के द्वारा किया जाता है, उस मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह के डोम राजा को उक्त मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह के प्रभारी के रूप में कार्य करने हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। प्रभारी यदि चाहें तो मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के संचालन एवं रख-रखाव से संबंधित कार्य किसी अन्य व्यक्ति से करा सकते हैं परंतु मृत्यु पंजीकरण हेतु प्रपत्र/पंजी का संधारण तथा अधिसूचक के रूप में दायित्वों का निर्वहन प्रभारी के द्वारा ही किया जाएगा।
यदि किसी वार्ड में सरकारी भूमि पर एक से अधिक मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान अवस्थित है वैसी स्थिति में उस वार्ड के वार्ड सदस्य यदि प्रथम मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं तो उसी वार्ड के पंच द्वितीय मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे। पंच की रिक्ति/अनिच्छा पर वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सचिव प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे। यदि उस वार्ड में सरकारी भूमि पर दो से अधिक मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान अवस्थित हैं वैसी स्थिति में तृतीय मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के प्रभारी के रूप में संबंधित वार्ड के वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सचिव प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे।
वार्ड सदस्य/पंच/वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के सचिव को अधिसूचक के रूप में कार्य करने हेतु योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय), बिहार के द्वारा अधिसूचना निर्गत की जायेगी।
मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के प्रभारी का कार्य निम्नवत् होगा :
(i) मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान का रख-रखाव एवं साफ-सफाई का कार्य लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत कार्यरत अंशकालिक स्वच्छता कर्मी के द्वारा किया जायेगा जिसका पर्यवेक्षण मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के प्रभारी द्वारा किया जायेगा।
(ii) बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधित) नियमावली, 2025 एवं बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (द्वितीय संशोधित) नियमावली, 2025 के द्वारा अधिसूचित प्रारूप संख्या-2, मृत्यु का जाँच प्रतिवेदन, मृत्यु पंजी, पंजी एवं अन्य संबंधित अभिलेखों का संधारण मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के प्रभारी द्वारा किया जायेगा।
(iii) मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान में अंतिम क्रिया के लिए लाये गये मृतक से संबंधित विहित प्रपत्र में सूचना संग्रहण करने हेतु एक पंजी का संधारण किया जायेगा। विहित प्रपत्र से संबंधित पंजी विभाग के द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
(iv) बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (संशोधित) नियमावली, 2025 एवं बिहार जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (द्वितीय संशोधित) नियमावली, 2025 के द्वारा अधिसूचित प्रारूप संख्या-2 में सूचना दाता के द्वारा प्रविष्टि किये जाने का प्रावधान है। मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के प्रभारी विहित प्रारूप संख्या-2 में सूचना दाता से सभी सूचनाएँ प्राप्त कर संधारित करेंगे। (v) अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग), बिहार के द्वारा निर्गत शवदाह/कब्रिस्तान पंजीयन प्रपत्र में संपूर्ण सूचनाओं की प्रविष्टि कर अपने हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ मृतक के परिजन को उपलब्ध कराते हुए एक प्रति अपने पास संधारित रखेंगे। इसके अतिरिक्त समय-समय पर अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय (योजना एवं विकास विभाग), बिहार/पंचायती राज विभाग, बिहार के द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में भी सूचना एकत्रित कर संधारित करेंगे।
(vi) अंत्येष्टि के उपरांत प्रारूप संख्या-2, मृत्यु का जाँच प्रतिवेदन एवं अन्य प्रतिवेदन उसी कार्य दिवस को पंचायत सचिव-सह-रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।3 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 मई 2026 मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने के समय पंचायत सचिव यह सुनिश्चित कर लेंगे कि व्यक्ति की मृत्यु उस ग्राम पंचायत क्षेत्रान्तर्गत हुई है अथवा नहीं, यदि व्यक्ति की मृत्यु उस ग्राम पंचायत के क्षेत्र से बाहर हुई है तो वैसी स्थिति में मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अधिसूचक से प्राप्त विहित प्रपत्र में संकलित सूचनाओं को संबंधित जिला के जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को हस्तानांतरित करना सुनिश्चित करेंगे।
ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत रजिस्ट्रार को अपने क्षेत्र अन्तर्गत मृत्यु की घटित घटनाओं की सूचना ऑनलाईन के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अधिसूचित अधिसूचक के लिए मोबाईल ऐप विकसित किया जा रहा है। मोबाईल ऐप विकसित हो जाने के उपरांत उपरोक्त सूचनाएँ ऐप के माध्यम से भी रजिस्ट्रार को उपलब्ध कराया जा सकेगा। योजना एवं विकास विभाग (अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय), बिहार, पटना के संकल्प संख्या-714 दिनांक 19.05.2025 द्वारा पंचायत सचिव को संबंधित पंचायत क्षेत्र के लिए रजिस्ट्रार (जन्म और मृत्यु) नियुक्त किया गया है। इस क्रम में पंचायत सचिव का यह दायित्व होगा कि अधिसूचक से मोबाईल ऐप के माध्यम से प्राप्त सूचना के आधार पर त्वरित रूप से नियमानुसार जाँच करते हुए 24 घंटा के अंदर मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा और इसकी डिजिटल प्रति मृतक के परिजन को उपलब्ध कराई जायेगी। परिजन आवश्यकतानुसार मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति ग्राम पंचायत कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। 3. मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के प्रभारी को इस कार्य हेतु प्रति माह 2000/- (दो हजार रूपये) मात्र का भुगतान किया जायेगा। संचालन एवं रख-रखाव किसी अन्य व्यक्ति से कराये जाने की स्थिति में प्रभारी द्वारा इस कार्य हेतु उपलब्ध करायी गयी राशि से ही भुगतान किया जाएगा। इस हेतु विभाग द्वारा अलग से कोई राशि देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त प्रभारी को अधिसूचक के रूप में कार्य करने हेतु प्रत्येक मृत्यु प्रमाण पत्र पर 100/-(एक सौ रूपये) मात्र की राशि का भुगतान किया जायेगा। साथ ही लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत कार्यरत अंशकालिक स्वच्छता कर्मी को प्रति मोक्षधाम साफ-सफाई हेतु प्रतिमाह 1000/- (एक हजार रूपये) मात्र की राशि का भुगतान किया जायेगा। राशि का भुगतान राज्य मद से किया जायेगा। योजना के क्रियान्वयन एवं राशि के व्यय के संबंध में विभाग द्वारा अलग से दिशा-निदेश निर्गत किया जायेगा।
4.
मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के माध्यम से अंत्येष्टि पर प्रतिवर्ष अनुमानित व्यय-
| 1 | मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/ कब्रिस्तान के प्रभारी को प्रतिवर्ष भुगतान की जानेवाली राशि | 2000.00 x 12 x 16053 = 38,52,72,000.00 |
| 2 | मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/ कब्रिस्तान स्थल पर साफ-सफाई हेतु लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत कार्यरत अंशकालिक स्वच्छता कर्मी को प्रतिवर्ष भुगतान की जानेवाली राशि | 1000.00 x 12 x 16053 = 19,26,36,000.00 |
| 3 | मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/ कब्रिस्तान स्थल पर मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने पर भुगतान की जानेवाली राशि (प्रतिवर्ष अनुमानित मृत्यु-1200000-बारह लाख) | 100x 1200000 = 12,00,00,000.00 |
| - 69,79,08,000.00 (उनहत्तर करोड़ उन्यासी लाख आठ हजार रूपये) मात्र की राशि |
अतएव उक्त पर कुल- 69,79,08,000.00 (उनहत्तर करोड़ उन्यासी लाख आठ हजार रूपये) मात्र की राशि प्रतिवर्ष अनुमानित व्यय होगी।
इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यकतानुसार समय-समय पर अग्रतर दिशा-निर्देश पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत किया जाएगा।
उक्त के आलोक में सात निश्चय-3 के अन्तर्गत ''सबका सम्मान-जीवन आसान'' के तहत् ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी भूमि पर अवस्थित मोक्षधाम/शमशान घाट/शवदाह गृह/कब्रिस्तान के संचालन/रख-रखाव एवं त्वरित रूप से मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने तथा इस पर प्रतिवर्ष व्यय होनेवाली अनुमानित कुल 69,79,08,000.00 (उनहत्तर करोड़ उन्यासी लाख आठ हजार रूपये) मात्र की राशि की स्वीकृति के प्रस्ताव पर दिनांक 29.04.2026 को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-58 में स्वीकृति प्रदान की गयी है।4 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 12 मई 2026 आदेशः आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,