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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 13 May 2026

Published 13 May 2026

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-05-13.19
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 23 1948 (श0) सं(cid:201)या 19 पटना, बुधवार,———————— 13 2026(ई0) i`"B भाग-1—नियुक्ति, inLFkkiu,बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और vU; O;fDrxr सूचनाएं। 02-08 भाग-1-क—Lo;alsod xqYeksa के समादे"Vkओं के आदेश। ---

भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और eq[rkjh परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

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भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-jkT;iky और dk;kZ/;{kksa द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।

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भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और mPp U;k;ky; के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और jkT; गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची

i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:LFkkपित विधेयक, उDr विधान मंडल में उपLFkkपित या उपLFkkपित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और mDr विधान मंडल में पुर:LFkkपन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की T;ss"B अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:LFkkfir विधेयक, संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपLFkkपित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:LFkkiu के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

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भाग-9—वि(cid:6980)ापन

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भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, U;k;ky; सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं bR;kfnA 09-09 पूरक

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पूरक-क

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(cid:464)बहार गजट, 13 2026 2

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन,बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। —————

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सं॰ कौन/भी-109/98-132/सी--श्री नागेन्द्र सिंह, सेवानिवृत्त वाणिज्य-कर पदाधिकारी द्वारा कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना के पदस्थापन काल में कई त्रुटिपूर्ण/फर्जी विपत्रों को पारित किया गया, जिससे अवैध एवं अधिकाई निकासी संभव हुई।

उक्त मामले में निगरानी थाना कांड सं0-10/96, 28/96, 9/97, 36/97, 11/97 एवं 10/97 तथा सचिवालय थाना कांड सं0-176/96 दर्ज किया गया जिसमें अन्य लोगों के साथ श्री सिंह को भी सह-अभियुक्त बनाया गया है। उक्त मामले में कार्रवाई करते हुए विभागीय अधिसूचना सं0-780 दिनांक-06.11.2002 द्वारा श्री सिंह को तत्कालिक प्रभाव से निलंबित किया गया। तत्पष्चात्‌ आरोप पत्र गठित करते हुए विभागीय संकल्प सं0-321 दिनांक-03.06.2004 द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ की गयी।

श्री सिंह द्वारा उक्त निलंबनादेष के विरूद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्ल्यू0जे0सी0 सं0-15955/2004 दायर किया गया, जिसमें दिनांक-13.04.2005 को न्याय निर्णय पारित किया गया। इस न्याय निर्णय के आलोक में विभागीय अधिसूचना सं0-546 दिनांक-19.07.2005 द्वारा श्री सिंह को निलंबन मुक्त कर दिया गया।

संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा प्रतिवेदित जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह के विरूद्ध लगाये गये सभी आरोपों को अप्रमाणित करार दिया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर कार्रवाई के क्रम में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया गया कि विभागीय कार्यवाही में प्राप्त फलाफल की समीक्षा कर निर्णय लेने के पूर्व अनुसंधान की प्रतीक्षा की जानी चाहिए।

इसके उपरान्त श्री सिंह द्वारा कई अभ्यावेदन विभाग को दिये गये परन्तु सक्षम प्राधिकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के कारण अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुँचा जा सका। इसी क्रम में श्री सिंह द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में सी0डब्लू0जे0सी0 सं0-2525/2025 दायर किया गया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक-05.02.2026 को Oral order पारित किया गया कि-

"Learned counsel for the petitioner is directed to instruct the petitioner to appear with appropriate address before the Disciplinary Authority on 11.02.2026 at 12:00 p.m. for participating in the pending Departmental inquiry and it is expected that the Disciplinary Authority, within a period of four weeks from the date of his first appearance, shall ensure taking final decision in the said inquiry and necessary developments so passed shall be brought on record for further consideration by this Court on the next date of hearing."

उक्त न्यायादेष का अनुपालन करते हुए श्री सिंह द्वारा दिनांक-11.02.2026 को अनुषासनिक प्राधिकार के समक्ष अपना पक्ष रखा गया। श्री सिंह के अनुसार इनके समक्ष प्रस्तुुत किये जाने वाले विपत्रों की अत्यधिक संख्या होने एवं उस समय कोषागार से संबंधित पंजियों/कागजातों का रख-रखाव सही ढंग से नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है।

श्री सिंह द्वारा रखे गये पक्ष, प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन/निवेदन एवं अन्य अभिलेखों का अनुषीलन किया गया। अनुषीलन के क्रम में यह पाया गया कि श्री सिंह के विरूद्ध दर्ज निगरानी थाना कांड सं0-28/96, 36/97, 10/96 एवं 11/97 तथा सचिवालय थाना कांड सं0-176/96 में आरोप पत्र दायर है। इन अभिलेखों के अनुषीलन के क्रम में यह भी पाया गया कि विभागों से प्राप्त आवंटन पत्रों की अनदेखी कर फर्जी विपत्रों को पारित करने के दोष से श्री सिंह पूरी तरह से अपने आप को अलग नही ंकर सकते हैं। स्पष्ट रूप से विपत्रों को पारित करने के क्रम में संबंधित कागजातों के पर्यवेक्षण में कमी का दोष स्थापित होता है।

निगरानी थाना कांड में संबंधित विभागों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, विपत्र लिपिक एवं अन्य कर्मियों के साथ श्री सिंह भी सह-अभियुक्त बनाये गये हैं।3 (cid:464)बहार गजट, 13 2026 श्री सिंह को पूर्व में 90 प्रतिषत औपबंधिक पेंषन, 90 प्रतिषत औपबंधिक उपदान एवं अव्यवहृत उपार्जित अवकाष के समतुल्य नकद राषि का 90 प्रतिषत के भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

संबंधित मामले मेें माननीय उच्च न्यायालय का न्याय निर्णय एवं विधि विभाग का परामर्ष भी प्राप्त है, जिसमें यह कहा गया है कि आपराधिक मामले में विलम्ब के कारण विभागीय कार्यवाही के अंतिम निर्णय को लंबे समय तक रोक कर नहीं रखा जा सकता है।

वर्णित परिप्रेक्ष्य में श्री सिंह द्वारा रखे गये पक्ष, प्रस्तुत लिखित अभ्यावेदन/निवेदन से असहमत होते हुये उनके पेंषन पर 10 प्रतिषत की स्थायी रूप से रोक लगाये जाने का दंड विनिष्चित किया गया। विनिष्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-47/सी(अनु0) दिनांक-19.02.2026 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक-299/लो0से0आ0 दिनांक-30.04.2026 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध ''पेंषन से 10%(दस प्रतिषत) की स्थायी रूप से रोक लगाये जाने'' संबंधी दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी।

अतएव अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा विनिष्चित दंड प्रस्ताव एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त परामर्ष के आलोक में श्री नागेन्द्र सिंह तत्कालीन वाणिज्य-कर पदाधिकारी, सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध उनके पेंषन पर 10% (दस प्रतिषत) की स्थायी रूप से रोक लगायी जाती है। ------

सं॰ कौन/भी-301/2016-133/सी-श्री वरूण कुमार सिकदार, तत्कालीन वाणिज्य-कर उपायुक्त, बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध उनके बिहारशरीफ अंचल मेें पदस्थापन काल के दौरान विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना द्वारा आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप में विशेष निगरानी इकाई थाना काण्ड संख्या-02/16 दिनांक-17.12.16 धारा-13(2) सह-पठित धारा-13(1)(ई) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

विशेष निगरानी इकाई द्वारा अपने पत्रांक-1620/अनु0/सा0शा0 दिनांक-17.12.2016 के माध्यम से श्री सिकदार के विरूद्ध दर्ज उक्त थाना कांड की सूचना प्रतिवेदित किया गया जिसमें उनके एवं उनकी पत्नी की कुल आय रू॰ 1,12,82,000.00/- के विरूद्ध कुल खर्च रू॰ 72,12,124.00/- एवं बचत रू0 84,86,039.00/- आकलित करते हुये रू0 44,16,163.00/- की आय से अधिक सम्पति अर्जित करने एवं पुनः इकाई के पत्रांक-13/02/2016/SVU/PAT दिनांक-16.01.2017 द्वारा श्री सिकदार के विरूद्ध अपने वार्षिक सम्पत्ति विवरणी में रू॰ 34,15,500.00/- का एक फ्लैट एवं रू॰ 7,05,000.00/- का एक कार का विवरण अंकित नहीं करने संबंधी आरोप का मामला प्रतिवेदित किया गया। उक्त के आलोक में श्री सिकदार के विरूद्ध आरोप पत्र गठित करते हुये विभागीय पत्रांक-98/सी दिनांक-15.03.

2017 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री सिकदार से बचाव का लिखित अभिकथन अप्राप्त होने की स्थिति में विचारोपरांत उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक-179/सी दिनांक-02.05.2017 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी। तदोपरांत विभागीय जाँच संचालन पदाधिकारी द्वारा मामले में जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। जिसके अनुसार श्री वरूण कुमार सिकदार, तत्कालीन वाणिज्य-कर उपायुक्त, बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ के विरूद्ध विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना द्वारा रू0 44,16,163.00/- की आय से अधिक सम्पति अर्जित करने का आरोप लगाया गया, परन्तु श्री वरूण कुमार सिकदार द्वारा दिये गये साक्ष्यों के आधार पर गणना करने के उपरान्त कुल रू0 15,30,539.00/- का आय से अधिक सम्पति का मामला प्रमाणित पाया गया। इस प्रकार संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री सिकदार के विरूद्ध रू0 44,16,163.00/- के बजाय रू0 15,30,539.00/- की आय से अधिक सम्पति का आरोप प्रमाणित पाया गया। इसी बीच श्री सिकदार दिनांक-28.02.2021 को वार्द्धक्य सेवानिवृत हो गये जिसके कारण उनके विरूद्ध पूर्व से संचालित विभागीय कार्यवाही को अधिसूचना संख्या-52/सी दिनांक-23.06.2021 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(B) में सम्परिवर्तित की गयी।

मामले में जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत श्री सिकदार से जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुये विभागीय पत्रांक-81/सी(अनु॰) दिनांक-09.08.2021 द्वारा लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। जिसके आलोक में श्री सिकदार द्वारा अपने पत्र दिनांक-29.11.2021 के माध्यम से अपना लिखित अभ्यावेदन/निवेदन उपलब्ध कराया गया। इस दरम्यान समाचार पत्र दैनिक भास्कर के दिनांक-30.04.2022 के संस्करण में श्री सिकदार से संबंधित निगरानी न्यायालय का मामला प्रकाशित किया गया। उक्त समाचार रिपोर्ट के आलोक में विशेष निगरानी इकाई बिहार, पटना से श्री सिकदार के विरूद्ध दर्ज थाना कांड की अद्यतन स्थिति की मांग की गयी। पुलिस अधीक्षक, विशेष निगरानी इकाई द्वारा न्यायालय समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी पटना का अधिहरण वाद-02/2022-23 मेें दिनांक-03.06.2022 को पारित आदेश के प्रति उपलब्ध करायी गयी जिसके अनुसार उक्त अधिहरण वाद प्राधिकृत पदाधिकारी, निगरानी, व्यवहार न्यायालय, पटना के पत्रांक-59 दिनांक-24.05.2022 के द्वारा विशेष वाद संख्या-13/2018 (राज्य बनाम वरूण कुमार सिकदार एवं विनिता सिकदार) में (उद्‌भुत विशेष निगरानी इकाई थाना कांड सं0-02/2016) श्री सिकदार के रू0 55,66,672.73/-के चल-अचल सम्पतियों की अधिकाई अर्जन का अधिहरण की कार्रवाई की गयी।4 (cid:464)बहार गजट, 13 2026 वर्णित परिप्रेक्ष्य में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित प्रमाणित आरोप एवं अधिहरण वाद-02/2022-23 मेंे की गयी अधिकाई धनार्जन का अधिहरण की कार्रवाई के संदर्भ में श्री सिकदार के पेंशन से कितनी राशि की कटौती की जाय तथा उपदान एवं अव्यवहृत उपार्जित अवकाश के समतुल्य नकद राशि के भुगतान के स्वीकृति के बिन्दु पर सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना से परामर्श की मांग की गयी। प्राप्त परामर्श के आलोक में संचालन पदाधिकारी द्वारा पाये गये आरोप के समानुपातिक दंड स्वरूप श्री वरूण कुमार सिकदार के लिखित अभ्यावेदन/निवेदन से असहमत होते हुये बिहार पेंशन नियमावली, 1950 के नियम 43(B) के अंतर्गत उनके स्वीकृत औपबंधिक पेंशन से 10 प्रतिशत की कटौती स्थायी रूप से किये जाने एवं उनके पूर्ण उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने का दंड विनिश्चित किया गया। विनिश्चित दंड प्रस्ताव पर विभागीय पत्रांक-07/सी(अनु0) दिनांक-09.01.2026 द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी जिसके आलोक में आयोग के पत्रांक-5220/लो0से0आ0 दिनांक- 30.03.2026 द्वारा श्री सिकदार के विरूद्ध ''पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) की कटौती स्थायी रूप से किये जाने एवं उनके पूर्ण उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक'' लगाये जाने संबंधी दंड प्रस्ताव से सहमति व्यक्त की गयी।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विनिश्चित दंड प्रस्ताव एवं बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से प्राप्त परामर्श के आलोक में श्री वरूण कुमार सिकदार, तत्कालीन वाणिज्य-कर उपायुक्त, बिहारशरीफ अंचल, बिहारशरीफ सम्प्रति सेवानिवृत राज्य-कर संयुक्त आयुक्त के विरूद्ध उनके पेंशन से 10% (दस प्रतिशत) की कटौती स्थायी रूप से किये जाने एवं उनके पूर्ण उपदान के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगाया जाता है। ------

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सं0 7/बि0सै0पु0अधि0-20-01/2021 गृ0आ0 6016--बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस अधिनियम, 2021 (बिहार अधिनियम 3, 2021) की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में सूचीबद्ध बिहार सैन्य पुलिस वाहिनियों को विभागीय अधिसूचना सं0-2851 दिनांक-25.03.2021 द्वारा अधिसूचित किया गया है।

पुलिस महानिदेशक, बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस, पटना से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक्‌ विचारोपरान्त उपर्युक्त अधिसूचना

क्र0 सं0 गठित वाहिनी का नाम वाहिनी का संशोधित नाम
1. बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-18 बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल-1 (BISF-1)
2. बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस-19------ बिहार औद्योगिक सुरक्षा बल-2 (BISF-2)

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विषय :- बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारियों (पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस अवर निरीक्षक) को गृह विभाग/बिहार पुलिस के संबंधित संवर्ग के अंतर्गत समायोजित करते हुये बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग को विलोपित/निरसित करने के संबंध में। सं॰ 1/नि॰वि॰स्था॰-08/2023- राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि ः-(i) बिहार पुलिस अधिनियम-2007 के प्रावधान से संगति के लिए बिहार निगरानी अन्वेषण सम्वर्ग के पुलिस उपाधीक्षकों को गृह विभाग के अन्तर्गत बिहार पुलिस सेवा में उनके प्रथम योगदान की तिथि से समायोजित किया जाय। समायोजन के फलस्वरूप बिहार निगरानी अन्वेषण सम्वर्ग के पुलिस उपाधीक्षकों की वरीयता का निर्धारण बिहार लोक सेवा आयोग की संबंधित अनुशंसा (56-59वीं) में बिहार पुलिस सेवा के पुलिस उपाधीक्षकों के निम्नक्रम (अंतिम रैंक के बाद) से निर्धारित होगी। साथ ही बिहार निगरानी अन्वेषण सम्वर्ग के पुलिस उपाधीक्षकों की सेवा इनके प्रथम योगदान की तिथि से ही बिहार पुलिस सेवा में लगातार समझी जाएगी।

(ii) बिहार पुलिस अधिनियम-2007 के प्रावधान से संगति के लिए बिहार निगरानी अन्वेषण सम्वर्ग के पुलिस निरीक्षकों एवं पुलिस अवर निरीक्षकों (वर्ष 2014 एवं 2023 बैच) को गृह विभाग के अन्तर्गत बिहार पुलिस में5 (cid:464)बहार गजट, 13 2026 उनके समकक्ष सेवा में उनके प्रथम योगदान की तिथि से ही समायोजित किया जाय। समायोजन के फलस्वरूप बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग के पुलिस निरीक्षकों/पुलिस अवर निरीक्षकों की वरीयता का निर्धारण बिहार कर्मचारी चयन आयोग/बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की संबंधित अनुशंसा (वर्ष 2014 एवं 2023 बैच) में बिहार पुलिस के पुलिस निरीक्षकों/पुलिस अवर निरीक्षकों के निम्नक्रम (अंतिम रैंक के बाद) से निर्धारित होगी। साथ ही बिहार निगरानी अन्वेषण सम्वर्ग के पुलिस निरीक्षकों एवं पुलिस अवर निरीक्षकों की सेवा इनके प्रथम योगदान की तिथि से ही बिहार पुलिस के उनके समकक्ष सेवा में लगातार समझी जाएगी। 2. तदनुसार बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग के अंतर्गत नियुक्त एवं कार्यरत पदाधिकारियों (पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक एवं पुलिस अवर निरीक्षक) को गृह विभाग/बिहार पुलिस के संबंधित संवर्ग के अंतर्गत समायोजित करते हुये बिहार निगरानी अन्वेषण संवर्ग को विलोपित/निरसित किया जाता है। 3. इस पर दिनांक 29.04.2026 की मंत्रिपरिषद्‌ की बैठक में मद संख्या-06 के रूप में अनुमोदन प्राप्त है।

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मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना

4 मई 2026

सं॰ प्र॰-07/रा॰अ॰स्था॰-04-07/2024.-319--श्री कृष्ण कुमार यादव, अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला, पटना केे सेवानिवृत्ति दिनांक 28.02.2015 के उपरान्त राज्य सरकार के अनुमोदनोपरांत विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-270 दिनांक- 27.03.2015 द्वारा संविदा पर नियोजित किया गया है। समय-समय पर राज्य मंत्रिपरिषद्‌ की स्वीकृति के आलोक में विभाग द्वारा इनकी सेवा विस्तारित की जाती रही है।

2. श्री यादव की संविदा अवधि विभागीय अधिसूचना संख्या-217 दिनांक- 28.02.2025 द्वारा अगले 01 (एक) वर्ष अर्थात्‌ 70 वर्ष से 71 वर्ष तक (फरवरी 2026 तक) के लिए विस्तारित की गई है। श्री यादव की सेवा सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं॰-10000, दिनांक-10.07.2015 की कंडिका संख्या-3(2)(ख)(V) को शिथिल करते हुए इनकी संविदा अवधि दिनांक-01.03.2026 से अगले 01 (एक)े वर्ष अर्थात दिनांक-28.02.2027 तक के लिए अथवा अधीक्षक, राजकीय अतिथिशाला, पटना के पद पर नियमित नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति होने जो पहले हो तक के लिए विस्तारित की जाती है।

3. योगदान के समय श्री यादव को असैनिक शल्य चिकित्सक द्वारा प्रदा चिकित्सा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 4. संविदा पर नियोजन अवधि में इन्हें विभागीय कार्यालय आदेष सं॰-608 दिनांक-23.07.2024 के आलोक में मासिक मानदेय देय होगा। साथ ही विभागीय अधिसूचना सं॰-270 दिनांक-27.03.2015 की संगत अन्य कंडिकायें पूर्ववत्‌ प्रभावी रहेगी।

5. नियोक्ता तथा संविदा के आधार पर नियोजित किये जाने वाले कर्मी के बीच विहित प्रपत्र में एकरारनामा संपन्न किया जायेगा।

6. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। ------

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संं॰ सं॰-9/ए0-01-01/2026-2073--माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा Civil Appeal No----

/2026 (SLP(C) No-22323/2023 से उदभूत) अभय कुमार पटेल एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य एवं अन्य सदृश वाद में दिनांक-06.01.2026 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक-7ए/स०अभि०(असै0)-01-11/2019 {15} लो०से०आ०/गो० दिनांक-27.02.2026 के द्वारा जल संसाधन विभाग, बिहार के अधीन विज्ञापन संख्या-01/2019 के अन्तर्गत सहायक अभियंता (असैनिक) के पदों पर नियुक्ति हेतु सफल घोषित उम्मीदवारों के संशोधित अनुशंसा के दृष्टिगत नवचयनित 39 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की जांच/मूल प्रमाण पत्रों की जांच (Certificate Verification) हेतु दिनांक-15.04.2026 को आयोजित दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम में उपस्थित कुल 12 (बारह) अभ्यर्थियो के अभिलेखो की जाँच की गई। दिनांक-15.04.2026 को प्रमाण पत्रों की जाँच में उपस्थित निम्नलिखित अनुशंसित अभ्यर्थियों को बिहार अभियंत्रण सेवा वर्ग-2 में सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर पुनरीक्षित वेतन स्तर-9 (53,100-1,67,800) में समय-समय पर राज्य6 (cid:464)बहार गजट, 13 2026 सरकार द्वारा स्वीकृत आदेय भत्तों के साथ जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के अधीन रिक्त पदों के विरुद्ध प्रभार

1 101101 96 वैभव प्रतीक/ सीतामढ़ी 24-09-1992 पिता-सुनील कुमार सिंह, पता-ग्राम-बड़ही निवास, रघुनाथ पुरी, पुराना बस स्टैंड के नजदीक, जिला-सीतामढ़ी, राज्य-बिहार, पिन-843302 UR(01)
2 113043 1153 सुम्बुल इकबाल/ गाजीपुर (उत्तर प्रदेश) 09-03-1994 पिता-मो0 इकबाल अंसारी, पता-मकान नं0-33, निगाहीबेग टाउन हॉल, गाजीपुर के नजदीक, राज्य-उत्तर प्रदेश, पिन-233001 UR(01)
3 105289 121 अभिषेक कुमार/ खगड़िया 08-08-1996 पिता-धर्मेंन्द्र कुमार, पता-ग्रामपो0-सरैया, वार्ड नं0-03, थाना-चौथम, जिला-खगड़िया, राज्य-बिहार, पिन-851201 EBC(04)
4 108071 199 सौरभ आनंद/ समस्तीपुर 25-03-1994 पिता-सत्यनारायण सिंह, पता-ग्राम- केराइ सरपत्ति, पो0-केराइ, वार्ड नं0-04, थाना-विभूतिपुर भाया-कल्याणपुर, जिला-समस्तीपुर पिन-848160, राज्य-बिहार BC(05)
5 103138 202 गुड्‌डु कुमार/ समस्तीपुर 08-10-1994 पिता-सीता राम राय, पता-ग्रामपो0-मुक्तापुर, थाना-कल्याणपुर, जिला-समस्तीपुर, पिन-848102, राज्य-बिहार BC(05)
7 (cid:464)बहार गजट, 13 2026
6 109628 205 अभय कुमार पटेल/कैमूर 26-02-1995 पिता-सिया राम सिंह, पता-एस0ओ0-सिया राम सिंह, ग्रामपो0-अमाव, थाना-चैनपुर, जिला-कैमूर, पिन-821106, राज्य-बिहार BC(05)
7 110111 206 मुकुन्द कुमार/ रोहतास 08-04-1995 पिता-शिव गोपल सिंह, पता-ग्राम-माथुरी, पो0थाना-डालमियानगर, जिला-रोहतास, पिन-821305, राज्य-बिहार BC(05)
8 110330 208 संजय कुमार/ बेगूसराय 21-08-1995 पिता-प्रभु कुमार, पता-ग्रामपो0-चिलमिल, थाना-मुफसिल, जिला-बेगूसराय, पिन-851131, राज्य-बिहार BC(05)
9 102711 209 अभिषेक कुमार/ सुपौल 02-09-1995 पिता-अरविंद प्रसाद गुप्ता, पता-ग्रामपो0थाना- वीरपुर, गोलचोक के नजदीक, वार्ड नं0-09 जिला-सुपौल, पिन-854340, राज्य-बिहार BC(05)
10 109456 211 गुलशन कुमार/ बांका 03-01-1996 पिता-प्रवीण कुमार सिंह, पता-ग्राम-किरणपुर, पो0-पड़रिया, थाना-शंभुगंज, जिला-बांका, पिन-813211, राज्य-बिहार BC(05)
11 106085 1948 विनिता कुमारी/ जहानाबाद 04-05-1993 पिता-गिरिजा प्रसाद, पता-ग्रामपो0-मांडिल, थाना-परसबिगहा, जिला-जहानाबाद, पिन-804408 राज्य-बिहार BC(05)
(cid:464)बहार गजट, 13 2026 8
12 107437 1975 पुष्पा कुमारी/ अरवल 10-12-1996 पिता-सिद्धान्त यादव, पता-ग्राम-चामुण्डी, पो0-पोंदिल, थाना-कुर्था, ब्लाक- सोनभद्र, जिला-अरवल, पिन-804421, राज्य-बिहार BC(05)

1. उपर्युक्त सारणी के क्र0सं0-1, 3, 7, 8, 10 तथा 12 पर अंकित अभ्यर्थी, जो विभिन्न सेवा में पूर्व से कार्यरत है एवं विभाग में योगदान करने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र/त्याग पत्र/विरमन पत्र समर्पित नही किया गया है, उनके द्वारा वांछित कागजात/अभिलेख प्रस्तुत/समर्पित करने के उपरान्त ही विभाग में उनका योगदान स्वीकृत किया जायेगा। 2. चयनित नवनियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) को मासिक एवं अन्य वित्तीय लाभ सहायक अभियंता (असैनिक) के पद पर वास्तविक कार्यभार/पदभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा। प्रथम नियुक्ति होने के कारण प्रभार ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता अनुमान्य नही होगा।

3. पूर्व-वृत सत्यापन (Police Verification) प्रतिकूल रहने पर अस्थायी नियुक्ति तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी। 4. यह नियुक्ति औपबंधिक रूप से इस शर्त के साथ की जाती है कि इनसे संबंधित सभी प्रमाण पत्र एवं चारित्री सत्यापन के क्रम में किसी प्रकार का दोष या फर्जी पाये जाने पर इनकी नियुक्ति को रद्‌द करते हुए उनके विरूद्ध विधि सम्मत कार्रवाई की जायेगी।

5. सभी नवनियुक्त सहायक अभियंता (असैनिक) को नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से 30 (तीस) दिनों के अंदर उप सचिव-1 (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के कार्यालय/कोषांग में योगदान करना अनिवार्य होगा। यदि वे निर्धारित अवधि में निर्धारित कार्यालय में समय सीमा के अंदर योगदान समर्पित नहीं करते है तो उनकी नियुक्ति के बिन्दु पर निर्णय लेने हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

6. सामान्य प्रशासन विभाग, पटना का बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 (समय-समय पर यथा संशोधित) प्रभावी होगी।

7. नवनियुक्त वैसे सहायक अभियंता (असैनिक) जो वर्त्तमान में यदि किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/सरकारी उपक्रम में कार्यरत है, उन्हें योगदान के समय संबंधित विभाग/संस्थान का विरमन आदेश/स्वीकृत त्याग पत्र समर्पित करना अनिवार्य होगा।

8. चरित्र प्रमाण-पत्र/आवासीय प्रमाण-पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र/अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यापालक दंडाधिकारी से निर्गत प्रमाण-पत्र/दहेज नही लेने-देने संबंधी शपथ पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र यदि समर्पित नही किया गया है, उन्हें तत्संबंधी प्रमाण-पत्र योगदान के पूर्व समर्पित करना होगा।

9. वैसे अनुशंसित अभ्यर्थी जो वर्त्तमान में यदि किसी राज्य सरकार/भारत सरकार/भारत सरकार का उपक्रम में कार्यरत है, वैसे अभ्यर्थी का बिहार सरकार में नयी नियमित नियुक्ति के क्रम में बॉन्ड लिये जान का प्रावधान नही है और बॉन्ड हस्तांतरण का भी कोई प्रावधान नहीं है। संबंधित अभ्यर्थी पूर्व नियोक्ता से बॉन्ड का निपटारा कर पूर्व नियोक्ता से ही विधिवत विरमित/तकनीकी त्यागपत्र स्वीकृत/त्याग पत्र स्वीकृत कराकर विभाग में योगदान समर्पित करेंगें।

10. वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या-1964 दिनांक-31.08.2005 एवं 768 पे0 को0 दिनांक-03.07.2007 के अनुसार उक्त नवनियुक्त सहायक अभियंताओं (असैनिक) पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी। 11. भविष्य में विभाग द्वारा नामित/प्राधिकृत Agency द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा उपलब्ध कराये गये Biometric Data को सत्यापन कराये जाने के क्रम में Data Mismatch होने की स्थिति में उनकी नियुक्ति तुरन्त समाप्त कर दी जायेगी।

12. यदि प्रस्ताव के अनुमोदनोपरांत अधिसूचना में कोई भूल अथवा टंकण आदि की त्रुटि परिलक्षित होती है तो इस अधिसूचना को तदनुसार संशोधित किया जायेगा। —————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 8—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

9 (cid:464)बहार गजट, 13 2026

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द।

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सूचना --------

No. 479--I, Sujit Kumar Thakur S/o Mitra Kumar Thakur; R/o Village-Haripur Baheta, P.S.- Samastipur, Bihar-848127 do hereby solemnly affirm and declare as per aff. No.-2582 dt. 07-05-2026 that Aadya Aditi is my daughter. Her name is written in her birth certificate as Aadya Aditi. In Aadhar card written as Aadya Shree. Both names are same and one person. From now she shall be known as Aadya Aditi for all purposes.

Sujit Kumar Thakur.

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(cid:464)बहार गजट, 8—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 13 May 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-05-13.19/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-05-13.19.