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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 13 May 2026

Published 13 May 2026

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-05-13.487
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 23 वैशाख 1948 (श0)

(सं0 पटना 487) पटना, बुधवार, 13 मई 2026

———— कार्यालय आदेष 8 मई 2026

/आर॰एल॰-40-66/2025 श्र॰सं॰/2531—दिनांक-15.01.2026 द्वारा जिला पदाधिकारी, सहरसा की अध्यक्षता में आहूत जिला अनुकम्पा समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-55, दिनांक-15.01.2026 द्वारा स्व॰ पूनमलता सिन्हा, भूतपूर्व श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी, पतरघट, सहरसा के आश्रित पुत्री-सुश्री अंतरा श्रीवास्तव की वर्ग-3 के पद पर अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति की अनुशंसा की गई है। जिला पदाधिकारी-सह-अध्यक्ष, जिला अनुकम्पा समिति, सहरसा द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में श्रमायुक्त, बिहार के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालय में सुश्री अंतरा श्रीवास्तव को निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-2 (वेतनमान-19,900-63,200/-) में समय-समय पर सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते सहित पद ग्रहण करने की तिथि से नितांत अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुए उप श्रमायुक्त कार्यालय, कोशी प्रमंडल, सहरसा में पदस्थापित किया जाता है।

2. सुश्री अंतरा श्रीवास्तव की जन्म तिथि-11.04.2002 है। 3. इनकी नियुक्ति नितान्त अस्थायी होने के कारण बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय समाप्त की जा सकती है।

4. सुश्री अंतरा श्रीवास्तव पर मृृत सरकारी सेवक के आश्रितों के भरण पोषण का उत्तरदायित्व होगा तथा इस उत्तरदायित्व की अवहेलना गंभीर कदाचार मानी जायेगी, जिसके लिए उनपर विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी। यदि वे अपने दायित्व की अवहेलना करेगी तो उसकी परिलब्धियों का नियमानुसार देय अंश मृृत सरकारी सेवक के आश्रितों को भुगतेय होगा।

5. सुश्री अंतरा श्रीवास्तव को योगदान के समय असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारीद्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। 6. नव पदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु कोई यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा। 7. सुश्री अंतरा श्रीवास्तव को इस आशय का शपथ-पत्र देना होगा कि उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई मुकदमा विचाराधीन लंबित नहीं है, जिसमें उन्हें मृत्यु दण्ड या 07 वर्षो से अधिक अवधि का कारावास की सजा होने की संभावना हो अथवा उक्त वाद के निस्तार होने पर आवेदक को छः माह अथवा उससे अधिक का दण्ड नहीं दिया गया हो। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 13 मई 2026 2 8. सुश्री अंतरा श्रीवास्तव को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम-19 के प्रावधानों के तहत्‌ विहित प्रपत्र में चल-अचल सम्पति का विवरण योगदान के समय प्रस्तुत करना होगा। 9. सुश्री अंतरा श्रीवास्तव को विवाह में तिलक-दहेज न लेने और न देने का भी शपथ-पत्र देना होगा। 10. सुश्री अंतरा श्रीवास्तव पर नई अंशदायी पेंशन योजना (वित्त विभाग का संकल्प सं0-2469 दिनांक- 17 नवम्बर, 2005, संकल्प सं0-1964, दिनांक-31.08.2005 एवं 768, दिनांक- 03.07.2007) प्रभावी/लागू होगा।

11. सुश्री अंतरा श्रीवास्तव को नियुक्ति के उपरांत संवर्ग नियमावली में निहित प्रावधानों के आलोक में परिवीक्षा अवधि में हिन्दी टिप्पण एवं प्रारूपण परीक्षा, कम्प्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा एवं अन्य विहित परीक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

12. सुश्री अंतरा श्रीवास्तव आदेश निर्गत की तिथि से 30 ¼rhl) दिनों के अंदर निश्चित रूप से पदस्थापित कार्यालय में योगदान करेंगी। निर्धारित अवधि में योगदान नहीं करने अथवा अवधि विस्तार हेतु साक्ष्य सहित आवेदन नहीं करने की स्थिति में इनकी नियुक्ति रद्‌द कर दी जाएगी।

13. भविष्य में यदि जानकारी प्राप्त होगी कि आवेदक के द्वारा प्रस्तुत किया गया कोई भी प्रमाण-पत्र/शपथ-पत्र/घोषणा गलत है या उनके द्वारा तथ्यों को जानबूझकर छुपाया गया है या उनके द्वारा अनुकम्पा से संबंधित सेवा शर्त्तों की अवहेलना की जा रही है तो उन्हें तत्क्षण सेवा से हटा दिया जायेगा। ह0/-

आदेश से, राजेश भारती, श्रमायुक्त, बिहार।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 487-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0 Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 13 May 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-05-13.487/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-05-13.487.