असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 24 वैशाख 1948 (श0)
(सं0 पटना 494) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 14 मई 2026 - &4550 ———
14 ebZ 2026
01.01.2026 58% 60%
वित्त विभागीय संकल्प सं॰-10545, दिनांक-06.10.2025 द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक- 01.07.2025 के प्रभाव से 58% की दर से महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गई थी।
भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप सं॰-1/1(i)/2026-E.II(B), दिनांक-22.04.2026 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-42/02/2024&P&PW(D)/E-9475] दिनांक-24.04.2026 के द्वारा सप्तम् केन्द्रीय पुनरीक्षित वेतनसंरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर 58% से बढ़ाकर 60% स्वीकृत किया गया है।
राज्य सरकार सामान्यतः अपने सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को महँगाई
भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 14 मई 2026 पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महँगाई राहत का भुगतान मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा।महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायेगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जायेगा। उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जायगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जायेगा। पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को पुनरीक्षित वेतन संरचना में उक्त महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा॰ मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/ मा॰ अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा॰ सभापति, बिहार विधान परिषद की स्वीकृति से देय होगा।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,