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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 14 May 2026

Published 14 May 2026

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-05-14.495
Languages
English, Hindi

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(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 24 वैशाख 1948 (श0)

(सं0 पटना 495) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 14 मई 2026 - &4551 ———

14 ebZ 2026

01.01.2026 257%

262% वित्त विभाग के संकल्प सं॰-12720/वि॰, दिनांक-15.12.2025 के द्वारा षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 257% की दर से महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति प्रदान की गई थी।

भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/1(ii)/2026-E.II(B), दिनांक-22.04.2026 द्वारा षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महंगाई भत्ता की दर दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से 257% से बढ़ाकर 262% स्वीकृत किया गया है।

राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।

अतः उक्त के आलोक में षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से 257% के स्थान पर 262% महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है। षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन (वेतन बैंड एवं ग्रेड-पे के योग) के आधार पर महंगाई भत्ता आकलित किया जायेगा तथा इसमें विशेष वेतन अथवा वैयक्तिक वेतन को शामिल नहीं किया जाएगा। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 14 मई 2026 पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों के संदर्भ में महंगाई राहत मूल पेंशन के आधार पर परिगणित किया जाएगा।

महंगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। उपर्युक्त महंगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा। उच्च न्यायालय, पटना/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद्‌ के कर्मियों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को षष्ठम्‌ केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महंगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा॰ मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा॰ अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा॰ सभापति, बिहार विधान परिषद्‌ की स्वीकृति से देय होगा।

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 495-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 14 May 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-05-14.495/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-05-14.495.