असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 24 वैशाख 1948 (श0)
(सं0 पटना 496) पटना, वृह(cid:232)पितवार, 14 मई 2026
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14 ebZ 2026
01.01.2026 474%
483% वित्त विभाग के संकल्प सं॰-12737, दिनांक-15.12.2025 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/ पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को केन्द्र सरकार के अनुरूप दिनांक-01.07.2025 के प्रभाव से 474% की दर से मंहगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी गयी थी।
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के पत्रांक-1/1(iii)/2026-E.II(B), दिनांक-22.04.2026 के द्वारा पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन प्राप्त कर रहे केन्द्र सरकार के कर्मियों को महँगाई भत्ता की दर दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से 474% से बढ़ाकर 483% स्वीकृत किया गया है।
राज्य सरकार सामान्यतः अपने कर्मियों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों को महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति केन्द्र सरकार के अनुरूप उसी दर पर एवं उसी तिथि से करती रही है।
अतः सम्यक् विचारोपरान्त पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से 474% के स्थान पर 483% महँगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति दी जाती है।
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 14 मई 2026 दिया जा चुका है, को दिनांक-01.01.2026 के प्रभाव से महँगाई भत्ता/राहत की दर 474% से बढ़ाकर 483% कर दिया जाएगा।पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में प्राप्त मूल वेतन/पेंशन एवं महँगाई वेतन/पेंशन के सम्मिलित योग के आधार पर महँगाई भत्ता/राहत परिगणित किया जायेगा, किन्तु विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन पर महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान अनुमान्य नहीं होगा।
महँगाई भत्ता/राहत की गणना में 50 पैसे या उससे अधिक पैसे अगले रूपये में पूर्णांकित कर दिया जायगा तथा 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जाएगा। उपर्युक्त महँगाई भत्ता/राहत की राशि का नगद भुगतान किया जाएगा। कोषागार पदाधिकारी द्वारा महालेखाकार/वित्त वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग के प्राधिकार पत्र की प्रतीक्षा किये बिना देय भुगतान तत्काल औपबंधिक रूप से कर दिया जाएगा।
पटना उच्च न्यायालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद् के कर्मियों/पेंशनभोगियों/ पारिवारिक पेंशनभोगियों को पंचम् केन्द्रीय वेतनमान में उक्त महँगाई भत्ता/राहत का भुगतान मा॰ मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय/मा॰ अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/मा॰ सभापति, बिहार विधान परिषद् की स्वीकृति से देय होगा।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,