असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
25 वैशाख 1948 (श0)
(सं0 पटना 503) पटना, शु(cid:272)वार, 15 मई 2026 I- —3135 ———— ladYi 13 ebZ 2026
विभागीय आदेश ज्ञापांक 1635 दिनांक 27.02.2026 के आदेश केे आलोक में जाँच दल के सदस्यों द्वारा 03 धावा दल का गठन कर दिनांक 28.02.2026 को किशनगंज जिलान्तर्गत बालू/मिट्टी के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की जाँच की गई। उक्त जाँच में धावा दल-1 के द्वारा 04 हाईवा एवं 03 पोकलेन मशीन, धावा दल-2 द्वारा 02 हाईवा, 01 पोकलेन एवं टै्रक्टर डोजर तथा धावा दल-03 द्वारा 02 टै्रक्टर को धूस मिट्टी/बालू का अवैध खनन करते हुए पकड़ा गया। उक्त के बावत शमन शुल्क एवं खनिज मूल्य के रूप में चालक/मालिक एवं अवैधखननर्ताओं पर कुल जुर्माना 118.85 लाख रुपये एवं बालूघाट पर पाये गये अनियमितता के आलोक में संबंधित बालू बंदोबस्तधारी पर 25.81 लाख रुपया जुर्माना अधिरोपित किया गया है। किशनगंज जिलान्तर्गत संचालित बालूघाटों की जाँच Satellite Imagery में बालूघाटों के निर्धारित पर्यावरणीय स्वीकृति क्षेत्र के बाहर खनन प्रदर्शित पाये जाने के मामले की जाँच एवं कृत कार्रवाई संबंधी प्रतिवेदन पत्रांक 2095 दिनांक 21.03.2026 से समर्पित करने का निदेश दिया गया, जिसका अनुपालन उनके द्वारा नहीं किया गया। इतने बड़े स्तर पर बालू/मिट्टी के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण से स्पष्ट है कि श्री प्रणव कुमार प्रभाकर, खनिज विकास पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण की रोकथाम हेतु कार्रवाई नहीं की जा रही थी तथा अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण को प्रश्रय दिया जा रहा था। उनका यह कृत्य अवैध खननकर्ताओं/भंडारणकर्ता/परिवहनकर्ताओं से मिली भगत को परिलक्षित करता है एवं उनके द्वारा सरकारी राजस्व के साथ-साथ पर्यावरण की क्षति पहुँचाई गई है। (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 15 मई 2026 2 प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से उनका कर्मियों के भ्रष्टाचार में संलिप्त रहने में सहभागिता है। साथ ही उनका कृत्य बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण, निवारण) नियमावली, 2019 यथा संशोधित के नियम-56(3) एवं 56(4) का उल्लंघन है। 3. श्री प्रणव कुमार प्रभाकर, खनिज विकास पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा बालू/मिट्टी के अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने, भ्रष्टाचार में संलिप्त अपने अधीनस्थ कर्मियों पर नियंत्रण नहीं रखने संबंधी कार्य में कर्तव्यहीनता एवं शिथिलता बरती गयी है, जबकि इस हेतु विभिन्न पत्रों एवं VC के माध्यम से अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण पर रोक लगाने हेतु सार्थक कार्रवाई के लिए निदेशित किया जाता रहा है। श्री प्रणव कुमार प्रभाकर का यह कृत्य सरकारी सेवक के लिए निर्धारित कर्तव्यों के अनुरूप कार्य नहीं करने एवं कर्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है। श्री प्रणव कुमार प्रभाकर, खनिज विकास पदाधिकारी, किशनगंज (अतिरिक्त प्रभार उप निदेशक, अंचल कार्यालय, पूर्णियाँ) को इस कृत्य हेतु बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-9(1) के तहत तात्कालिक प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
4. निलंबन अवधि में श्री प्रणव कुमार प्रभाकर का मुख्यालय अंचल कार्यालय, भागलपुर निर्धारित किया जाता है।
5. निलंबन अवधि में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-10(1) के तहत अनुमान्य दर से जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
6. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। बिहार-राज्यपाल के आदेश से, भारत भूषण प्रसाद, सरकार के अपर सचिव।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,