असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
30 वैशाख 1948 (श0)
(सं0 पटना 516) पटना, बुधवार, 20 मई 2026
1@fofo/k&26@2026
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30 vizhy 2026
ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर (ASD), एक आजीवन चलने वाली न्यूरो-डेवलपमेंटल अवस्था (मस्तिष्क विकास संबंधी स्थिति) है जो संचार, सामाजिक मेलजोल, व्यवहार और सीखने की क्षमताओं को प्रभावित करती है। 2. ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए राज्य अन्तर्गत राज्य के बच्चों में ऑटिज्म एवं समरूप लक्षणों की स्क्रीनिंग के लिए प्रखण्ड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक सुदृढ़ व्यवस्था करते हुए पटना में ऑटिज्म के लिए प्रारंभिक निदान, थेरैपी, प्रशिक्षण और अनुसंधान हेतु अत्याधुनिक "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" की स्थापना की आवश्यकता है।
3. ऑटिज्म हेतु "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध है। पटना के गर्दनीबाग में, पटना मास्टर प्लान, 2031 के तहत मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण हेतु 4.55 एकड़ भूमि कर्णांकित है, जिस पर ऑटिज्म हेतु "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" का निर्माण किए जाने का प्रस्ताव है। उक्त चिन्हित भूमि की चौहद्दी निम्नवत् है :- उार- सड़क, दक्षिण-वाटर टैंक की भूमि, रास्ता, खाली भूखण्ड व निर्माणाधीन सिविल सर्जन कार्यालय, पूरब-रास्ता तथा पश्चिम-सड़क। उक्त भूमि पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्माण कार्य हेतु भवन निर्माण विभाग के पत्रांक-2666, दिनांक-18.03.2026 द्वारा विभागीय सहमति दी गई है। 2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 20 मई 2026 संस्थान का चयन सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरांत किया जायेगा। चयनित संस्थान को उक्त "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" के संचालन हेतु निम्न शर्त्तों पर प्राधिकृत किया जायेगा :- (i) ऑटिज्म के "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" के निर्माण हेतु नामांकित संस्थान को राज्य सरकार द्वारा आवश्यक न्यूनतम मूलभूत संरचना के साथ भूमि उपलब्ध कराई जायेगी। "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" के संचालन की पूर्ण जिम्मेवारी नामांकित संस्थान की होगी। इस हेतु आवश्यक मानव बल (स्वास्थ्य विभाग द्वारा आपसी सहमति से निर्धारित) की व्यवस्था संबंधित संस्थान द्वारा की जायेगी।
(ii) पटना मास्टर प्लान, 2031 के तहत गर्दनीबाग में मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण हेतु कर्णांकित भूमि जनमानस को होने वाले लाभ को –श्टिगत रखते हुए, नामांकित संस्थान को एक रुपये मात्र की टोकन राशि पर, 33 (तेंतीस) वर्षों के लिए लीज पर उपलब्ध कराया जायेगा। (iii) नामांकित संस्थान द्वारा अपने खर्च पर "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" में अतिरिक्त आधारभूत संरचना विकसित की जा सकेगी।
(iv) ऑटिज्म के क्षेत्र में चिकित्सा एवं प्रबंधन हेतु राज्य के चिकित्सा कर्मिंयों के क्षमतावर्धन में संस्थान द्वारा सहयोग किया जाएगा। संस्थान में चिकित्सा हेतु आने वाले बच्चों/व्यक्तियों में से 25 प्रतिशत की चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित राशि पर की जायेगी। इस हेतु स्वास्थ्य विभाग द्वारा समुचित रेफरल व्यवस्था विकसित की जायेगी।
(v) ख्यातिप्राप्त संस्थान का चयन किये जाने एवं इस कार्य में अनुमानित व्यय की गणना के साथ पुनः बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 के परिशिष्ट-16 के आलोक में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन विभाग द्वारा प्राप्त कर लिया जायेगा।
5. अतः उपरोक्त के आलोक में राज्य में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चों/व्यक्तियों की चिकित्सा हेतु पटना मास्टर प्लान, 2031 के तहत गर्दनीबाग में मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल के निर्माण के लिए कर्णांकित भूमि पर "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" की स्थापना एवं "सेंटर ऑफ एक्सीलेंस" के संचालन हेतु, नामांकन के आधार पर, देश के राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त संस्थानों में से उत्कृष्ट संस्थान के चयन की स्वीकृति प्रदान की गई है। 6. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-29.04.2026 के मद संख्या-12 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,
(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 516-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0। Website: https://egazette.bihar.gov.in