िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 असाधारण अंक (cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 4 (cid:207)ये(cid:231)ठ 1948 (श0)
(सं0 पटना 529) पटना, सोमवार, 25 मई 2026 fcgkj jkT; fuokZpu izkf/kdkj ———— vf/klwpuk 27 vizhy 2026 —चूँकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित/ विघटित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।
2. और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा संलग्न
3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा- 4 एवं बिहार सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा-14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा में अंकित कार्यक्रम के अनुसार में अंकित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समितियों के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु की तिथि नियत करता है तथा संबंधित सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु समिति के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन समिति के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने
का मतदाता सूची तैयार करने के लिए
निर्धारित की गई है। संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया
जा चुका है।
(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 25 मई 2026 2| (i) | निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई॰ 1 में सूचना का प्रकाशन | 04.05.2026 (सोमवार) |
| (ii) | नामांकन की तिथि एवं समय | 20.05.2026 (बुधवार) एवं 21.05.2026 (गुरूवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (iii) | संवीक्षा की तिथि एवं समय | 22.05.2026 (शुक्रवार) एवं 23.05.2026 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक |
| (iv) | अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि 26.05.2026 (मंगलवार) 11 बजेे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक | |
| (v) | मतदान, अगर आवश्यक हो | 03.06.2026 (बुधवार) 07ः00 बजे पूर्वाह्न से 04ः30 बजे अपराह्न तक |
| (vi) | मतगणना | 03.06.2026 (बुधवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्) |
| (vii) | निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति | 05.06.2026 (शुक्रवार) |
5. बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गए संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा-
(i) निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव आदि पद सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
(ii) सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) पद, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) पद और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) पद आरक्षित किये जायेंगे।
(iii) उपर्युक्त आरक्षित पदों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल पदों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
(iv) अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियाें के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद रिक्त रहेंगे। (v) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, पद उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद रिक्त रहेंगे।
(vi) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष पद बच जाते हैं, उन पदों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, पद महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं हैं, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।
(vii) जिन समितियों में निर्वाचित होने वाले पदों की संख्या 12 (बारह) से कम होंगी, उनमें निबंधक, सहयोग समितियाँ के पत्रांक 4992 दिनांक 01.11.2013 के आलोक में पदों की संख्या 12 मानकर एवं तद्नुसार ऊपर वर्णित आरक्षण के प्रावधानों को लागू कर निर्वाचन संपन्न कराया जायेगा। में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना 6. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए अनुलग्नक-2 पर संलग्न को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। को प्राधिकार के वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्ति करेंगे। निर्वाचन कार्यक्रम का मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका ( 20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित) के अघ्याय-3 की कंडिका-(1) से (5) में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समाचार के रूप में कवरेज हेतु इस कार्यक्रम की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों को भी भेजी जायेगी। उपर्युक्त का साक्ष्य अभिलेख के रूप में संधारित किया जायेगा।
7. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका,(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 25 मई 2026 3 20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित, में उल्लिखित) में विधिमान्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को ([email protected]) द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही 8. मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के दृष्टिकोण से वज्रगृह को सील करने, खोलने, सीलबंद मतपत्र की मतपेटिका को खोलने आदि महत्वपूर्ण घटनाओं की यथासंभव वीडियोग्राफी भी करायी जायेगी।
9. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कतिपय प्रविष्टियों के साथ अभिलेखों को भी प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। इसके संंबंध में संलग्न परिशिष्ट-01 में निदेश दिये गये है।
10. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् प्रपत्र-ई-18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिस पर निर्वाचन संपन्न हुआ है) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर परिशिष्ट-01 के निदेर्शोें के अनुरूप अपलोड कराएँगे। अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है।
11. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति अर्थात् तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश ''सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका'' के पृष्ठ 134-142 पर देखे जा सकते हैं। संयुक्त सचिव।
| 01 | वैशाली | हाजीपुर | वैशाल पाटलिपुत्र दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | महिला सिधौली दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति |
| 02 | गोपालगंज | पंचदेवरी | तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | भगवानपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 03 | गोपालगंज | मांझा | तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | आदमापुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 04 | मुजफ्फरपुर | कटरा | तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | बकोडी दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 05 | मुजफ्फरपुर | कुढ़नी | तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | पूर्वांचल दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 06 | मुजफ्फरपुर | पारू | तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | जाफरपुर दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
| 07 | मुजफ्फरपुर | मीनापुर | तिरहुत दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड | सुरजन पकरि जीविका दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड |
अनलग्नक-2 ..................................प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड का निर्वाचन
प्रपत्र-ई0 1
सूचना का प्रपत्र
जिला............................................... , प्रखंड.............................................. के अन्तर्गत .........................................................
.(समिति का नाम) के अध्यक्ष एवं प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन दिनांक ........................................ को किया जाना है,
मैं...........................................................................................निर्वाचन पदाधिकारी एतद् द्वारा निम्नलिखित आम सूचना देता हूॅं :-
(निर्वाचन पदाधिकारी का नाम)
आम सूचना
| पद | निर्वाचित किये जाने वाले कुल व्यक्तियों की संख्या |
| 1 | 2 |
| अध्यक्ष सदस्य • अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति • पिछड़ा वर्ग • अति पिछड़ा वर्ग • सामान्य वर्ग | 01 पद (अनारक्षित) 12 पद 02 पद (आरक्षित) जिसमे ं से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित 02 पद (आरक्षित) जिसमे ं से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित 02 पद (आरक्षित) जिसमे ं से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित 06 पद, जिसमें से 50% से अनधिक पद महिलाओं के लिए आरक्षित |
(ii) अध्यक्ष के पद को छोड़कर आरक्षित एवं अनारक्षित सभी कोटियों में अलग-अलग पदों की कुल संख्या के 50% के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50% से किसी भी परिस्थति में अधिक नहीं पद सम्बन्धित कोटि की महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगे। किसी कोटि में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ये पद रिक्त रहेंगे। (iii) नामांकन पत्र अद्योहस्ताक्षरी को उनके कार्यालय......................................................................(स्थान का नाम) अथवा अपरिहार्य कारणों से उसे प्राप्त नहीं कर सकने की स्थिति में ..............................................................................(उप निर्वाचन पदाधिकारी का नाम) को ... ........................................... .........................................................(स्थान का नाम) पर दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्र दिनांक .............................. ........................................... (नामांकन पत्र दाखिला की तिथि) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक प्रस्तुत किया जा सकता है। (iv) नामांकन पत्र का प्रपत्र उपरोक्त पदाधिकारियों के कार्यालय से दिनांक ......................................... से दिनांक............ .....................................तक .................................बजे से .................................बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। (v) नामांकन पत्रों की संवीक्षा दिनांक..............................................को.............................................(स्थान का नाम) पर 11 बजे पूर्वाहन में प्रारंभ होगी एवं लगातार चलती रहेगी। (vi) अभ्यर्थिता वापस लेने की सूचना दिनांक ................................................. को अपराह्न .............................बजे के पूर्व तक...................................... (स्थान का नाम) पर दाखिल की जा सकती है। *(vii) प्रपत्र-ई 6 तथा प्रपत्र-ई 7 जारी किए जाने के पश्चात् विधिमान्य अभ्यर्थियों को प्रतीक आवंटन किया जाएगा।(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 25 मई 2026 5 (viii) सविरोध निर्वाचन की स्थिति में मतदान दिनांक .....................................................................को निम्नांकित मतदान केन्द्र/केन्द्रों पर 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक होगाः- मतदान केन्द्र संख्या मतदान केन्द्र का नाम (1)
(2)
(3)
(ix) मतगणना दिनांक.......................................... को...........................................बजे से ....................................................................... ....... (स्थान का नाम) में की जायेगी। सभी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को मतगणना केन्द्र के स्थान की सूचना ससमय उपलब्ध करा दी जायेगी।
स्थान- तिथि- निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर * जो लागू न हों, उसे काट दें। ————
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,