असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
5 (cid:207)ये(cid:231)ठ 1948 (श0)
(सं0 पटना 546) पटना, मंगलवार, 26 मई 2026
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*अनौपचारिक रूप से परामर्शित।
वीरचंद पटेल पथ, पटना।
2 (cid:464)बहार गजट (असाधारण), 26 मई 2026इन बिहार कृषि सेवा, कोटि- 8 (माप एवं तौल) के जिला स्तर पर सहायक नियंत्रक, माप एवं तौल; प्रमण्डल स्तर पर उप नियंत्रक, माप एवं तौल एवं संयुक्त नियंत्रक, माप एवं तौल तथा राज्य स्तर पर नियंत्रक, माप एवं तौल के पदासीन होने से राजस्व वसूली, उपभोक्तओं के हितों का संरक्षण, संधारण एवं तकनीकी निगरानी रखे जाने एवं जिला में क्रियान्वित केन्द्र एवं राज्य की योजनाओं का प्रभावी नियंत्रण/अनुश्रवण/कार्यान्वयन कराने में और अधिक सक्षम हो सकेंगे। 2. बिहार कृषि सेवा, कोटि- 8 (माप एवं तौल) के अन्तर्गत समूह-'क' एवं 'ख' के पदों के सृजन, सम्परिर्वान, उत्क्रमण एवं पुनर्गठन के फलस्वरूप अनुमानित वार्षिक व्यय कुल राशि- 3,46,19,520/- (तीन करोड़ छियालीस लाख उन्नीस हजार पाँच सौ बीस रुपये) मात्र होगा। 3. बिहार कृषि सेवा, कोटि- 8 (माप एवं तौल) के अन्तर्गत सृजन, सम्परिर्वान, उत्क्रमण एवं पुनर्गठन के फलस्वरूप पदों पर होने वाले व्यय बजट मुख्य शीर्ष- 3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें, उपमुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-106-भार और माप का विनियमन, उप शीर्ष-0001 माप एवं तौल के मानकीकरण की योजना विपत्र कोड- 3475001060001 से विकलनीय होगा। 4. बिहार कृषि सेवा, कोटि- 8 (माप एवं तौल) के सृजित, सम्परिवर्तित, उत्क्रमित एवं पुनर्गठित पदों हेतु जिला स्तर पर सहायक नियंत्रक, माप एवं तौल; प्रमंडल स्तर पर उप नियंत्रक, माप एवं तौल, संयुक्त नियंत्रक को अपने कार्यालय का तथा राज्य (मुख्यालय) स्तर पर नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार, पटना को निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नामित किया जाता है एवं राशि की निकासी संबंधित कोषागार से की जायगी। 5. उल्लेखनीय है कि बिहार सरकार, कृषि सरकार, कृषि विभाग के पत्रांक- 5/स॰पी॰ए॰स॰-10/95 (खंड-2)-1289/कृ॰, पटना, दिनांक-24.03.1999 एवं पत्र संख्या- 5/स॰पी॰एस॰-II/95 खंड-2- 1303 कृ॰, पटना, दिनांक-24.03.1999 के द्वारा 18 जिलों यथाः-नालंदा/नवादा/औरंगाबाद/रोहतास (सासाराम)/भोजपुर (आरा)/सीतामढ़ी/पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)/पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)/गोपालगंज/सीवान/वैशाली (हाजीपुर)/ मधुबनी/समस्तीपुर मधेपुरा/कटिहार/सहरसा/मुंगेर एवं बेगूसराय में सहायक नियंत्रक, माप एवं तौल कार्यालय का गठन पूर्व में संसूचित है। अतएव उक्त 18 जिलों में सहायक नियंत्रक, माप एवं तौल कार्यालय हेतु प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है। शेष 20 जिलों में सहायक नियंत्रक, माप एवं तौल, पटना/ मुजफ्फरपुर/ भागलपुर/पूर्णियाँ/ दरभंगा/छपरा/गया/सुपौल/ किशनगंज/अररिया/खगड़िया/बांका/शेखपुरा/जमुई/ लखीसराय/जहानाबाद/ कैमूर (भभुआ) /बक्सर/शिवहर एवं अरवल, तथा प्रमंडल स्तर पर उप नियंत्रक, माप एवं तौल, पटना प्रमण्डल, पटना/मगध प्रमण्डल, गया/दरभंगा प्रमण्डल, दरभंगा/पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ/सारण प्रमण्डल, छपरा/कोशी प्रमण्डल, सहरसा/ तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर एवं भागलपुर प्रमण्डल, भागलपुर तथा संयुक्त नियंत्रक, द्वितीय मानक प्रयोगशाला, भागलपुर/मुजफ्फरपुर सहित राज्य स्तर पर नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार, पटना के कार्यालय को संसूचित कर प्राधिकार पत्र निर्गत किये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
6. (i) प्रशासी पदवर्ग समिति की दिनांक- 15.01.2024 को सम्पन्न बैठक के क्रम संख्या- 13 के रूप में स्वीकृत एवं दिनांक- 03.12.2024 को सम्पन्न मंत्री परिषद् की बैठक में मद संख्या- 01 द्वारा स्वीकृति प्राप्त है।
(ii) इस संबंध में पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या- 5301, दिनांक- 10.12.2024 को इस प्रकार संसूचित स्वीकृत्यादेश से प्रतिस्थापित किया जाता है।
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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,