असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
11 (cid:207)ये(cid:231)ठ 1948 (श0)
(सं0 पटना 556) पटना, सोमवार, 1 जून 2026 ifjogu foHkkx ———— vf/klwpuk 29 ebZ 2026 II —मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या-59, 1988) की धारा-67 की उपधारा (1) द्वारा प्रदा शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल राज्य में परिचालित की जाने वाली बसों के लिये वर्ष 2021 में निर्धारित की गयी यात्री किराया की दर में प्रस्तावित वृद्धि संबंधी प्रारूप अधिसूचना संख्या-2702, दिनांक-08.04.2026 के माध्यम से परिवहन विभाग की वेबसाईट- https://state.bihar.gov.in/transport पर प्रकाशित करते हुए अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर उपर्युक्त अधिसूचना प्रारूप पर आपाि/सुझाव आमंत्रित किये गये थे।
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| 1.50 रू0 | 1.73 रू0 | 1.71 रू0 | 1.70 रू0 | 1.68 रू0 | 1.67 रू0 | 1.65 रू0 | ||
| 1.70 रू0 | 1.96 रू0 | 1.94 रू0 | 1.92 रू0 | 1.90 रू0 | 1.89 रू0 | 1.87 रू0 | ||
| 2.0 रू0 | 2.30 रू0 | 2.28 रू0 | 2.26 रू0 | 2.24 रू0 | 2.22 रू0 | 2.20 रू0 |
| 2.50 रू0 | 2.88 रू0 | 2.85 रू0 | 2.83 रू0 | 2.80 रू0 | 2.78 रू0 | 2.75 रू0 | ||
| 1.60 रू0 (प्रथम 04 कि0मी0 के लिए प्रति कि0मी0 एवं अगले प्रत्येक 02 कि0मी0 के लिए 1.5 रू0) | 1.84 रू0 (प्रथम 04 कि0मी0 के लिए प्रति कि0मी0 एवं अगले प्रत्येक 02 कि0मी0 के लिए 1.73 रू0) |
परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जायेगा। 1. उपर्युक्त दर पर Point to Point किराया निर्धारण क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार द्वारा किया जायेगा। 2. नगरीय सेवा के लिए प्रथम स्टेज 04 कि0मी0 का एवं अगला स्टेज प्रत्येक 02 कि0मी0 का होगा। 3. जिला/स्थानीय प्रशासन द्वारा प्रत्येक बस पड़ाव पर बस भाड़े की तालिका सुगोचर ढंग से प्रदर्शित की जायेगी।
4. निर्धारित भाड़े की दर अधिकतम दर है। अतः किसी भी परिस्थिति में निर्धारित दर से अधिक भाड़ा वसूल नहीं किया जायेगा।
5. प्रत्येक वाहन स्वामी/चालक अपने वाहन में किराये/भाड़े की तालिका को सुगोचर रूप से प्रदर्शित करेंगे।
6. वाहन स्वामी यह सुनिश्चित करेंगे कि सार्वजनिक स्थान पर यत्र-तत्र बसों का ठहराव नहीं किया जायेगा, बल्कि जिला प्रशासन/स्थानीय प्रशासन द्वारा निर्धारित बस स्टैण्ड पर ही बसों का ठहराव किया जायेगा।
7. इस भाड़े का निर्धारण बैठान क्षमता के आधार पर किया गया है। यदि इस बैठान क्षमता से अधिक यात्री को बैठाया जाता है तो उसे ओवर लोडिंग मानते हुए मोटरयान अधिनियम, 1988 में विहित प्रावधानों के आलोक में दण्डात्मक कार्रवाई की जा सकेगी।
8. प्रत्येक बस में एक शिकायत पंजी संधारित की जायेगी। 9. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या-7118, दिनांक-15.11.2021 को इस हद् तक संशोधित समझा जाय।
10. यह अधिसूचना प्रभावी होगी।
आदेश से, राज कुमार, सचिव।