(cid:467)नबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40
असाधारण अंक
(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत
11 (cid:207)ये(cid:231)ठ 1948 (श0)
(सं0 पटना 558) पटना, सोमवार, 1 जून 2026
———
सं॰ 04/वी0मु0-20-253/24-3496—खान एवं भूतत्व विभाग बिहार राज्यान्तर्गत खनिजों के पर्यावरणीय अनुकूल एवं धारणीय खनन तथा अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए प्रतिबद्ध है। राज्यान्तर्गत अवसंरचनाओं के तीव्र विकास के कारण पड़ोसी एवं अन्य राज्यों से भारी मात्रा में बालू, पत्थर आदि लघु खनिज लाया जाता है, जिसपर प्रभावी नियंत्रण एवं अनुश्रवण की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
2. वर्त्तमान में बिहार राज्य में अन्य राज्यों से आने वाले खनिजोें की मात्रा, प्रकार इत्यादि के संबंध में अनुश्रवण हेतु प्रणाली लागू नहीं है। इसलिए सिस्टम इंटीग्रेटर के माध्यम से राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले लघु खनिज लदे वाहनों पर ट्रांजिट पास अनिवार्य किया जाना आवश्यक है।
3. इस व्यवस्था से राज्य के राजस्व में वृद्धि होगी तथा अन्य राज्यों से लाये जाने वाले लघु खनिजों यथा-बालू, पत्थर इत्यादि के अवैध परिवहन एवं एक ही चालान पर कई बार खनिजों की ढुलाई पर प्रभावी अंकुश लगेगा तथा आयातित खनिजों के आंकड़े प्राप्त हो सकेंगे।
4. अतः बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली, 2019 (यथा संशोधित) के नियम-41 के तहत बिहार राज्य की सीमा में प्रवेश करने वाले लघु खनिज लदे वाहनों पर 60 रूपये प्रति मीट्रिक टन अथवा 85 रूपये प्रति घनमीटर (जो भी लागू हो) की दर पर ट्रांजिट पास अनिवार्य किया जाता है।
5. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक-20.02.2026 की बैठक के मद संख्या-01 में दी गई है। 6. यह दिनांक 10.06.2026 से प्रभावी होगा।
अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,