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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 02 June 2026

Published 02 June 2026

Type
Extra Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-06-02.559
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40

असाधारण अंक

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत

12 (cid:207)ये(cid:231)ठ 1948 (श0)

(सं0 पटना 559) पटना, मंगलवार, 2 जून 2026

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वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकार के सरकारी सेवकों एवं पेंशनभोगियों की आकस्मिक एवं अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु एक सुलभ, पारदर्शी एवं विनियमित व्यवस्था बैंकों/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से प्रदान कराना आवश्यक हो गया है। वर्तमान में कई कर्मचारी वित्तीय आवश्यकता होने पर ऋण प्राप्त करने के क्रम में अनियमित एवं शोषणकारी ऋणदाताओं पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे वित्तीय असुरक्षा उत्पन्न होती है। इस परिप्रेक्ष्य में बैंकों/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से वेतन अथवा पेंशन के विरूद्ध अल्पावधि वेतन/पेंशन अग्रिम (Short- term salary/Pension advance) एवं दीर्घकालिक वेतन/पेंशन आधारित ऋण (Long-term Salary/ Pension linked Loan) की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्राप्त किया जा सकता है। प्रस्ताव के अन्तर्गत शत-प्रतिशत डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से बिहार सरकार के कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों को त्वरित एवं पारदर्शी ऋण सुविधा एवं वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। यह मॉडल

(Zero cost & Zero liability) पर आधारित है, जिसमें समस्त क्रेडिट जोखिम संबंधित बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा वहन किया जायेगा और राज्य सरकार पर कोई वित्तीय दायित्व नहीं होगा।

यह पूरा मॉडल शून्य लागत पर कार्य करता है और सरकार के लिए शून्य दायित्व रखता है, जिससे यह सुनिश्चिित होता है कि राज्य किसी भी परिस्थिति में वित्तीय जोखिम में न पड़े। सभी क्रेडिट जोखिम जिसमें उपयोगकर्ताओं से बकाया राशि की वसूली न होने जैसी कोई भी अप्रत्याशित घटना शामिल है, पूरी तरह से बैंकों/वित्तीय संस्थानों द्वारा वहन और प्रबंधित किया जायेगा। इस व्यवस्था से सरकार की वित्तीय एवं प्रशासनिक प्रणालियाँ किसी भी संभावित नुकसान या दायित्वों से पूरी तरह सुरक्षित रहेगा। बिहार सरकार मात्र गारंटर की भूमिका में रहेगी। . सभी सरकारी कर्मचारी एवं सरकारी सेवा से सेवानिवृत पेंशनभोगी इस सुविधा के लिए पात्र होंगे। यह एक मांग आधारित (on-demand) सेवा होगी। ऋण की अधिकतम सीमा, अधिकतम मासिक किस्त (EMI) उपयोगकर्ता (cid:464)बहार गजट (असाधारण) 2 जून 2026 2 की शुद्ध मासिक वेतन या पेंशन के 50 प्रतिशत तक सीमित होगा, जिससे उत्तरदायी उधारी सुनिश्चिित हो सके एवं कर्मचारियों की मासिक खर्च योग्य आय/पेंशन की रक्षा हो सके।

. कर्मचारियों (वेतनभोगी एवं पेंशनभोगी) को राज्य सरकार द्वारा चयनित बैंकों/वित्तीय संस्थानों के माध्यम से अल्पावधि वेतन/पेंशन अग्रिम (Short-term salary/ Pension advance) तथा दीर्घकालिक वेतन/पेंशन आधारित ऋण (Long term salary/Pension linked loan) की सुविधा उपलब्ध होगी। अल्पावधि वेतन/पेंशन अग्रिम कर्मचारियों/पेंशनभोगियों को 60 दिन तक के लिए उपलब्ध होगी। अग्रिम की राशि को उसी माह या अगले माह के वेतन/पेंशन चक्र में ऋणदाता को लौटा दिया जायेगा तो कोई ब्याज या प्रोसेसिंग शुल्क देय नहीं होगा। वेतन अग्रिम कार्यरत सरकारी सेवकों के सेवानिवृति तक के लिए उपलब्ध होगा। यह सुविधा 24X7 डिजिटल माध्यम से उपलब्ध होगी तथा त्वरित स्वीकृति प्रदान करेगी। दीर्घकालिक वेतन/पेंशन आधारित ऋण कर्मियों/ पेंशनभोगियों को 2 से 60 महिनों तक की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जायेगा। पात्र उपयोगकर्ता अपनी मासिक वेतन/पेंशन का अधिकतम 30 गुना तक ऋण प्राप्त कर सकेंगे, जिसका EMI वेतन/पेंशन की राशि के 50 प्रतिशत तक सीमित होगा। संबंधित ऋण कार्यरत सरकारी सेवकों के सेवानिवृति तक के लिए उपलब्ध होगा।

. उक्त पूरी प्रक्रिया 100 प्रतिशत डिजिटल एवं भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों एवं प्रासंगिक वित्तीय/सूचना प्रौद्योगिकी कानूनों के अनुरूप होगी। सभी शुल्क एवं शर्तें पूर्ण पारदर्शिता के साथ सेवा प्रदाता चयनित बैंकों/वित्तीय संस्थानों के द्वारा पूर्व में ही उपयोगकर्ता को बतायी जायेगी। चयनित सेवा प्रदाता के द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) उपलब्ध करायी जायेगी।

वित्त विभाग, बिहार इस योजना के क्रियान्वयन हेतु नोडल विभाग के रूप में कार्य करेगा एवं योग्य सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु निविदा जारी कर इच्छुक बैंकों/वित्तीय संस्थानों से प्रस्ताव प्राप्त कर राज्य सरकार एवं उपयोगकर्ता के हित को दृष्टिपथ में रखते हुए योग्य बैंक/वित्तीय संस्थानों का चयन करेगा। वेतन/पेंशन से EMI की स्वचालित कटौती हेतु तकनीकी एकीकरण स्थापित किया जायेगा। यह प्रणाली राज्य सरकार के CFMS एवं HRMS अथवा समय-समय पर उत्क्रमित प्रणाली से एकीकृत होगी।

उपरोक्त योजना के संचालन के लिए समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी करने हेतु वित्त विभाग (नोडल

विभाग) अधिकृत है।

प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद्‌्‌ द्वारा दिनांक-06.05.2026 को मद संख्या-17 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

विशेष सचिवA

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय,

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त ।

(cid:464)बहार गजट (असाधारण) 559-571+10-डी0ट(cid:547)0पी0

Website: https://egazette.bihar.gov.in

Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 02 June 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-06-02.559/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-06-02.559.