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Bihar Gazette · Government of Bihar

Bihar Gazette, 03 June 2026

Published 03 June 2026

Type
Ordinary
Identifier
in.gov.bih.gazette.2026-06-03.22
Languages
English, Hindi

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िनबंधन सं(cid:201)या पी0ट(cid:547)0-40 (cid:464)बहार गजट

(cid:464)बहार सरकार (cid:430)ारा (cid:292)कािशत 13 1948 (श0) सं(cid:201)या 22 पटना, बुधवार,———————— 3 2026(ई0) i`"B भाग-1—नियुक्ति, पदस्थापन,बदली, शक्ति, छु (cid:7349)ी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं। 02-06 भाग-1-क—स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश। ---

भाग-1-ख—मैट्रीकु लेशन, आई0ए0, आई0एससी0, बी0ए0, बी0एससी0, एम0ए0, एम0एससी0, लॉ भाग-1 और 2, एम0बी0बी0एस0, बी0एस0ई0, डीप0- इन-एड0, एम0एस0 और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्य(cid:7059)म, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।

---

भाग-1-ग—शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि ---

भाग-2—बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि। 07-07 भाग-3—भारत सरकार, प(िcid:7391)म बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उ(cid:7373)रण। ---

भाग-4—बिहार अधिनियम ---

विषय-सूची

i`"B भाग-5—बिहार विधान मंडल में पुर:स्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक। ---

भाग-7—संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येेष्ठ अनुमति मिल चुकी है। ---

भाग-8—भारत की संसद में पुर:स्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुर:स्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।

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भाग-9—वि(cid:6980)ापन

---

भाग-9-क—वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं ---

भाग-9-ख—निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि। 08-08 पूरक 09-10 पूरक-क

---

(cid:464)बहार गजट, 3 2026 2

भाग-1

िनयु(cid:464)(cid:416), पद(cid:232)थापन,बदल(cid:547), श(cid:464)(cid:416), छु(cid:210)ट(cid:547) और अ(cid:219)य (cid:229)य(cid:464)(cid:416)गत सूचनाएं। ————

( A) विभागीय आदेष ज्ञापांक-415(15ए), दिनांक-12.05.2026 द्वारा श्रीमती पूजा कुमारी, औषधि निरीक्षक, सुपौल-05 को दिनांक-01.05.2026 से दिनांक-27.10.2026 तक कुल-180 दिन मातृत्व अवकाष के रूप में स्वीकृत किया गया है।

श्रीमती कुमारी के उक्त अवकाष अवधि तक के लिए कार्यहित में मो॰ सरफराज आलम, औषधि निरीक्षक, सुपौल-03 को अपने कार्याें के अतिरिक्त औषधि निरीक्षक, सुपौल-05 का प्रभार दिया जाता है। सं॰ 1641-- अद्योहस्ताक्षरी मैं,

, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना

की अधिसूचना संख्या-1/पी॰-1001/2026-सा॰प्र॰-7292 दिनांक-26.04.2026 के आलोक में

, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना से दिनांक 30.04.2026 के अपराह्‌न में प्रधान सचिव, अल्पसंख्यक

कल्याण विभाग, बिहार, पटना का प्रभार ग्रहण किया। (सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना संख्या- -7292 दिनांक-26.04.2026 एवं 1/पी॰-1001/2026-सा॰प्र॰-7294 दिनांक-26.04.2026 द्रष्ट्‌व्य)ारित

सं॰ सं॰-1/श्रम वि॰स्था॰(1)10-38/2024 श्र॰सं॰ 03--श्री कुमार नलिनिकान्त, श्रम अधीक्षक, अधिनियम, भागलपुर को बिहार सेवा संहिता नियम 234 में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 17.03.2025 से दिनांक 24.04.2025 तक 39 दिनों (बिहार सेवा संहिता के नियम 232 में निहित प्रावधान के तहत 78 दिनों की अर्द्धवैतनिक छुट्टी के बदले) के रूपान्तरित छुट्टी की स्वी—ति दी जाती है।

2. इसके उपरान्त श्री कुमार नलिनिकान्त के पक्ष में दिनांक 25.04.2025 तक कुल 141 दिनों का रूपान्तरित छुट्टी आदेय रह जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से,

सरकार के संयुक्त सचिव।

3 (cid:464)बहार गजट, 3 2026

I/415258/2026&&श्री शैलेन्द्र कुमार, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, किषनगंज (HRMS Employee ID- 30056132) का प्रथम संतान हेतु वित्त विभाग के पत्रांक-9889 दिनांक 01.12.2015 में निहित प्रावधानों के अधीन एवं वित्त (वै॰दा॰नि॰को॰) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक- PCFC/ELECTION/BELS/2022/0122 515 दिनांक 07.04.2025 से प्राप्त आदेयता के आलोक में दिनांक 03.03.2025 से 17.03.2025 तक कुल 15 (पन्द्रह) दिनों के पितृत्व अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

2. इस पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। सं॰ कौन/भी-107/2023-154/सी--श्री पूर्णेन्दु कुमार झा, तत्कालीन राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), बाढ़ अंचल, बाढ़ सम्प्रति सेवानिवृत द्वारा अपने बाढ़ अंचल, बाढ़ के पदस्थापन काल में वित्तीय वर्ष 2021-22 में सर्वश्री Maa Mansa Trading, मोकामा GSTIN-10AMHPK5181D1ZI को Refund of unutilized ITC on export of goods and services without payment of Tax मद में दिनांक-02.03.2022 को रू॰ 42,74,375.00 एवं दिनांक- 25.09.2021 को रू॰ 12,17,843.00 के दो Erroneous Refund स्वीकृत किये गये। इस मामले में राज्य कर अपर आयुक्त (प्र॰), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना के पत्रांक-825 दिनांक-13.10.2022 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

राज्य कर अपर आयुक्त (प्र॰), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मुख्यालय स्तर से की गयी जाँच में मुख्यतः निम्नलिखित तथ्य पाये गये :-

(i) सर्वश्री Maa Mansa Trading, मोकामा GSTIN-10AMHPK5181D1ZI को दिनांक- 02.03.2022 को स्वीकृत रू॰ 42,74,375.00 के रिफंड के मामले में रिफंड आवेदन में जिस माल का Export दर्षाया गया है, वह माल आवेदक/रिफंड प्राप्तकर्त्ता व्यवसायी सर्वश्री Maa Mansa Trading, मोकामा GSTIN-10AMHPK5181D1ZI के निबंधन ब्यौरे में शामिल नहीं है। इतना ही नहीं आवेदक के आपूर्तिकर्त्ता व्यवसायी सर्वश्री Sabita Enterprise, GSTIN-19AZWPS4920L2ZC ऐसे माल के कारोबार हेतु निबंधित नहीं है। आवेदक व्यवसायी द्वारा जिन मालों के लिए निबंधन प्राप्त किया गया है, उन मालों के लिये किसी प्रकार का संव्यवहार ही नहीं किया गया। इस बिन्दु की जाँच किये बगैर श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा रिफंड स्वीकृत किया गया।

(ii) सर्वश्री Maa Mansa Trading, मोकामा GSTIN-10AMHPK5181D1ZI को दिनांक- 02.03.2022 को स्वीकृत रू॰ 42,74,375.00 के रिफंड के मामले में श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा व्यवसायी सर्वश्री Maa Mansa Trading के बाढ़ अंचल, बाढ़ में निबंधित होने के उपरांत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उनके दाखिल विवरणियों एवं उससे संबंधित तथ्योंं की अनदेखी की गयी तथा सर्तकता बरतते हुए सूक्ष्मता से जाँच नहीं की गयी।

(iii) आवेदक सर्वश्री Maa Mansa Trading द्वारा पष्चिम बंगाल अवस्थित आपूर्त्तिकर्ता M/s Sabita Enterprise, GSTIN-19AZWPS4920L2ZC से दिनांक-31.12.2021 को खरीद किये गये माल का संव्यवहार तथा निर्यात के लिए M/s Sabita Enterprise से कुल रू॰ 2.80 करोड़ के खरीदगी का परिवहन संदिग्ध था। इस बिन्दु की सम्यक्‌ जाँच किये बगैर श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा रिफंड स्वीकृत किया गया।

(iv) सर्वश्री Maa Mansa Trading, मोकामा GSTIN-10AMHPK5181D1ZI को दिनांक- 02.03.2022 को स्वीकृत रू॰ 42,74,375.00 के रिफंड के मामले में रिफंड प्राप्तकर्ता व्यवसायी सर्वश्री Maa Mansa Trading द्वारा 2.41 करोड़ रूपये के माल का निर्यात नेपाल अवस्थित एक ही व्यवसायी(cid:464)बहार गजट, 3 2026 4 सर्वश्री Puja Emporium को दस लाख से कम के छोटे-छोटे 29 Export Invoice निर्गत कर दर्षाये गये हैं, ताकि Custom Port पर इसकी सूक्ष्मता से जाँच नहीं हो सके। श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा इस तथ्य की अनदेखी करते हुए रिफंड स्वीकृत किया गया।

(v) सर्वश्री Maa Mansa Trading, मोकामा GSTIN-10AMHPK5181D1ZI को दिनांक- 02.03.2022 को स्वीकृत रू॰ 42,74,375.00 के रिफंड के मामले में Export Invoice दिनांक 31.12.2021 को निर्गत किये है जबकि Shipping Bill के विवरण में Export Invoice की तिथि 31.01.2022 अंकित है। श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा इस तथ्य की घोर अनदेखी करते हुए रिफंड स्वीकृत किया गया।

(vi) सर्वश्री Maa Mansa Trading, मोकामा GSTIN-10AMHPK5181D1ZI को दिनांक- 25.09.2021 को स्वीकृत रू॰ 12,17,843.00 के रिफंड के मामले में व्यवसायी द्वारा माह अप्रैल 2021 के GSTR-3B में रू॰ 1,27,14,868.31 Export दिखाते हुए रू॰ 10,20,599.00 का GST मद में कर दायित्व स्वीकार करते हुए विवरणी दाखिल की गयी। जबकि रिफंड RFD-01 में रिफंड का कारण-'Refund of ITC on Export of Goods and services with payment of Tax दिखाकर रू॰ 12,17,843.00 का रिफंड लिया गया, जो विरोधाभासी है। इस बिन्दु की जाँच किये बगैर श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा रिफंड स्वीकृत किया गया।

(vii) सर्वश्री Maa Mansa Trading, मोकामा GSTIN-10AMHPK5181D1ZI को दिनांक- 25.09.2021 को स्वीकृत रू॰ 12,17,843.00 के रिफंड के मामले में सर्वश्री Maa Mansa Trading द्वारा दिये गये रिफंड आवेदन एवं विवरण के अनुसार M/s Janvi Trading, GSTIN- 19AYZPM0984G1ZL, पष्चिम बंगाल से दिनांक-17.04.2021 एवं 23.04.2021 को खरीदे गये माल का Export दिनांक-23.04.2021 दिखाया गया है जबकि Shipping Bill विवरण में Export Invoice दिनांक-09.04.2021 को निर्गत दर्षाया गया है, जो विरोधाभासी है। इस बिन्दु की जाँच किये बगैर श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा रिफंड स्वीकृत किया गया।

(viii) सर्वश्री Maa Mansa Trading, मोकामा GSTIN-10AMHPK5181D1ZI को दिनांक- 25.09.2021 को स्वीकृत रू॰ 12,17,843.00 के रिफंड के मामले में श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा रिफंड आदेष पारित करने के पूर्व E-way bill की समुचित जाँच नहीं की गयी। जबकि श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा आदेष पत्रक में E-way bill की जाँच किये जाने का उल्लेख किया गया है।

(ix) राज्य कर अपर आयुक्त (प्र॰), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना द्वारा पत्रांक-825 दिनांक-13.10.2022 के माध्यम से प्रेषित जाँच प्रतिवेदन में अपना मंतव्य दिया गया कि रिफण्ड प्राप्तकर्ता व्यवसायियों द्वारा कपटपूर्ण तरीके से जान-बूझ कर गलत तथ्यों/साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए रिफण्ड प्राप्त किया गया। साथ ही रिफण्ड आदेष पारित करने वाले पदाधिकारी (तत्कालीन अंचल प्रभारी) द्वारा भी रिफण्ड आदेष पारित करने से पूर्व आवष्यक जाँच नहीं की गयी। फलतः जाँच पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में Erroneous Refund का मामला मानते हुए अग्रेत्तर कार्रवाई किये जाने की अनुषंसा की गयी।

इस प्रकार पाया गया कि श्री पूर्णेन्दु कुमार झा द्वारा सर्वश्री Maa Mansa Trading, मोकामा GSTIN- 10AMHPK5181D1ZI को क्रमषः दिनांक-02.03.2022 को रू॰ 42,74,375.00 एवं दिनांक-25.09.2021 को रू॰ 12,17,843.00 के रिफन्ड आदेष पारित करने से पूर्व सभी आवष्यक बिन्दुओं एवं तथ्यों की सम्यक्‌ एवं समुचित जाँच नहीं की गयी तथा Erroneous Refund प्रदान किया गया।

राज्य कर अपर आयुक्त (प्र॰), पटना पूर्वी प्रमंडल, पटना से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं मुख्यालय स्तर से की गयी जाँच के आलोक मेंं श्री झा से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। श्री झा द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण को समीक्षोपरांत स्वीकार योग्य नहीं पाते हुए अनुषासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित किया गया। श्री झा के विरूद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में उनसे विभागीय पत्रांक-140/सी(अनु0) दिनांक-13.06.2023 द्वारा बचाव का लिखित अभिकथन की माँग की गयी। जिसके आलोक में श्री झा द्वारा पत्रांक-षून्य दिनांक-18.08.2023 के माध्यम से अपना बचाव का लिखित अभिकथन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री पूर्णेन्दु कुमार झा से प्राप्त बचाव अभिकथन को समीक्षोपरांत अस्वीकृत करते हुए उनके विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-17 में निहित प्रावधानों के आलोक में विहित रीति से विभागीय संकल्प ज्ञापांक-13/सी(अनु0) दिनांक-24.01.2024 के माध्यम से अनुषासनिक कार्यवाही संस्थित किये जाने का निर्णय लिया गया।

श्री पूर्णेन्दु कुमार झा के वार्द्धक्य सेवानिवृति की तिथि-31.10.2024 तक अनुषासनिक कार्यवाही का निष्पादन नहीं होने के कारण उक्त अनुषासनिक कार्यवाही को अधिसूचना संख्या-12/सी दिनांक-09.01.2025 द्वारा बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) में सम्परिवर्तित किया गया।5 (cid:464)बहार गजट, 3 2026 श्री झा के विरूद्ध संचालित उक्त अनुषासनिक कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा पत्रांक-वि0का0सं0-08/2024-66/गो0 दिनांक-17.03.2025 के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया जिसमें उनके द्वारा श्री झा पर लगाये गये सभी आरोपों को प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। जिसके आलोक में विभागीय पत्रांक-155/सी(अनु0) दिनांक-30.04.2025 के द्वारा श्री झा से लिखित अभ्यावेदन/निवेदन की मांग की गयी। उक्त के आलोक में श्री झा द्वारा अपने पत्रांक-षून्य दिनांक-16.06.2025 के माध्यम से अपना लिखित अभ्यावेदन/निवेदन उपलब्ध कराया गया जिससे असहमत होते हुये बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) के अंतर्गत उनके पेंषन से 15 प्रतिषत की कटौती स्थायी रूप से किये जाने एवं उनके पूर्ण उपदान तथा अव्यवहृत उपार्जित अवकाष के समतुल्य नकद राषि के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगाये जाने का निर्णय अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा लिया गया। उक्त विनिष्चित दंड के प्रस्ताव पर बिहार पेंषन नियमावली, 1950 के नियम 43(बी) के संगत प्रावधानों एवं सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-14123 दिनांक-16.10.2019 में वर्णित प्रावधानाें के आलोक में बिहार लोक सेवा आयोग से विभागीय पत्रांक-251/सी (अनु0) दिनांक-23.07.2025 द्वारा परामर्ष/सहमति की मांग की गयी। तदालोक में बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक-405 दिनांक-11.05.2026 के माध्यम से उक्त विभागीय दंड प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त/प्रदान की गयी।

अतएव अनुषासनिक प्राधिकार द्वारा लिये गये उक्त निर्णय एवं बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दंड प्रस्ताव पर दी गयी सहमति/परामर्ष के आलोक में श्री पूर्णेन्दु कुमार झा, तत्कालीन राज्य कर संयुक्त आयुक्त (प्रभारी), बाढ़ अंचल, बाढ़ सम्प्रति सेवानिवृत के पेंषन से 15 प्रतिषत की कटौती स्थायी रूप से करते हुए उनके पूर्ण उपदान तथा अव्यवहृत उपार्जित अवकाष के समतुल्य नकद राषि के भुगतान पर स्थायी रूप से रोक लगायी जाती है।

उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। सं0 3/कृ0वि0(विविध)कार्य0 आवं0-23/2010-3524--श्रीमती कल्पना कुमारी, भा0प्र0से0, अपर सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को अपने कार्यों के अतिरिक्त

एवं का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है। 2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। 3. एतद्‌ संबंधी पूर्व में निर्गत सभी आदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। 4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। Home Department (Police Branch) NOTIFICATION The 27th May 2025

No. 7/CCA-101/2025 H(P) 6854--Consequent upon the appointment of Hon'ble Mr. Justice Nawneet Kumar Pandey (Retired) in place of of Hon'ble Mr. Justice Chandra Prakash Singh (Retired) as member Continuing Hon'ble Mr. Justice Sudhir Singh as Chairman and Hon'ble Mr. Justice Birendra Kumar (Retired) as Member of the Advisory Board, it is expedient to re-constitute the Advisory Board for the under mentioned Acts :

1. Bihar Control of Crimes Act, 2024. 2. National Security Act, 1980. 3. Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974. 4. Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 and(cid:464)बहार गजट, 3 2026 6 Now, therefore, in exercise of the powers conferred under the provision of the above Acts, the State Government is pleased to reconstitute the Advisory Board for above mentioned Acts as follows :

1 Hon'ble Mr. Justice Sudhir Singh Chairman 2 Hon'ble Mr. Justice Birendra Kumar (Retired) Member 3 Hon'ble Mr. Justice Nawneet Kumar Pandey (Retired) Member The reconstitution will come into effect with the issue of the notification.

By the order of the Governor of Bihar, Amlendu Kumar Singh, Joint Secretary.

सामान्य प्रषासन विभाग

आदेष

30 मई 2026

सं0 6/आ0-15/2026 सा.प्र.-9604--श्रीमती अभिलाषा कुमारी शर्मा, भा.प्र.से. (बिहारः2014), अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जीविका, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध विषेष निगरानी इकाई से प्राप्त प्रवर्तन निदेषालय के दस्तावेजों, आरोप संबंधी साक्ष्यों और बयान के आलोक में इनके विरूद्ध रिष्वत, कमीषन और अनुचित लाभ के माध्यम से राषि प्राप्त करने आदि के प्रतिवेदित आरोपों के आधार पर श्री सागर को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुषासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-3 के उपनियम-3 का प्रावधान के तहत तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

2. निलम्बन अवधि में श्रीमती शर्मा का मुख्यालय सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना रहेगा। 3. निलम्बन की अवधि में श्रीमती शर्मा को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुषासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-4 के अधीन जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सदन कुमार झा, अवर सचिव। 30 मई 2026

सं0 6/आ0-16/2026 सा.प्र.-9605--श्री योगेष कुमार सागर, भा.प्र.से.(बिहारः2017), तत्कालीन प्रबंध निदेषक, बिहार शहरी आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड सम्प्रति निदेषक, निःषक्तता, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्ध विषेष निगरानी इकाई से प्राप्त प्रवर्तन निदेषालय के दस्तावेजों, आरोप संबंधी साक्ष्यों और बयान के आलोक में इनके विरूद्ध रिष्वत, कमीषन और अनुचित लाभ के माध्यम से राषि प्राप्त करने आदि के प्रतिवेदित आरोपों के आधार पर श्री सागर को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुषासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-3 के उपनियम-3 का प्रावधान के तहत तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

2. निलम्बन अवधि में श्री सागर का मुख्यालय सामान्य प्रषासन विभाग, बिहार, पटना रहेगा। 3. निलम्बन की अवधि में श्री सागर को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुषासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-4 के अधीन जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सदन कुमार झा, अवर सचिव। —————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 11—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

7 (cid:464)बहार गजट, 3 2026

भाग-2

बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और

नियम आदि।

—————

सामान्य प्रषासन विभाग

षुद्धि-पत्र

सं0 6/आ0-15/2026 सा.प्र.-9609--सामान्य प्रषासन विभाग के आदेष ज्ञापांक 9604 दिनांक 30.05. 2026 की कंडिका-1 में उल्लिखित वाक्यांष ''श्री सागर को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुषासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-3 के उपनियम-3 का प्रावधान के तहत तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है'' के स्थान पर ''श्रीमती शर्मा को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुषासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम-3 के उपनियम-3 के प्रावधान के तहत तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है'' पढ़ा जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेष से, सदन कुमार झा, अवर सचिव

—————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 11—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

(cid:464)बहार गजट, 3 2026 8

भाग-9-ख

िन(cid:464)वदा सूचनाएं, प(cid:464)रवहन सूचनाएं, (cid:219)यायालय सूचनाएं और सव(cid:91)साधारण

सूचनाएं इ(cid:215)या(cid:464)द।

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सूचना --------

No. 528--I, Bharat Sinha S/o Late Banke Lal Sinha, R/o A-402, Priyadarhi Apartment, Boring Road Chauraha, Patna-800001 do hereby solenmly affirm and declare as per aff. No.548, dt. 08.04.2026 that my name is wrtitten in my wife's PPO as Bharat Narayan Singh, which is wrong. As per Aadhar Card, Pan Card my correct name is Bharat Sinha. Both names are same and one person, From now I will be known as Bharat Sinha for all purposes.

Bharat Sinha. No. 535--I, SANJAY Kumar Suman S/o Bishwanath Rajak R/o Newtolia Ward no. 07, Rosonk, Dist. - Khagaria declare vide 182 dt. 12.2.26 in my son Siddharth Kumar educational documents my name is wrongly mentioned Sanjay Kumar. My correct name is Sanjay Kumar Suman for all purposes.

SANJAY Kumar Suman.

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अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 11—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

Website: https://egazette.bihar.gov.in

9 (cid:464)बहार गजट, 3 2026

बिहार गजट

का

पूरक(अ0)

प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित

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पत्रांक-6A BASU(1)02/2025-2514

26 ebZ 2026

बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2016 अध्याय-II की कंडिका 3 (ii) में वर्णित प्रावधान के तहत राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोंपरांत संजय गाँधी गव्य प्रावैद्यिकी संस्थान, पटना का रूपांतरण के रूप में करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। 2. मंत्रिपरिषद्‌ की दिनांक-29.04.2026 को सम्पन्न बैठक में मद संख्या-41 के रूप में स्वीकृति प्राप्त है। मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-1569 दिनांक-10.12.2025 द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय-समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक-45 के बाद एतद्‌ द्वारा नया क्रमांक-46 में ''युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग'' बिहार को जोड़ते हुए अधिसूचित किया गया है। 2. राज्य के युवकों को गुणवाापूर्ण प्रशिक्षण उपलब्ध कराने एवं रोजगारपक व्यवसायों का सृृजन करने के उद्देश्य से संकल्प संख्या-1185 दिनांक-15.05.2017 द्वारा गठित ''बिहार स्टेट काउंसिल फॉर भोेकेशनल ट्रेनिंग'' (निबंधन संख्या-S18362/2018-19) का गठन किया गया है, जो सोसायटी के रूप में पंजीकृृत है। 3. उक्त के क्रम संख्या-01 पर अंकित अध्यक्ष के रूप में सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के स्थान पर सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, ''युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग'' एवं क्रम संख्या-12 में अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के स्थान पर अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार कौशल विकास मिशन, ''युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग'', बिहार, पटना को प्रतिस्थापित किया जाता है। 4. संकल्प की शेष कंडिकायें यथावत्‌्‌ रहेंगी। 5. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है।

(cid:464)बहार गजट, 3 2026 10

मंत्रिमंडल सचिवालय बिहार सरकार के अधिसूचना संख्या-1569 दिनांक-10.12.2025 द्वारा बिहार कार्यपालिका नियमावली, 1979 (समय-समय पर यथा संशोधित) की प्रथम अनुसूची के क्रमांक-45 के बाद एतद्‌ द्वारा नया क्रमांक-46 में ''युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग'' बिहार को जोड़ते हुए अधिसूचित किया गया है।

2. राज्य के कुशल कामगारों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में नौकरी के अवसर ढ़ूढ़ने, समुद्रपार देशों में नियोजन पाने वाले युवाओं केे कौशल को धारदार बनाने इत्यादि हेतु ''बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो'' (निबंधन संख्या-1761/2010-11) का गठन संकल्प संख्या-34 दिनांक-06.01.2010 द्वारा किया गया है, जो सोसायटी के रूप में पंजीकृृत है। ''बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो'' के सफलतापूर्वक संचालन हेतु अधिसूचना संख्या-1167 दिनांक- 16.12.2014 द्वारा "कार्यपालक समिति" तथा अधिसूचना संख्या-996 दिनांक-13.12.2011 द्वारा "शासी निकाय" का गठन किया गया है।

3. "शासी निकाय" के क्रमांक-01 पर अध्यक्ष के रूप में मंत्री, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के स्थान पर मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना एवं क्रमांक-3 पर सदस्य के रूप में प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के स्थान पर सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना तथा "कार्यपालक समिति" के क्रमांक-01 पर अध्यक्ष के रूप में प्रधान सचिव/सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना के स्थान पर सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना तथा कार्यपालक समिति के क्रमांक-06 पर पी0ओ0ई0 कोलकाा के स्थान पर पी0ओ0ई0 पटना को प्रतिस्थापित किया जाता है।

4. संकल्प की शेष कंडिकायें यथावत्‌्‌ रहेंगी। 5. उपर्युक्त पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त है। —————

अधी(cid:162)क, सिचवालय मु(cid:289)णालय

(cid:464)बहार, पटना (cid:430)ारा (cid:292)कािशत एवं मु(cid:464)(cid:289)त।

(cid:464)बहार गजट, 11—571+10-डी0ट(cid:547)0पी0।

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Cite this issue. Bihar Gazette, Government of Bihar, 03 June 2026. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gov.bih.gazette.2026-06-03.22/. Archive identifier in.gov.bih.gazette.2026-06-03.22.